सर्वेक्षक

FAQs

www.irdabap.org.in बाप पोर्टल पर ।

बीएपी पोर्टल www.irdabap.org.in के साथ संगत बनाने के लिए कंप्यूटर की पूर्व-आवश्यकता।

खेत

विवरण

हार्डवेयर - पर्सनल कंप्यूटर / लैपटॉप

प्रोसेसर

इंटेल प्रोसेसर पेंटियम 4 / i3 / i5 / i7 @ 1GHz या उससे अधिक

टक्कर मारना

1 जीबी रैम या अधिक (न्यूनतम 1 जीबी अनुशंसित)

हार्ड डिस्क

80 जीबी या उससे अधिक एचडीडी

ईथरनेट कार्ड

10/100 एमबीपीएस ईथरनेट कार्ड

मुद्रक

लेजर जेट

सॉफ़्टवेयर

ऑपरेटिंग सिस्टम

विंडोज एक्सपी (सर्विस पैक2 के साथ), विंडोज विस्टा, विंडोज 7, मैक ओएस वी 10.5

कार्यालय उपयोगिता

एमएस- ऑफिस 2003 या इसके बाद के संस्करण

ब्राउज़र्स

Internet Explorer 8.0 और इसके बाद के संस्करण, Apple Safari 5.0 (अनुशंसित IE 8.0)

जावा रनटाइम

जेडीके- 1.60

एडोब एक्रोबेट रीडर

9.0 संस्करण

 

 

खेत

विवरण

हार्डवेयर - पर्सनल कंप्यूटर / लैपटॉप

प्रोसेसर

इंटेल प्रोसेसर पेंटियम 4 / i3 / i5 / i7 @ 1GHz या उससे अधिक

टक्कर मारना

1 जीबी रैम या अधिक (न्यूनतम 1 जीबी अनुशंसित)

हार्ड डिस्क

80 जीबी या उससे अधिक एचडीडी

ईथरनेट कार्ड

10/100 एमबीपीएस ईथरनेट कार्ड

मुद्रक

लेजर जेट

सॉफ़्टवेयर

ऑपरेटिंग सिस्टम

विंडोज एक्सपी (सर्विस पैक2 के साथ), विंडोज विस्टा, विंडोज 7, मैक ओएस वी 10.5

कार्यालय उपयोगिता

एमएस- ऑफिस 2003 या इसके बाद के संस्करण

ब्राउज़र्स

Internet Explorer 8.0 और इसके बाद के संस्करण, Apple Safari 5.0 (अनुशंसित IE 8.0)

जावा रनटाइम

जेडीके- 1.60

एडोब एक्रोबेट रीडर

9.0 संस्करण

 

 

( आईआरडीएआई (सर्वेक्षक ) विनियम 2015 के अनुसार संशोधित) कृपया सर्वेक्षक और हानि निर्धारकों के नामांकन और लाइसेंसिंग के लिए योग्यता मानदंड पर आईआरडीएआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि मूल्यांकनकर्ता) विनियम, 2015 की अनुसूची I, अनुलग्नक 1 देखें ।

() नामांकन के लिए , आवेदक पोर्टल पर अपनी खुद की यूजर आईडी बना सकते हैं
(
बी) सर्वेक्षक से बाहर निकलने के लिए लाइसेंस धारक सर्वेयर@irda.gov.in पर यूजर आईडी और पासवर्ड के लिए अनुरोध कर सकते हैं (
सी) नए कॉर्पोरेट सर्वेक्षक लाइसेंस के लिए - आवेदक कर सकते हैं अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बनाएं (डी) कॉर्पोरेट सर्वेक्षक के नवीनीकरण के लिए लाइसेंस धारक सर्वेयर@irda.gpv.in पर यूजर आईडी और पासवर्ड के लिए अनुरोध कर सकते हैं

यदि आपका खाता हटा दिया जाता है, तो यदि आप एक प्रशिक्षु हैं तो आपको पोर्टल में अपना पंजीकरण फिर से करना होगा। पहले से ही लाइसेंस धारकों के लिए- कृपया इरडा से संपर्क करें।

