स्वास्थ्य बीमा कैसे और किससे खरीदें - पॉलिसी धारक
- जीवन बीमा क्यों खरीदें
- कौन सा जीवन बीमा खरीदें
- जीवन बीमा कैसे और किससे खरीदें
- आप तथा आपकी जीवन बीमा पॉलिसीः अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- जीवन बीमा हेतु क्या करें और क्या न करें
- जीवन बीमा के बारे में सामान्य सलाह
- स्वास्थ्य बीमा क्यों खरीदें
- कौन सा स्वास्थ्य बीमा खरीदें?
- स्वास्थ्य बीमा कैसे और किससे खरीदें
- आप तथा आपकी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसीः अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- स्वास्थ्य बीमा के लिए क्या करें और क्या न करें
- स्वास्थ्य बीमा के लिए सामान्य सलाह
- मोटर बीमा क्यों खरीदें
- कौन सा मोटर बीमा खरीदें
- मोटर बीमा कैसे और किससे खरीदें
- आप और आपकी मोटर बीमा पॉलिसीः अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- मोटर बीमा हेतु करने और न करने योग्य कुछ बातें
- मोटर बीमा के लिए सामान्य सलाह
- संपत्ति बीमा क्यों खरीदें
- कौन सा संपत्ति बीमा खरीदें
- संपत्ति बीमा कैसे और किससे खरीदें
- आप और आपकी संपत्ति बीमा पॉलिसीः सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्न
- संपत्ति बीमा हेतु क्या करें और क्या न करें
- संपत्ति बीमा के लिए सामान्य सलाह
- यात्रा बीमा क्यों खरीदें
- कौन सा यात्रा बीमा खरीदें
- यात्रा बीमा कैसे और किससे खरीदें
- आप तथा आपकी यात्रा बीमा पॉलिसीः अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- यात्रा बीमा हेतु क्या करें और क्या न करें
- यात्रा बीमा के लिए सामान्य सलाह
सावधानीपूर्वक खरीदें: कुछ करने और कुछ न करने योग्य बातें
अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों को जानें
स्वास्थ्य बीमा कैसे और किससे खरीदें
बीमा मध्यस्थ
1. बीमा एक जटिल उत्पाद है जो कवर की गई आकस्मिकता के घटित होने की स्थिति में विनिर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों के अनुसार बीमित व्यक्ति या तृतीय पक्ष को क्षतिपूर्ति करने की वचनबद्धता को दर्शाता है। अधिकांश बीमा सौदों (लेनदेन) में प्रायः कोई मध्यस्थ-कोई बीमा एजेंट (व्यक्ति या कार्पोरेट) या बीमा ब्रोकर होता है।
2. बीमा मध्यस्थ, उपभोक्ताओं (बीमा पॉलिसियाँ खरीदने के इच्छुकों) तथा बीमा कंपनियों (उन पॉलिसियों को बेचने की इच्छुकों) के बीच एक सेतु की तरह कार्य करता है।
3. बीमा ब्रोकरों को आईआरडीए द्वारा लाइसेंस दिया जाता है और ये बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा ब्रोकर) विनियम 2002 द्वारा अधिशासित हैं। व्यक्तिगत बीमा एजेंटों तथा कार्पोरेट एजेंटों को भी आईआरडीए द्वारा लाइसेंस दिया जाता है और ये क्रमशः बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (व्यक्तिगत बीमा एजेंटों की लाइसेंसिंग) विनियम 2002 तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (कार्पोरेट एजेंटों की लाइसेंसिंग) विनियम 2002 द्वारा अधिशासित हैं। ये विनियम, संबंधित मध्यस्थों के लिए आचरण संहिता निर्धारित करते हैं।
4. उत्पाद के विक्रय से लेकर पॉलिसी की सेवा तथा दावे के निपटारे तक उत्पाद के पूरे जीवनचक्र में मध्यस्थ एक विशेष भूमिका निभाता है। संभावित ग्राहक को उसके लिए सर्वोत्तम कवर चुनने में सक्षम बनाने के लिए प्रस्तावित कवर के संदर्भ में मध्यस्थ, समस्त यथार्थ जानकारी प्रदान करता है। मध्यस्थ द्वारा संभावित ग्राहक को सम्पूर्ण प्रकटीकरणों तथा पारदर्शिता के साथ परामर्श देने की अपेक्षा की जाती है। विक्रय हो जाने के पश्चात मध्यस्थ, ग्राहक तथा बीमाकर्ता के बीच पॉलिसी की सेवा तथा दावा निपटान का प्रभावी समन्वय करता है।
