प्राधिकरणकी 106वींबैठक काकार्यवृत्त
हैदराबादमें 7 अक्तूबर2019कोप्रातः 11.00बजेआयोजित।
उपस्थितः अध्यक्ष डा.सुभाषसी. खुंटिआ
पूर्णकालिकसदस्य सुश्रीपौर्णिमा गुप्ते
पूर्णकालिकसदस्य श्री प्रविणकुटुंबे
पूर्णकालिकसदस्य श्री सुजयबनर्जी
पूर्णकालिकसदस्य श्रीमती टी एलअलमेलु
अंशकालिकसदस्य श्रीमतीसुषमा नाथ
अंशकालिकसदस्य श्री देवाशीषपंडा
साथमें उपस्थितः
पदनामितअधिकारी श्री एम.पुल्लाराव, का.नि.(सामान्य)
अध्यक्षमहोदय नेउपस्थितसदस्यों कास्वागत किया।उन्होंनेश्रीमती टी.एल.अलमेलु,पूर्णकालिकसदस्य (गैर-जीवन)काविशेष रूप सेस्वागत किया,जोअपनीनियुक्ति केबाद पहली बारबैठक में भागले रही थीं।श्री के.गणेश,पूर्णकालिकसदस्य और श्रीप्रफुल्ल पी.छाजेड,अंशकालिकसदस्य कोअनुपस्थितिकी अनुमति दी गई।गणपूर्ति (कोरम)उपस्थितथी।
9.(i)आईआरडीएआई(यूनिटसंबद्ध बीमाउत्पाद)विनियम,2019 तथा (ii)आईआरडीएआई(असंबद्धबीमा उत्पाद)विनियम,2019 में छोटेपरिवर्तनकिये गये।
9.1 यहप्रस्तुतकिया गया कि 28मार्च2019कोआयोजित अपनी 104वींबैठक मेंप्राधिकरणद्वाराउपर्युक्त विनियमोंको अनुमोदनप्रदान करनेके उपरांत यहदेखा गया किव्याकरणसंबंधी त्रुटियाँऔर टंकणसंबंधीत्रुटियाँहटाने, उपबंधोंके गलत उल्लेखको ठीक करनेतथा कुछ स्थानोंपर स्पष्टताके अभाव कोदूर करने केलिए, अनुमोदितविनियमों मेंकुछ छोटेपरिवर्तन करनाआवश्यक है।ऐसे परिवर्तनलागू करने केबाद उक्तविनियमसरकारीराजपत्र में 10जुलाई2019कोअधिसूचितकिये गये।
9.2 प्राधिकरणने उक्तपरिवर्तनोंके साथ आईआरडीएआई(यूनिटसंबद्ध बीमाउत्पाद)विनियम,2019 औरआईआरडीएआई (असंबद्धबीमा उत्पाद)विनियम,2019 के निर्गमका अनुसमर्थनकिया।
10. वित्तीयवर्ष 2019-20 केलिए अनुपूरकबजट
10.1 यहप्रस्तुतकिया गया किस्टाफ को आवासऋण रियायतीदरों पर दियेजाते हैं।कर्मचारियोंको केवल ब्याजसहायता के साथआवास ऋणों केपूँजीगतपरिव्यय कोबाह्य रूपदेने (एक्सटर्नलाइजिंग)केउद्देश्य सेवित्तीय वर्ष 2019-20केलिए बजट मेंइस शीर्ष केअंतर्गत रु.1 करोड़ काएक छोटापरिव्यय कियागया। तथापि,बैंकों/आवासवित्तकंपनियों सेप्राप्तप्रस्तावोंके आधार परवित्तीयनिहितार्थोंका विश्लेषणकरने के बादयह पाया गयाकि ब्याजसहायता कीतुलना मेंकर्मचारियोंको प्रत्यक्षउधार देनाअधिक किफायतीहोगा।प्रत्यक्षउधार देने केलिए वित्तीयवर्ष 2019-20 केदौराननिधियों कीआवश्यकता कारु. 11 करोड़के रूप मेंअनुमान कियागया है। अतः `स्टाफको ऋण औरअग्रिम’के प्रति रु.10 करोड़ केएक अनुपूरकबजट काप्रस्तावकिया गया।
