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Title: आदेश
Reference No.: आईआरडीएआई/आईएनटी/विविध/ओआरडी/228/12/2019
Date: 31/12/2019
मेसर्स हीरो इंश्योरेंस ब्रोकिंग इंडिया प्रा. लि. (एचआईबीआईएल) के मामले में

आईआरडीएआई/आईएनटी/विविध/ओआरडी/228/12/2019

 

मेसर्सहीरोइंश्योरेंसब्रोकिंगइंडिया प्रा.लि.(एचआईबीआईएल)के मामले में –आईआरडीएअधिनियम, 1999 कीधारा 14 तथामोटर बीमा सेवाप्रदातासंबंधीदिशानिर्देशदिनांक 31.8.2017 और अनुवर्तीपरिपत्रों केसाथ पठित बीमाअधिनियम, 1938 कीधारा 102 के अधीनभारतीय बीमाविनियामक औरविकासप्राधिकरण काआदेश

 

क.   पृष्ठभूमि

 

1. भारतीयबीमाविनियामक औरविकासप्राधिकरण (इसआदेश में इसकेबाद प्राधिकरण के रूप मेंउल्लिखित) नेउद्योग केहितधारकों केसाथ विस्तृतपरामर्श केबाद मोटर बीमासेवा प्रदातादिशानिर्देश(इस आदेश मेंइसके बाद एमआईएसपीदिशानिर्देशके रूप मेंउल्लिखित) संदर्भसं. आईआरडीए/आईएनटी/जीडीएल/विविध/202/08/2017 दिनांक31 अगस्त 2017 जारीकिये। इनदिशानिर्देशोंका उद्देश्यमोटर बीमापालिसियों कावितरण और सर्विसिंगकरने मेंआटोमोटिवव्यापारियोंकी भूमिका कीपहचान करनातथा बीमा सेसंबद्ध उनके कार्यकलापोंपर विनियामकनिगरानी रखनाथा। येदिशानिर्देश 1नवंबर 2017 सेप्रवृत्तहोनेवाले थे।इस बीच, प्राधिकरणकोस्पष्टीकरण,समयावधि कीवृद्धि, आदिके लिए अनुरोधप्राप्त हुएहैं।प्राधिकरण नेअपने परिपत्रदिनांक 1नवंबर 2017 केद्वारा मोटरबीमापालिसियाँबेचने के लिएबीमा कंपनियोंका पैनल बनानेसहित, उठायेगये विभिन्नमुद्दों परस्पष्टीकरणदिया। प्राधिकरणने एक औरपरिपत्रदिनांक 1नवंबर 2017 के द्वाराबीमाकर्ताओंऔर बीमामध्यवर्तियोंको आईआईबी मेंस्थितएमआईएसपीपोर्टल केप्रारंभ होनेकी सूचना दी। प्राधिकरण ने17 अक्तूबर 2017 केअपनेसूचना-पत्रमें सभीबीमाकर्ताओंऔर बीमामध्यवर्तियोंको शुल्क औरप्रभार केभुगतान औरप्राप्ति केसंबंध में,चाहे वे किसीभी नाम सेकहलाएँ, उक्तदिशानिर्देशोंका अक्षरशःपालन करने केलिए सूचितकिया।

2.  अगलास्पष्टीकरणप्राधिकरणद्वारा अपनेपरिपत्रदिनांक 11जनवरी 2018 केअनुसार बीमामध्यवर्तीअथवाएमआईएसपीद्वाराबीमाकर्ताओंका पैनलनिर्मित करनेके संबंध मेंदिया गया।प्राधिकरण नेयह सुनिश्चितरूप से स्पष्टकिया कि न तोबीमा दलाल औरन हीएमआईएसपी, मोटरबीमापालिसियाँबेचने के लिएबीमाकर्ताओंका इस प्रकारका पैनल बनासकता है। इसीपरिपत्र मेंयह सुस्पष्टरूप से कहागया कि कोई भीएमआईएसपीअथवा बीमामध्यवर्तीकिसी ओईएम केसाथ करार करसकता है जिसकाप्रभाव अथवासंबंध मोटरबीमापालिसियों केविक्रय से हो।

3.  इसबीच,प्राधिकरण कोकुछ शिकायतेंमिली हैं तथासाधारण बीमाएजेंट संघ सेभी प्राधिकरणको शिकायत कीगई है जो बीमापालिसियाँ बेचनेमें एमआईएसपीकी भूमिका मेंसुस्पष्ट हित-संघर्षतथा उसकेद्वारा बेचीगई बीमा पालिसियोंके अंतर्गतमोटर वाहनोंकी सर्विसिंगऔर मरम्मत,एमआईएसपीमाध्यम केअंतर्गत उच्चदावा अनुपात,बीमाकर्ताओंद्वाराएमआईएसपी कोकिये गयेअतिरिक्तभुगतान,एजेंटों केप्रति व्यवहारमें असमानता,आदि सेसंबंधित है।

4.  प्राधिकरणकोबीमाकर्ताओंसे भीशिकायतें मिलीहैं कि बीमामध्यवर्तियोंने बीमाकर्ताओंका पैनल बनायाहै जोकि मोटरबीमा सेवाप्रदाताओंसंबंधीदिशानिर्देशोंका उल्लंघन है।

ख.   एमआईएसपीदिशानिर्देशोंके अनुपालन कीजाँच करने केलिएप्राधिकरणद्वारा हीरोइंश्योरेंसब्रोकिंगइंडिया प्रा.लि.(एचआईबीआईएल)का परोक्ष (आफ़साइट)निरीक्षण

5.  चूँकिएमआईएसपीदिशानिर्देशोंके निर्गम सेएक वर्षव्यतीत होचुका है, अतःचयनित बीमा मध्यवर्तियोंसे सूचना मँगानेका निर्णयलिया गया हैजो मुख्य रूपसे मोटरव्यापारियोंके माध्यम सेमोटर बीमापालिसियों केविक्रय औरसर्विसिंगमें लगे हुएहैं। तदनुसार,प्राधिकरण नेपत्र संदर्भसं. आईआरडीएआई/एमआईएसपी/यूटी-दलाल/ अगस्त 2018दिनांक 31अगस्त 2018 केद्वारा हीरोइंश्योरेंसब्रोकिंगइंडिया प्रा.लि.(एचआईबीआईएल)से निम्नलिखितसूचनाप्रस्तुतकरने के लिएकहाः

क.   एमआईएसपीके माध्यम सेबेचे गये वाहनबीमा की विभिन्नश्रेणियों केलिएबीमाकर्ता-वारप्रीमियमदरें

ख.  31.7.2017 और 31.7.2018 कीस्थिति केअनुसार बीमामध्यवर्ती द्वारासूचीबद्धबीमाकर्ताओंके नाम

ग.   निम्नलिखितके अनुपालन कीपुष्टि करतेहुए पीओद्वाराविधिवत्नोटरीकृतशपथ-पत्रः

1. एमआईएसपीदिशानिर्देशोंका पूर्णतःअनुपालन

2. बीमामध्यवर्तीद्वाराकार्यान्वितबीमा कार्यक्रमको प्रत्यक्षअथवाअप्रत्यक्षरूप सेएमआईएसपीद्वाराआटोमोहाइलविक्रय के साथसंबद्ध नहींकिया गया है

3. विक्रयके लक्ष्यप्राप्त करनेमें ओईएम कोई लक्ष्यनिर्धारितनहीं करताअथवाएमआईएसपी कोकोईप्रोत्साहनप्रस्तावितनहीं करता।

6.  एचआईबीआईएलने पत्रदिनांक 04.09.2018प्रस्तुतकिया कियद्यपि कंपनीके बीमा दलालीलाइसेंस सं. 649 कादिनांक 26.07.2018 है,तथापि उसनेव्यवसाय काप्रारंभ 01.09.2018 कोकिया।एचआईबीआईएलनेप्रस्तुतीकरणकिया कि इसकारण से 31.07.2017 और31.07.2018 की स्थितिके अनुसारकिसीबीमाकर्ता कोसूचीबद्धनहीं कियागया।एचआईबीआईएलने एमआईएसपीदिशानिर्देशोंके अनुपालन कीपुष्टि करतेहुए एक विधिवत्नोटरीकृतशपथ-पत्रप्रस्तुतकिया।

7.  प्राधिकरणनेएचआईबीआईएलके इसप्रस्तुतीकरणसे सहमत नहींहुआ कि वह एकनयी पंजीकृतबीमा दलालीसंस्था हैक्योंकि वहपूर्व में एककारपोरेट एजेंटके रूप मेंबीमा व्यवसायसंचालित कररही थी। अतःप्राधिकरण ने अपनेपत्र दिनांक 25सितंबर 2018द्वारा अपने 31अगस्त 2018 केपत्र मेंमाँगी गईसूचना केसंबंध में एचआईबीआईएलसे उत्तर कीअपेक्षा की।एचआईबीआईएलको उठाये गयेप्रश्नों केसंबंध मेंवर्तमानस्थितिप्रस्तुतकरने के लिएभी सूचित कियागया। इसकेअलावा, छूटोंका परिकलनकरने कीकार्यपद्धति,बीमा पालिसियोंके निर्गम औरविक्रय के बादकी सर्विसिंगसहितविक्रय-पूर्वकार्यविधि केसंबंध मेंप्रक्रियाप्रवाह चार्टतथा मोटर बीमापालिसियों कीनमूनाप्रतियाँ भी माँगीगईं। इसकेअतिरिक्त,एचआईबीआईएलको निदेश दियागया कि वहदिशानिर्देशों,परिपत्रों तथाओईएम (हीरोमोटर कार्पलिमिटेड) केबोर्ड केअध्यक्ष केसाथ एमआईएसपीके संबंध मेंविनिमय कियेगयेपत्र-व्यवहारकी प्रति साझाकरे। आवश्यकसूचना केप्रस्तुतीकरणमें शीघ्रताकरने के लिएएचआईबीआईएलको एकस्मरण-पत्र दिनांक18 अक्तूबर 2018भेजा गया।

