जीवन बीमा अनाथ (ऑर्फन) पॉलिसियों की देखरेख - पॉलिसी धारक

जीवन बीमा अनाथ (ऑर्फन) पॉलिसियों की देखरेख

बीमा एजेंट पॉलिसीधारकों को महत्वपूर्ण विक्रय उपरांत देखरेख प्रदान करते हुए बीमा कारोबार के संरक्षण में अहम भूमिका निभाते हैं। जब भी कोई एजेंट अपनी एजेंसी छोड़ता है या बीमा कंपनी द्वारा उसके लाइसेंस को समाप्त कर दिया जाता है, तो एजेंट द्वारा सुरक्षित पॉलिसियाँ उसके बाद ऑर्फन्ड (अनाथ) हो जाती हैं। बीमा एजेंटों के निष्कासन से बीमा पॉलिसियों की देखरेख में आए अंतराल को भरने के साथ-साथ बीमा पॉलिसियों की निरन्तरता को प्रोत्साहित करने के लिए, प्राधिकरण ने बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 14 (2) (ई) के अन्तर्गत, जीवन बीमा ऑर्फन (अनाथ) पालिसियों की देखरेख के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

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