हमारे कार्य - पॉलिसी धारक
हमारे कार्य
आईआरडीएआई का लक्ष्य
बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) अधिनियम, 1999 में आईआरडीएआई के लक्ष्य को निम्नानुसार वर्णित किया गया है
‘‘...पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा करना, बीमा उद्योग तथा इससे संबंधित या इसके लिए आकस्मिक मसलों को विनियमन, प्रर्वतन तथा क्रमिक वृद्धि को सुनिश्चित करना...’’
आईआरडीएआई के कार्य और कर्तव्य
आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14 में आईआरडीए के कर्तव्यों, शक्तियों तथा कार्यों का उल्लेख किया गया है
1 बीमा कंपनियों का पंजीयन तथा विनियमन करना
2 पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा करना
3 बीमा मध्यस्थों की लाइसेंसिंग तथा मानदंड निर्धारित करना
4 बीमा में व्यवसायिक संगठनों को बढ़ावा देना
5 गैर-जीवन बीमा के आवरण की प्रीमियम दरों तथा शर्तों का विनियमन एवं निगरानी करना
6 बीमा कंपनियों के वित्तीय प्रतिवेदन मानदंडों को विनिर्दिष्ट करना
7 बीमा कंपनियों द्वारा पॉलिसीधारकों की निधियों के निवेश विनियमन करना
8 बीमा कंपनियों द्वारा ऋणशोधन धनराशि (सॉल्वेंसी मार्जिन) का रखरखाव सुनिश्चित करना
9 ग्रामीण क्षेत्रों में तथा समाज के भेद्य (असुरक्षित) वर्गों का बीमा आवरण सुनिश्चित करना