8.  एचआईबीआईएलने अपने पत्रदिनांक 24.10.2018द्वारा उक्तसूचनाप्रस्तुतकरते हुएउत्तर दिया।उसमेंएचआईबीआईएलने प्रस्तुतकिया कि उसने 10साधारणबीमाकर्ताओंअर्थात्एचडीएफसीएरगो, आईसीआईसीआईलोम्बार्ड,भारती अक्सा,गो डिजिट, टाटा-एआईजी,कोटक जनरल,नेशनलइंश्योरेंस,न्यू इंडियाएश्योरेंस,लिबर्टी जनरलऔर आदित्यबिड़ला कोसूचीबद्धकिया था।प्राधिकरण नेफिर उक्त 10साधारणबीमाकर्ताओंके साथ इस मामलेको उठाया औरइस बात कीपुष्टि करनेके लिए कहा किक्या उक्तएमआईएसपीदिशानिर्देशोंके अंतर्गतमोटर बीमाव्यवसाय कीअपेक्षा (सलिसिटेशन)करने के लिएउन्हेंएचआईबीआईएलद्वारासूचीबद्धकिया गया है। इनमेंसे केवल 4साधारणबीमाकर्ताओंअर्थात् आईसीआईसीआईलोम्बार्ड,भारती अक्सा,टाटा-एआईजी औरनेशनल इंश्योरेंसने पुष्टि कीकि उन्हेंएचआईबीआईएलद्वारासूचीबद्धकिया गया है।एचडीएफसीएरगो, गो डिजिट,लिबर्टी, न्यूइंडिया, औरकोटक जनरल ने एचआईबीआईएलद्वारासूचीबद्धकिये जाने कीबात से इनकारकिया। आदित्यबिड़ला हेल्थने उत्तर नहींदिया।

9.  माँगीगई सूचना/स्पष्टीकरणकी तुलना मेंएचआईबीआईएलद्वारा कियेगयेप्रस्तुतीकरणोंकी जाँच करनेके बाद यहपाया गया किएचआईबीआईएलने प्राधिकरणके विनियमों/परिपत्रोंके प्रयोज्यउपबंधों काअनुपालन नहींकिया।प्राधिकरण ने एमआईएसपीदिशानिर्देशोंऔर आईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 काउल्लंघन करनेके लिए आरोप निर्धारितकरते हुए अपनेपत्र दिनांक 8मई 2019 के द्वाराएचआईबीआईएलको कारण बताओनोटिस जारी किया।एचआईबीआईएलने अपने पत्रदिनांक 21 मई 2019के द्वारा 31 मई2019 तक समय काविस्तारमाँगा।एचआईबीआईएलने अपना उत्तरअपने पत्रदिनांक 4 जून 2019के द्वाराप्रस्तुत कियाऔर एकवैयक्तिकसुनवाई कीमाँग की।

10. एचआईबीआईएलके अनुरोध कोध्यान मेंरखते हुए,एससीएन केसंबंध में एकवैयक्तिकसुनवाई का अवसरसदस्य (वितरण)के द्वाराप्रदान कियागया। उक्तवैयक्तिकसुनवाईहैदराबाद मेंस्थितप्राधिकरण केकार्यालय में3 जुलाई 2019 को आयोजितकी गई।वैयक्तिकसुनवाई केदौरान निम्नलिखितअधिकारीउपस्थित थेः

प्राधिकरणकी ओर सेः

श्रीसुजय बनर्जी –सदस्य (वितरण)

श्रीरणदीप सिंहजगपाल – मुख्यमहाप्रबंधक(मध्यवर्ती)

श्रीके. श्रीनिवास– सहायकमहाप्रबंधक(दलाल)

श्रीइन्द्रदीपसाह – सहायकप्रबंधक(दलाल)

श्रीमनोरंजनप्रुस्ती –सहायक (दलाल)

 

हीरोइंश्योरेंसब्रोकिंगइंडिया प्रा.लि. की ओर सेः

श्रीपूर्णेंदुखन्ना(निदेशक)

श्रीआलोक दीक्षित(प्रधानअधिकारी)

 

11. एससीएनमेंएचआईबीआईएलके विरुद्धलगाये गयेआरोपों,एचआईबीआईएलद्वारा अपनेपत्र दिनांक 4सितंबर 2018, 24अक्तूबर 2018 और 4जून 2019 केद्वारा दियेगये उत्तरों, 3जुलाई 2019 को वैयक्तिकसुनवाई केदौरानएचआईबीआईएलद्वारा कियेगयेप्रस्तुतीकरणोंतथा वैयक्तिकसुनवाई केअनुवर्तन केरूप मेंएचआईबीआईएलद्वारा दियेगये उत्तरदिनांक 15जुलाई 2019 केआधार पर प्रत्येकआरोप के संबंधमेंप्राधिकरण कानिर्णयनिम्नानुसारहैः

 

I.        आरोप 1-

क.   बीमा अधिनियम,1938 के खंड 102 औरएमआईएसपीदिशानिर्देशोंके खंड 5(च) तथाप्राधिकरणद्वारा जारीकिये गयेअनुवर्तीस्पष्टीकरणदिनांक 1नवंबर 2017 और 11 जनवरी2018 का उल्लंघन

i)       प्राधिकरणको कुछ साधारणबीमाकर्ताओंद्वारा यहकहते हुएसूचित कियागया कि वेपारदर्शी औरवस्तुनिष्ठमानदंडों केआधार परएचआईबीआईएल केसाथ सेवास्तरीय करारकरना चाहतेहैं। तथापि,उन्हेंसूचीबद्धकरने के लिएएचआईबीआईएल सेउक्त बीमाकंपनियोंद्वाराअनुरोध करनेके बावजूद,एचआईबीआईएलने न तो कोईउत्तर दिया हैऔर न ही अपनेएमआईएसपी-एसके माध्यम सेमोटर बीमापालिसियाँबेचने के लिएउन्हें सूचीबद्धकिया है।

ii)      प्राधिकरणने यह ध्यानमें रखा किएचआईबीआईएलने 24 अक्तूबर 2018के अपने उत्तरमें यह कहतेहुए प्राधिकरणको गलत सूचनाप्रस्तुत कीकि केवल 4साधारणबीमाकर्ताओंके सूचीबद्धहोते हुए 10 साधारणबीमाकर्ताओँको सूचीबद्धकिया गया है।

 

ख.  एचआईबीआईएलकाप्रसुतीकरणः

i)       एचआईबीआईएलने प्राधिकरणको दिये गयेअपने उत्तरदिनांक 4सितंबर 2018 केसाथ यह कहतेहुए एक विधिवत्नोटरीकृतशपथ-पत्रसंलग्न कियाहै कि एमआईएसपीदिशानिर्देशोंका पूर्णतःअनुपालन कियाजा रहा है।एचआईबीआईएलने 24 अक्तूबर 2018के अपने पत्रमें मोटर बीमाव्यवसायकरनेवाले कुल25 साधारणबीमाकर्ताओँके मुकाबलेअपने पैनल में10 साधारणबीमाकर्ताओंके नामप्रस्तुतकिये हैं जोमोटर बीमापालिसियाँ बेचतेहैं।

ii)      एचआईबीआईएलने प्राधिकरणको प्रेषितअपने उत्तरदिनांक 04.06.2019 मेंनिम्नलिखितका प्रस्तुतीकरणकिया हैः

क)  एचआईबीआईएलको पंजीकरणप्रमाणपत्र(सीओआर) 26 जुलाई2018 को प्रदानकिया गया थातथा उसनेपरिचालन 01.09.2018 सेप्रारंभकिया। अतः 31.07.2017और 31.07.2018 कोयथाविद्यमानस्थिति केअनुसार उसकेपैनल में उसकेपास कोई बीमाकर्तानहीं थे।

ख)  सीओआरप्राप्त करनेके बाद,एचआईबीआईएलने पैनल बनानेकी प्रक्रियाप्रारंभ की तथाग्राहकों कीसर्विसिंगकरने और सेवामानक बनायेरखने मेंसक्षम 9साधारणबीमाकर्ताओंऔर 1स्टैंड-अलोनस्वास्थ्यबीमाकर्ता कोपैनल में शामिलकिया। उसने इन10 साधारणबीमाकर्ताओंसे उनके साथकार्य करने कीप्रत्याशामें उनकीप्रणाली मेंएक कूट (कोड)निर्मित करनेके लिए कहा। एचआईबीआईएलके अनुसार,उसनेआईआरडीएआई को10 साधारणबीमाकर्ताओंके नाम इस समझके आधार पर सूचितकिये थे किकूट (कोड) केनिर्माण काअर्थबीमाकर्ताओंको सूचीबद्धकरना है।

