बीमा भंडार (आईआर)

FAQs

 

IRDAI ने पॉलिसीधारकों को बीमा पॉलिसियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने की सुविधा प्रदान करने और जारी करने और रखरखाव में दक्षता, पारदर्शिता और लागत में कमी लाने के लिए गति और सटीकता के साथ बीमा पॉलिसी में परिवर्तन, संशोधन और संशोधन करने की सुविधा प्रदान करने के लिए IR प्रणाली की शुरुआत की है। बीमा पॉलिसियों का।

IRDAI ने वर्ष 2011 में बीमा भंडार की अवधारणा पेश की है।

 

हाँ। आईआरडीएआई ने बीमा रिपॉजिटरी और बीमा पॉलिसियों के इलेक्ट्रॉनिक जारी करने पर दिनांक 29 अप्रैल 2011 को दिशानिर्देश जारी किए हैं, स्वीकृत व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया के लिए परिपत्र दिनांक 18 जुलाई 2013 और बीमा रिपॉजिटरी और बीमा पॉलिसियों के इलेक्ट्रॉनिक जारी करने पर संशोधित दिशानिर्देश 29 मई 2015 को जारी किए हैं।

 

स्वीकृत व्यक्ति का अर्थ है एक संस्था जिसे बीमा रिपोजिटरी द्वारा उसके एजेंट के रूप में अनुमोदित और नियुक्त किया गया है, जो बीमा रिपोजिटरी के कार्यों के संबंध में और उसके प्रासंगिक कार्यों को पूरा करने के लिए है।

ईआईए एक इलेक्ट्रॉनिक खाता है जिसे बीमा भंडार वाले व्यक्ति द्वारा खोला जाता है जिसमें पॉलिसीधारक की बीमा पॉलिसियों का पोर्टफोलियो इलेक्ट्रॉनिक रूप में होता है।

-बीमा पॉलिसी एक पॉलिसी दस्तावेज है जो बीमाकर्ता द्वारा जारी किए गए बीमा अनुबंध का प्रमाण है जो कानून द्वारा निर्धारित लागू प्रावधानों के अनुसार डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित है और इलेक्ट्रॉनिक रूप में सीधे पॉलिसीधारक को या प्लेटफॉर्म पंजीकृत बीमा भंडार के माध्यम से जारी किया गया है।

iTerx एक केंद्रीय इंडेक्स सर्वर है जो डी-डुप्लीकेशन सेवाएं प्रदान करता है और ईआईए , इलेक्ट्रॉनिक नीतियां और उनकी सर्विसिंग बनाने वाली संस्थाओं के बीच केवाईसी रिपोजिटरी, मैसेजिंग सर्विसिंग हब के रूप में कार्य करता है ।

नहीं।

नहीं, बीमा रिपोजिटरी बीमा पॉलिसियों की बिक्री/मांग नहीं कर सकते हैं। वे केवल नीतियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में बनाए रखने और सभी बीमा पॉलिसियों का सेवा रिकॉर्ड प्रदान करने के लिए अधिकृत हैं।

ना। आवेदकों को ई-बीमा खाता 'मुफ्त' की पेशकश की जाती है।

ना। IRDAI के दिशानिर्देशों के अनुसार, कोई व्यक्ति एक से अधिक ई-बीमा खाते नहीं खोल सकता है।

एक ई-बीमा खाता धारक या पॉलिसीधारक के लिए आवश्यक है a. -बीमा खाता फॉर्म भरें और ख. जमा करें फोटो आईडी, • हालिया पासपोर्ट आकार का फोटो, • रद्द किया गया चेक (बीमा प्रीमियम भुगतान लेनदेन के लिए ईसीएस/एनईएफटी सेवाओं के मामले में) और बीमा रिपोजिटरी या बीमा कंपनी के कार्यालय या अधिकृत स्वीकृत व्यक्ति (एपी) द्वारा नियुक्त पते का प्रमाण बीमा भंडार।