5. आईआरडीए ने पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा के लिए विनियम निर्दिष्ट किए हैं। जो न केवल बीमाकर्ताओं, बल्कि मध्यस्थों पर भी दायित्व निर्धारित करते हुए ये निर्दिष्ट दायित्व, विक्रय के समय के अलावा पॉलिसी की सेवा तथा दावा निपटारे के समय पर भी लागू होते हैं।
बीमा मध्यस्थों के साथ व्यवहार पर सुझाव
बीमा मध्यस्थों से व्यवहार करते समय, निम्न बातों का ध्यान रखें:
1. आग्रह करें और जाँच करें कि क्या उस व्यक्ति के पास वैध लाइसेंस है और क्या वह उस विशेष व्यवसाय हेतु अधिकृत है। उदाहरण के लिए, मध्यस्थ को जीवन बीमा या सामान्य बीमा या दोनों (समग्र लाइसेंस धारक) बेचने के लिए लाइसेंस प्राप्त है। किसी के संदर्भ से हमेशा मदद मिलती है।
2. जाँच लें कि क्या उसे विविध बीमा उत्पादों/पॉलिसियों का अच्छा ज्ञान है।
3. उसे आपकी जरूरतों को समझना चाहिए और आप क्या चाहते हैं यह जानना चाहिए। सदैव सुनिश्चित करें कि केवल उन्हीं उत्पादों पर विचार करें जो आपके लिए उपयुक्त है। लम्बे-चौड़े वादों, और ऊंची बिक्री की तरकीबों से सतर्क रहें। जो आपकी क्षमता में है केवल उसी पर विचार करें।
4. मध्यस्थ आपको पॉलिसी के नियमों व शर्तों को समझाने की कोशिश कर रहा है उनके बारे में प्रश्न पूछें और उन्हें समझ लें।
5. आपको इस मामले में अवश्य संतुष्ट हो लेना चाहिए कि आप अपनी प्रतिबद्धताएँ भलीभाँति समझते हैं। आप द्वारा न केवल पॉलिसी लेते समय, बल्कि इसे समर्पित करते समय या कोई दावा करते समय आपको कौन से भुगतान या राशियाँ वहन करने होंगे, इसे जान लें।
6. जिस उत्पाद पर आप विचार कर रहे हैं, या जिसे मध्यस्थ बेचने की कोशिश कर रहा है, उससे संबंधित विवरणिकाओं (ब्रोशर्स) और विक्रय साहित्य की मांग करें। उत्पाद के सम्पूर्ण तथ्यों, कवर की सीमा तथा अपवर्जन जिस रूप में लागू हों, उनकी व्याख्या करने का मध्यस्थ से आग्रह करें।
7. गुणवत्तापूर्ण तथा समयबद्ध सेवा देने पर बल दें। मध्यस्थ द्वारा आपसे व्यवहार करते समय पूर्व-बिक्री की अवधि के दौरान लिए गए टर्नअराउंड टाइम (प्रतिवर्तन काल) द्वारा आप इसका अनुमान लगा सकते हैं।
8. प्रस्ताव फार्म स्वयं भरें। कभी भी कोरे प्रस्ताव फार्म पर हस्ताक्षर न करें। अगर प्रस्ताव फार्म की कोई शर्तें आपको समझ न आ रही हों, तो मध्यस्थ से इसे आपके समक्ष स्पष्ट करने को कहें।
9. जब आप प्रीमियम का भुगतान किसी मध्यस्थ के द्वारा करें, तो जाँच लें कि क्या वह बीमा कंपनी की ओर से ऐसा करने के लिए अधिकृत है, तथा उसी समय एक उचित हस्ताक्षरित रसीद देने के लिए आग्रह करें।
10. अपनी पॉलिसी मिलने के बाद, इसका पूरी तरह अध्ययन करें और अगर कुछ शर्तें आपकी समझ में न आती हों तो अपने मध्यस्थ से संपर्क करें और उससे इसकी व्याख्या करने को कहें। याद रहे कि जीवन बीमा पॉलिसियाँ और 3 वर्ष या अधिक की अवधि की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के लिए एक फ्री-लुक अवधि होती है जिसके दौरान आप पॉलिसी वापिस कर सकते हैं। यदि आप उनके दिए गए नियमों और शर्तों से सहमत नहीं हैं।
11. दावा करने से संबंधित दस्तावेजों तथा प्रक्रियाओं के बारे में मध्यस्थ से प्रश्न पूछें, और उन्हें भलीभाँति समझ लें। किसी दावे की स्थिति में, ऐसी अन्य एजेंसियाँ भी हो सकती हैं जिनको आप द्वारा बीमा कंपनी के अलावा सूचित किया जाना होता है। आपकी ओर से कौन सी कार्यवाहियाँ अपेक्षित होंगी, इनके बारे में पूरे विवरण प्राप्त कर लें।