कोविड-19 संकट के दौरान स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के संग्रह पर मानदंड - पॉलिसी धारक


IRDAI Admin

    22 अप्रैल 2020

कोविड-19 संकट के दौरान स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के संग्रह पर मानदंड

 

रेफरी: आईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/096/04/2020 | दिनांक: 21-04-2020

रेफरी: आईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/096/04/2020 | २० अप्रैल, २०२० ।

तक

सभी सामान्य और स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता (ईसीजीसी, एआईसी को छोड़कर)

कोविड-19 संकट के दौरान स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के संग्रह पर मानदंड।

1 संदर्भ "प्रमाणन के आधार पर सामान्य और स्टैंड अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित अनुमोदित व्यक्तिगत बीमा उत्पादों में मामूली संशोधनों को दाखिल करने पर दिशानिर्देश" (संदर्भ संख्या: आईआरडीए/ एचएलटी / सीआईआर / एमआईएससी / 151/09/2019 दिनांक 20 सितंबर, 2019) के खंड सी (1.1) की ओर खींचा गया है, जिसके तहत बीमाकर्ताओं को प्रमाणन के आधार पर व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा उत्पादों में प्रीमियम भुगतान विकल्प (आवृत्ति / किस्त में प्रीमियम का भुगतान) जोड़ने की अनुमति है।

कोविड-19 के प्रकोप के कारण मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के भुगतान को आसान बनाने की आवश्यकता पर विचार करते हुए, सभी बीमाकर्ताओं को उपरोक्त निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के खंड सी (1.1) में निर्दिष्ट किस्तों में स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम एकत्र करने की अनुमति दी जाती है, जैसा कि वे किसी विशिष्ट उत्पाद के लिए उपयुक्त समझ सकते हैं।

3 हालांकि, बीमाकर्ता उपर्युक्त निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के सामान्य रूप से और विशेष रूप से उपर्युक्त निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के खंड 4.1 के साथ सभी लागू शर्तों का पालन करेंगे। 4.1 ऊपर खंड 1.1 के तहत प्रीमियम भुगतान मोड (आवृत्तियों) की अतिरिक्त: 4.1.1 अनुमोदित व्यक्तिगत उत्पाद के तहत मूल प्रीमियम तालिका और चार्जिंग संरचना में कोई बदलाव नहीं होगा जिसमें नया प्रीमियम भुगतान मोड (आवृत्ति) जोड़ा जा रहा है। प्रीमियम भुगतान मोड (आवृत्तियों) के परिवर्तन की अनुमति देने के लिए लागू कारक, यदि कोई हों, उचित और उचित होंगे। 4.1.2. जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित प्रीमियम मोड (आवृत्ति) मासिक, त्रैमासिक या अर्धवार्षिक हो सकता है और प्रत्येक मोड (आवृत्ति) के तहत परिणामी प्रीमियम राशि अंतर्निहित उत्पाद के अन्य प्रीमियम मोड (आवृत्तियों) के तहत प्रीमियम राशि के अनुरूप होती है। 4.1.3. जोड़े जाने या हटाए जाने के लिए प्रस्तावित प्रीमियम भुगतान मोड/आवृत्तियों पर लागू किए जाने वाले कारकों, यदि कोई हों, पर पहुंचने का आधार निर्धारित फॉर्म (फॉर्म-आईआरडीएआई-एफएनयू-एचआईपी) में प्रकट किया गया है।

प्रीमियम किस्त सुविधा या तो उपर्युक्त दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट मानदंडों का विधिवत अनुपालन करके एक स्थायी सुविधा के रूप में दी जा सकती है या 31 मार्च तक नवीकरण के लिए देय सभी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के संबंध में बारह महीने (एक पॉलिसी वर्ष) की अवधि के लिए अस्थायी राहत के रूप में पेश की जा सकती है। 2021. इस दिशा में, उपर्युक्त संदर्भित दिशानिर्देशों के खंड 3.9 के प्रावधान में ढील दी गई है, जो मामूली संशोधनों को लागू करने के लिए कम से कम 12 महीने का अंतर अनिवार्य करता है।

5 किस्तों में प्रीमियम के भुगतान की सुविधा की उपलब्धता और उस पर शर्तों का मामला प्रत्येक बीमा कंपनी की वेबसाइट में उपयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाएगा।

6. जहां किसी उत्पाद/उत्पाद के संबंध में किस्तों में प्रीमियम के भुगतान की सुविधा प्रदान की जाती है, वहां यह बिना किसी भेदभाव के सभी पॉलिसीधारकों को दी जाएगी और पॉलिसीधारकों को लागू शर्तों के बारे में भी सूचित किया जाएगा।

7 शर्तों पर सहमत होने की विशिष्ट सहमति पॉलिसीधारकों से प्राप्त की जाएगी।

8 जिन उत्पादों को किस्तों में प्रीमियम के भुगतान की सुविधा प्रदान की जाती है, उनके नाम पॉलिसीधारकों की जानकारी के लिए बीमाकर्ताओं की वेबसाइटों में प्रकाशित किए जाएंगे।

9 जिन उत्पादों के संबंध में किस्तों की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, उनका विवरण प्राधिकरण के पास अनुपत्र-1 के अनुसार निर्दिष्ट दिशा-निर्देशों के भीतर और सुविधा प्रदान करने की तारीख से सात दिनों के भीतर दायर किया जाएगा। उत्पाद के लिए आवंटित यूआईएन में कोई बदलाव नहीं होगा।

ये दिशानिर्देश बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 34 (1) में निहित शक्तियों के तहत जारी किए गए हैं, जिसे आईआरडीएआई (स्वास्थ्य बीमा) विनियम, 2016 के विनियम 2 (आई) (ओ) के साथ पढ़ें।

11 इसे सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

डी वी एस रमेश,

 

महाप्रबंधक (स्वास्थ्य)