व्यक्तिगत एजेंट - पॉलिसी धारक

व्यक्तिगत एजेंट

एक व्यक्तिगत एजेंट वह है जिसे अपेक्षित प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है, जिसने एक परीक्षा उत्तीर्ण की है और जिसे आम लोगों को बीमा पॉलिसियाँ बेचने तथा बिक्री उपरांत सेवाओं जिसमें दावे के समय सहायता करना भी शामिल है, के लिए आईआरडीए द्वारा विधिवत लाइसेंस दिया जाता है। एजेंट का लाइसेंस जीवन बीमा, गैर-जीवन  बीमा या दोनों के लिए हो सकता है। एक जीवन बीमा कंपनी और एक गैर-जीवन बीमा कंपनी का प्रतिनिधित्व करने के अलावा एजेंट स्वास्थ्य बीमा बिक्री हेतु एक स्वास्थ्य बीमा कंपनी फसल बीमा बेचने के लिए किसी भारतीय कृषि बीमा कंपनी और क्रेडिट बीमा हेतु भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।

 जब भी आप कोई पॉलिसी खरीद रहे हों तो कृपया एजेंट की पहचान सत्यापित करने के लिए उसका लाइसेंस और पहचान पत्र देखने की माँग  करें।

आईआरडीए लाइसेंस प्राप्त कई बीमा एजेंट म्युचुअल फंड या राष्ट्रीय लघु बचत संगठन जैसे अन्य वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं का प्रतिनिधित्व भी करते हैं और आपको अपने उत्पादों व योजनाओं को खरीदने में मदद करते हैं।

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agents code of conduct.pdf