मोटर बीमा - पॉलिसी धारक

मोटर बीमा


प्रश्न: मुझे कौन सा मोटर बीमा कवर खरीदना चाहिए? क्या मुझे केवल व्यापक बीमा या दायित्व पॉलिसी लेनी चाहिए?
उत्तर:  भारत में सार्वजनिक सड़कों पर चलने वाले सभी वाहनों के लिए तृतीय पक्ष देयता बीमा अनिवार्य है। इसमें दूसरों को लगने वाली चोट और क्षति की देयता भी शामिल हैं जिनके लिए आप जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा, व्यापक / पैकेज पॉलिसी के ज़रिये नुकसान का कवर या वाहन को खुद की क्षति कवर करना समझदारी है, जो बीमित वाहन की ‘‘देयता’’ के साथ साथ ‘‘स्वयं क्षति/ ऑन डैमेज’’ को भी कवर करती है। केवल देयता (लायबिलिटी ओनली) कवर को एक्ट ओनली कवर भी कहा जाता है।

प्रश्न: प्रीमियम कैसे निर्धारित की जाती है?
उत्तर:  आप जो प्रीमियम भुगतान करेंगे उसे कई कारक निर्धारित करते हैं। स्वयं से होने वाले नुकसान के कवर के लिए अलग-अलग बीमा कंपनियाँ समान कवरेज के लिए अलग-अलग प्रीमियम चार्ज करती हैं। देखभाल कर खरीदारी करें, तुलना के लिए तीन या उससे ज़्यादा कंपनियों के कोट्स जमा करना उपयोगी होगा। विभिन्न बीमा कंपनियों की वेबसाइटों की जाँच करें, यह प्रीमियम की तुलना करने में आपकी मदद करेगा। काटे जाने वाली मदों/ डिडक्टिबल्स, कवरेज और आईडीवी की तुलना करना न भूलिये क्योंकि एक बीमा कंपनी की प्रीमियम कम हो सकती है लेकिन कटौती योग्य राशि अधिक, कवरेज कम और आईडीवी भी कम हो सकती है, जो कि दावे के निपटारे के समय आप पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। अपने एजेंट को निम्नलिखित मदों (आइटमों) के बारे में जानकारी देने के लिए तैयार रहें जिनका उपयोग आमतौर पर आपकी प्रीमियम का निर्धारण करने के लिए किया जाता है: इंजन नंबर के साथ वाहन पंजीकरण विवरण, चेसिस नंबर, वाहन की श्रेणी, क्यूबिक क्षमता, बैठने की क्षमता, आदि (वास्तव में, सभी प्रासंगिक जानकारी आरसी बुक/ कार्ड में होती है और उसी की एक कॉपी सौंपी जा सकती है) टैक्स भुगतान विवरण, फिटनेस प्रमाण पत्र, चालक के बारे में जानकारी - उम्र, लिंग, योग्यता, लाइसेंस वैधता, पिछला बीमा इतिहास यदि कोई हो। स्वयं क्षति कवरेज कवरेज के लिए व्यक्तिगत बीमा कंपनियों द्वारा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के पास दरें दाखिल करने के बाद विधिवत मूल्यांकन स्वयं किया जा सकता है। इसको निम्नलिखित कारकों पर निर्धारित किया जाता है - वाहन की आयु; डिस्कॉउन्ट्स/ लोंडिंग्स - उपयुक्त बोनस/ लोडिंग/ डिस्कॉउंट्स अतीत के दावों के अनुभवों के साथ प्रीमियम की गणना करते समय ध्यान में रखे जाते हैं। आईडीवी ( इंश्योर्ड डिक्लेयर वैल्यू / बीमित घोषित मूल्य)। तृतीय पक्ष देयता के लिए प्रीमियम आईआरडीए द्वारा निर्धारित किया गया है और यह सभी बीमाकर्ताओं के लिए समान है बीमा में अवरोध आने पर वाहन का निरीक्षण कराना ज़रूरी होगा और उसके लिए अतिरिक्त शुल्क वहन करना होगा।