10.2 प्राधिकरणने कार्यसूचीकी उक्त मद परविचार कियातथा `ऋणऔर अग्रिम -स्टाफ’के लिए रु.10 करोड़ केअनुपूरक बजटका अनुमोदनकिया।
13. 1 अप्रैल2019 से30 जून2019 तककी अवधि केलिए अध्यक्षऔर सदस्यों केद्वारा की गईविदेशयात्राओं कातिमाही विवरण
प्राधिकरणद्वारा उक्तविवरण परध्यान दिया गया।प्राधिकरण कोसूचित कियागया कि आईआरडीएआईहैदराबाद मेंजुलाई 2020 मेंबीमाविनियमनकर्ताओंके एशियाईफोरम (एएफआईआर)कीअगली वार्षिकबैठक औरसम्मेलन कीमेजबानी करनेवालाहै।
14. 1 अप्रैल2019 से30 जून2019 तककी अवधि केलिए नोडलविभागोंद्वारा की गईविनियामककार्रवाइयोंका तिमाहीविवरण
प्राधिकरणने 30 जून 2019कोसमाप्ततिमाही के दौरानकी गईविनियामककार्रवाइयों परध्यान दिया।इनमें 9 निदेश,1 चेतावनी,29 परामर्श,2 दंड शामिलहैं जिनमें रु.4 लाख की कुलराशि तथा एकबीमा दलाल केपंजीकरण प्रमाणपत्रका निरसनसंबद्ध है।
15. 3 जून 2019के बादतथा 15 सितंबर2019 तकजारी किये गयेपरिपत्रों/दिशानिर्देशों की सूची
प्राधिकरणने उक्त अवधिके दौरान जारीकिये गयेपरिपत्रों परध्यान दिया।
16. 31 मार्च2019 कोसमाप्त वर्षके लिए जीवनऔर गैर-जीवनबीमाकंपनियोंद्वारासार्वजनिकप्रकटीकरण
प्राधिकरणने पाया किसभी जीवन औरगैर-जीवनबीमाकर्ताओंने 31 मार्च2019को समाप्तवर्ष के लिएअपनीवेबसाइटों परसभी अधिदेशात्मककिये गयेप्रकटीकरणोंका अनुपालनकिया है।
18. आईआरडीएआई(स्वास्थ्यबीमा) (संशोधन)विनियम,2019 काप्रारूप
18.1 यहप्रस्तुतकिया गया कि 12जुलाई2016कोआईआरडीएआई (स्वास्थ्यबीमा) विनियम,2016 कीअधिसूचना केबाद आयुष केअंतर्गतचिकित्सा केलिए मानदंडोंतथा बहुविधपालिसियों केअंतर्गतदावों के निपटानको सम्मिलितकरते हुए कुछस्पष्टीकरणबीमाकर्ताओँको 10 जनवरी2017कोजारी किये गयेथे। उक्तविनियमों मेंइन स्पष्टीकरणोंको निविष्टकरने हेतु,कुछनये उपबंधशामिल करने औरकुछ आशोधनकरने के लिए,प्राधिकरणका `सिद्धांततः’अनुमोदन 21जून2019कोआयोजित उसकीबैठक में लियागया।
18.2उक्तविनियमों कातैयार कियागया प्रारूपबीमा सलाहकारसमिति (आईएसी)केसमक्ष 25 सितंबर2019कोसंपन्न उसकी 40वींबैठक मेंप्रस्तुतकिया गया।समकालिक नकदीरहितअनुमोदनोंतथा बहुविधपालिसियों के पालिसीधारकोंके द्वारासामना की जारही समस्याओंका समाधानकरने के लिएदावों केनिपटानसंबंधीदिशानिर्देशजारी करनेहेतु आईएसी केसुझावउपयुक्त रूपमें सम्मिलितकिये गयेहैं।
