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FAQs
प्राधिकरण को आईआरडीएआई (कॉर्पोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र ( सीओआर ) के लिए आवेदन कैसे प्रस्तुत किया जाता है?
IRDAI (कॉर्पोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 के तहत किए गए सभी आवेदन ऑनलाइन मोड के माध्यम से प्राधिकरण को सीधे (बीमाकर्ताओं के माध्यम से नहीं) प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
https://agencyportal.irdai.gov.in/ पर देखा जा सकता है । पोर्टल उपयोगकर्ताओं के लिए सहायता फ़ाइल भी इस लिंक पर उपलब्ध है।
विशेष रूप से बीमा मध्यस्थता करने वाले कॉर्पोरेट एजेंट के लिए पूंजी की आवश्यकता क्या है? यह मौजूदा सीए को विशेष रूप से बीमा व्यवसाय करने वाले को कैसे प्रभावित करेगा?
नए विनियमों के अनुसार, विशेष रूप से बीमा मध्यस्थता करने वाले एक कॉर्पोरेट एजेंट के पास न्यूनतम शेयर पूंजी या पचास लाख रुपये का योगदान होना चाहिए और उसे हर समय पचास लाख रुपये का शुद्ध मूल्य बनाए रखना चाहिए।
नए विनियमों के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र ( सीओआर ) के लिए सभी आवेदकों को बोर्ड द्वारा अनुमोदित खुली वास्तुकला नीति प्रस्तुत करनी होगी?
हाँ। प्रत्येक कॉर्पोरेट एजेंट, प्राधिकरण के साथ पंजीकरण की मांग के समय, बीमा उत्पादों की याचना और सर्विसिंग के तरीके पर एक बोर्ड या इसके समकक्ष अनुमोदित नीति को फाइल करेगा। यह सभी मामलों में आवश्यक है, भले ही आवेदक केवल एक ही टाई-अप या एकाधिक टाई-अप रखने की योजना बना रहा हो।
नीति में, दूसरों के बीच, एकल या एकाधिक टाई-अप, टाई-अप में भागीदार, व्यापार मिश्रण, बेचे गए उत्पादों के प्रकार, शिकायत निवारण तंत्र और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं में कॉर्पोरेट एजेंट द्वारा अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण को शामिल किया जाएगा। .
नियम के तहत आवश्यक सभी चीजें क्या हैं जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति में प्रदान की जानी चाहिए। 20 (1)?
बोर्ड या समकक्ष अनुमोदित नीति में कॉरपोरेट एजेंट द्वारा एकल या एकाधिक टाई-अप, टाई-अप में प्रस्तावित भागीदारों, व्यापार मिश्रण, बेचे गए उत्पादों के प्रकार, शिकायत निवारण तंत्र और रिपोर्टिंग आवश्यकताएं।
हालांकि, बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति संपूर्ण हो सकती है और इसमें अन्य सभी मामले शामिल हो सकते हैं जो वे कॉर्पोरेट एजेंसी के पंजीकरण और कामकाज के लिए उपयुक्त और आवश्यक समझते हैं।
कॉर्पोरेट एजेंटों के रूप में कार्य करने के लिए बुनियादी ढांचे की आवश्यकता के संबंध में पंजीकरण प्रमाणपत्र ( सीओआर ) के लिए आवेदकों को कौन से सहायक साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए ?
अनुबंध 2 के खंड ए (ई) के अनुसार, विभिन्न कार्यालयों और शाखा कार्यालयों के लिए कार्यालय स्थान/उपकरण/प्रशिक्षित जनशक्ति आदि के संबंध में स्वामित्व/पट्टा समझौते के कागजात जैसे सहायक साक्ष्य के साथ बुनियादी ढांचे का विवरण। स्थानों को प्रस्तुत किया जाना है।
सूचीबद्ध कंपनियों, बैंकों और एनबीएफसी को ऊपर बताए अनुसार सहायक साक्ष्य प्रस्तुत करने से छूट दी गई है। ऐसे आवेदकों को केवल ऐसी जानकारी प्रदान करने वाले अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित एक सामान्य उपक्रम प्रस्तुत करना होगा।
विभिन्न प्रकार के आवेदकों से विनियमों के अनुबंध 2 के खंड ए (एफ) के संबंध में (प्रशासनिक व्यय, वेतन और मजदूरी और अन्य व्यय, राजस्व खाता, लाभ और हानि खाता और अनुमानित 3 वर्षों के लिए बैलेंस शीट) के संबंध में क्या आवश्यकता है ?