ग)   एचआईबीआईएलनेबीमाकर्ताओंका पैनलनिर्मित करनेकी बात कोअस्वीकारकिया है।एचआईबीआईएलके अनुसार, वहवर्तमान में 4साधारणबीमाकर्ताओंके साथ कार्यकर रहा है तथाउसने 2,404 एमआईएसपी-एसको प्रायोजितकिया है। उसनेएमआईएसपी-एसकोबीमाकर्ताओंके चयन केसंबंध में कोईप्रतिबंधरखने के लिएकोई सूचनाजारी नहीं कीहै।

घ)   एचआईबीआईएलका मामलाकारपोरेटएजेंसी से बीमादलाली मेंअंतरण(माइग्रेशन)करने का है। एचआईबीआईएलके अनुसार,उसने अपनीनीतियों और कार्यविधियोंमें वृद्धिकरने के लिएएक संरचनाबनाई है। इसकेअलावा, वहअपने एमआईएसपी-एसके लिए नियमितप्रशिक्षणसंचालित करताहै।

ङ)    एचआईबीआईएलके अनुसार,नयेबीमाकर्ताओंको जोड़ने केसाथ मानदंडोंके संबंध मेंविचार-विमर्शसंबद्ध हैं,जैसेबीमाकर्ता कीप्रतिष्ठा, यू/डब्ल्यूप्रथाएँ, भारतभर मेंउपस्थिति,आईटीक्षमताएँ, दावेसे संबंधितप्रक्रियाएँ,शिकायत निवारणव्यवस्था औरएमआईएसपीस्थानों तकपहुँच।

च)   एचआईबीआईएलके अनुसार,सभीबीमाकर्ताओंको मोटर बीमापालिसियाँप्रस्तावितकरने के लिए तैयारकरनासाफ्टवेयर कोजटिल और भारीबनायेगा।इसके अलावा,एचआईबीआईएलके अनुसार आटोव्यापारियोंने कहा है किवे सभी साधारणबीमाकर्ताओंके साथ कार्यनहीं कर सकते।एचआईबीआईएलने यह भीप्रस्तुतकिया है किउनकेएमआईएसपी-एसमें से कोई भीअनुमति-प्राप्तराशि कोछोड़कर कोईशुल्क प्राप्तकरने के लिएपात्र नहींहै।

छ)  एचआईबीआईएलके अनुसारमोटर बीमा एकसरल (वैनिला)उत्पाद हैजिसका कोईअधिकक्रम-परिवर्तन(पर्म्युटेशन)और संयोजन(काम्बिनेशन)नहीं है।एचआईबीआईएलने कहा है किवह 13बीमाकर्ताओंके पास मोटर बीमाव्यवसाय कोछोड़कर अन्यव्यवसाय कास्थानन (प्लेसमेंट)कर रहा है।

ज)  एचआईबीआईएलने प्राधिकरणको गलत सूचनादेने की बातसे इनकार कियाहै। उसकेअनुसार, उक्तसूचनाप्राधिकरण कोनिर्धारितसमय के अंदरप्रस्तुत कीगई थी।

झ)  एचआईबीआईएलने कहा है किप्राधिकरण कोगलत सूचनादेने के लिएप्राधिकरणद्वाराबीमाकर्ताओंके विरुद्धकार्रवाई की जानीचाहिए यद्यपिउनकी प्रणालीमें एचआईबीआईएलका कूट (कोड)विद्यमान है।

ञ)   एचआईबीआईएलने एमआईएसपीदिशानिर्देशोंके दिशानिर्देश5(च) और बीमाअधिनियम, 1938 केखंड 102 का उल्लंघनकरने की बातको स्वीकारनहीं किया है।

iii)      वैयक्तिकसुनवाई केदौरानएचआईबीआईएलने उपर्युक्तबिन्दुओं कोदोहराया।एचआईबीआईएलने निम्नलिखितकाप्रस्तुतीकरणकियाः

क)  एचआईबीआईएलने प्रत्यक्षबीमा दलाल केरूप में कार्यकरने के लिएपंजीकरणप्रमाणपत्र 26जुलाई 2018 कोप्राप्त कियातथाबीमाकर्ताओंके सूचीकरण(एम्पैनलमेंट)के लिए समयलगता है।

ख)  एचआईबीआईएलने कहा किउन्होंनेप्रश्न का गलतढंग से अर्थलगाया तथा उनबीमाकर्ताओंके बारे मेंसूचना प्रस्तुतकी जिनके साथउन्होंनेदलाल कूट का निर्माणकिया है।

ग)   एचआईबीआईएलने अब कीस्थिति केअनुसार 4बीमाकर्ताओंको सूचीबद्धकिया है तथा 2और बीमाकर्ताओंका सूचीकरण(एम्पैनलमेंट)प्रक्रियाधीनहै।एचआईबीआईएलने कहा कि देशमें कुछबीमाकर्ताओंकी उपस्थिति विशेषरूप से टियर II, III और IV नगरों/शहरों में अत्यंतसीमित है।एचआईबीआईएलद्वारा प्रायोजितअधिकांशएमआईएसपी-एसकी उपस्थितिइन क्षेत्रोंमें है तथा इसकारण सेबीमाकर्ताओंके साथ तालमेल(टाई-अप) रखनासंभव नहींपाया जा रहाहै।एचआईबीआईएलनेप्रस्तुतीकरणकिया कि पीएसयूसाधारणबीमाकर्ताउनकेएमआईएसपी-एस केमाध्यम सेमोटर बीमापालिसियाँबेचने के लिए इससंबंध मेंउनको उत्तरनहीं दे रहेहैं।

घ)   एचआईबीआईएलनेप्रस्तुतीकरणकिया कि उनकेग्राहकअधिकांशतःग्रामीण औरअर्ध-शहरीक्षेत्रोंमें विद्यमानहैं जहाँ बीमाउत्पादों कीसमझ सीमित हैऔर साक्षरताकी दर कम है।अतः ऐसेग्राहकों कोबहुविधबीमाकर्ताओंके उत्पादोंके साथ अधिकविकल्प देनाअधिक उलझन केलिए मार्गप्रशस्त करसकता है।

 

ग.   एचआईबीआईएलके उत्तर औरवैयक्तिकसुनवाई के दौरानकिये गयेप्रस्तुतीकरणोंके संबंध मेंटिप्पणियाँ

i)       यद्यपिएचआईबीआईएलको सीओआर 26जुलाई 2018 को प्रदानकिया गया था,तथापिएचआईबीआईएलपूर्व में एककारपोरेटएजेंट के रूपमें परिचालनकर रहा था तथाबीमाकर्ताओंके पास मोटरबीमा व्यवसायरख रहा था औरइस कारण सेएमआईएसपीदिशानिर्देशोंकी अपेक्षाओंसे पूरी तरहपरिचित और अवगतथा।

ii)      यह पायागया कि यद्यपिएचआईबीआईएलने 9 साधारणबीमाकर्ताओंऔर 1 स्टैंडअलोनस्वास्थ्यबीमाकर्ता कोसूचीबद्ध कियाहै, तथापिबीमाकर्ताओंकी संख्या को 9तक सीमित रखनेऔर एचआईबीईएलद्वाराप्रायोजित एमआईएसपी-एसके माध्यम सेमोटर बीमापालिसियाँबेचने के लिएअन्य साधारणबीमाकर्ताओंको अनुमति नदेने के लिएएचआईबीआईएलद्वारा कोई औचित्य-प्रतिपादननहीं किया गयाजिसके कारण एमआईएसपीदिशानिर्देशोंका उल्लंघनकिया गया।

iii)      एचआईबीआईएलनेप्रस्तुतीकरणकिया कि उसने 10साधारणबीमाकर्ताओंको सूचीबद्धकिया है। तथापि,प्राधिकरणद्वारा पूछेजाने पर उक्त 10में से 5साधारणबीमाकर्ताओंने इस बात सेइनकार किया हैकि उन्हेंएचआईबीआईएलद्वारा सूचीबद्धकिया गया है,जो सिद्ध करताहै कि एचआईबीआईएलने प्राधिकरणको गलत सूचनाप्रस्तुत की है।

iv)     इसकेअलावा, यहदेखा गया किएचआईबीआईएलद्वाराप्रायोजितएआईएसपी-एस केमाध्यम से केवल4 साधारणबीमाकर्ता हीमोटर बीमापालिसियों कावितरण किया जारहा है। शेषसाधारण बीमाकर्ताओंकी बात छोड़दी जाए, तो भीअब तक 5 साधारणबीमाकर्ताएचआईबीआईएलद्वारासूचीबद्ध नहींकिये गये हैंजोकिएमआईएसपीदिशानिर्देशोंका उल्लंघनहै।

v)      इस तथ्यके होते हुएकिएचआईबीआईएलने 30बीमाकर्ताओंके लिए दलालीकूट निर्मितकिये हैं, यहदर्शाता है कियदि वह चाहताहै तोएमआईएसपी-एसके माध्यम से मोटरबीमा बेचनेसहित सभीबीमाकर्ताओंके साथ तालमेल(टाई-अप) करनेकी क्षमताउसके पास है तथाइस कारण से वहएमआईएसपीदिशानिर्देशोंकाअनुपालनकर्ताबन सकता है।

vi)     यह देखागया कि जबकिएमआईएसपीदिशानिर्देशोंके संबंध मेंस्पष्टीकरणमाँगा गया था,एचआईबीआईएलने एमआईएसपीव्यवसाय सेइतर विवरण प्रस्तुतकिया है, जोकिअर्थहीन है।