72 कार्य घंटे

() नवीनीकरण, नए, नामांकन , संशोधनों और डुप्लिकेट से संबंधित आवेदन के लिए - www.irdabap.org.in पर बीएपी लॉग पर दिए गए "पासवर्ड भूल जाओ/उपयोगकर्ता आईडी अनलॉक करें" विकल्प का उपयोग करें (बी) फॉर्म 12 के लिए (रिटर्न भरने के लिए) नवीनीकरण के समय) -  surveyor@irda.gov.in/ narendra@irda.gov.in

 

बी ए पी पोर्टल www.irdabap.org.in पर प्रशिक्षु सर्वेक्षक के रूप में
नामांकन की प्रक्रिया । 1. टैब सर्वेयर पर क्लिक करें और फिर नए आवेदक के लिए लॉगिन के लिए रजिस्टर पर क्लिक करें। यूजर आईडी और पासवर्ड बनाएं3. अपना प्रोफाइल अपडेट करें4. विभाग का चयन करें5. पोर्टल*6 पर उपलब्ध सर्वेक्षकों की सूची में से अपने प्रशिक्षक के नाम का चयन करें। प्रशिक्षण अनुरोध सफलतापूर्वक जमा करने के बाद एक 5 अंकों की संख्या उत्पन्न होगी - उसी के संबंध में प्रशिक्षक को कोई अलग ई-मेल नहीं भेजा जाएगा। प्रशिक्षक अपनी यूजर आईडी से पोर्टल तक पहुंचेगा और प्रशिक्षण अनुरोध स्वीकार करेगा।8. अब प्रशिक्षु आवेदक नामांकन फॉर्म संख्या 13 भरेगा। जब तक ट्रेनर प्रशिक्षण अनुरोध (ऊपर चरण 7) स्वीकार नहीं करता है, सिस्टम आवेदक को फॉर्म संख्या 139 भरने के लिए आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देगा। निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करें: - फोटो आईडी प्रमाण, मिलान पता प्रमाण के रूप में आवेदन पत्र, डिजिटल हस्ताक्षर, डिजिटल फोटोग्राफ, डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण पत्र और ऑनलाइन ट्रेनर का स्वीकृति प्रमाण पत्र में
फीड किया गया फॉर्म संख्या 13 सफलतापूर्वक जमा करने के बाद, यूआरएन - संख्या स्वचालित रूप से उत्पन्न हो जाएगी

*
यदि आपके प्रशिक्षक का नाम उपलब्ध नहीं है, तो आपके प्रशिक्षक को यह करना आवश्यक है पोर्टल पर सर्वेक्षकों की सूची में

अपना नाम जोड़ने के लिए आईआरडीएआई से संपर्क करें । आप नामांकन संबंधी प्रश्नों के लिए आईआरडीएआई को सभी कार्य दिवसों में 04.00 बजे से 05.00 बजे के बीच 011-23444415 पर कॉल कर सकते हैं।

 

नए लाइसेंस के लिए आवेदन करने के चरण:

1. ट्रेनी टैब पर
क्लिक करें 2. लाइसेंसिंग टैब पर क्लिक करें।
3.
ताजा लाइसेंस पर क्लिक करें। ताजा लाइसेंस आवेदन (फॉर्म 1-एएफ) खुल जाएगा। प्रपत्र में सभी अनिवार्य फ़ील्ड एक तारक (*) के साथ चिह्नित हैं।
ताजा लाइसेंस आवेदन प्रक्रिया में निम्नलिखित खंड शामिल हैं: 1. प्रशिक्षु विवरण2. प्रशिक्षण और अनुभव3. कर्मचारी विवरण4. लाइसेंस विवरण5. दस्तावेज़ अपलोड करें6. प्रपत्र पूर्वावलोकननए लाइसेंस आवेदन (फॉर्म 1-एएफ) में उपलब्ध बटनों को निम्नलिखित तालिका में समझाया गया है:

बटन

बटन विवरण

प्रस्तुत करना

एक बार डिक्लेरेशन चेक बॉक्स पर टिक करने के बाद भरे हुए आवेदन पत्र को जमा करने के लिए क्लिक करें।

रद्द करना

एप्लिकेशन प्रोसेसिंग को रोकने के लिए क्लिक करें और होम पेज पर वापस आएं। यह क्रिया बिना सहेजे दर्ज की गई सभी जानकारी को भी साफ़ कर देगी।

ड्राफ्ट के रूप में सेव करें

प्रपत्र में दर्ज सभी डेटा को सहेजने के लिए क्लिक करें। यदि आप बाद में फॉर्म जमा करना चाहते हैं तो आप इस विकल्प का उपयोग कर सकते हैं।

सबमिट किया गया फॉर्म देखें

सबमिट किए गए नए लाइसेंस आवेदन (फॉर्म 1-एएफ) को रीड ओनली मोड में देखने के लिए क्लिक करें।

छाप

सबमिट किए गए नए लाइसेंस आवेदन (फॉर्म 1-एएफ) को प्रिंट करने के लिए क्लिक करें।

साफ़

दर्ज किए गए डेटा को साफ़ करने के लिए क्लिक करें।

पिछला

पिछले अनुभाग में जाने के लिए क्लिक करें।

अगला

अगले भाग में जाने के लिए क्लिक करें।

 

आपके प्रशिक्षकों द्वारा सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्णता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के बाद ही लाइसेंसिंग टैब दिखाई देगा/सक्रिय होगा।
ऑनलाइन आवेदन दाखिल करते समय दस्तावेजों की चेकलिस्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता है: - (शुल्क और कुछ आवश्यकताओं को आईआरडीएआई (सर्वेक्षक) विनियमन 2015 के अनुसार संशोधित किया गया है)
1.
डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) द्वारा शुल्क के ऑफ़लाइन भुगतान के लिए चुने जाने पर, डीडी रु . 1000 / - भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के पक्ष में , नई दिल्ली में देय। ऑनलाइन भुगतान किए गए शुल्क के मामले में, शुल्क के ऑनलाइन भुगतान का प्रमाण।
2.
केवल नोटरी/मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित डिग्री/डिप्लोमा की प्रति।3. क्रमांक के सामने दिए गए प्रारूप के अनुसार 10/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर एक हलफनामा। आईआरडीए-1-एएफ से विधिवत नोटरीकृत (सभी 6 खंडों सहित) आवेदन की संख्या 2 इस कार्यालय को भेजी जा सकती है।4. 4.5"X10" का स्व-संबोधित लिफाफा (स्पीड पोस्ट के लिए स्टाम्प की राशि के संबंध में, कृपया डाक विभाग से जाँच करें और तदनुसार स्टाम्प चिपकाएँ)5. हमारी वेबसाइट www.irda.gov.in पर रखा गया फॉर्म 1-एएफ विधिवत भरा, भरा हुआ और इस कार्यालय को भेजा जा सकता है।
6.
आपके नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र, यदि लागू हो।7। सभी 4 तिमाहियों के लिए निर्धारित प्रारूप में प्रशिक्षण रिपोर्ट।8। भारतीय बीमा संस्थान द्वारा जारी परिणाम कार्ड/मार्कशीट की नोटरीकृत प्रति।9. प्रशिक्षण पूर्णता प्रमाण पत्र पर विधिवत मुहर लगी और ट्रेनर द्वारा हस्ताक्षरित पैन कार्ड की प्रति।10। नामांकन पत्र
की प्रति । 11. एड्रेस प्रूफ (ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आदि)12. IIISLA (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंश्योरेंस सर्वेयर एंड लॉस एसेसर्स) सदस्यता की प्रति।

आप नए लाइसेंस संबंधी प्रश्नों के लिए IRDAI को 011-23444415 पर सभी कार्य दिवसों में शाम 04.00 बजे से शाम 05.00 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं।

 

