व्यक्तिगत कोविड मानक स्वास्थ्य नीति पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: कोरोना कवच नीति

FAQs

सभी साधारण और स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के लिए वैयक्तिक कोविड मानक स्वास्थ्य पालिसी “कोरोना कवच पालिसी” प्रस्तावित करना अनिवार्य (मैंडेटरी) कर दिया गया है। 

 

“कोरोना कवच पालिसी” सभी 30 साधारण और स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित की जा रही है। उक्त 30 बीमाकर्ताओं के नाम निम्नानुसार हैं :

क्रम सं.

बीमाकर्ता का नाम

1

एक्को जनरल इंश्योरेंस लि.

2

आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.

3

बजाज अलायंज़ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.

4

भारती अक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.

5

चोलमंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.

6

एडेलवेइस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.

7

फ्यूचर जनराली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.

8

गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लि.

9

एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.

10

एचडीएफसी एरगो हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड

11

आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.

12

इफ़्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.

13

कोटक महिन्द्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.

14

लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस लि.

15

मैगमा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.

16

मणिपालसिगना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

17

मैक्स बूपा हेल्थ इंशयोरेंस कंपनी लि.

18

नवी जनरल इंश्योरेंस लि.

19

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि.

20

रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.

21

रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.

22

केयर हेल्थ इंश्योरेंस लि. (पूर्व में रेलिगेर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी)

23

रायल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.

24

एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.

25

स्टार हेल्थ एण्ड अलायड इंश्योरेंस कंपनी लि.

26

टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.

27

दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि.

28

दी ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी लि.

29

युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.

30

यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.


पालिसीधारक सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी नैदानिक (डायग्नास्टिक) केन्द्र में कोविड-19 के पाजिटिव रोगनिदान पर और अस्पताल में भर्ती आवश्यक होने की स्थिति में पालिसी के लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। इस पालिसी के अंतर्गत निम्नलिखित को कवर किया जाता हैः
क)    मूल कवरः क्षतिपूर्ति के आधार पर पालिसी के अंतर्गत निम्नलिखित व्यय कवर किये जाते हैं।
i.    कोविड अस्पताल में भर्ती संबंधी व्यय
ii.    होम केयर चिकित्सा संबंधी व्यय
iii.    आयुष चिकित्सा के लिए चिकित्सा व्यय
iv.    अस्पताल में भर्ती से पहले के चिकित्सा व्यय
v.    अस्पताल में भर्ती के बाद के चिकित्सा व्यय 
ख)    वैकल्पिक कवरः लाभ आधार पर पालिसी के अंतर्गत निम्नलिखित वैकल्पिक कवर दिया जाएगाः
i.    अस्पताल दैनिक नकदी--  प्रत्येक बीमित सदस्य के लिए एक पालिसी अवधि में अधिकतम 15 दिन के अधीन अस्पताल में निरंतर भर्ती के प्रत्येक 24 घंटे के लिए बीमित राशि का 0.5% देय है। 

 


प्रवेश के समय न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु कम से कम 65 वर्ष होगा।  बीमाकर्ता उत्पाद के अभिकल्प (डिजाइन) और कंपनी की जोखिम-अंकन नीति के अनुसार 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को कवर कर सकते हैं। 
आश्रित बच्चे / बच्चों को आयु के दिन 1 से लेकर 25 वर्ष की आयु तक कवर किया जाएगा। 


हाँ। “कोरोना कवच पालिसी” वैयक्तिक एवं परिवार फ्लोटर आधार पर उपलब्ध है। पालिसी स्वयं के लिए तथा निम्नलिखित पारिवारिक सदस्यों के लिए प्राप्त की जा सकती हैः
i.    कानूनी तौर पर विवाहित पत्नी/पति।
ii.    माता-पिता और सास-ससुर।
iii.    आश्रित बच्चे (अर्थात् स्वाभाविक और कानूनी तौर पर गोद लिये गये) जो दिन 1 से 25 वर्ष के बीच की आयु के हैं। यदि 18 वर्ष से अधिक आयु का बच्चा वित्तीय रूप से स्वतंत्र है, तो वह अपात्र होगा/होगी।

 


“कोरोना कवच पालिसी” प्रतीक्षा अवधि सहित, साढ़े तीन महीने (3½ महीने), साढ़े छह महीने (6½ महीने) और साढ़े नौ महीने (9½ महीने) की पालिसी अवधि के साथ उपलब्ध है।    