इन आवश्यकताओं का अनुपालन उन सीए के साथ किया जाना है जिन्हें विशेष रूप से बीमा मध्यस्थता के उद्देश्य से शामिल किया गया है। अन्य कॉर्पोरेट एजेंटों और बैंकों के संबंध में, व्यय, लाभ और हानि और बैलेंस शीट पर विस्तृत जानकारी के साथ वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।
एक आवेदक व्यवसाय की केवल एक पंक्ति में काम करने का विकल्प चुन सकता है अर्थात। जीवन, सामान्य या स्वास्थ्य। यदि आवेदक एक से अधिक लाइन या व्यवसाय की सभी तीन लाइनों में काम करना चाहता है, तो क्या संस्था को दो या तीन अलग-अलग आवेदन करने होंगे?
ना। यदि कोई आवेदक एक से अधिक लाइन या व्यवसाय की तीनों लाइनों में काम करना चाहता है, तो वे समग्र सीओआर के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, आवेदन में स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि यह जीवन / सामान्य / स्वास्थ्य के लिए है या समग्र के लिए है।
पीओ/निर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण और परीक्षा का आयोजन कौन करेगा?
भारतीय बीमा संस्थान प्रशिक्षण आयोजित करेगा और परीक्षा मौजूदा अभ्यास के अनुसार एनएसई आईटी द्वारा आयोजित की जाएगी। इस व्यवस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन होने की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर पोर्टल में इसकी सूचना दी जायेगी।
निर्दिष्ट व्यक्तियों के स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या है? सीए पोर्टल पर इस तरह का स्थानांतरण कैसे किया जाएगा?
प्रत्येक एसपी अपने प्रमाण पत्र को किसी अन्य कॉर्पोरेट एजेंट को हस्तांतरित करने के इच्छुक हैं, तो वह केवल ट्रांसफरर कॉर्पोरेट एजेंट से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने के बाद ही नियम 7 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऐसा करेगा। यदि ट्रांसफरर कॉर्पोरेट एजेंट जारी करने में विफल रहता है। आवेदन की तिथि के 30 दिनों के भीतर एनओसी, यह माना जाएगा कि एनओसी जारी किया गया है और उन्हें प्रस्तावित स्थानांतरण के लिए कोई आपत्ति नहीं है।
क्या बीमाकर्ताओं को सीए का ऑनसाइट निरीक्षण करना होता है?
ना। विनियम 27 के अनुसार, प्राधिकरण को किसी कॉर्पोरेट एजेंट के रिकॉर्ड और उसकी गतिविधियों के प्रदर्शन का कभी भी निरीक्षण करने की शक्ति है और किसी भी कमी के मामले में, प्राधिकरण उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है। एक कॉर्पोरेट एजेंट के निरीक्षण और लेखा परीक्षा के लिए लागू प्रक्रिया का उल्लेख इन विनियमों की अनुसूची IV में किया गया है।
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एक कॉर्पोरेट एजेंट कितने बीमाकर्ताओं के साथ गठजोड़ कर सकता है?
कॉर्पोरेट एजेंट (जीवन) के रूप में पंजीकृत एक कॉर्पोरेट एजेंट का तीन जीवन बीमाकर्ताओं के साथ समझौता हो सकता है। उसी तर्ज पर, एक कॉर्पोरेट एजेंट (सामान्य) और कॉर्पोरेट एजेंट (स्वास्थ्य) अपने-अपने व्यवसाय में अधिकतम तीन बीमाकर्ताओं के साथ व्यवस्था कर सकते हैं। एक कॉर्पोरेट एजेंट (समग्र) का जीवन, सामान्य और स्वास्थ्य में से प्रत्येक में तीन बीमाकर्ताओं के साथ गठजोड़ हो सकता है।
क्या कोई समय सीमा है जिसके भीतर कॉर्पोरेट एजेंट को प्राधिकरण को गठजोड़ पर जानकारी का खुलासा करने की आवश्यकता है?
विनियम के अनुसार। 23 (ए) इन विनियमों के तहत पंजीकृत कॉर्पोरेट एजेंटों को अपने उत्पादों के वितरण के लिए बीमा कंपनियों के साथ व्यवस्था करनी होगी। इन व्यवस्थाओं को ऐसी व्यवस्था करने के 30 दिनों के भीतर प्राधिकरण को बताना होगा। ऐसी व्यवस्था की न्यूनतम अवधि एक वर्ष के लिए होगी।
कॉर्पोरेट एजेंटों द्वारा किस प्रकार के रजिस्टरों का रखरखाव किया जाएगा और इनमें से प्रत्येक रजिस्टर में आवश्यक जानकारी होगी?
