मोटर बीमा कैसे और किससे खरीदें - पॉलिसी धारक

मोटर बीमा कैसे और किससे खरीदें

बीमा मध्यस्थ

1. बीमा एक जटिल उत्पाद है जो कवर आकस्मिकता की घटना की स्थिति में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार बीमित या तीसरे पक्ष को क्षतिपूर्ति करने के वादे का प्रतिनिधित्व करता है। अधिकांश बीमा लेनदेन में आमतौर पर एक मध्यस्थ होता है - एक बीमा एजेंट (व्यक्तिगत या कॉर्पोरेट) या एक बीमा ब्रोकर या मोटर बीमा सेवा प्रदाता (एमआईएसपी)।

2. बीमा मध्यस्थ, उपभोक्ताओं (बीमा पॉलिसियाँ खरीदने के इच्छुकों) तथा बीमा कंपनियों (उन पॉलिसियों को बेचने की इच्छुकों) के बीच एक सेतु की तरह कार्य करता है।

3 बीमा दलालों को आईआरडीएआई द्वारा लाइसेंस प्राप्त है और बीमा आईआरडीएआई (बीमा ब्रोकर) विनियम, 2018 द्वारा शासित है। व्यक्तिगत बीमा एजेंटों और कॉर्पोरेट एजेंटों को आईआरडीए द्वारा लाइसेंस प्राप्त है और क्रमशः आईआरडीएआई (बीमा एजेंटों की नियुक्ति) विनियम, 2016 और आईआरडीएआई (कॉर्पोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 द्वारा शासित है।  एमआईएसपी मोटर बीमा सेवा प्रदाता पर दिशानिर्देशों द्वारा शासित होता है। इन विनियमों/दिशा-निर्देशों में संबंधित बिचौलियों के लिए आचार संहिता निर्धारित की गई है।

4. उत्पाद के विक्रय से लेकर पॉलिसी की सेवा तथा दावे के निपटारे तक उत्पाद के पूरे जीवनचक्र में मध्यस्थ एक विशेष भूमिका निभाता है। संभावित ग्राहक को उसके लिए सर्वोत्तम कवर चुनने में सक्षम बनाने के लिए प्रस्तावित कवर के संदर्भ में मध्यस्थ, समस्त यथार्थ जानकारी प्रदान करता है। मध्यस्थ द्वारा संभावित ग्राहक को सम्पूर्ण प्रकटीकरणों तथा पारदर्शिता के साथ परामर्श देने की अपेक्षा की जाती है। विक्रय हो जाने के पश्चात मध्यस्थ, ग्राहक तथा बीमाकर्ता के बीच पॉलिसी की सेवा तथा दावा निपटान का प्रभावी समन्वय करता है।

5. आईआरडीए ने पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा के लिए विनियम निर्दिष्ट किए हैं। जो न केवल बीमाकर्ताओं, बल्कि मध्यस्थों पर भी दायित्व निर्धारित करते हुए ये निर्दिष्ट दायित्व, विक्रय के समय के अलावा पॉलिसी की सेवा तथा दावा निपटारे के समय पर भी लागू होते हैं।

बीमा मध्यस्थों के साथ व्यवहार पर सुझाव

बीमा मध्यस्थों से व्यवहार करते समय, निम्न बातों का ध्यान रखें:

1. आग्रह करें और जाँच करें कि क्या उस व्यक्ति के पास वैध लाइसेंस है और क्या वह उस विशेष व्यवसाय हेतु अधिकृत है। उदाहरण के लिए, मध्यस्थ को जीवन बीमा या सामान्य बीमा या दोनों (समग्र लाइसेंस धारक) बेचने के लिए लाइसेंस प्राप्त है। किसी के संदर्भ से हमेशा मदद मिलती है।

2. जाँच लें कि क्या उसे विविध बीमा उत्पादों/पॉलिसियों का अच्छा ज्ञान है।

3. उसे आपकी जरूरतों को समझना चाहिए और आप क्या चाहते हैं यह जानना चाहिए। सदैव सुनिश्चित करें कि केवल उन्हीं उत्पादों पर विचार करें जो आपके लिए उपयुक्त है। लम्बे-चौड़े वादों, और ऊंची बिक्री की तरकीबों से सतर्क रहें। जो आपकी क्षमता में है केवल उसी पर विचार करें।

4. मध्यस्थ आपको पॉलिसी के नियमों व शर्तों को समझाने की कोशिश कर रहा है उनके बारे में प्रश्न पूछें और उन्हें समझ लें।

5. आपको इस मामले में अवश्य संतुष्ट हो लेना चाहिए कि आप अपनी प्रतिबद्धताएँ भलीभाँति समझते हैं। आप द्वारा न केवल पॉलिसी लेते समय, बल्कि इसे समर्पित करते समय या कोई दावा करते समय आपको कौन से भुगतान या राशियाँ वहन करने होंगे, इसे जान लें।

6. जिस उत्पाद पर आप विचार कर रहे हैं, या जिसे मध्यस्थ बेचने की कोशिश कर रहा है, उससे संबंधित विवरणिकाओं (ब्रोशर्स) और विक्रय साहित्य की मांग करें। उत्पाद के सम्पूर्ण तथ्यों, कवर की सीमा तथा अपवर्जन जिस रूप में लागू हों, उनकी व्याख्या करने का मध्यस्थ से आग्रह करें।

7. गुणवत्तापूर्ण तथा समयबद्ध सेवा देने पर बल दें। मध्यस्थ द्वारा आपसे व्यवहार करते समय पूर्व-बिक्री की अवधि के दौरान लिए गए टर्नअराउंड टाइम (प्रतिवर्तन  काल) द्वारा आप इसका अनुमान लगा सकते हैं।

8. प्रस्ताव फार्म स्वयं भरें। कभी भी कोरे प्रस्ताव फार्म पर हस्ताक्षर न करें। अगर प्रस्ताव फार्म की कोई शर्तें आपको समझ न आ रही हों, तो मध्यस्थ से इसे आपके समक्ष स्पष्ट करने को कहें।

9. जब आप प्रीमियम का भुगतान किसी मध्यस्थ के द्वारा करें, तो जाँच लें कि क्या वह बीमा कंपनी की ओर से ऐसा करने के लिए अधिकृत है, तथा उसी समय एक उचित हस्ताक्षरित रसीद देने के लिए आग्रह करें।

10. अपनी पॉलिसी मिलने के बाद, इसका पूरी तरह अध्ययन करें और अगर कुछ शर्तें आपकी समझ में न आती हों तो अपने मध्यस्थ से संपर्क करें और उससे इसकी व्याख्या  करने को कहें। याद रहे कि जीवन बीमा पॉलिसियाँ और 3 वर्ष या अधिक की अवधि की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के लिए एक फ्री-लुक अवधि होती है जिसके दौरान आप पॉलिसी वापिस कर सकते हैं। यदि आप उनके दिए गए नियमों और शर्तों से सहमत नहीं हैं।

11. दावा करने से संबंधित दस्तावेजों तथा प्रक्रियाओं के बारे में मध्यस्थ से प्रश्न पूछें, और उन्हें भलीभाँति समझ लें। किसी दावे की स्थिति में, ऐसी अन्य एजेंसियाँ भी हो सकती हैं जिनको आप द्वारा बीमा कंपनी के अलावा सूचित किया जाना होता है। आपकी ओर से कौन सी कार्यवाहियाँ अपेक्षित होंगी, इनके बारे में पूरे विवरण प्राप्त कर लें।