बीमा वेब एग्रीगेटर

FAQs

बीमा वेब एग्रीगेटर एक बीमा मध्यस्थ है जो मूल्य तुलना और विभिन्न बीमाकर्ताओं के उत्पादों और अन्य संबंधित मामलों की जानकारी के लिए बीमा संभावनाओं के लिए इंटरफेस प्रदान करने के लिए एक वेबसाइट रखता है।

हाँ। 13 अप्रैल 2017 से प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित IRDAI (बीमा वेब एग्रीगेटर्स) विनियम, 2017 वेब एग्रीगेटर्स की निगरानी और निगरानी के लिए नियम हैं।

अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राधिकरण द्वारा अनुरोध पर बीमा वेब एग्रीगेटर आवेदक को जारी किया गया एक प्रमाण पत्र है। इस प्रमाणपत्र का उपयोग बीमा वेब एग्रीगेटर द्वारा प्रस्तावित वेब एग्रीगेटर फर्म का नाम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ( आरओसी ) के साथ पंजीकृत करने के लिए किया जा सकता है। बीमा वेब एग्रीगेटर आवेदक निम्नलिखित न्यूनतम दस्तावेजों के साथ एनओसी के लिए प्राधिकरण के पास आवेदन करेगा। ·फर्म का प्रस्तावित नाम ·पता प्रमाण, पैन कार्ड और प्रस्तावित निदेशकों का नाम

बीमा वेब एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने के लिए सीओआर प्राप्त करने के इच्छुक आवेदक को निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा। एक। आईआरडीएआई (बीमा वेब एग्रीगेटर्स) विनियम, 2017 से परिचित होना। ख. प्राधिकरण को आवेदन फॉर्म ए में जमा करने के लिए सी। हैदराबाद में देय 'इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया' के पक्ष में आहरित डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से या आईआरडीएआई को मान्यता प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर द्वारा भुगतान किए गए दस हजार रुपये के गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क का भुगतान करें। डी। फॉर्म बी और विनियमों में उल्लिखित सभी आवश्यक दस्तावेज / घोषणाएं जमा करें।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत एक आवेदन, जो सभी प्रकार से पूर्ण नहीं है और/या आवेदन पत्र में निर्दिष्ट निर्देशों के अनुरूप नहीं है और/या प्राधिकरण की आवश्यकताओं और/या निर्देशों का अनुपालन नहीं करता है, को अस्वीकार किया जा सकता है। बशर्ते कि, ऐसे किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने से पहले, आवेदक को सभी तरह से आवेदन को पूरा करने और त्रुटियों, यदि कोई हो, को सुधारने का एक उचित अवसर दिया जाएगा।

प्रधान अधिकारी का अर्थ है एक निदेशक/साझेदार, जो बीमा वेब एग्रीगेटर की गतिविधियों के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार है। प्रधान अधिकारी के पास अनुसूची I के फॉर्म सी ( प्रधान अधिकारी के लिए योग्य शैक्षणिक योग्यता) में निर्दिष्ट योग्यता होनी चाहिए। आवेदक के प्रधान अधिकारी को समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बीमा पर निर्दिष्ट प्रशिक्षण पूरा करना चाहिए था और प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त एक परीक्षा निकाय द्वारा आयोजित, ऊपर उल्लिखित प्रशिक्षण की अवधि के अंत में एक परीक्षा उत्तीर्ण की।

बीमा वेब एग्रीगेटर के लिए न्यूनतम चुकता पूंजी पच्चीस लाख रुपये है।

बीमा वेब एग्रीगेटर का निवल मूल्य प्रमाणपत्र की अवधि के दौरान किसी भी समय न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं के 100% से कम नहीं होगा।

हाँ, पोर्टफोलियो निवेशकों सहित विदेशी निवेशकों द्वारा इक्विटी शेयरों की कुल धारिता या बीमा वेब एग्रीगेटर का योगदान, किसी भी समय बीमा वेब एग्रीगेटर की चुकता इक्विटी पूंजी के उनतालीस प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए या ऐसी विदेशी निवेश सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए जैसा कि निर्धारित है। केंद्र सरकार।

आईआरडीएआई द्वारा जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र इसके जारी होने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए वैध होगा, जब तक कि इसे नियमों के अनुसार निलंबित या रद्द नहीं किया जाता है।

की समाप्ति से कम से कम तीस दिन पहले फॉर्म एफ में पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन जमा करेगा । हालांकि, बीमा वेब एग्रीगेटर समाप्ति से नब्बे दिन पहले नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकता है।

बीमा वेब एग्रीगेटर के लिए नवीनीकरण शुल्क पच्चीस हजार रुपये है और कोई वार्षिक शुल्क नहीं है।

बीमाकर्ता की संख्या की कोई सीमा नहीं है, लेकिन बीमा वेब एग्रीगेटर से लीड प्राप्त करने के इच्छुक बीमाकर्ता को आईआरडीएआई द्वारा अनुमोदित बीमा वेब एग्रीगेटर के साथ एक समझौता करना होगा।

हाँ, IRDAI के पूर्वानुमोदन से।

एक अधिकृत सत्यापनकर्ता बीमा वेब एग्रीगेटर या टेली-मार्केटर द्वारा टेलीमार्केटिंग और डिस्टेंस मार्केटिंग मोड के माध्यम से बीमा याचना और खरीद के लिए नियोजित व्यक्ति है और जिसने आईआरडीएआई द्वारा निर्दिष्ट प्रशिक्षण और परीक्षा उत्तीर्ण की है।

नहीं, बीमा वेब एग्रीगेटर प्रत्यक्ष विपणन नहीं कर सकते हैं।

नहीं।

नहीं। बीमा वेब एग्रीगेटर के एमओए का उद्देश्य बीमा वेब एग्रीगेशन होना चाहिए और उन्हें बीमा के अलावा किसी अन्य गतिविधि की अनुमति नहीं है।

नहीं। सीमित उत्पादों का विपणन केवल बीमा वेब एग्रीगेटर्स द्वारा किया जा सकता है, जो विनियमों के फॉर्म क्यू के तहत सूचीबद्ध है।

नहीं।

बीमा वेब एग्रीगेटर को देय पारिश्रमिक IRDAI (आयोग या पारिश्रमिक का भुगतान या बीमा एजेंटों और बीमा मध्यस्थों को पुरस्कार) विनियम, 2016 के अनुसार है।

यह आईआरडीएआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है।