विनियम 30 के अनुसार, प्रत्येक कॉर्पोरेट एजेंट निम्नलिखित रजिस्टरों का रखरखाव करेगा।
ग्राहक विवरण का रजिस्टर:
ग्राहक का नाम; संपर्क पता; मोबाइल नंबर; नीति प्रकार; नीति संख्या; प्रीमियम राशि; प्रारंभ होने की तिथि; योजना और अवधि; सुनिश्चित राशि; नवीनीकरण विवरण
शिकायतों का रजिस्टर:
शिकायतकर्ता का नाम; शिकायत की प्रकृति; शिकायत की तिथि; नीति संख्या; एसपी विवरण; की गई कार्रवाई का विवरण।
निर्दिष्ट व्यक्तियों / अधिकृत सत्यापनकर्ताओं का रजिस्टर:
नाम; पता; टेलीफ़ोन नंबर।; फोटोग्राफ; रोजगार शुरू होने की तिथि; सेवा छोड़ने की तिथि; मासिक पारिश्रमिक
IRDAI (कॉर्पोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 में निर्दिष्ट के अलावा कॉर्पोरेट एजेंटों द्वारा अन्य कौन से रिकॉर्ड बनाए जाने हैं?
कॉर्पोरेट एजेंटों को रिकॉर्ड के रखरखाव के संबंध में आईआरडीएआई (जांच और निरीक्षण के लिए आवश्यक न्यूनतम जानकारी) विनियम 2020 के तहत रिकॉर्ड के रखरखाव की आवश्यकता का भी पालन करना होगा।
विनियमों के तहत कॉर्पोरेट एजेंट और/या बीमाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले रिटर्न/प्रमाण पत्र क्या हैं?
प्राधिकरण के साथ पंजीकृत कॉर्पोरेट एजेंटों की सूची प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट "www.irda.gov.in" पर उपलब्ध है।
क्या अर्धवार्षिक रिटर्न और शिकायतों की जानकारी दाखिल करने के लिए कोई प्रारूप है?
ये सभी प्रारूप कॉर्पोरेट एजेंसी पोर्टल में उपलब्ध कराए गए हैं।
कॉर्पोरेट एजेंटों के पंजीकरण और पीओ/एसपी/एवी के लिए प्रमाण पत्र जारी करने के लिए विभिन्न शुल्क भुगतान क्या हैं? भुगतान कैसे किया जाना है?
विभिन्न शुल्क जैसे। गैर-वापसी योग्य शुल्क, पंजीकरण शुल्क, निर्दिष्ट व्यक्ति / अधिकृत सत्यापनकर्ता शुल्क और अन्य शुल्क बिल डेस्क के माध्यम से प्रेषित किए जा सकते हैं।
कॉर्पोरेट एजेंटों को भी नीचे दिए गए बैंक विवरण के अनुसार एनईएफटी द्वारा भुगतान करने की अनुमति है;
बैंक खाता सं. : 860120100000681
लाभार्थी : भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI)
आईएफएससी कोड : बीकेआईडी0008601
बैंक और शाखा का नाम: बैंक ऑफ इंडिया, बशीरबाग , हैदराबाद
गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क - पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) जारी करने के लिए ₹ 10,000 पंजीकरण शुल्क - सीओआर के नवीनीकरण के लिए ₹ 25,000 नवीनीकरण शुल्क - प्रधान अधिकारी / निर्दिष्ट के लिए प्रमाण पत्र जारी करने के लिए ₹ 25,000 शुल्क
व्यक्ति / अधिकृत सत्यापनकर्ता - ₹ 500 प्रत्येक।
बिल डेस्क के माध्यम से भुगतान किया गया शुल्क कॉर्पोरेट एजेंटों के खाते में स्वतः अपडेट हो जाएगा। यदि भुगतान एनईएफटी के माध्यम से किया जाता है, तो कॉर्पोरेट एजेंटों को पोर्टल में यूटीआर नंबर के साथ विवरण प्रस्तुत करना होगा (" वेब वॉलेट रसीद प्रविष्टि / ऑफलाइन भुगतान " के तहत) जिसे प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और वेब वॉलेट खाते में जमा किया जाएगा। कॉर्पोरेट एजेंट।