यात्रा बीमा - पॉलिसी धारक

यात्रा बीमा


प्रश्न: मुझे यात्रा बीमा क्यों खरीदना चाहिए?
उत्तर:  कुछ देशों के लिए वीज़ा प्राप्त करने के लिए, विदेशी यात्रा बीमा अनिवार्य है। जहाँ अनिवार्यता नहीं है, वहाँ भी व्यवसाय, अवकाश, शिक्षा, अनुसंधान इत्यादि के लिए यात्रा पर जाते समय यात्रा बीमा लेना उचित होता है। क्योंकि भारत की तुलना में अनेक देशों में चिकित्सा उपचार लागतें बहुत ऊंची हैं और उनका वहन नहीं किया जा सकता।

प्रश्न: क्या मैं अपने यात्रा बीमे की अवधि बढ़ा सकता हूं?
उत्तर:  इसके बारे में आपको अपने बीमाकर्ता से अवश्य जाँच कर लेनी चाहिए क्योंकि यह पॉलिसी पर निर्भर होता है। अपना पॉलिसी दस्तावेज पढ़ें और समझें कि उसमें क्या प्रावधान किए गए हैं। अधिकांश पॉलिसियों, विशेषकर विदेश यात्रा बीमा पॉलिसियों में एक या दो विस्तारों का भी प्रावधानहोता है।

प्रश्न: क्या यात्रा बीमा खरीद की न्यूनतम समयावधि होती है?
उत्तर:  सामान्यतः एक न्यूनतम निर्धारित अवधि होती है। सामान्यतः पॉलिसी की कीमत, ‘‘ट्रिप बैंड’’ पर आधारित होती है अर्थात यात्रा में शामिल दिनों की संख्या तथा न्यूनतम ट्रिप बैंड होती है।

प्रश्न: क्या यात्रा बीमा खरीदने के लिए चिकित्सीय जाँच आवश्यक होती है?
उत्तर:  आपको अपेक्षित चिकित्सीय जांचों के बारे में तथा उचित भरे हुए प्रस्ताव फार्म के साथ जमा की जाने वाली रिपोर्टों के बारे में बीमाकर्ता तथा/या एजेंट या ब्रोकर से अवश्य पूछताछ कर लेनी चाहिए। ऐसी रिपोर्टों की वैधता अवधि की भी जाँच कर लें-सामान्यतः प्रस्थान से तीन से चार सप्ताह की अवधि की रिपोर्टें आवश्यक होती हैं।

प्रश्न: क्या कोई आपात स्थिति उत्पन्न होने की स्थिति में चिकित्सा उपचार कराने से पहले मुझे बीमा कंपनी से अनुमोदन कराना होगा?
उत्तर:  कृपया पॉलिसी दस्तावेज पूरी तरह से पढ़कर ऐसी अपेक्षाओं के बारे में समझ लें। अधिकांश मामलों में पूर्व अनुमोदन आवश्यक होते हैं, यद्यपि आपातस्थितियों के अनुसार कुछ अपवाद भी हो सकते हैं। पॉलिसी खरीदते समय इस पहलू को भलीभाँति स्पष्ट कर लें।

प्रश्न: तृतीय पक्ष प्रशासक कौन होता है?
उत्तर:  तृतीय पार्टी प्रशासक वह होता है जो बीमाकर्ता की ओर से दावा सेवाएँ प्रदान करता है। अधिकांश मामलों में, ये नकदी रहित सुविधा प्रदान करते हैं। यात्रा करने से पहले आपको अपने बीमाकर्ता से विवरणों की पुष्टि अवश्य कर लेनी चाहिए। सुनिश्चित करें कि तृतीय पक्ष प्रशासक द्वारा प्रदान सेवाओं से संबंधित सभी संपर्क विवरण तथा अन्य उपयुक्त जानकारी आपके पॉलिसी दस्तावेज में दी गई हो।

प्रश्न: अपनी यात्रा की अवधि में कटौती करने पर क्या मुझे मेरी पॉलिसी में प्रीमियम वापस मिल सकता है?
उत्तर:  यदि आपकी यात्रा नहीं होती और आपके पास इसका साक्ष्य है, तो पॉलिसियों में सामान्यतः प्रशासनिक लागतों की कटौती करते हुए प्रीमियम वापस करने का प्रावधान रहता है। जब यात्रा में कटौती की जाती है, तो पॉलिसियों में कुछ निश्चित शर्तों के अधीन प्रीमियम वापस मिल या नहीं मिल सकता है। आपको अपना दस्तावेज अवश्य पढ़कर यह समझ लेना चाहिए कि ऐसा कोई प्रावधान है कि नहीं, और यदि है, तो यह कैसे कार्य करता है।

प्रश्न: क्या मेरी वीज़ा स्थिति, विदेशी यात्रा बीमा प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है?
उत्तर:  अधिकांश मामलों में ऐसा होता है। सामान्यतः ऐसी पॉलिसियाँ ऐसे यात्रियों के लिए होती हैं जो अन्य देशों में व्यवसाय या छुट्टियाँ मनाने या शिक्षा या अन्य प्रयोजनों से यात्राएँ करते हैं, तथा स्थायी रूप से विदेश में बसने के प्रयोजन से यात्रा नहीं करते।