मोटर बीमा क्यों खरीदें - पॉलिसी धारक

मोटर बीमा क्यों खरीदें

मोटर बीमा, वाहन मालिकों को निम्न के विरूद्ध सुरक्षा प्रदान करता है (1) उसके वाहन को होने वाली क्षति, तथा (2) वाहन के मालिक के विरूद्ध तृतीय पक्ष की देयता, जैसा कानूनन निर्धारित किया जाए। तृतीय पक्ष बीमा, एक वैधानिक आवश्यकता है। वाहन का मालिक, वाहन को सार्वजनिक स्थल पर प्रयोग किए जाने के परिणामस्वरूप या उसके कारण किसी तृतीय पक्ष के जीवन या संपत्ति को पहुंचने वाली कोई चोट या क्षति, के लिए कानूनी तौर पर जिम्मेदार होता है। बिना बीमा के सार्वजनिक स्थल पर मोटर वाहन चलाना, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार एक दण्डनीय अपराध है।