हाँ। इस पालिसी के अंतर्गत 15 दिन की प्रतीक्षा अवधि लागू है। 


इस पालिसी के अंतर्गत कमरा/आईसीयू/आईसीसीयू की कोई सीमा नहीं है।


क)    सर्जन, निश्चेतक (ऐनिस्थटिस्ट), चिकित्सा व्यवसायी, परामर्शदाता, विशेषज्ञ शुल्क चाहे चिकित्सा करनेवाले डाक्टर / सर्जन को सीधे अदा किये गये हों अथवा अस्पताल को। 
ख)    असंवेदनता (ऐनिस्थीजिया), खून, आक्सिजन, आपरेशन थियेटर प्रभार, शल्यचिकित्सीय उपकरण, वेंटिलेटर प्रभार, दवाइयाँ और औषध, रोगनिदान के लिए व्यय, रोगनैदानिक प्रतिबिंब रीतियाँ, पीपीई किट, दस्ताने, मास्क और ऐसे इसी प्रकार के अन्य व्यय। 
ग)    सड़क ऐम्बुलैंस अधिकतम रु. 2000/- प्रति अस्पताल में भर्ती के अधीन।
 


क)    अस्पताल दैनिक नकदी (वैकल्पिक कवर): प्रत्येक बीमित सदस्य के लिए पालिसी अवधि में अधिकतम 15 दिन के अधीन बीमित राशि का 0.5% प्रति दिन। 
ख)    होम केयर चिकित्साः अधिकतम 14 दिन तक प्रति घटना
ग)    सड़क ऐम्बुलैंसः रु. 2000/- तक प्रति अस्पताल में भर्ती।


उक्त पालिसी के अंतर्गत कुल प्रतिपूर्ति “वैकल्पिक कवर – अस्पताल दैनिक नकदी” सहित पालिसीधारक द्वारा विकल्प दी गई बीमित राशि से अधिक नहीं होगी।


कोविड 19 की चिकित्सा के लिए अस्पताल के रूप में सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई भी संगठन अस्पताल के रूप में माना जाएगा। इसके अलावा, परिपत्र दिनांक 16 जुलाई 2020 के अनुसार केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा अनुमति-प्राप्त किसी भी कामचलाऊ अथवा अस्थायी अस्पताल को अस्पताल अथवा नेटवर्क प्रदाता के रूप में माना जाएगा तथा बीमाकर्ता विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार दावों का निपटान करेंगे। संपूर्ण जानकारी के लिए परिपत्र को निम्नलिखित लिंक पर प्राप्त किया जा सकता है।
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हाँ। होम केयर चिकित्सा कोरोना कवच पालिसी के अंतर्गत कवर की जाती है। कोरोना कवच पालिसी की शर्तों के अनुसार, होम केयर चिकित्सा से चिकित्सा व्यवसायी की सलाह पर घर पर कोविड के लिए चिकित्सा प्राप्त करना अभिप्रेत है। 


नहीं। डे केयर और ओपीडी चिकित्साएँ इस पालिसी के अंतर्गत कवर नहीं की जातीं।


हाँ। अस्पताल में भर्ती होने की तारीख से 15 दिन पहले की अवधि के लिए अस्पताल में भर्ती से पहले किये गये चिकित्सा व्यय कवर किये जाते हैं।


हाँ। अस्पताल से डिस्चार्ज होने की तारीख से 30 दिन की अवधि के लिए अस्पताल में भर्ती के बाद किये गये चिकित्सा व्यय कवर किये जाते हैं। 


हाँ। चिकित्सा की आयुष प्रणालियों के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती के संबंध में किये गये व्यय कवर किये जाएँगे। 


उपलब्ध न्यूनतम बीमित राशि रु. 50,000 (पचास हजार रुपये) है और अधिकतम सीमा रु. 5,00,000 (पाँच लाख रुपये) है। ग्राहक पचास हजार के गुणजों में इन सीमाओँ के अंदर किसी भी बीमित राशि का चयन कर सकता है। 


एकल (सिंगल) प्रीमियम भुगतान की पद्धति है।


कोविड-19 से संबंधित कोई भी दावा, यदि उसका रोगनिदान पालिसी के प्रारंभ की तारीख से पहले किया गया हो, तो स्वीकार्य नहीं होगा। तथापि, कोविड 19 के लिए चिकित्सा की प्रक्रिया के दौरान, पहले से चल रही बीमारियों सहित किन्हीं भी सह-रुग्ण (कोमार्बिड) स्थितियों के लिए चिकित्सा के व्यय को पालिसी कवर करती है।    


कोविड 19 के लिए दावे का प्रसंस्करण कोविड 19 की चिकित्सा पर किये गये व्ययों की अनुमति देते हुए किया जाएगा तथा कोविड 19 के लिए चिकित्सा की प्रक्रिया के दौरान किसी भी सह-रुग्णता के लिए चिकित्सा के व्यय के दावे पर कार्रवाई पालिसी की शर्तों के अनुसार की जाएगी।


नवीकरण, अंतरण और सुवाह्यता को अनिवार्य (मैंडेटरी) नहीं किया गया है। तथापि, साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं को कोरोना कवच पालिसियों का नवीकरण करने, उनके अंतरण और उनकी सुवाह्यता को स्वीकार करने के लिए अनुमति दी गई है।


