सेमिनार रिपोर्ट 2013-14 - पॉलिसी धारक

सेमिनार रिपोर्ट 2013-14

`मोटर बीमा' पर सेमिनार चित्तूर, आंध्रप्रदेश में 12 दिसंबर 2013 को 'रूरल एक्शन फॉर सोशल सर्विस' द्वारा आयोजित किया गया। इसमें लगभग 140 सहभागी थे जिन्होंने ग्रामीण जनता, पंचायत संबंधी लोगों, शिक्षकों, स्वयं-सहायता समूहों (एसएचजी) के सदस्यों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और ऑटो यूनियन नेताओं का प्रतिनिधित्व किया।

सेमिनार का उद्घाटन श्री के. श्रीधर, सहायक निदेशक, आईआरडीए द्वारा किया गया। उन्होंने मोटर बीमा रक्षा की आवश्यकता, वर्धित (एड-ऑनकवर) रक्षाओं और संबंधित नियमों और शर्तों के बारे में विस्तृत रूप से बताया । श्री वेंकट रेड्डी, मंडल प्रबंधक ने मोटर बीमा से परिचय दिया तथा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार मोटर बीमा के महत्व को बताया।

श्री बी.कृष्णप्पा, सहायक प्रबंधक, दी न्यू इंडिया एश्युरेंस कंपनी लिमिटेड ने दावा संबंधी दस्तावेजों की आवश्यकताओं सहित ‘स्वयं-क्षति’ खंड एवं ‘तृतीय-पक्ष’ खंड के लिए दावे की प्रक्रिया को स्पष्ट किया।

श्री पी.राजा रेड्डी, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता परिषद, चित्तूर ने आईआरडीए शिकायत कॉल सेंटर (आईजीसीसी) और समन्वित शिकायत प्रबंध प्रणाली (आईजीएमएस) के माध्यमों द्वारा पॉलिसीधारकों के लिए उपलब्ध शिकायत निवारण व्यवस्था के महत्व पर बल दिया। श्री राजेश एन., बीमा सलाहकार, एसबीआईलाइफ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ने ग्रामीण और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले (बीपीएल) परिवारों को ध्यान में रखते हुए बीमा की आवश्यकता के बारे में स्पष्ट किया।

सेमिनार के दौरान आईआरडीए की उपभोक्ता शिक्षा सामग्री का सेमिनार के सहभागियों के बीच वितरण किया गया। सत्र के अंत में, श्री चिट्टि बाबू, सचिव, रूरल एक्शन फॉर सोशल सर्विस द्वारा धन्यवाद किया गया।

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