vii)     एचआईबीआईएलकाप्रस्तुतीकरणकि मोटर बीमापालिसियाँप्रस्तावितकरने के लिएसभी बीमाकर्ताओंको तैयार करनासाफ्टवेयर कोजटिल और भारीबनाएगा,पालिसीधारकके हितों केविरुद्ध है।इसके विपरीत, यहसुनिश्चितकरने के लिएयह एकमात्रमार्ग है किग्राहक कोसर्वोत्तममूल्य मिलेतथा इससेपालिसीधारकके हितों कासंरक्षण कियाजाए। यहसुनिश्चितकरता है किपैनल बनाने केसाथ संबद्धदोष दूर होंगेऔर दलाल / एमआईएसपीअनुचितव्यापारकार्यपद्धतियोंमें लिप्तनहीं होगा औरन ही बीमामध्यवर्ती सेपालिसीखरीदने के लिएग्राहक कोविवश कियाजाएगा। यहदृष्टिकोणग्राहक केविकल्प को कमनहीं करता, नही यहप्रीमियम केनिर्धारण कोनियंत्रितकरता है/ नउसमें यहहस्तक्षेपकरता है और नही यह बीमाव्यवसाय मेंछल-कपट मेंपरिणत होता है।

viii)    एचआईबीआईएलकाप्रस्तुतीकरणकि मोटर बीमाएक सरल (वैनिला)उत्पाद है जिसकाकोई अधिक क्रम-परिवर्तन(पर्म्युटेशन)अथवा संयोजन(काम्बिनेशन)नहीं है, यहसिद्ध करता हैकि बीमा मध्यवर्तीऔर एमआईएसपीमोटर बीमा केविक्रय के साथकोईमूल्यवर्धननहीं जोड़ रहेहैं, परंतुसूचीबद्धसाधारणबीमाकर्ता कीमोटर बीमा पालिसीखरीदने के लिएग्राहक कोविवश करने केलिए केवल अपनेव्यापार कीस्थिति काउन्नयन कर रहेहैं, जोकिप्रतिबंधात्मकहै औरपालिसीधारकके हितों केविरुद्ध है।

ix)     यह पायागया किएचआईबीआईएलने एक गलतवक्तव्य दियाहै कि उसनेएमआईएसपी केमाध्यम सेमोटर बीमाबेचने के लिए 10साधारणबीमाकर्ताओंको सूचीबद्धकिया है,क्योंकिबीमाकर्ता कोएक कूट आबंटितकरने का अर्थबीमाकर्ता कोसूचीबद्धकरना नहीं है।

x)      सदस्य(वितरण) नेवैयक्तिकसुनवाई केदौरान एचआईबीआईएलकोनिम्नलिखितविवरण औरवचन-पत्र प्रस्तुतकरने के लिए परामर्शदियाः

क)  साधारणबीमाकर्ताओंसे पुष्टीकरणप्राप्त करेजहाँउन्होंनेटियर II, III और IV के नगरों/शहरों मेंबीमाउत्पादों कीबिक्री/सर्विसिंगउपलब्ध करानेमें असमर्थताव्यक्त की है।

ख)  सभीपीएसयूसाधारणबीमाकर्ताओंके सीएमडी कोलिखे किएमआईएसपी-एसके माध्यम सेमोटर बीमा पालिसियाँबेचने के लिएउन्हें अपनेसाथ कार्यकरने हेतुसंबद्ध करनेके लिए एचआईबीआईएलतैयार है तथाउन्हें यह भीसूचित करे किउक्त पत्र कीप्रतिसूचनार्थविनियमनकर्ताको प्रेषित कीगई है।

ग)   सभीसाधारण बीमाकंपनियों केसूचीकरण केलिए आगे बढ़नेके तौर पर एकरूपरेखातैयार करे तथाप्राधिकरण केसंतोष के अनुरूपदर्शाये किइसका वितरणकैसे किया जासकता है।उत्तर 15 जुलाई 2019से पहलेप्रस्तुतकिया जानाचाहिए।

घ)   बहुविधबीमाकर्ताओंके उत्पादोंके साथ विकल्पप्राप्त नकरनाग्राहकों केविकल्प को प्रतिबंधितकरने के लिएमार्गप्रशस्त करताहै, जोकिपालिसीधारकोंके हित मेंनहीं है।

 

घ.    सदस्य(वितरण) केपरामर्श केलिएएचआईबीआईएलका उत्तर औरउसपर टिप्पणियाँ

i)       एचआईबीआईएलने सदस्य(वितरण) कीटिप्पणियों केलिए अपनाउत्तर अपनेपत्र दिनांक 15जुलाई 2019 केद्वाराप्रस्तुतकिया। मोटरबीमा के लिएएमआईएसपीव्यवस्था केअंतर्गतसाधारणबीमाकर्ताओं केसाथव्यावसायिकव्यवस्था केलिए रूपरेखा एचआईबीआईएलके बारे मेंएक संक्षिप्तपरिचय देतीहै। यह उसप्रक्रिया कीरूपरेखा निर्धारितकरती है जिसकेआधार पर किसीसाधारण बीमाकर्ताको पैनल काभाग बनने केलिए संबद्धकिया जाएगा।एचआईबीआईएलके अनुसार वेबीमाकर्ताओंकोशीघ्रातिशीघ्रकेवल जून 2020 तकजोड़ सकेंगेजोकि लगभग एकवर्ष के बादहै।

ii)      यह पायागया है किएचआईबीआईएलने ix) क), ख) औरघ) में दी गईसदस्य (वितरण)कीटिप्पणियोंके लिए उत्तरनहीं दिया है।

 

ङ.    व्यावसायिकव्यवस्था केलिएप्रस्तावितरूपरेखा परटिप्पणियाँ

i)       मोटरबीमा के लिएएमआईएसपीव्यवस्था केअंतर्गतसाधारणबीमाकर्ताओंके साथव्यावसायिक व्यवस्थाहेतुएचआईबीआईएलद्वाराप्रस्तुत कीगईप्रस्तावितरूपरेखा परटिप्पणियाँ निम्नानुसारहैं :

क)  साधारणबीमाकर्ताओंको संबद्धकरने (आन-बोर्डिंग)के लिएप्रस्तावितरूपरेखा लगभगएक वर्ष कासमय लेगी। यहएमआईएसपीदिशानिर्देशोंका उल्लंघन हैक्योंकिएमआईएसपी दिशानिर्देशदिनांक 31अगस्त 2019 तथाअनुवर्ती परिपत्रदिनांक 1नवंबर 2017 और 11जनवरी 2018 केअंतर्गत दिशानिर्देशोंके संबंध मेंकहा गया है किबीमा मध्यवर्तीबीमाकर्ताओंका पैनलनिर्मित नहींकरेगा।एचआईबीआईएलने उक्तएमआईएसपीदिशानिर्देशोंका उल्लंघनकिया है औरअपनीस्वीकृति केद्वारा वह जून2020 तक उक्तएमआईएसपीदिशानिर्देशोंका उल्लंघनलगातार करतारहेगा।

ख)  एचआईबीआईएलने यह कहतेहुए वक्तव्यसमाप्त कियाहै कि इसदस्तावेज केप्रत्युत्तरमें प्राप्तसभीप्रस्तावोंअथवा किसी भीप्रस्ताव कोकोई भी कारणबताये बिना किसीभी स्तर परअस्वीकृतकरने काअधिकार उसके पाससुरक्षित है।यह निर्दिष्टकरता है कि एचआईबीआईएलजून 2020 के बाद भीएमआईएसपीदिशानिर्देशोंका उल्लंघन करसकता है।

 

च.   प्राधिकरणका निर्णय

i)       प्राधिकरणनेएचआईबीआईएलको जारी कियेगये कारण बताओनोटिस मेंएचआईबीआईएलके विरुद्धलगाये गयेआरोपों कीजाँच की।प्राधिकरण नेएचआईबीआईएलद्वारा कियेगयेप्रस्तुतीकरणका भी अवलोकनकिया। उसनेवैयक्तिकसुनवाई केदौरान कियेगये प्रस्तुतीकरणका भी ध्यानरखा। उसनेएचआईबीआईएलको कार्रवाईकी सलाह दीतथा उक्तपरामर्श के लिएएचआईबीआईएलके उत्तर कीजाँच की।

ii)      अपनेसमक्ष रखे गयेसभी तथ्यों परविचार करने केबादप्राधिकरण कीधारणा है किः

क)  एचआईबीआईएलने कुल 25साधारणबीमाकर्ताओंमें से 4साधारणबीमाकर्ताओंका पैनलनिर्मित करनेकी बातस्वीकार की।

ख)  एचआईबीआईएलके प्रधानअधिकारी ने एकशपथ-पत्रप्रस्तुतकिया किएमआईएसपी दिशानिर्देशोंका पूर्णतःअनुपालन कियाजा रहा है,जोकि ऊपरप्रस्तुततथ्यों केविपरीत और असत्यहै।

ग)   एचआईबीआईएलने प्राधिकरणको गलत सूचनाप्रस्तुत कीकि उसनेएमआईएसपी केमाध्यम सेमोटर बीमापालिसियाँबेचने के लिए 10साधारणबीमाकर्ताओंको सूचीबद्धकिया है, जबउसके पैनल मेंकेवल 4 साधारणबीमाकर्ता हीथे।

घ)   वैयक्तिकसुनवाई केदौरान सदस्य(वितरण) ने एचआईबीआईएलको कार्रवाईकरने के लिएपरामर्श दियाजिसके लिएएचआईबीआईएलने असंतोषजनकउत्तर दियाअथवा उत्तरनहीं दिया।