हाँ, जिस व्यक्ति के पास कोई बीमा पॉलिसी नहीं है, वह ई-बीमा खाता खोल सकता है। पॉलिसी खरीदने के बाद, पॉलिसीधारक बीमाकर्ता या बीमा रिपोजिटरी या स्वीकृत व्यक्ति को डीमैटरियलाइजेशन के लिए अनुरोध दे सकता है।

हां, मौजूदा कागजी नीतियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित करना संभव है। इस संबंध में बीमा रिपोजिटरी या बीमाकर्ता या स्वीकृत व्यक्ति से सेवा अनुरोध किया जा सकता है।

एक बार जब आप एक ई-बीमा खाता खोल लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक नई पॉलिसी खरीदने के लिए, आपको बस अपने नए बीमा प्रस्ताव फॉर्म में अपना विशिष्ट ई-बीमा खाता नंबर उद्धृत करना होगा और इलेक्ट्रॉनिक रूप में पॉलिसी जारी करने का अनुरोध करना होगा।

सभी जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, सामान्य बीमा और वार्षिकी पॉलिसियां जो IRDAI के साथ पंजीकृत बीमा कंपनियों द्वारा जारी की जाती हैं और जिन्होंने बीमा रिपॉजिटरी के साथ साइन अप किया है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में आयोजित होने के लिए पात्र हैं।

आपको अपने पंजीकृत ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक पुष्टिकरण मेल और एसएमएस प्राप्त होगा।

 

बीमा पॉलिसियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने के व्यापक लाभ निम्नलिखित हैं: सुरक्षा: पॉलिसी के नुकसान या क्षति का कोई जोखिम नहीं है जैसा कि कागजी पॉलिसियों के साथ आम है; इलेक्ट्रॉनिक रूप यह सुनिश्चित करता है कि नीतियां सुरक्षित अभिरक्षा में हैं और जब भी और जहां भी आवश्यकता हो, आसानी से पहुँचा जा सकता है। ई-बीमा खाते तक पहुंच कर पॉलिसी की एक प्रति किसी भी समय डाउनलोड की जा सकती है। सुविधा: सभी बीमा पॉलिसियां, चाहे वह जीवन, पेंशन, स्वास्थ्य या सामान्य हो, इलेक्ट्रॉनिक रूप से एकल ई-बीमा खाते के तहत रखी जा सकती हैं। इसका मतलब है कि सभी नीतियों के सभी विवरण एक ही खाते (स्थान) में उपलब्ध हैं। बीमा रिपोजिटरी के ऑनलाइन पोर्टल पर लॉग इन करके किसी भी समय किसी भी पॉलिसी का विवरण प्राप्त किया जा सकता है। सेवा का एकल बिंदु: -बीमा खाते या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी के संबंध में सेवा अनुरोध बीमा रिपोजिटरी के किसी भी सेवा बिंदु पर प्रस्तुत किए जा सकते हैं। एक एकल अनुरोध कभी-कभी कई बीमाकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। उदाहरण के तौर पर, बीमा रिपोजिटरी में किए गए पते में एक परिवर्तन अनुरोध एकाधिक बीमाकर्ताओं द्वारा जारी पॉलिसियों को अद्यतन कर सकता है। सेवा के लिए व्यक्तिगत बीमाकर्ताओं के कई कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। कम कागजी कार्रवाई और समय की बचत: एक ई-बीमा खाताधारक को हर बार नई पॉलिसी लेने पर केवाईसी विवरण जमा करने की परेशानी से मुक्त किया जाता है। इसके अलावा, व्यक्तिगत विवरण जैसे पता या संपर्क नंबर में कोई भी परिवर्तन एक ही अनुरोध के माध्यम से किया जा सकता है जिससे कागज और समय की बचत होती है। खाते का विवरण: प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार, बीमा भंडार ई-बीमा खाता धारक को खाताधारक की नीतियों के विवरण के साथ खाते का विवरण भेजेगा। भुगतान विकल्प: सभी पॉलिसियों के लिए प्रीमियम का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है और ई-बीमा खाते से कई सेवा अनुरोध लॉग किए जा सकते हैं। सर्विस टच पॉइंट्स की संख्या में वृद्धि: चूंकि, बीमा रिपोजिटरी बीमाकर्ताओं के अतिरिक्त कार्य करते हैं, इसलिए पॉलिसीधारकों के पास अपनी सर्विसिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए टच पॉइंट्स की संख्या में वृद्धि होगी। आसान भुगतान हस्तांतरण: पंजीकृत बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक सुविधा के माध्यम से नीतिगत लाभों का भुगतान किया जाएगा, इस प्रकार त्वरित और सुविधाजनक निपटान सुनिश्चित किया जाएगा। एकल दृश्य: -बीमा खाता धारक की मृत्यु के मामले में सभी पॉलिसियों का एकल दृश्य एक अधिकृत व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाएगा।