18.3 विचार-विमर्शके बाद, प्राधिकरणने आईआरडीएआई (स्वास्थ्यबीमा) (संशोधन)विनियम,2019 काअनुमोदन किया।
19. आईआरडीएआई(तृतीयपक्ष प्रशासक– स्वास्थ्यसेवाएँ)(संशोधन)विनियम,2019 काप्रारूप।
19.1 यहप्रस्तुतकिया गया किआईआरडीएआई (टीपीए-एचएस)विनियम,2016 का संशोधनकरने के लिएप्र#2366;धिकरण का `सिद्धांततः’अनुमोदन 28मार्च2019कोप्राप्त कियागया था।
19.2 उक्तविनियमों काप्रारूपसार्वजनिकपरामर्श केलिए प्रकटकिया गया तथा 29हितधारकोंसे प्राप्तटिप्पणियोंका विश्लेषणकिया गया तथाजहाँ भीआवश्यक समझागया, वहाँउन्हेंविधिवत्शामिल कियागया। इसके अलावा,उक्तविनियमों काप्रारूपआईएसी केसमक्ष 25 सितंबर2019कोआयोजित उसकी 40वींबैठक में रखागया।
आईएसी केसुझाववर्तमानप्रारूपतैयार करते समयसम्मिलितकिये गये हैं।
19.3 विचार-विमर्शके बादप्राधिकरण नेआईआरडीएआई (तृतीयपक्षप्रशासक–स्वास्थ्य सेवाएँ)(संशोधन)विनियम,2019 काअनुमोदनकिया।
21. जीआईएफटी(गिफ्ट)सिटी मेंसंचालित देश-वारव्यवसायसंबंधीरिपोर्ट।
21.1 जैसाकि प्राधिकरणके द्वारासूचित कियागया था, 21 जून2019कोआयोजित 105वींबैठक कीकार्यसूची मदसं. 14 केअनुसार,गिफ्टसिटी मेंव्यवसाय केदेश-वारविश्लेषितविवरण काब्योराप्रस्तुत कियागया।
21.2 प्राधिकरणने पिछले दोवित्तीयवर्षों के दौरानदोनोंबीमाकर्ताओंद्वारा दर्जकी गई सकारात्मकआरआई व्यवसायवृद्धि परध्यान दिया;जहाँएनआईए नेबंगलादेश,श्रीलंका,नेपाल,भूटान,मालदीवऔर वियतनामजैसे एशियाईदेशों सेव्यवसाय के अधिकांशभाग का संग्रहकिया जबकिजीआईसी आरई काव्यवसाय क़तरतथाआर्मेनिया,कज़कस्तान,उक्रेनऔरउज्बेकिस्तानजैसे सीआईएसदेशों सेप्राप्त कियागया।
22. आईआरडीएआई(बीमामध्यवर्ती)(संशोधन)विनियम,2019 कानिर्गम
22.1 प्राधिकरणको जानकारी दीगई कि बीमामध्यवर्तियोंमें 100% एफडीआईकी अनुमतिदेते हुए बजटघोषणा करने केबाद भारतसरकार, वित्तमंत्रालय,वित्तीयसेवाएँ विभागने भारतीयबीमा कंपनियाँ(विदेशीनिवेश)नियम, 2015 मेंसंशोधन कियाहै।
22.2 यहसूचित कियागया कि छहसंस्थावर्गों अर्थात्बीमा दलाल,बीमावेब संग्राहक,बीमाविपणन फर्म,कारपोरेटएजेंट, बीमासर्वेक्षक औरहानिनिर्धारक,तृतीयपक्षप्रशासक– स्वास्थ्यसेवाएँ,सेसंबंधितविनियमों मेंउल्लिखितएफडीआई सीमाएवं “भारतीयस्वामित्वप्राप्तऔर भारतीयनियंत्रणाधीन”के मानदंडउपर्युक्तअधिसूचना केद्वाराप्रभावित हुएहैं। उक्तसंशोधितनियमों केउपबंधों कोप्रभावी करनेके उद्देश्यसे एक एकलसंशोधनविनियम के द्वारासभी 6 विनियमोंका संशोधनकरने काप्रस्तावकिया गया।