ङ)    एमआईएसपीदिशानिर्देशोंकादिशानिर्देश5(च) कहता है कियदि कोई बीमामध्यवर्तीएमआईएसपी कीनियुक्तिकरता है, तो वहमध्यवर्ती कोनियंत्रितकरनेवालेसंबंधितविनियमों केअंतर्गतअनुमति प्राप्तरूप मेंबीमाकर्ताओंकी संख्या केलिए कार्यकरेगा।

च)   प्राधिकरणने परिपत्रदिनांक 1नवंबर 2017 केद्वाराएमआईएसपीदिशानिर्देशोंकेदिशानिर्देश5(च) के संबंधमें स्पष्ट करदिया कि बीमामध्यवर्ती एकवस्तुनिष्ठऔर पारदर्शीमानदंड केआधार पर मोटरबीमा पालिसियाँबेचने के लिएसाधारणबीमाकर्ताओंके साथ सेवास्तरीय करारकर सकता है।

छ)  प्राधिकरणके 11 जनवरी 2018 केपरिपत्र मेंदोहराया गयाकि बीमामध्यवर्तियोंऔर एमआईएसपीके लिए कमीशन / पारिश्रमिकके स्तरनिर्धारितकिये जाने के बाद,बीमाकर्ताओंके पैनल कानिर्माणप्रतिबंधात्मकहै, जोअवांछितबाजारप्रथाओँ केलिए मार्गप्रशस्त करसकता है। अतःहितधारकों केमन मेंआशंकाओं कोदूर करने केलिए प्राधिकरणने स्पष्टकिया कि मोटरबीमा पालिसियाँबेचने के लिएन तो बीमादलाल और न हीएमआईएसपीबीमाकर्ताओंका ऐसा पैनलबना सकता है।तथापि, बीमाकंपनियों कोचाहिए कि वेबीमा दलालों /एमआईएसपीके साथ सेवास्तरीय करार पारदर्शीऔरवस्तुनिष्ठमानदंडों केआधार परकरें।

ज)  एचआईबीआईएलद्वाराउपर्युक्तप्रस्तुतीकरणसिद्ध करता हैकि एचआईबीआईएलनेबीमाकर्ताओंका पैनल बनानेके द्वाराएमआईएसपीदिशानिर्देशदिनांक 31.8.2017 के खंड5(च) तथा अनुवर्तीस्पष्टीकरणदिनांक 1नवंबर 2017 और 11जनवरी 2018 काउल्लंघन कियाहै।

झ)  एमआईएसपीदिशानिर्देशदिनांक 31.08.2017 केखंड 15(15)(घ) के साथपठित बीमाअधिनियम, 1938 कीधारा 102(ख) केउपबंधों केअनुसारप्राधिकरणमें निहितशक्तियों काप्रयोग करतेहुए, प्राधिकरणइसके द्वारा 100दिन से अधिकउल्लंघन अवधिके लिए जोउक्त दलालीकंपनी केव्यावसायिकपरिचालनों केप्रारंभ कीतारीखअर्थात् 01.09.2018 सेहै, रु. 1 करोड़(एक करोड़रुपये) काअर्थदंडलगाता है।

ञ)   इसकेअतिरिक्त,प्राधिकरणएमआईएसपीदिशानिर्देशदिनांक 31.08.2017 केखंड 15(15)(घ) केअंतर्गतनिहितशक्तियों केअंतर्गत एचआईबीआईएलको उक्त 5साधारणबीमाकर्ताओंअर्थात्एचडीएफसीएरगो जनरलइंश्योरेंसकंपनी लि.,न्यू इंडियाएश्योरेंसकंपनी लि.,लिबर्टी जनरलइंश्योरेंसकंपनी लि.,कोटकमहिन्द्राजनरलइंश्योरेंसकंपनी लि. और गोडिजिट जनरलइंश्योरेंसकंपनी लि.,जिनके नाम एचआईबीआईएलके पत्रदिनांक 24अक्तूबर 2018 मेंप्राधिकरण कोप्रस्तुतकिये गये थे,को तत्काल सूचीबद्ध(एम्पैनल)करने और 30 दिनके अंदर अनुपालनसूचित करने कानिदेश देताहै।

 

II.      आरोप 2:

क.   निम्नलिखितका उल्लंघन

एमआईएसपीदिशानिर्देशदिनांक 31.08.2017 केदिशानिर्देश6(क), 12 और 13 के साथपठितदिशानिर्देश11(ख), 11(ग), 11(घ), 11(ङ), 11(ठ), 11(ड)

क)  प्राधिकरणको हीरो 5 वर्षओडी बीमानिःशुल्कः एचएफशृंखला कोछोड़कर सभी2डब्ल्यू केलिए टीएण्डसीनामक योजनाप्राप्त हुईहै जिसकाउद्देश्यफरवरी 2019 मेंअर्थात् 11फरवरी 2019 से 28फरवरी 2019 तक2डब्ल्यूरिटेल्स कीगति बढ़ानाहै। विवरण औरअन्य शर्तेंब्रोशर में दीगई हैं। यहयोजना ग्राहककी ओर से अदाकियेजानेवाले प्रीमियमका हीरो मोटरकार्प औरव्यापारी के बीचसाझा करने कीव्यवस्था सेयुक्त है। इसप्रस्ताव कीसुविधा केवल हीरोइंश्योरेंसब्रोकिंगइंडिया प्रा.लि.” केमाध्यम से दीगई है, जहाँ वेओडी राशि पर 65% की छूटप्रदानकरेंगे। इसकेअतिरिक्त,समूचे विक्रयको हीरोकनेक्टअभियान और कईअन्य शर्तोंके साथ संबद्धकरने कीआवश्यकताहोगी। इसप्रकार कीशर्तएचआईबीआईएलद्वाराप्रस्तुतशपथ-पत्रदिनांक 7सितंबर 2018 के विपरीतहै तथा यह आईआरडीएआईपरिपत्र सं.आईआरडीएआई/ आईएनटी/एमआईएसपी/5/ 01/2018दिनांक 11जनवरी 2018 का भीउल्लंघन करतीहै जो कहता हैकि यह सूचितकिया जाता हैकि कोई भीएमआईएसपीअथवा बीमामध्यवर्तीओईएम के साथकरार नहीं करसकता है जिसकाप्रभाव अथवासंबंध मोटर बीमापालिसी पर हो।

ख.  एचआईबीआईएलकाप्रस्तुतीकरणः

i)       एचआईबीआईएलने प्राधिकरणको प्रेषितअपने उत्तरदिनांक 10.9.2018 केसाथ विधिवत्नोटरीकृत एकशपथ-पत्रसंलग्न कियाहै किएमआईएसपीदिशानिर्देशोंका पूर्णतःअनुपालन कियाजा रहा है।

ii)      एचआईबीआईएलने प्राधिकरणको प्रेषितअपने उत्तरदिनांक 04.06.2019 मेंनिम्नलिखितका प्रस्तुतीकरणकिया हैः

क)  निःशुल्कबीमा केप्रस्तावउद्योग में कईवर्षों सेहैं। इसकेअलावा, यहओईएम की एकविक्रय-संवर्धनपहल है, न किएचआईबीआईएलकी।

ख)  आंकड़ेदर्शाते हैंकि ओईएमद्वारा बेचेगये 3.52 लाखदुपहियावाहनों में सेकेवल 1.29 लाखबीमा पालिसियाँउक्त (5+5)योजना मेंबेची गईंजिसकाविज्ञापनकिया गया था।

ग)   पालिसीधारकोंके लिएनकदीरहितदावे अस्वीकारनहीं कियेगये।

घ)   ओडीप्रीमियम कीलागत कीप्रतिपूर्तिग्राहक को कीगई।

ङ)    एचआईबीआईएलऔर ओईएम केबीच कोई करारनहीं किया गयाथा। अतःशपथ-पत्र मेंकिया गयाअभिकथन सहीहै।

च)   एमआईएसपीदुहरी भूमिकानिभाता है। यहआईआरडीएआईद्वाराअनुमोदित एकवितरण माध्यमहै तथा ओईएमका विपणनआउटलेट है।अतः एमआईएसपीको विक्रयअभियान मेंसहभागिताकरनी चाहिए,और ऐसा न करनेपर उन्हेंअपना डीलरशिपखोना पड़ेगा।व्यापारी औरओईएम के बीचएक संविदागतदायित्व है।संदर्भितप्रबंध ओईएमद्वारा कियागया एक विपणनप्रस्ताव हैजिसके साथएचआईबीआईएलका कोई करारनहीं है।

iii)      वैयक्तिकसुनवाई केदौरानएचआईबीआईएलने उपर्युक्तबिन्दुओं कोदोहराया।इसके अतिरिक्त,एचआईबीआईएलनेनिम्नलिखितका प्रस्तुतीकरणकियाः

क)  हीरोकनेक्ट मोटर वाहनोंके विक्रय काप्रबंध करनेके लिए ओईएम औरव्यापारियोंके बीच विद्यमानकार्यक्रमहै।

ख)  व्यापारियोंके विपणनकार्यकलापोंके लिए ओईएमउत्तरदायीहैं और इसमेंएचआईबीआईएलकी कोई भूमिकानहीं है।