प्रश्न: कौन सी कवरेज सीमा मेरी जरूरतों को पूरा करेंगी?
उत्तर:  वाहन के लिए बीमित राशि को ‘‘बीमित घोषित मूल्य / इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू’’ कहा जाता है और यह वाहन के वर्तमान बाजार मूल्य को दर्शाता है। देयता बीमा के तहत तृतीय पक्ष देयता बीमा कवर किया जाता है। तृतीय पक्ष चोट के लिए असीमित कवरेज है और थर्ड पार्टी के संपत्ति के नुकसान को 7,50,000 रुपये की राशि तक कवर किया जाता है। बीमित के पास तृतीय पक्ष की संपत्ति के नुकसान हेतु कवरेज को रु. 6,000 तक सीमित करने का विकल्प है जबकि "केवल देयता" प्रीमियम में कमी होगी।

प्रश्न: मुझे अपनी नई निजी कार या नए टू-व्हीलर के लिए कौन सी पॉलिसी खरीदनी चाहिए?
उत्तर:  उत्त। आप या तो नई निजी कार और नए टू-व्हीलर के लिए क्रमशः 3 वर्ष और 5 वर्ष की अवधि के लिए बंडल नीति या दीर्घकालिक देयता केवल नीति खरीद सकते हैं। हालांकि, वार्षिक पैकेज या वार्षिक देयता केवल नई निजी कार या नए टू व्हीलर के लिए नीति उपलब्ध नहीं है क्योंकि इसकी अनुमति नहीं है।

प्रश्न: मुझे बंडल की गई नीति को कब नवीनीकृत करना चाहिए?
उत्तर:  बंडल नीति के तहत खुद का नुकसान (ओडी) कवर एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य है और इसलिए, एक साल की अवधि समाप्त होने पर ओडी अनुभाग का नवीनीकरण किया जाना चाहिए। हालांकि, बंडल नीति के तहत थर्ड पार्टी कवर तीन साल (नई निजी कारों के लिए) या पांच साल (नए दोपहिया वाहनों के लिए) के लिए मान्य है और इसलिए, इसे 3 या 5 साल की अवधि की समाप्ति पर नवीनीकृत किया जाना चाहिए जैसा कि मामला हो सकता है।

प्रश्न: मुझे अपनी पॉलिसी के नवीनीकरण के लिए बीमा कंपनी से कब संपर्क करना चाहिए?
उत्तर:  उत्त। आपको अपनी मौजूदा पॉलिसी अवधि समाप्त होने से कम से कम 15 दिन पहले बीमा कंपनी से संपर्क करना चाहिए।

प्रश्न: क्या है ऐड-ऑन कवर?
उत्तर:  अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर आधार पॉलिसी के तहत ऐड-ऑन कवर कवर बढ़ाता है। विभिन्न बीमाकर्ताओं के पास उनके पास अलग-अलग ऐड-ऑन उपलब्ध हैं। शून्य मूल्यह्रास कवर, चालान कवर पर वापसी, नो क्लेम बोनस प्रोटेक्शन बाजार में मौजूद कुछ सबसे आम ऐड-ऑन कवर हैं। आप इन ऐड-ऑन के तहत विस्तृत कवरेज के लिए आईआरडीएआई की वेबसाइट (irdai.gov.in) पर जा सकते हैं।

प्रश्न: ‘‘नो क्लेम बोनस’’ एन.सी.बी. क्या है?
उत्तर:  नो क्लेम बोनस (एनसीबी) पिछली पॉलिसी की अवधि के दौरान कोई भी दावा न करने पर मिला एक बीमा अर्जित लाभ है। भारत में मौजूदा नियमों के अनुसार, यह स्वयं क्षति (ऑन डैमेज) क्षति प्रीमियम (और देयता प्रीमियम पर नहीं) पर 20 प्रतिशत से लेकर बढ़ते हुए अधिकतम 50 प्रतिशत तक हो जाता है। हालांकि, अगर कोई दावा दर्ज कराया जाता है, तो नो क्लेम बोनस आगे की पॉलिसी अवधि में समाप्त हो जाता है। एनसीबी बीमित को दिया जाता है न कि बीमित वाहन को। इसलिए, वाहन के हस्तांतरण पर, बीमा पॉलिसी नए मालिक के नाम पर हस्तांतरित की जा सकती है लेकिन एनसीबी नहीं। नए मालिक को बकाया पॉलिसी अवधि के लिए एनबीसी के प्रति अंतर का भुगतान करना होगा। वास्तविक मालिक हालांकि, उसके द्वारा खरीदे गए नए वाहन पर एनसीबी का उपयोग कर सकता है।

