Document Detail
प्राधिकरणकी 107वीं बैठककेकार्यवृत्त
20 दिसंबर, 2019को पूर्वाह्न10.30 बजे हैदराबादमें आयोजित
उपस्थित
पूर्णकालिकसदस्य सुश्री.पौर्णिमागुप्ते
पूर्णकालिकसदस्य श्रीप्रविणकुटुम्बे
पूर्णकालिकसदस्य श्रीसुजायबैनर्जी
साथहीं उपस्थित
पदनामितअधिकारी
अध्यक्षने उपस्थितसदस्यों कास्वागत किया। उन्होनेश्री के. गणेश,पूर्णकालिकसदस्य (जीवन)
कार्यसूची की मदोंपरविचार-विमर्शआरंभ हुआ।
4.31मार्च, 2019 कोसमाप्त वर्षके लिए लेखाओंका वार्षिक विवरण
4.1 प्रस्तुतकिया गया किआईआरडीएअधिनियम, 1999 केअनुच्छेद 17 केप्रावधानोंऔर आईआरडीए(लेखाओं औरअभिलेखाओं कावार्षिकविवरण का फार्म)नियम 2001 केअंतर्गतनिर्धारितनियमों केअनुसार,आईआरडीएआईअपनी लेखाओंऔर प्रासंगिकअभिलेखाओं कारख-रखाव करताहै।
4.2 वर्ष 2018-19 केलिए वार्षिकलेखाओं कीलेखा परीक्षापहलेआईआरडीएआई के आन्तरिकलेखा परीक्षाविभाग द्वाराकी जाती थी औरबाद मेँ भारतीयलेखा नियंत्रकऔर महालेखा परीक्षक(सी एण्ड ए जी)द्वारा कीजाती थी।अंतिम लेखाओंके अनुसार, 2018-19मेंपरिचालनों कापरिणाम, पिछलेवर्ष मेँ रु. 55.29करोड की तुलनामें 2018-19 में अधिशेष के रूपमेँ रु 98.53 करोडरहा है ।भारतीय लेखा नियंत्रकऔर महालेखापरीक्षकद्वारावार्षिकलेखाओं केसंबंध में कोईप्रतिकूल रायनहीं व्यक्त कीगयी थी। लेखा नियंत्रकव महालेखापरीक्षकद्वारा जारीकी गयी पृथकलेखा परीक्षारिपोर्ट,वर्ष 2018-19 के लिएलेखाओं कोअपनाये जानेके लिएप्राधिकरण केसम्मुख रखीगयी।
4.3 प्राधिकरणको सलाह दीगयी कि वहवार्षिकलेखाओं को हरवर्ष हरप्रकार से समयपर पूरा करे,ताकि यह सुनिश्चितकिया जा सकेकि वे हर वर्ष
4.4प्राधिकरणने, 31 मार्च, 2019 कोसमाप्त वर्षके लिए आईआरडीएआईवार्षिक खातेअपना लिये।
12. अध्यक्षऔर सदस्योंद्वारा कियेगये विदेशी दौरोंका,
प्राधिकरणद्वारा विवरणनोट किया गया ।
13. नोडलविभाग द्वाराकी गयीविनियामककार्रवाईयोंका, 1 जुलाई, 2019से 30 सितंबर, 2019की अवधि केलिए तिमाहीविवरण
प्राधिकरणने 30 सितंबर,2019को समाप्ततिमाही के दौरानकी गयी विनियामककार्रवाईयोंको नोट किया
14. 16सितंबर, 2019 से 10दिसंबर, 2019 केदौरान जारीकिये गयेपरिपत्रों
प्राधिकरणने इस अवधि केदौरान जारीकिये गये परिपत्रोंको नोट किया।
19. प्रारूपआईआरडीएआई(तृतीय पक्षप्रशासक-स्वास्थ्यसेवाएँ)(संशोधन)विनियम, 2019
19.1यहप्रस्तुत कियागया कि; 7अक्तूबर, 2019 कोआयोजित अपनी106वीं बैठक मेंप्राधिकरण केसम्मुखउपरोक्तविनियमों काप्रारूपप्रस्तुतकरते हुए,परिच्छेद 2(5)में गलती से “
19.2 प्राधिकरणनेअसावधानीवशहुई इस गलतीमें सुधार केलिए की गयीकार्रवाई कोनोट किया।
20. जून, 2019 कोसमाप्ततिमाही औरसितंबर, 2019 कोसमाप्त छमाहीके लिएगैर-जीवन औरजीवनबीमाकर्ताओंद्वारासार्वजनिकप्रकटीकरणोंकी स्थिति
20.1 प्राधिकरणने नोट कियाकिभारतीयजीवन बीमा निगम
20.2 गैर-जीवनबीमाकर्ताओंके संबंध में
20.3प्राधिकरणने कार्यसूचीनोट की औरनिर्देश दियेकि इनकंपनियों कोअनुपालन करनेके लिए एकसप्ताह का समयदिया जानाचाहिए।
21. बीमा क्षेत्रमें इण्ड ए एसकाकार्यान्वयन
21.1 प्राधिकरणने, भारत मेंबीमा क्षेत्रमें इण्ड एएसकेकार्यान्वयनकी स्थिति कोनोट किया। यहसूचित कियागया कि इण्ड एएस104 (बीमासंविदाएँ), समतुल्यआईएफआरएस 4 औरपरवर्ती कोअन्तर्राष्ट्रीयस्तर परधीरे-धीरेहटाया जा रहाहै। इसलिए,इसका अब फिरसेकार्यान्वयनकरने में होनेवाले खर्च औरप्रयासव्यर्थ होंगे,जिनसे बचा जासकता है।आईएफआरएस 17समतुल्य को भारतमें लागू करनेमें, इसकीपरिचालन-जटिलताओंके कारण, काफीप्रयास करने होंगे।इसलिए,अन्तरिम उपायके रूप मेंइण्ड ए एस 104 को कार्यान्वितकरना वांछनीयनहीं होगा।इसके अलावा,इण्ड ए एस 109 कोभारत में आईएफआरएस17 समतुल्य से पूर्वकार्यान्वितकरना, परिसंपत्तिदेयताअसंतुलन कीवजह से, वित्तीयविवरणियोंमें अस्थिरताका कारण बन सकताहै, आईएफआरएस 17के समतुल्यइंड ए एस 109 और इंडए एस को भारतमें साथ-साथकार्यान्वितकिया जा सकताहै।
21.2 प्राधिकरणने, बीमाक्षेत्र मेंइण्ड एएस को लागूकरने सेपूर्व, उनविभिन्नमुद्दों परविचार-विमर्शकिया, जिन केसंबंध मेंकार्रवाई परविचार करनाआवश्यक है,जिनमें शामिलहैं (i) बीमाअधिनियम, 1938 केअनुच्छेद 11में संशोधन
21.3 यथोचितविचार-विमर्शके बाद,प्राधिकरण नेनिम्नलिखितमंजूर किया
बैठक सभीसदस्यों केप्रतिधन्यवादज्ञापन के साथसंपन्न हुई।
अध्यक्ष