ग)   निधियोंकेइलेक्ट्रानिकअंतरण कीस्थिति मेंव्यापारी केद्वारा उनकेपोर्टल कीसहायता सेभुगतान गेटवेका उपयोग करतेहुए प्रीमियमका भुगतानबीमा कंपनी कोकिया जाता है।

घ)   निःशुल्कबीमा के विषयमें ओडी अंशके लिए प्रीमियमग्राहक से कमवसूल किया गयातथा शेष राशिको ओईएम औरव्यापारियोंद्वारा एकपूर्व-सहमति-प्राप्तअनुपात में वहनकिया गया।बीमाकंपनियों कोपूरा प्रीमियमविप्रेषितकिया गया।

ङ)    यह बाजारमें प्रचलितएक सामान्यप्रथा है जो अन्यओईएम के पासभी है।

च)   व्यापारीऔर ओईएम मोटरवाहनों केप्रत्येक विक्रयमें जोमार्जिनप्राप्त करतेहैं उनके बारेमें पूछताछकरने परमार्जिनअधिकांशतःसर्विसिंग औरअतिरिक्तपुरजों सेउत्पन्न कियेजाते हैं।

छ)  दलाल केद्वाराप्रायोजितएमआईएसपी सेबीमा खरीदनेके लिएग्राहकों कोविवश नहींकिया गया,क्योंकिसांख्यिकीदर्शाती है किव्यापारियों/एमआईएसपी सेमोटर वाहनखरीदनेवालोंमें से 10-15% खरीदारोंने बाहर सेबीमा लिया।

 

ग.   एचआईबीआईएलके उत्तर औरवैयक्तिकसुनवाई के दौरानकिये गयेप्रस्तुतीकरणोंपर टिप्पणियाँ

i)       यह देखाजा सकता है किएमआईएसपीदिशानिर्देशोंका उद्देश्यनिःशुल्कबीमा कीअनुचित प्रथाको रोकना भीथा जिससेग्राहक को भ्रमितकिया जाता थाऔर छूटप्रस्तावितकरने के संबंधमें इससे बीमाअधिनियम, 1938 केउपबंधों काउल्लंघन कियाजाता था।

ii)      यह तथ्यकि बेचे गये 3.52लाख दुपहियावाहनों में से1.29 लाख वाहनोंकी बीमा पालिसियाँदर्शाती हैंकि 37% ग्राहकउत्पाद कोखरीदने के लिएप्रभावितकिये गये थेजोकि एकअत्यंतउल्लेखनीयसंख्या है तथाइसकी उपेक्षानहीं की जा सकतीजिससे ग्राहकको प्रलोभनदिया गया औरएचआईबीआईएलअनुचितव्यापारपद्धति मेंलिप्त रहा।

iii)      एचआईबीआईएलद्वारा यहस्वीकृति किओडी प्रीमियमकी लागत कीप्रतिपूर्तिग्राहक को कीगई थी, सिद्धकरती है किबीमा व्यवसायमें छल-कपटकरने औरग्राहक केविकल्प कोप्रतिबंधितकरने मेंलिप्त रहतेहुएएचआईबीआईएलअनुचित व्यापारपद्धतियोंमें लगा रहा।

iv)     एचआईबीआईएलद्वारा यहप्रस्तुतीकरणकि एचआईबीआईएलऔर ओईएम केबीच कोई करारनहीं था, एक गलतवक्तव्य हैक्योंकि उक्तकार्यक्रमस्पष्ट रूप सेकहता है किप्रस्ताव कीसुविधाएचआईबीआईएलके माध्यम सेदी गई है तथाप्रस्ताव कीप्रतिपूर्तितभी वैध हैयदि बीमाएचआईबीआईएलद्वारा प्राप्तकिया जाता है।इसके अतिरिक्,ब्रोशर के अनुसारखुदरा गणनाएचआईबीआईएलद्वारा उपलब्धकराये गयेडेटा परआधारित होगीतथा समस्त निरसनएचआईबीआईएलके माध्यम सेलागू कियाजाएगा। साथही, विक्रय कीफिर से जाँचएचआईबीआईएल द्वाराउपलब्ध करायेगये डेटा सेकी जानी चाहिए।सभीव्यापारियोंसे अपेक्षितहै कि वे बीमाकर्ताओंको प्रीमियमका अंतरणएचआईबीआईएलके पोर्टल केमाध्यम सेकरें। ब्रोशरमें सभीउपर्युक्तशर्तेंएचआईबीआईएलद्वारास्पष्ट रूप सेस्वीकृति हैकि ओईएम द्वाराविक्रय कोप्रभावितकिया गया हैजोकि आईआरडीएआईके परिपत्र काउल्लंघन है।

 

घ.    प्राधिकरणका निर्णय

i)       प्राधिकरणनेएचआईबीआईएलको जारी कियेगये कारण बताओनोटिस मेंएचआईबीआईएलके विरुद्ध लगायेगये आरोपों कीजाँच की।प्राधिकरण नेएचआईबीआईएलद्वारा कियेगयेप्रस्तुतीकरणका भी अवलोकनकिया। उसनेवैयक्तिकसुनवाई के दौरानकिये गयेप्रस्तुतीकरणको भी ध्यानमें रखा।

ii)      अपनेसमक्ष रखे गयेसभी तथ्यों परविचार करने केबादप्राधिकरण कीधारणा है किः

क)  समस्तविक्रय कोहीरो कनेक्टअभियान के साथसंबद्ध करनेतथा श्रम औरआंतरिक सफाईपर छूट प्रस्तावितकरने केद्वाराएचआईबीआईएलग्राहक कोप्रलोभन देरहा है तथाअनुचितव्यापार पद्धतियोंमें लिप्त रहाहै जोबीमाकर्ताअथवा बीमा मध्यवर्तीका चयन करनेके लिएपालिसीधारकके विकल्प कोप्रतिबंधितकरता है। इसकेअलावा, चूँकिव्यापारीएचआईबीआईएलद्वाराप्रायोजित हैतथा एमआईएसपीदिशानिर्देशदिनांक 31.8.2017 कादिशानिर्देश6(क) जो कहता हैकि प्रायोजनकरनेवालीसंस्थाएमआईएसपी कीभूल-चूक के सभीकार्यों केलिएउत्तरदायीहोगा, अतःएचआईबीआईएलने एमआईएसपीदिशानिर्देशदिनांक 31.8.2017 के दिशानिर्देश6(क) के साथ पठितदिशानिर्देश12 और 13 काउल्लंघन कियाहै।

ख)  समस्तविक्रय कोहीरो कनेक्टअभियान औरअन्य शर्तोंके साथ संबद्धकरने केद्वारा एचआईबीआईएलके प्रधानअधिकारी नेविधिवत् नोटरीकृतशपथ-पत्र मेंदिये गये अपनेअभिकथन काखंडन किया हैऔर साथ ही,आईआरडीएपरिपत्र सं. आईआरडीए/आईएनटी/एमआईएसपी/5/01/2018 दिनांक11 जनवरी 2018 काउल्लंघन कियाहै जो कहता हैकि यह सूचितकिया जाता हैकि कोई भीएमआईएसपीअथवा बीमा मध्यवर्तीओईएम के साथकोई करार करनहीं कर सकताहै जिसकाप्रभाव अथवासंबंध मोटरबीमा पालिसीके विक्रय परहो।

उपर्युक्तकार्यों केद्वाराएचआईबीआईएल द्वाराप्रायोजितएमआईएसपी नेनिम्नलिखितदिशानिर्देशोंका उल्लंघनकिया हैः

क.   11(ख) – किसीविशिष्ट बीमामध्यवर्ती केमाध्यम से मोटरबीमा पालिसीआवश्यक रूप सेखरीदने के लिएसंभावितग्राहक/ पालिसीधारकको विवश करना

ख.  11(ग) – किसीभी बीमामध्यवर्ती सेमोटर बीमापालिसी कीअपेक्षा करनेअथवा मोटरबीमा पालिसीका नवीकरणकरवाने के लिएसंभावितग्राहक कोउसकेअधिकारों औरविकल्पों सेवंचित करना

ग.   11(घ) – पालिसियोंके प्रीमियमके निर्धारणमें प्रत्यक्षअथवाअप्रत्यक्षरूप सेनियंत्रण करनाअथवाहस्तक्षेपकरना

घ.    11(ङ) –बीमाकर्ताओंद्वारा जोखिमके चयन काप्रत्यक्ष याअप्रत्यक्षअधिरोपण अथवासंभावित ग्राहक/ पालिसीधारकके विकल्प कोकम करना

ङ.    11(ठ) – बीमाव्यवसाय मेंहेर-फेर करनेमें लिप्त रहना;

च.   11(ड) –अनुचितव्यापारपद्धितियोंमें लिप्तरहना

ग)   एमआईएसपीदिशानिर्देशदिनांक 31.08.2017 केखंड 15(15)(घ) के साथपठित बीमाअधिनियम, 1938 कीधारा 102(ख) केउपबंधों केअनुसारप्राधिकरणमें निहितशक्तियों काप्रयोग करतेहुए,प्राधिकरण इसकेद्वारा 18 दिनअर्थात् 11फरवरी 2019 से 28फरवरी 2019 तक कीउल्लंघन अवधि,जोकि प्रस्तावकी अवधि है, केलिए रु. 18 लाख(अठारह लाखरुपये) काअर्थदंड लगाताहै।

 