22.3 उक्तविनियमों केप्रारूप कोअंतिम रूप दियागया तथा वहआईएसी के समक्ष25सितंबर2019कोआयोजित उसकी 40वींबैठक में रखागया। आईएसी नेसुझाव दिया किस्पष्टता औरपारदर्शिताके लिए लाभांशके प्रत्यावर्तनको अनुमतिदेने के लिएदिशानिर्देशविकसित कियेजाएँ तथाप्राधिकरण केसमक्ष उक्तविनियमप्रस्तुतकरने कीसिफारिश की।
22.4 उचितविचार-विमर्शके उपरांत,प्राधिकरणने आईआईडीएआई (बीमामध्यवर्ती)(संशोधन)विनियम,2019 काअनुमोदनकिया।
24. प्रशिक्षुता(इंटर्नशिप)नीति
24.1 यहप्रस्तुतकिया गया किप्राधिकरण ने 27मार्च2017कोआयोजित अपनी 87वींबैठक में उनछात्रों केलिए एकप्रशिक्षुता (इंटर्नशिप)कार्यक्रमका अनुमोदनकिया था,जोसुप्रतिष्ठितसंस्थाओँ औरआईआईआरएम से स्नातकऔरस्नातकोत्तरस्तरीयपाठ्यक्रमों काअध्ययन कर रहेहैं। अभी तक 49छात्रोंने अपनीप्रशिक्षुतापूरी की है।भारतीयरिज़र्व बैंकऔर सेबी मेंप्रचलितनवीनतमनीतियों को ध्यानमें रखते हुएतथा महसूस कीगई आवश्यकता केआधार पर उक्तप्रशिक्षुतानीति मेंसंशोधन का अबप्रस्तावकिया गया है। प्रस्तावितमहत्वपूर्णपरिवर्तन हैं (i)स्नातक स्तरके अंतिम-पूर्ववर्ष के छात्र(5-वर्षीयएकीकृत विधिपाठ्यक्रम केमामले मेंचौथा वर्ष),स्नातकोत्तरस्तर के अंतिम-पूर्ववर्ष के छात्र,एकवर्षीयमास्टर कीउपाधि केछात्र, तथावे छात्र जोस्नातकोत्तरअध्ययन के बादबीमा/अर्थशास्त्र/वित्त/प्रबंधन मेंपूर्णकालिकअनुसंधान कररहे हैं,पात्रहोंगे; (ii)अप्रैल-जुलाईके दौरान दोसे तीन महीनेके लिए प्रशिक्षुताप्रदान करना;(iii) वृत्ति (स्टाइपेंड)मेंसमेकित रु.10,000/-से रु. 15,000/-प्रति माह तकवृद्धि।
24.2 प्राधिकरणनेप्रशिक्षुता (इंटर्नशिप)नीतिमें संशोधन काअनुमोदनकिया।
25. वित्तीयवर्ष 2018-19 केलिएआईआरडीएआई (वार्षिकरिपोर्ट)
25.1यहप्रस्तुतकिया गया किप्राधिकरण कीवार्षिकरिपोर्ट काप्रारूपआईआरडीएअधिनियम,1999 की धारा 20(2)केउपबंधों केअनुसारआईआरडीए (वार्षिकरिपोर्ट –विवरणियाँ,विवरणऔर अन्यब्योरेप्रस्तुतकरना) नियम,2000 मेंनिर्धारितफार्मेट मेंतैयार कियागया है। उक्तरिपोर्टकेन्द्रसरकार कोप्रत्येक वित्तीयवर्ष कीसमाप्ति केबाद नौ महीनेके अंदरप्रस्तुतकरनाअपेक्षित है।
