प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य

प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य

आईआरडीएआई अधिनियम 1999 की धारा 4 के अनुसार, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई, जिसे संसद के अधिनियम द्वारा गठित किया गया था) प्राधिकरण की संघटन निर्दिष्ट करते हैं ।

प्राधिकरण एक दस सदस्यीय टीम है, जिसमें शामिल हैं :
(क) एक अध्यक्ष;
(ख) पांच पूर्णकालिक सदस्य;
(ग) चार अंशकालिक सदस्य,

(सभी भारत सरकार द्वारा नियुक्त)

संदर्भ सं.:आईआरडीए/सामान्य/02/2007 दिनांक: 02-01-2007




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  पुरालेख / गैर - पुरालेख  
Non-Archived प्राधिकरण के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य 12-03-2024
Non-Archived 04.07.2022 को पूर्व अंशकालिक सदस्य और वर्तमान अंशकालिक सदस्य 12-02-2022