III.     आरोप 3:

क.   निम्नलिखितका उल्लंघन

i.       आईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 काविनियम 4

ii.      आईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 केविनियम 30 और विनियम8(2) के अंतर्गतआचरण-संहितासे संबंधित अनुसूचीI– फार्म एचके अंतर्गतग्राहक संबंधसे संबंधितविषयों मेंआचरण काबिन्दु सं. 2

iii.      आईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 केविनियम 30 और विनियम8(2) के अंतर्गतआचरण-संहितासे संबंधित अनुसूचीI– फार्म एचके अंतर्गतग्राहक संबंधसे संबंधितविषयों मेंआचरण काबिन्दु सं. 3

क)  एचआईबीआईएलने पत्रदिनांक 24.10.2018 केद्वारा दुपहियाऔर 4-पहिया वाहनखंड में वाहनकी विभिन्नश्रेणियों केलिए निर्देशकप्रीमियमदरेंबीमाकर्ता-वारदी हैं।4-पहिया वाहन खंडमें केवल एकनेशनलइंश्योरेंसकंपनी लिमिटेडहै जिसकीनिर्देशकप्रीमियमदरें प्रस्तुतकी गई हैं।2-पहिया वाहनखंड में पुनःकेवल एक हीकंपनी हैजिसकीनिर्देशकप्रीमियमदरें 2-पहियावाहन कीविभिन्नश्रेणियों केलिए दर्शाई गईहैं। चार्टदर्शाता है किमोटर वाहन के एकखंड के लिएकेवल एक हीबीमाकर्ता हैजिससे ग्राहकके लिए कोईविकल्प नहींदिया गया है।

 

ख.  एचआईबीआईएलकाप्रस्तुतीकरणः

i)       एचआईबीआईएलने प्राधिकरणको प्रेषितअपने उत्तरदिनांक 04.06.2019 मेंनिम्नलिखितका प्रस्तुतीकरणकिया हैः

क)  ग्राहकके लिएउपयुक्त बीमापालिसीप्राप्त करनेके लिए यहउसका प्रयासहै।सर्वोत्तम कीमतके लिए समझौतावार्ता करते समयएचआईबीआईएलसुनिश्चितकरता है किग्राहक कोबीमाकर्ता सेसर्वोत्तमसेवा मिले।

ख)  वहग्राहक के लिएसर्वोत्तमकीमत हेतुसमझौतावार्ता करताहै तथाविश्वास करताहै कि बीमाकर्ताओंद्वाराप्रस्तावितकीमतबीमाकर्ताओंके जोखिम-अंकनके दायरे केअंदर है।

ग)   वहपालिसीधारकके हित के लिएकार्य करताहै। अतःलोकपाल,प्राधिकरणअथवा किसीउपभोक्ता फोरमसेएचआईबीआईएलद्वारा किसीभी व्यापार पद्धति,अनुचित दबाव,सेवा की कमीअथवाविकल्पों केप्रतिबंध केसंबंध में कोईशिकायत नहींकी गई है।

घ)   वह अभीबीमाकर्ताओंके साथ प्रीमियमदरों को अंतिमरूप देने कीप्रक्रिया मेंहै।

ङ)    ग्राहकोंके लिए एकसमानदरें लागूकरने से इनकारकिया हैक्योंकिविभिन्नबीमाकर्ताओंने एक ही दिनअथवा विभिन्नदिनों पर एकही माडल केलिए विभिन्नदरें दी हैं।

च)   अन्यखंडों कीतुलना में2-पहिया वाहनखंड की मात्राउल्लेखनीयहै।

छ)  उसकेविगत अनुभवमें 1बीमाकर्ता को11 वर्षों केलिए, 3बीमाकर्ताओंको 2 वर्षों केलिए और 4 बीमाकर्ताओंको 1 वर्ष से कमअवधि के लिएसंबद्ध कियागया था। उसनेप्रस्तुतीकरणकिया कि वहयथासमय औरअधिकबीमाकर्ताओंको संबद्धकरेगा।

ज)  वहग्राहकों कोबहुविधबीमाकर्ताओंके उचितविकल्प उपलब्धकराता है।

झ)  मोटरवाहनों केग्राहकबहुविधबीमाकर्ताओं सेअवगत हैं।एमआईएसपी-एसभी बहुविधविकल्पों केबारे मेंग्राहकों कोसूचित करतेहैं, परंतु एकविशिष्टउत्पाद कापरामर्श देताहै जो अच्छीकीमत तथाबिक्री के बादकी और दावोंसे संबंधितअच्छी सेवा सेयुक्त है।

ञ)   उन्होंनेग्राहक कोविकल्प देनेके लिए कारपोरेटएजेंट से बीमादलाल के रूपमें स्वयं को परिवर्तितकिया है। उसकेपास एमआईएसपीकी सर्वाधिकसंख्या है।अबीमाकृतवाहनजनसंख्या कोकम करने केलिए टियर II, III और IVस्थानों तकपहुँचने &##2361;ेतुउसने प्रयासकिये हैं।उसने यह भीसुनिश्चितकिया है किग्राहकों केदावों परव्यावसायिककार्यकुशलताके साथकार्रवाई कीजाए। उसनेगैर-मोटरव्यवसाय का विस्तारकरने के लिएपरिश्रम कियाहै।

ii. वैयक्तिकसुनवाई केदौरानएचआईबीआईएलने उपर्युक्तबिन्दुओं कोदोहराया।

इसकेअतिरिक्त,एचआईबीआईएलनेनिम्नलिखितकाप्रस्तुतीकरणकियाः

क)  उनके पाससीमित अवसर हैक्योंकि मोटरओईएम बीमाकर्ताओंके साथ अपनास्वयं कातालमेल (टाई-अप)रखते हैं। वेबीमाकर्तादलाली कंपनीके समान उसीतरीके सेगैर-हीरो मोटरवाहनों के कुछमाडलों/ब्रैंडोंका जोखिम-अंकनकरने कीस्थिति में नहींहैं। वेओईएम और बीमाकंपनियों केबीच हितों केसंघर्ष सेबचने के लिएगैर-हीरोब्रैंडों केकुछ माडलों कोछोड़कर दलालीकंपनी के लिएजोखिम का अंकनकर सकते हैं।

ख)  उसनेप्रीमियम चार्टउपलब्ध करायाथा, जबकिउन्होंने 5वर्ष के प्रीमियमके बजाय 5% प्रीमियमके संबंध मेंप्राधिकरण कोसूचना प्रस्तुतकरते समय एकटाइपिंग भूलकी थी। एचआईबीआईएलनेप्रस्तुतीकरणकिया कि वेसंशोधित सूचनाएक या यो दिनमें ई-मेल सेप्रस्तुत करेंगे।

 

ग.   एचआईबीआईएलके उत्तर तथावैयक्तिकसुनवाई केदौरान कियेगयेप्रस्तुतीकरणोंके संबंध मेंप्राधिकरण कीटिप्पणियाँ

i.       यह देखाजा सकता है किएचआईबीआईएलने बीमा कंपनियोंसे ग्राहकोंके लिएसर्वोत्तमकीमत की समझौतावार्ता करनेका कोई सबूतनहीं दिया है।इसके अलावाउसनेस्पष्टीकरणनहीं दिया हैकि क्यों केवलकुछ ही बीमाकंपनियों परविचार कियागया था और सभीपर क्यों नही,जोकिएमआईएसपीदिशानिर्देशोंका उल्लंघनहै।

ii.       कोईशिकायत नहींहै, इसका अर्थयह नहीं है किकोई उल्लंघननहीं है।विभिन्नसाधारणबीमाकर्ताओंकी एक हीप्रीमियमदरें देते हुएदलाल केद्वारा कियेगये प्रस्तुतीकरणउक्तउल्लंघनों केलिए प्रमाणहै।

iii.      एचआईबीआईएलने अपनेप्रस्तुतीकरणोंमें कहा है किवहबीमाकर्ताओंके साथप्रीमियमदरों को अंतिमरूप देने कीप्रक्रियामें है। एमआईएसपीदिशानिर्देशस्पष्ट रूप सेनिर्दिष्ट करतेहैं कि बीमामध्यवर्ती कोप्रत्यक्षअथवा अप्रत्यक्षरूप सेप्रीमियमदरों मेंहस्तक्षेपकरने कीअनुमति नहींहै।उपर्युक्तप्रस्तुतीकरणके द्वाराएचआईबीआईएलने एमआईएसपीदिशानिर्देशोंके उल्लंघन कोस्वीकार कियाहै।

iv.      यह पायागया है किएचआईबीआईएलद्वाराग्राहकों केलिए एकसमानदरें स्वीकारन करना प्रत्यक्षरूप से पहलेकेप्रस्तुतीकरणका खंडन करताहै जो एकबीमाकर्ताद्वारा4-पहियावाहनों, 3-पहियावाहनों औरविविध-डी वाहनके लिए एकप्रीमियम दरदर्शाता है।साथ ही, वह2-पहियावाहनों के लिएकेवल 3बीमाकर्ता100सीसी के लिए, 2 बीमाकर्ता110सीसी के लिए, 1बीमाकर्ता125सीसी के लिएदर्शाता है,जो फिरएमआईएसपीदिशानिर्देशोंका उल्लंघनहै।

v.      एचआईबीआईएलने यह कहतेहुए एमआईएसपीदिशानिर्देशोंका उल्लंघनस्वीकार कियाहै कि वह 1 वर्षसे कम अवधि केलिए 4बीमाकर्ताओंके साथ कार्यकर रहा है जो 01.09.2018से अर्थात्उनकेव्यावसायिकपरिचालनप्रारंभ करनेके बाद है, तथायथासमय और बीमाकर्ताओंको जोड़ेगा।

