पेंशन पॉलिसियाँ - पॉलिसी धारक
- फ्री-लुक अवधि
- बीमा कोष प्रणाली
- स्वास्थ्य बीमा की नवीकरणीयता
- स्वास्थ्य बीमा की सुवाह्यता
- समूह बीमा
- यूनिट लिंक्ड प्रोडक्ट्स
- पॉलिसीधारक सुरक्षा समिति
- डिस्टेंस मार्केटिंग (दूरस्थ विपणन)
- दावों की अस्वीकृति
- पेंशन पॉलिसियाँ
- ई-बीमा पॉलिसियां
- चेतावनियाँ एवं दण्ड
- जीवन बीमा अनाथ (ऑर्फन) पॉलिसियों की देखरेख
- विज्ञापनों पर संशोधित दिशा-निर्देश
- बीमा कोष प्रणाली
- स्वास्थ्य बीमा में मानकीकरण संबंधी दिशानिर्देश
- आईआरडीए स्वास्थ्य बीमा विनियम - 2016
पेंशन पॉलिसियाँ
एक स्थाई सेवानिवृत्त आय के माध्यम से पेंशन उत्पाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करते हैं।
पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए, आईआरडीए ने जीवन बीमा उद्योग के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो ये उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। इनमें शामिल हैं:
निम्न पर लागू बीमाकृत लाभ की बिक्री के समय सभी पेंशन उत्पादों में स्पष्ट रूप से परिभाषित निश्चित लाभ होगा
1 मृत्यु
2 अभ्यर्पण और
3 अधिकृत करना
बीमाकृत लाभ 0 प्रतिशत से कम नहीं होगा
इस लाभ का उपयोग मृत्यु की तिथि, अभ्यर्पण या अधिकृत तिथि पर किया जाएगा, जैसाकि अनुबंधित है।
पेंशन उत्पाद का बीमा कवर आस्थगन अवधि तक हो सकता है या वे राइडर्स की पेशकश कर सकते हैं।
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