1. लाइसेंसिंग टैब पर क्लिक करें।
2.
लाइसेंस नवीनीकृत करें पर क्लिक करें। नवीनीकरण लाइसेंस आवेदन (फॉर्म 5-AF) प्रदर्शित होता है। प्रपत्र में सभी अनिवार्य फ़ील्ड तारक (*) के साथ चिह्नित हैं।
3.
विलंब शुल्क लागू होगा यदि आवेदक ने अपने सर्वेक्षक लाइसेंस की समाप्ति की तारीख से 30 दिनों से पहले नवीनीकरण आवेदन दाखिल नहीं किया है ( उदाहरण । - यदि सर्वेक्षक लाइसेंस 01.07.2015 को समाप्त हो रहा है तो उस मामले में उसे आवेदन करना चाहिए 31.05.2015 से पहले अन्यथा विलंब शुल्क लगाया जाएगा)


लाइसेंस आवेदन के नवीनीकरण (फॉर्म 5-एएफ) में उपलब्ध बटनों को निम्नलिखित तालिका में समझाया गया है।

बटन

विवरण

प्रस्तुत करना

एक बार घोषणा चेक बॉक्स का चयन करने के बाद पूरा आवेदन पत्र जमा करने के लिए क्लिक करें

रद्द करना

एप्लिकेशन प्रोसेसिंग को रोकने के लिए क्लिक करें और होम पेज पर वापस आएं। यह क्रिया बिना सहेजे दर्ज की गई सभी जानकारी को भी साफ़ कर देगी।

ड्राफ्ट के रूप में सेव करें

प्रपत्र में दर्ज सभी डेटा को सहेजने के लिए क्लिक करें। यदि आप बाद में फॉर्म जमा करना चाहते हैं तो आप इस विकल्प का उपयोग कर सकते हैं

सबमिट किया गया फॉर्म देखें

सबमिट किए गए नवीनीकरण लाइसेंस आवेदन (फॉर्म 5-AF) को केवल पढ़ने के लिए मोड में देखने के लिए क्लिक करें।

छाप

सबमिट किए गए नवीनीकरण लाइसेंस आवेदन (फॉर्म 5-AF) को प्रिंट करने के लिए क्लिक करें।

साफ़

दर्ज किए गए डेटा को साफ़ करने के लिए क्लिक करें।

पिछला

पिछले अनुभाग में जाने के लिए क्लिक करें।

अगला

अगले भाग में जाने के लिए क्लिक करें।

 

आवेदन भरते समय दस्तावेजों की चेकलिस्ट जमा करनी होगी : - (शुल्क और कुछ आवश्यकताओं को IRDAI (सर्वेक्षक) विनियम 2015 के अनुसार संशोधित किया गया है)

1. यदि डिमांड ड्राफ्ट (डीडी), डीडी द्वारा शुल्क के ऑफ़लाइन भुगतान का विकल्प चुना गया है, तो रु । 100/- ( बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के पक्ष में , नई दिल्ली में देय। यदि शुल्क ऑनलाइन भुगतान किया जाता है, तो शुल्क के ऑनलाइन भुगतान का प्रमाण। 2. विलंब शुल्क के साथ,
850/-
रुपये का डिमांड ड्राफ्ट ( रु . 750 / - यदि विलंब शुल्क लागू हो + रु . 100/- नवीनीकरण शुल्क। ऑनलाइन शुल्क भुगतान के मामले में, शुल्क के ऑनलाइन भुगतान का प्रमाण।
3.
डिग्री/डिप्लोमा की प्रति केवल नोटरी/मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित।4. 10 रुपये पर एक हलफनामा / - आईआरडीए-5-एएफ से आवेदन के क्रमांक 2 के सामने दिए गए प्रारूप के अनुसार स्टांप पेपर विधिवत नोटरीकृत (सभी 6 खंडों सहित) इस कार्यालय को भेजा जा सकता है। 5. 4.5 ”X10 का स्व-संबोधित लिफाफा "(स्पीड पोस्ट के लिए स्टाम्प की राशि के संबंध में, कृपया डाक विभाग से जाँच करें और उसके अनुसार स्टैम्प चिपकाएँ)6. हमारी वेबसाइट www.irda.gov.in पर रखा गया फॉर्म 5-AF विधिवत भरा, पूरा किया जा सकता है और इस पते पर भेजा जा सकता है। यह कार्यालय
7.
आपके नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र यदि लागू हो। 8. फॉर्म 12.9 में पिछले 5 वर्षों के रिटर्न की प्रति। पैन कार्ड की प्रति। 10. पते का प्रमाण (ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आदि) 1 1. आईआईआईएसएलए (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंश्योरेंस सर्वेयर एंड लॉस एसेसर्स) सदस्यता की प्रति,