क्रेडिट की जाने वाली सभी पॉलिसियों की सूची ई-बीमा खाते में उपलब्ध होगी। प्रत्येक पॉलिसी के लिए, पॉलिसी स्तर के विवरण जैसे स्थिति, प्रारंभ, परिपक्वता/समाप्ति, नामांकन, असाइनमेंट, पृष्ठांकन, पता, नियम और शर्तें आदि उपलब्ध होंगे। इसके अलावा, -बीमा खाताधारक पॉलिसी बांड की एक प्रति डाउनलोड कर सकेंगे।

आपके ई-बीमा खाते या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी के संबंध में सभी अनुरोध बीमा रिपोजिटरी में किए जा सकते हैं। हालांकि, पॉलिसियों के संबंध में अनुरोध सीधे संबंधित बीमाकर्ता से भी किया जा सकता है। एक अनुरोध पर, बीमा रिपोजिटरी उन सभी सर्विसिंग आवश्यकताओं को संभालेगा जो सीधे उनकी सेवाओं के दायरे में आती हैं और अन्य को संबंधित बीमाकर्ता को अग्रेषित करेगी। पॉलिसीधारक को प्राप्त होने वाले सभी अनुरोधों के संबंध में अनुरोध की स्थिति पर बीमा रिपोजिटरी द्वारा एक अपडेट प्रदान किया जाएगा।

एक अधिकृत प्रतिनिधि वह व्यक्ति होता है जिसे ई-बीमा खाता धारक द्वारा दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु या खाते को संचालित करने में ई-बीमा खाता धारक की अक्षमता के मामले में अपना ई-बीमा खाता संचालित करने के लिए नियुक्त किया जाता है। अधिकृत प्रतिनिधि वैध प्रमाण के साथ बीमा रिपोजिटरी को पॉलिसीधारक की मृत्यु/अक्षमता के बारे में सूचित करेगा। पॉलिसी धारक की मृत्यु की स्थिति में एक अधिकृत प्रतिनिधि के पास केवल ई-बीमा खाते तक पहुंच का अधिकार होता है। प्राधिकृत प्रतिनिधि केवल एक सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करेगा और जब तक मृत पॉलिसी धारक द्वारा 'नामित' या 'असाइनी' के रूप में नामित नहीं किया जाता है, तब तक वह कोई भी पॉलिसी लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं है।

हाँ। अधिकृत प्रतिनिधि को बीमा रिपोजिटरी में अनुरोध करके बदला जा सकता है।

हाँ, नामांकित और अधिकृत प्रतिनिधि दोनों एक ही व्यक्ति हो सकते हैं।

प्रत्येक बीमा रिपोजिटरी में रिपोजिटरी सेवाओं और उनके द्वारा आयोजित इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसियों के संबंध में शिकायतों का समाधान करने के लिए पॉलिसीधारकों की शिकायत प्रकोष्ठ होगा।

हां, पॉलिसीधारक अपने बीमाकर्ता से अनुरोध करेगा और उसके संबंध में सभी औपचारिकताओं को पूरा करने पर, पॉलिसी दस्तावेज की हार्ड कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी।

-बीमा खाताधारक की मृत्यु के बाद और सभी बीमा दावों के निपटान के बाद, अधिकृत प्रतिनिधि को ई-बीमा खाता बंद करने के लिए बीमा रिपोजिटरी से अनुरोध करना होगा।