प्रश्न: यदि मैं अपनी इंश्योरेंस कंपनी बदलना चाहूं तो क्या नो क्लेम बोनस भी स्थानान्तरित हो जाएगा ?
उत्तर:  हाँ, यदि नवीकरण पर बीमाकर्ता को बदलते हैं तो भी एनसीबी सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। आपको वर्तमान बीमा कंपनी से मिला नवीकरण नोटिस अर्जित एनबीसी के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना होगा। वैकल्पिक रूप से, अपनी मूल पॉलिसी, खत्म हो रही पॉलिसी को एक प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करके बता सकते हैं कि आपने खत्म हो रही पॉलिसी पर कोई दावा दर्ज नहीं कराया है। इसके लिए साक्ष्य के रूप में नवीकरण नोटिस या पूर्व बीमा कंपनी से एनबीसी पात्रता की पुष्टि का पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।

प्रश्न: क्या मेरी प्रीमियम को कम करने के लिए छूट मिलेगी?
उत्तर:  एनसीबी के अलावा, अतिरिक्त छूट निम्न के अंतर्गत उपलब्ध हैं - आटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की सदस्यता के लिए स्व क्षति प्रीमियम में छूट, विंटेज कार्स (विंटेज एंड क्लासिक कार क्लब ऑफ इंडिया द्वारा प्रमाणित प्राइवेट कारें), ऑटोमोबाइल रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई), पुणे द्वारा अनुमोदित चोरी रोकने वाले उपकरण लगाने पर और उसकी स्थापना को एएआई द्वारा ने मंजूरी दी गई हो, नेत्रहीनों, विकलांगों और मानसिक रूप से अक्षम लोगों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन / संशोधित वाहनों के लिए, जो कि आरसी बुक में संबंधित आरटीए द्वारा उपयुक्त से समर्थित हों; स्वैच्छिक अतिरिक्त डिडक्टिबल/ अधिशेष चुनने के लिए। ‘‘केवल तृतीय पक्ष’’ के अंतर्गत थर्ड पार्टी प्रॉर्टी डैमेज (टीपीपीडी) में कमी के लिए 750,000 रु. से 6000 रु. तक की छूट उपलब्ध है।

प्रश्न: क्या जीएसटी लागू है और कितना है
उत्तर:  हां, जीएसटी लागू है और कानून के प्रचलित नियम के अनुसार होगा।

प्रश्न: डिडक्टिबल या कटौती योग्य राशि क्या है?
उत्तर:  डिडक्टिबल या ‘‘आधिक्य’’ वह राशि है, जिस पर कि दावा देय होगा। अधिकांश वाहनों के लिए यह एक सामान्य मानक / अनिवार्य आधिक्य राशि है जो दुपहिया वाहनों के लिए 100 रुपए से लेकर, प्राइवेट कारों और व्यवसायिक वाहनों के लिए 2000 रुपए तक हो सकती हैं, जिसका बढ़ना वाहन की क्यूबिक क्षमता/ भारवहन क्षमता पर निर्भर करता है। हालांकि, कुछ मामलों में बीमा कंपनी अतिरिक्त आधिक्य लगा सकती है जो कि वाहन की उम्र या दावों की उच्च आवृति होने पर निर्भर करता है।

प्रश्न: पॉलिसी में कोई भी परिवर्तन दर्ज कराने की क्या प्रक्रिया है?
उत्तर:  यदि पॉलिसी में पते या वाहन में कोई संशोधन या इसके उपयोग में कोई बदलाव जैसा कोई परिवर्तन करना है तो यह बीमा कम्पनी द्वारा पृष्ठांकन द्वारा (इंडॉर्समेंट) किया जा सकता है। परिवर्तन के लिए साक्ष्य के साथ बीमा कंपनी को एक पत्र भेजें और पृष्ठांकन प्राप्त करें। कुछ पृष्ठांकन के लिए आपको अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है। अनुमोदन की शुद्धता की जाँच करें।

प्रश्न: मोटर वाहन अधिनियम के तहत बीमा का प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस) क्या है?
उत्तर:  केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 141 के अनुसार, बीमा का प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस) केवल फार्म 51 में ही जारी किया जाना चाहिए। यह केवल मोटर वाहन बीमा में ही है, यह पॉलिसी से अलग है, बीमा का एक अलग प्रमाण पत्र बीमा कंपनियों द्वारा जारी किया जाना आवश्यक है। इस दस्तावेज़ को हमेशा वाहन के साथ रखा जाना चाहिए। पॉलिसी को घर / कार्यालय में अलग से संभाल कर रखना चाहिए।