  • दस्तावेजों के साथ मूल लाइसेंस सरेंडर करना होगा।

आप नवीनीकरण संबंधी प्रश्नों के लिए आईआरडीएआई को सभी कार्य दिवसों में 04.00 बजे से 05.00 बजे के बीच 011-23444413 पर कॉल कर सकते हैं।

 

लिंक सर्वेयर इंडिविजुअल पर क्लिक करने के बाद निम्नलिखित मदों में संशोधन किया जा सकता हैइसके बाद लाइसेंस देना :- . अतिरिक्त विभाग, बी. नाम सुधार, सी. पता परिवर्तन, डी. एकमात्र मालिक का समावेश। संशोधन आवेदन से संबंधित प्रासंगिक दस्तावेजों के सत्यापन के बाद आवेदन की मंजूरी दी जा सकती है।

संशोधनों के लिए सूचियों की जाँच करें:-

एक। अतिरिक्त विभाग - वर्तमान सर्वेयर लाइसेंस (मूल सर्वेक्षक लाइसेंस का समर्पण), योग्यता प्रमाण पत्र की नोटरीकृत प्रति, III मार्कशीट की नोटरीकृत प्रति , नामांकन पत्र, प्रशिक्षण पूर्णता प्रमाण पत्र, प्रशिक्षक के लाइसेंस की प्रति, लागू विभाग के लिए विस्तृत प्रशिक्षण तिमाही रिपोर्ट की प्रति, पासपोर्ट आकार फोटो 2 पीएससी और स्वयं को संबोधित लिफाफा रुपये के साथ चिपका । 40 स्टाम्प।
बी। नाम का सुधार - वर्तमान सर्वेक्षक लाइसेंस (मूल सर्वेक्षक लाइसेंस समर्पण), सरकार द्वारा अनुमोदित फोटो आईडी, शपथ पत्र, नाम परिवर्तन के मामले में कागज काटने, पासपोर्ट आकार की तस्वीर 2 पीएससी और स्वयं का पता लिफाफा रुपये के साथ चिपका हुआ है । 40 स्टाम्प।
सी। पते का परिवर्तन - वर्तमान सर्वेक्षक लाइसेंस (मूल सर्वेक्षक लाइसेंस का समर्पण), पते के परिवर्तन का प्रमाण (किराया समझौता, पासपोर्ट, आधार कार्ड, राष्ट्रीयकृत बैंकों की पासबुक, पानी का बिल, बिजली बिल आवेदक के नाम से जारी किया जाना चाहिए), पासपोर्ट आकार फोटो 2 पीएससी और स्वयं को संबोधित लिफाफा रुपये के साथ चिपका । 40 स्टाम्प।
डी। एकमात्र मालिक का समावेश - वर्तमान सर्वेक्षक लाइसेंस (मूल सर्वेक्षक लाइसेंस का समर्पण), प्रोपराइटर फर्म के नाम पर दायर सेवा कर / आयकर का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार का फोटो 2 पीएससी और स्वयं का पता लिफाफा रुपये के साथ चिपका हुआ है । 40 स्टाम्प।

 

