सर्वेक्षकों

सर्वेयर विभाग के कार्यों का विवरण नीचे दिया गया है: -

बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 और बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 26 द्वारा संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 42डी, 64 यूएम और 114ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण ने आईआरडीएआई बीमा सर्वेयर और हानि मूल्यांकनकर्ता विनियम, 2015।

कार्यों में शामिल हैं:

  • प्रशिक्षु सर्वेक्षकों का नामांकन
  • व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट सर्वेक्षकों को लाइसेंस (ताजा और नवीनीकरण) प्रदान करना
  • सर्वेक्षक डेटा का रखरखाव और अद्यतन
  • सरकार सहित विभिन्न हितधारकों के साथ संपर्क। बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64 यूएम के तहत निर्धारित सर्वेक्षणकर्ताओं और हानि मूल्यांकनकर्ताओं के लाइसेंस, उनके कर्तव्यों, जिम्मेदारियों, आचार संहिता और अन्य पेशेवर आवश्यकताओं से संबंधित मामलों के संबंध में।

बीएपी पोर्टल पर वेब आधारित पंजीकरण प्रणाली जो आवेदकों को नामांकन, अनुदान/नवीकरण के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाती है

प्राधिकरण ने ऑनलाइन पोर्टल www.irdabap.org.in पर सर्वेक्षकों के लाइसेंस पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न रखे हैं