प्रश्न: यदि मैं अपने वाहन में सीएनजी या एलपीजी किट लगाता हूं तो क्या बीमा कंपनी को सूचित करना ज़रूरी है?
उत्तर:  यदि वाहन में सीएनजी या एलपीजी किट लगाया जाता है तो सड़क परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) कार्यालय को सूचित किया जाना चाहिए जहाँ वाहन पंजीकृत किया गया है, ताकि वे वाहन के पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) में परिवर्तन का एक नोट लिख सकें। बीमा कंपनी को भी सूचित किया जाना चाहिए ताकि किट को उसके मूल्य पर अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर ‘‘ओडी’’ सेक्शन और ‘‘टी पी’’ सेक्शन के अंतर्गत कवर किया जाए।

प्रश्न: सार्वजनिक स्थानों पर चलने के दौरान वाहन में रखे जाने वाले दस्तावेज कौन-कौन से हैं?
उत्तर:  बीमा प्रमाणपत्र पंजीकरण प्रमाणपत्र की फोटोकॉपी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र वाहन चलाने वाले व्यक्ति के ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी

प्रश्न: क्या मैं मेरे वाहन के खरीदार को अपना बीमा हस्तांतरण कर सकता हूं?
उत्तर:  हाँ, वाहन के खरीदार को बीमा हस्तांतरित किया जा सकता है, इसके लिए विक्रेता को बीमा कंपनी को इस तरह के हस्तांतरण की लिखित रूप में जानकारी प्रदान करनी होगी। एक नया प्रस्ताव प्रपत्र / प्रपोज़ल फॉर्म भी भरना होगा। बीमा हस्तांतरण के लिए हस्तांतरण की तारीख से पॉलिसी समापन तक के लिए एनसीबी की यथानुपात वसूली के साथ नाममात्र का शुल्क लिया जाता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि व्यापक / पैकेज पॉलिसीयों में स्वामित्व का हस्तांतरण, हस्तांतरण की तारीख से 14 दिनों के भीतर दर्ज किया जा सकता है ऐसा न होने पर वाहन को स्वयं क्षति के लिए कोई दावा देय नहीं होगा

प्रश्न: क्या मैं पिछले मालिक के नाम पर बीमा को जारी रख सकता हूं जबकि आरटीओ रिकॉर्ड में वाहन मेरे नाम पर स्थानांतरित हो गया है?
उत्तर:  नहीं, पंजीकरण और वाहन का बीमा हमेशा एक ही नाम और एक ही पते पर होना चाहिए। अन्यथा दावा देय नहीं होता है। एक नया प्रस्ताव प्रपत्र भरने की भी आवश्यकता होती है। बीमा हस्तांतरण के लिए नाममात्र का शुल्क लिया जाता है।

प्रश्न: मैंने बीमा पॉलिसी खो दी है। क्या मुझे एक डुप्लीकेट कॉपी मिल सकती है?
उत्तर:  हाँ, लिखित अनुरोध के साथ उसी कार्यालय से संपर्क कीजिए जहाँ से पॉलिसी जारी की गई थी। पॉलिसी की डुप्लीकेट कॉपी जारी करने के लिए नाममात्र का शुल्क लिया जाता है।

प्रश्न: मोटर बीमा दावे के लिए कौन -कौन से दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने आवश्यक हैं?
उत्तर:  आम तौर पर, निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हैं। हालांकि, पूर्ण सूची के लिए अपनी पॉलिसी को अच्छी तरह से पढ़िये- विधिवत भरा हुआ दावा प्रपत्र, वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र, नुकसान का मूल अनुमान, मरम्मत का मूल चालान और भुगतान रसीद। यदि नकदी रहित सुविधा का लाभ उठाया गया है तो केवल मरम्मत चालान प्रस्तुत करना होगा और यदि आवश्यकता होगी तो एफआईआर लगेगी। चोरी होने पर दावों के लिए, चाबियाँ जमा करनी होगी। चोरी वाले दावों में गैर अनुमार्ग प्रमाण पत्र / नॉन ट्रैसेबल प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता होगी।

प्रश्न: क्या मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी के नवीनीकरण के लिए पीयूसी सर्टिफिकेट अनिवार्य है?
उत्तर:  हां बीमा पॉलिसी के नवीनीकरण की तारीख पर वैध पीयूसी सर्टिफिकेट रखना अनिवार्य है।