1. यूजर खुद यूजर आईडी और पासवर्ड बना सकते हैं।
 

2. प्रोफाइल अपडेट करें

3. नए कॉर्पोरेट सर्वेक्षक लाइसेंस के लिए आवेदन करें और नीचे उल्लिखित दस्तावेज (चेकलिस्ट) जमा करें: - (शुल्क और कुछ आवश्यकताओं को आईआरडीएआई (सर्वेक्षक और हानि मूल्यांकनकर्ता) विनियमन 2015 के अनुसार संशोधित किया गया है) ए। विधिवत भरा हुआ फॉर्म - 3AF सभी तरह से। आईआरडीएआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि मूल्यांकनकर्ता) विनियम, 2015 की अनुसूची I, अनुबंध 2 के अनुसार आवेदक कंपनी/फर्म के सभी व्यक्तिगत भागीदार/निदेशक द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए उपयुक्त और उचित घोषणा और वचनपत्र
c.
डिमांड ड्राफ्ट (डीडी), डीडी द्वारा शुल्क के ऑफ़लाइन भुगतान का विकल्प चुने जाने पर रु . 1000 / - भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के पक्ष में, नई दिल्ली में देय । ऑनलाइन भुगतान किए गए शुल्क के मामले में, शुल्क के ऑनलाइन भुगतान का प्रमाण।
डी। सभी भागीदार/निदेशक के लिए व्यक्तिगत सर्वेक्षक लाइसेंस की प्रति। सभी व्यक्तिगत सर्वेक्षक लाइसेंस (पार्टनर/निदेशक) की शैक्षिक योग्यता की नोटरीकृत प्रति f. आईआईआईएसएलए सदस्यता प्रमाण पत्र की प्रति सभी व्यक्तिगत सर्वेक्षक लाइसेंस (साझेदार/निदेशक) जी। सभी व्यक्तिगत सर्वेक्षक लाइसेंस (पार्टनर/निदेशक) के पैन कार्ड की प्रति ज. कंपनी के नाम से जारी पैन कार्ड की प्रति
i .
कंपनी (साझेदार/निदेशक) द्वारा मूल रूप में हलफनामा जैसा कि फॉर्म -3AF में उल्लिखित है, बिंदु संख्या। 2
जे. सभी व्यक्तिगत सर्वेक्षक लाइसेंस (पार्टनर/निदेशक) द्वारा किया गया मूल शपथ पत्र जिसमें नाम, पता, एसएलए नंबर और श्रेणी और घोषणा नीचे उल्लिखित है: -

  • कानून की अदालत द्वारा विकृत दिमाग नहीं पाया गया है
  • आपराधिक दुर्विनियोग या आपराधिक विश्वासघात, या जालसाजी की धोखाधड़ी, या कानून की अदालत द्वारा इस तरह के किसी भी अपराध को करने के लिए उकसाने या प्रयास करने का दोषी नहीं पाया गया है
  • किसी बीमा पॉलिसी या बीमा कंपनी के परिसमापन से संबंधित किसी न्यायिक कार्यवाही के दौरान किसी बीमाकर्ता या बीमित व्यक्ति के खिलाफ किसी धोखाधड़ी, बेईमानी या गलत बयानी के लिए दोषी नहीं पाया गया है या जानबूझकर भाग नहीं लिया गया है या दोषी नहीं ठहराया गया है। एक बीमाकर्ता के मामलों की जांच के दौरान।
  • केवल FIRM/कंपनी के लाइसेंस के तहत काम करेगा
  • प्राधिकरण द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा निर्दिष्ट आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करेगा
  • प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा निर्दिष्ट अपेक्षित योग्यता और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करें।
  • प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा निर्दिष्ट ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण की हो

क। मूल साझेदारी विलेख (साझेदारी फर्म के मामले में)/आरओसी की प्रति
l.
शेयरधारिता पैटर्न एम. आरओसी जमा करने के मामले में एमओएम और एमओए

