दावा कैसे करें- मोटर बीमा - पॉलिसी धारक

दावा कैसे करें- मोटर बीमा

मोटर बीमा दावे की औपचारिकताएँ

मोटर बीमा पॉलिसी के अंतर्गत दावा निम्न हेतु किया जा सकता है

1 निजी चोट, या किसी अन्य से संबंधित संपत्ति के क्षतिग्रस्त होने पर। यह व्यक्ति इस संदर्भ में तृतीय पक्ष कहलाता है, या

2 आपके खुद के, बीमित वाहन के क्षतिग्रस्त होने पर। यह स्व क्षति दावा कहलाता है और इसके लिए आप तभी पात्र होते हैं यदि आपने पैकेज या समग्र पॉलिसी ली हुई है।

तृतीय पक्ष दावा

तृतीय पक्ष दावे में, जो आपके वाहन के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ हो, यह सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है कि

पुलिस तथा बीमा कंपनी को दुर्घटना की रिपोर्ट तत्काल की जाए। 

दूसरी ओर, यदि आप पीड़ित हैं, अर्थात यह किसी अन्य के वाहन के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ है, तो आपको उस वाहन का बीमा विवरण अवश्य प्राप्त करना चाहिए तथा उस वाहन के बीमाकर्ता को एक सूचना प्रेषित करनी चाहिए।

स्वयं  क्षति दावा

 स्व क्षति दावे की स्थिति में, अर्थात जो किसी दुर्घटना के कारण आपके अपने वाहन के क्षतिग्रस्त हो जाने के रूप में उत्पन्न हुआ हो, आपको तत्काल बीमा कंपनी एवं पुलिस को सूचित करना चाहिए, जैसा आवश्यक हो, ताकि वे हानि का आंकलन करने के लिए एक सर्वेयर भेज सकें।

 पुलिस तथा बीमा कंपनी की अनुमति के बिना वाहन को घटनास्थल से हटाने का प्रयास न करें।

अनुमति मिलने के बाद, आप वाहन हटा सकते हैं।

यदि आपकी पॉलिसी में नकदी रहित सुविधा है, जिसका अर्थ है कि कवर की गई क्षतियों के लिए आपको अपनी जेब से भुगतान नहीं करना है, ऐसे में बीमा कंपनी ही सीधे वर्कशॉप को भुगतान करेगी।

इनमें से किसी भी स्थिति में आपको बीमा कंपनी को तत्काल अवश्य सूचित करना होगा।

चोरी दावा

तत्काल पुलिस और बीमा कंपनी को सूचित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको परिवहन विभाग को भी घटना के बारे में अवश्य अवगत कराना चाहिए।

किसी दावे के उत्पन्न होने की प्रतीक्षा करने के बजाय आपको पॉलिसी दस्तावेज प्राप्त होते ही आप दावों के लिए प्रक्रिया और अपेक्षित दस्तावेजों के बारे में पढ़कर जानकारी कर लें।

अगर आपको दावा करना हो, तो सुनिश्चित करें कि आपने सभी अपेक्षित दस्तावेज एकत्र कर लिए हैं और उन्हें उचित रूप से भरे हुए अभीष्ट दावा फार्म के साथ बीमा कंपनी के समक्ष प्रस्तुत करें।

विशेष प्रकार के दावों के लिए कुछ विशेष प्रकार के दस्तावेजों की अपेक्षाएँ की जा सकती हैं। उदाहरण के लिए, चोरी का दावा करने पर एक विशेष अपेक्षा यह होती है कि आपको वाहन की चाबियाँ, बीमा कंपनी में जमा करनी होती हैं।