25.2प्राधिकरणने 2018-19 केलिए वार्षिकरिपोर्ट काअनुमोदन कियातथा आवश्यतानुसारसंशोधन करनेके बाद उक्तरिपोर्टसरकार कोप्रस्तुतकरने के लिएअध्यक्ष महोदयको प्राधिकृतकिया।
27.स्वीकृतस्टाफ-संख्यामें संशोधन
27.1यहप्रस्तुतकिया गया किप्राधिकरणमें श्रमशक्तिकी आवश्यकताका पिछली बारअनुमोदन प्राधिकरणद्वारा 31मई2017कोआयोजित अपनी 97वींबैठक में कियागया था।वर्तमानकार्यभार,विभागोंकी अतिरिक्तआवश्यकताएँ,वर्तमानग्रेडों मेंअधिकारियोंकी सेवा की अवधितथा प्रवेशस्तर पर स्टाफ-संख्याको बढ़ाने कीआवश्यकता कोध्यान में रखतेहुए पदोन्नति,सीधी/पार्श्विक(लैटरल)भर्तीऔरप्रतिनियुक्तिके अधीनविभिन्न ग्रेडोंमें कुल स्टाफकी तत्कालआवश्यकता का पुनःआकलन किया गयाहै। उक्तसंशोधितस्टाफ संख्यामें 20% काप्रस्तावितप्रतिनियुक्तिरिज़र्व (18%काप्रतिनियुक्तिरिज़र्व और2% का छुट्टीरिज़र्व)शामिलहै। इस प्रकार,स्टाफकी संख्या 295(प्रतिनियुक्तिरिज़र्व सहित)सेबढ़कर 336 होजाएगी।
27.2विचार-विमर्शके उपरांत,प्राधिकरणने स्वीकृतस्टाफ-संख्यामेंप्रस्तावितसंशोधन काअनुमोदन किया।
28. युवाव्यावसायिककार्यक्रम (वाईपीपी)
28.1यहप्रस्तुतकिया गया किप्रस्तावित वाईपीपीका उद्देश्यआईआरडीएआईमें महत्वपूर्णपहलुओं परकार्य करने केलिए युवा औरबुद्धिमानव्यक्तियोंको एक अवसरउपलब्ध कराना है,ताकिआईआरडीएआई कोउनकीविशेषज्ञताका लाभ मिलसके। उक्तकार्यक्रम केअंतर्गत,चयनितव्यक्तिविभिन्नविभागों मेंकार्य करेंगेतथा जीवन/साधारण/स्वास्थ्यबीमा, अर्थशास्त्र, वित्त,विधि इत्यादि मेंविश्लेषण औरउच्चगुणवत्ता सेयुक्त व्यावसायिकनिविष्टियाँउपलब्धकराएँगे।
यहभी सूचित कियागया कि उक्तकार्यक्रम कीकुछविशेषताओं कामाडल नीतिआयोग, वित्तमंत्रालय,भारतीयरिज़र्व बैंक औरसेबी द्वाराकार्यान्वितइस प्रकार केकार्यक्रमोंके आधार परतैयार कियागया। इस कार्यक्रमके अंतर्गत,असाधारण विश्लेषणात्मकऔर नेतृत्वक्षमताओँ तथाअत्यंत उन्नतशैक्षिकरिकार्ड सेयुक्त, मान्यता प्राप्तऔरसुप्रतिष्ठितसंस्थाओँ सेनिकले हुएकिसी भी विद्याविशेष मेंस्नातक उपाधिप्राप्तव्यक्ति /स्नातकोत्तरउपाधिप्राप्तव्यक्ति/शोधार्थी रु.40.000/-प्रतिमाह के समेकितपारिश्रमिकपर 6 महीनेकी अवधि केलिए नियुक्तकिये जाएँगे,जो6महीनेकी अतिरिक्तअवधि के लिएबढ़ाई जा सकतीहै।
28.2प्राधिकरणने उक्त प्रस्तावका अनुमोदनकिया।
सभीसदस्यों केप्रति आभार-प्रदर्शनके साथ बैठकसमाप्त हुई।
अध्यक्ष