1. और पासवर्ड आईआरडीएआई से एक अनुरोध ई-मेल पर उपलब्ध कराया जा सकता है ,

2. जो प्रासंगिक दस्तावेजों के उत्पादन के अधीन है

3. अपना प्रोफाइल अपडेट करें

4. "सर्वेक्षक-कॉर्पोरेट" लिंक

5 पर क्लिक करें। लाइसेंसिंग पर क्लिक करें

6. सर्वेयर लाइसेंस के नवीनीकरण पर क्लिक करें
7.
नवीनीकरण के लिए आवेदन करें और निम्नलिखित दस्तावेजों की हार्ड कॉपी प्रसंस्करण के लिए दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय को भेजें और भेजें: - (शुल्क और कुछ आवश्यकताओं को आईआरडीएआई (सर्वेक्षक) विनियमन 2015 के अनुसार संशोधित किया गया है) . विधिवत भरा हुआ फॉर्म-6AFb। आईआरडीएआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि मूल्यांकनकर्ता) विनियम, 2015 सी की अनुसूची I, अनुलग्नक 2 के अनुसार आवेदक कंपनी/फर्म के सभी व्यक्तिगत भागीदार/निदेशक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली उपयुक्त और उचित घोषणा और वचनबद्धता। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) द्वारा शुल्क के ऑफ़लाइन भुगतान के लिए विकल्प के मामले में , नई दिल्ली में देय, निर्धारित शुल्क के लिए डीडी रु । 100/- या रु . 850/ -( रु . 100/- या रु . 100 + रु . 750/- (समाप्ति की तारीख से 1 महीने के भीतर आवेदन जमा करने के मामले में विलंब शुल्क - स्पष्टीकरण के लिए कृपया व्यक्तिगत सर्वेक्षक लाइसेंस नवीनीकरण बिंदु संख्या 3 देखें) ऑनलाइन भुगतान किए गए शुल्क के मामले में, शुल्क के ऑनलाइन भुगतान का प्रमाण।
डी. सभी व्यक्तिगत सर्वेक्षक लाइसेंस (साझेदार/निदेशक) की प्रति ई. सभी व्यक्तिगत सर्वेक्षक लाइसेंस (साझेदार/निदेशक) की शैक्षणिक योग्यता की नोटरीकृत प्रति एफ. आईआईआईएसएलए सदस्यता की प्रति प्रमाण पत्र सभी व्यक्तिगत सर्वेक्षक लाइसेंस (साझेदार/निदेशक) जी. सभी व्यक्तिगत सर्वेक्षक लाइसेंस (साझेदार/निदेशक) के पैन कार्ड की प्रति ज. कंपनी के नाम पर जारी पैन कार्ड की प्रति
i .
कंपनी (साझेदार/निदेशक) द्वारा मूल रूप में हलफनामा फॉर्म - 6AF में उल्लिखित, बिंदु संख्या 4
जे। सभी व्यक्तिगत सर्वेक्षक लाइसेंस (भागीदार / निदेशक) द्वारा किए गए मूल में हलफनामा, जिसमें फॉर्म -6 एएफके के बिंदु संख्या 6 में उल्लिखित नाम, पता, एसएलए नंबर और श्रेणी और घोषणा की घोषणा की गई है। साझेदारी विलेख (साझेदारी फर्म के मामले में) / आरओसीएल की प्रति। शेयरधारिता पैटर्न एम. आरओसी जमा करने के मामले में एमओएम और एमओए

www.irdabap.org.in , आप आईआरडीएआई द्वारा आपको प्रदान किए गए यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ आवेदन कर सकते हैं और अपना ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने के बाद निम्नलिखित दस्तावेजों की हार्ड कॉपी आईआरडीएआई दिल्ली कार्यालय भेज सकते हैं: -