जोखिम-अंकन नीति के अधीन `कोरोना कवच’ पालिसी का नवीकरण पालिसीधारक द्वारा प्रयुक्त विकल्प के अनुसार साढ़े तीन महीने (3½ महीने), साढ़े छह महीने (6½ महीने) अथवा साढ़े नौ महीने (9½ महीने) की अतिरिक्त अवधियों के लिए किया जा सकता है। नवीकरण, यदि कोई हों, वर्तमान पालिसी संविदा की समाप्ति से पहले किये जा सकते हैं।


जहाँ कोरोना कवच पालिसी का नवीकरण किया जाता है, वहाँ 15 दिन की अतिरिक्त प्रतीक्षा अवधि लागू नहीं होगी। पिछली पालिसी में दी गई प्रतीक्षा अवधि सुरक्षित रखी जाती है।      


 


नवीकरण के दौरान बीमित राशि में परिवर्तन करने की अनुमति पालिसीधारक को दी जा सकती है। तथापि, 15 दिन की प्रतीक्षा अवधि बढ़ी हुई बीमित राशि के लिए नये सिरे से लागू होगी।


कोरोना कवच पालिसी का नवीकरण 31 मार्च 2021 तक किया जा सकता है।


बीमाकर्ता पालिसीधारकों को कोरोना कवच पालिसी से किसी अन्य क्षतिपूर्ति आधारित स्वास्थ्य बीमा उत्पाद में अंतरण (माइग्रेशन) करने की अनुमति दे सकते हैं। अंतरण पालिसीधारक द्वारा प्रयुक्त विकल्प के अनुसार होगा। 


बीमाकर्ताओं के पास यह विकल्प है कि वे बीमित सदस्यों को सामूहिक पालिसी से बीमित सदस्य के निकल जाने अथवा अंतर्निहित सामूहिक पालिसी के कवरेज की समाप्ति के समय किसी अन्य वैयक्तिक क्षतिपूर्ति आधारित स्वास्थ्य पालिसी में अंतरण उपलब्ध कराएँ। 


कोरोना कवच सामूहिक पालिसी में दी गई कोरोना कवच सामूहिक पालिसी की प्रतीक्षा अवधि कोविड 19 चिकित्सा के लिए सुरक्षित रखी जाएगी।


साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं को अनुमति है कि वे एक बीमाकर्ता से दूसरे बीमाकर्ता तक कोरोना कवच (वैयक्तिक) पालिसी की सुवाह्यता (पोर्टबिलिटी) को स्वीकार कर सकते हैं।  


बाह्यगामी (पोर्टिंग-आउट) कोरोना कवच पालिसी में दी गई प्रतीक्षा अवधि के उपचित अभिलाभ सुवाह्यता ग्रहण करनेवाले (पोर्टिंग-इन) बीमाकर्ता के द्वारा कोविड 19 की चिकित्सा के कवरेज के लिए सुरक्षित रखे जाएँगे। 


बीमाकर्ताओं को वर्तमान कोरोना कवच पालिसी की पालिसी अवधि के अंत तक किसी अन्य व्यापक स्वास्थ्य बीमा पालिसी में अंतरण / सुवाह्यता को स्वीकार करने के लिए अनुमति है। 

हाँ। कोरोना कवच पालिसी में यथापरिभाषित सभी स्वास्थ्य-रक्षा कर्मी प्रीमियम में 5% की छूट के लिए पात्र हैं। 
कोरोना कवच पालिसी में स्वास्थ्य-रक्षा कर्मियों की परिभाषा निम्नानुसार दी गई हैः
इस पालिसी के प्रयोजन के लिए स्वास्थ्य-रक्षा कर्मी से अभिप्रेत हैं, डाक्टर, नर्सें, दाइयाँ, दंत चिकित्सक और अन्य स्वास्थ्य व्यवसायी जिनमें प्रयोगशाला सहायक, फार्मसिस्ट, भौतिक चिकित्सक (फिजियोथेरपिस्ट), तकनीशियन और अस्पतालों में कार्यरत व्यक्ति शामिल हैं।


पालिसी का संपूर्ण विवरण आईआरडीएआई वेबसाइट में आईआरडीएआई द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों में उपलब्ध है। सूचना तक निम्नलिखित लिंक पर पहुँचा जा सकता है।   (Click here)


यह सभी बीमाकर्ताओँ के बीच मानक लाभों और पालिसी वाक्यरचना से युक्त एक मानक उत्पाद है। तथापि, प्रीमियम एक बीमा कंपनी से दूसरी बीमा कंपनी में भिन्न हो सकता है। 


हाँ। बीमाकर्ताओं को शब्द “सामूहिक” जोड़ने के बाद सामूहिक पालिसी हेतु मानक उत्पाद का नाम प्रयुक्त करने के लिए अनुमति दी गई है, बशर्ते कि प्रीमियम दर और सामूहिक पालिसी के परिचालन संबंधी विशेष विवरण को छोड़कर मानक वैयक्तिक पालिसी के लिए यथाप्रयोज्य सभी शर्तें वही रहेंगी। संपूर्ण जानकारी के लिए परिपत्र तक निम्नलिखित लिंक पर पहुँचा जा सकता है।

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