1.
वैध की प्रति सर्वेक्षक लाइसेंस

2. वैध IIISLA सदस्यता प्रमाणपत्र

3. नए सर्वेक्षक लाइसेंस के लिए उल्लिखित दस्तावेजों का पूरा सेट

4. मूल वैध सर्वेक्षक लाइसेंस खो जाने के लिए प्राथमिकी की प्रति

5. दो पासपोर्ट आकार के फोटो

6. स्वयं का पता लिफाफा जिस पर रुपये की मुहर लगी हो । 40/-

व्यपगत का अर्थ है - एक सर्वेक्षक लाइसेंस जिसे लाइसेंस की समाप्ति की तारीख से 6 महीने के भीतर निर्धारित समय सीमा के भीतर नवीनीकृत नहीं किया गया है। ऐसे सर्वेक्षकों के आवेदन को नया आवेदन माना जाएगा। प्राधिकरण सदस्यता स्तर "लाइसेंसधारी/सहयोगी/सहयोगी" के साथ लाइसेंस प्रदान करेगा और योग्यता के आधार पर विभाग की पात्रता IRDAI (बीमा सर्वेक्षक और हानि मूल्यांकनकर्ता) विनियम, 2015 की अनुसूची I, अनुबंध 1 में निर्धारित योग्यता के आधार पर तय की जा सकती है। सर्वेक्षक और हानि मूल्यांकनकर्ताओं के मानदंड लाइसेंसिंग.. आवेदन नीचे उल्लिखित दस्तावेजों के साथ ऑफ़लाइन मोड में दायर किया जा सकता है: - (शुल्क, सदस्यता स्तर और योग्यता आवश्यकताओं को आईआरडीएआई (सर्वेक्षक) विनियमन 2015 के अनुसार संशोधित किया गया है)

1.रुपये के लिए डिमांड ड्राफ्ट । 1000 / - बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के
पक्ष में, नई दिल्ली में देय।

2. केवल नोटरी/मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित डिग्री/डिप्लोमा की प्रति

3. क्रमांक के सामने दिए गए प्रारूप के अनुसार 10/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर एक हलफनामा। आईआरडीए-1-एएफ से विधिवत नोटरीकृत (सभी 6 खंडों सहित) आवेदन की संख्या 2 इस कार्यालय को भेजी जा सकती है।

4. निम्नलिखित का उल्लेख करते हुए अतिरिक्त शपथ पत्र दिया जाना चाहिए:- . सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए कोई अयोग्यता नहीं है ख. लाइसेंस एसएलए …………… (सर्वेक्षक लाइसेंस संख्या) की समाप्ति की तारीख से 5 तारीख तक बीमा अधिनियम की धारा 42डी के तहत प्रदान की गई कोई अयोग्यता नहीं है।

5. 4.5"X10" का स्व-संबोधित लिफाफा (स्पीड पोस्ट के लिए स्टाम्प की राशि के संबंध में, कृपया डाक विभाग से जाँच करें और तदनुसार स्टाम्प चिपकाएँ)

6. हमारी वेबसाइट www.irda.gov.in पर रखा गया फॉर्म 1-एएफ विधिवत भरा, भरा हुआ और इस कार्यालय को भेजा जा सकता है।
7.
यदि लागू हो तो लाइसेंस प्रदान करने के लिए आपके नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र।

8. पैन कार्ड की कॉपी.

9. एड्रेस प्रूफ (ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आदि)

10. आईआईआईएसएलए ताजा लाइसेंसधारी की प्रति (भारतीय बीमा सर्वेयर और हानि मूल्यांकन संस्थान) सदस्यता,

  • मूल लाइसेंस (व्यपगत) दस्तावेजों के साथ आत्मसमर्पण करने के लिए

आप नए लाइसेंस के लिए 011-23444415 पर शाम 04.00 बजे से शाम 05.00 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं

ऑनलाइन आवेदन से संबंधित समस्या के लिए सर्वेयर हमारी तकनीकी टीम से 020 - 66416996 या bap.support@irda.gov.in पर संपर्क कर सकते हैं।

टिप्पणियाँ

1. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न सांकेतिक उत्तर हैं। उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे आईआरडीएआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि मूल्यांकनकर्ता) विनियम 2015 देखें। उपर्युक्त विनियमों, प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और परिपत्रों के विपरीत कोई भी अनुमान उपरोक्त अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों से नहीं लिया जा सकता है।