vi.      एचआईबीआईएलने एक गलतअभिकथन कियाहै कि वह ग्राहकोंको बहुविधबीमाकर्ताओंके उचित विकल्पउपलब्ध कराताहै क्योंकिउनका पूर्व काप्रस्तुतीकरण4-पहियावाहनों,3-पहियावाहनों औरविविध-डी वाहनके लिए एकबीमाकर्ताद्वारा एकप्रीमियम दरदर्शाता है।

vii.     एचआईबीआईएलकाप्रस्तुतीकरणकि मोटर वाहनोंके ग्राहकबहुविधबीमाकर्ताओंसे अवगत हैं तथाएमआईएसपी भीग्राहक को बहुविधविकल्पों कीसूचना देताहै, परंतु एक विशिष्टउत्पाद कापरामर्श देताहै जो अच्छी कीमततथा बिक्री केबाद की औरदावा संबंधीअच्छी सेवा सेयुक्त है, गलतहै। ग्राहकबहुविधबीमाकर्ताओंसे अवगत हो सकतेहैं, परंतु वेपालिसियाँप्रतिस्पर्धी/ उचित कीमतोंपर नहीं खरीदपाते क्योंकिएचआईबीआईएलद्वारा बनायेगये पैनल मेंन्यूनतम एकसाधारणबीमाकर्ता सेअधिकतम 4साधारणबीमाकर्ताहैं तथा इन साधारणबीमाकर्ताओंद्वाराएकसमानप्रीमियमदरेंप्रस्तावितकी जा रहीहैं। अतः यहनहीं माना जासकता किएचआईबीआईएलग्राहकों कोऐसे साधारणबीमाकर्ताओंके नामों कीसिफारिश करता हैजो अच्छी कीमततथा बिक्री केबाद की और दावोंसे संबंधितअच्छी सेवाप्रदान करतेहैं।

viii.    यह पायागया है किएचआईबीआईएलस्वयं को दलालके रूप मेंपरिवर्तितकरने केबावजूद,एमआईएसपीप्लेटफार्मपर सभीबीमाकर्ताओंको नहीं रखता,जोकिएमआईएसपीदिशानिर्देशोंका उल्लंघनहै।

 

घ.    प्राधिकरणका निर्णय

i)       प्राधिकरणनेएचआईबीआईएलको जारी कियेगये कारण बताओनोटिस मेंएचआईबीआईएलके विरुद्ध लगायेगये आरोपों कीजाँच की।प्राधिकरण नेएचआईबीआईएलद्वारा कियेगयेप्रस्तुतीकरणका भी अवलोकनकिया। उसनेवैयक्तिकसुनवाई केदौरान कियेगये प्रस्तुतीकरणको भी ध्यानमें रखा।

ii)      अपनेसमक्ष रखे गयेसभी तथ्यों परविचार करने केउपरांतप्राधिकरण कीधारणा है किः

क)  ग्राहकका प्रतिनिधिहोने के नाते,एचआईबीआईएलपर यहसुनिश्चितकरने काउत्तरदायित्वहै किपालिसीधारक/ग्राहक कोसर्वोत्तमशर्तें, लाभ,कवरेज प्राप्तहों तथा वहआईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 केविनियम 4 केअंतर्गतअनुसूची-I, फार्मए में दियेगये बिन्दु 1 -प्रत्यक्षदलाल के कार्यके अनुसारउपयुक्त बीमाकवर और शर्तोंपर उचितपरामर्श दे। सभी4 बीमाकर्ताओंमें एक एकसमानदर रखते हुए,एचआईबीआईएलने प्रत्यक्षदलाल के कार्यनिष्पादितनहीं किये हैंतथाआईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 के विनियम4 का उल्लंघनकिया है।

ख)  इसकेअलावा,आईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 के विनियम30 और विनियम 8(2)के अंतर्गतआचरण-संहितासंबंधीअनुसूची I – फार्म एच केअंतर्गतविक्रयपद्धति सेसंबंधितविषयों मेंआचरण मेंबिन्दु सं. 3 केअंतर्गतएचआईबीआईएलसे अपेक्षितहै कि वहग्राहक को प्रस्तावपर विद्यमानउत्पादों केसंबंध मेंविकल्प कीमात्रास्पष्ट करे,कीमत, कवर अथवासेवा के तौरपर तुलनाउपलब्ध कराए।प्रस्ताव परविद्यमान उत्पादोंके संबंध मेंविकल्प कीमात्रा ग्राहकको स्पष्ट नकरते हुए,कीमत, कवरअथवा सेवा केतौर पर एकतुलना ग्राहकको उपलब्ध नकराते हुए,एचआईबीआईएलने आईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 केविनियम 30 औरविनियम 8(2) केअंतर्गतआचरण-संहिता संबंधीअनुसूची I – फार्मएच के अंतर्गतग्राहक संबंधसे संबंधितविषयों मेंआचरण काउल्लंघनकिया।

ग)   इसकेअतिरिक्त,आईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 केविनियम 30 औरविनियम 8(2) केअंतर्गतआचरण-संहितासंबंधीअनुसूची I – फार्म एच केअंतर्गतग्राहक संबंधसे संबंधितविषयों मेंआचरण मेंबिन्दु सं. 2 केअंतर्गत एचआईबीआईएलसे अपेक्षितहै कि वह हरसमय ग्राहकोंके साथ अपनेव्यवहार कासंचालन परमसद्भाव औरसत्यनिष्ठाके साथ करे,सतर्कता औरसमुचितसावधानी केसाथ कार्यकरे। ग्राहकके लिएसर्वोत्तमशर्तें, लाभ,कवरेजप्राप्त न करतेहुएएचआईबीआईएलने ग्राहकोंके साथ अपनेव्यवहार कासंचालन परमसद्भाव औरसत्यनिष्ठाके साथ नहींकिया है, न हीउसने सतर्कताऔर सावधानी केसाथ कार्यकिया है तथाइसके द्वारा उसनेबीमा अधिनियम,1938 की धारा 42डी(5)(जी) और 42डी(6) केसाथ पठितआईआऱडीएआई(बीमा दलाल) विनियम,2018 के विनियम 30और विनियम 8(2) केअंतर्गतआचरण-संहितासंबंधीअनुसूची I – फार्मएच के अंतर्गतग्राहक संबंधसे संबंधितविषयों मेंआचरण काउल्लंघन कियाहै।

घ)   एचआईबीआईएलद्वाराउपर्युक्तसभी प्रस्तुतीकरणसिद्ध करतेहैं किएचआईबीआईएलने i) आईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 केविनियम 4; ii) आईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 केविनियम 30 और विनियम8(2) के अंतर्गतआचरण-संहितासंबंधी अनुसूचीI – फार्म एचके अंतर्गतग्राहक संबंधसे संबंधितविषयों में आचरणके बिन्दु सं. 2; तथा iii) आईआरडीएआई(बीमा दलाल)विनियम, 2018 केविनियम 30 और विनियम8(2) के अंतर्गतआचरण-संहितासंबंधी अनुसूचीI – फार्म एचके अंतर्गतग्राहक संबंधसे संबंधितविषयों मेंआचरण केबिन्दु सं. 3 काउल्लंघन कियाहै।

ङ)    एमआईएसपीदिशानिर्देशदिनांक 31.08.2017 केखंड 25(15)(घ) के साथपठित बीमाअधिनियम, 1938 की धारा102(ख) के उपबंधोंके अनुसारप्राधिकरणमें निहितशक्तियों काप्रयोग करतेहुए, प्राधिकरणइसके द्वारा 100दिन से अधिकउल्लंघन अवधिके लिए, जोउक्त दलालीकंपनी केव्यावसायिकपरिचालनों केप्रारंभ कीतारीखअर्थात् 01.09.2018 सेहै, रु. 1 करोड़(एक करोड़रुपये) काअर्थदंडलगाता है।

 

ग.निष्कर्ष

i.हीरोइंश्योरेंसब्रोकर्सइंडिया प्रा.लि. देश में2-पहियावाहनों को कवरकरनेवाले सबसेबड़े

बीमा दलालोंमें से एक है। वहअपने नाम मेंदेश में2-पहियावाहनों के सबसेबड़े

विनिर्माताओंमें से एकविनिर्माताका नाम रखताहै। अतःदुपहियावाहनों केबीमा दलाली

खंड मेंशीर्षस्थदलालों में एकहोने के नाते एचआईबीआईएलअपने क्षेत्रमें एक अग्रणीहै।

यहएचआईबीआईएल परबहुत बड़ीजिम्मेदारीरखता हैक्योंकि यहदलाली व्यवसायका

पथप्रदर्शकमाना जाता है।ऐसीप्रत्याशाओं केआलोक मेंएचआईबीआईएलसेसतर्कतापूर्वक

और परमसावधानी औरउत्तरदायित्वके साथ कार्यकरने कीप्रत्याशाथी।दुर्भाग्यवश,

एचआईबीआईएलउक्तएमआईएसपीदिशानिर्देशोंका अनुपालनकरने में विफलरहा, जो

पालिसीधारकोंऔर अन्यहितधारकों केहित-संरक्षणकरने के लिएबनाये गये थे।

एमआईएसपीदिशानिर्देशोंका अनुपालनसुनिश्चितकरने और एचआईबीआईएलमें

अभिशासनमें सुधारलाने के लिएप्राधिकरण एचआईबीआईएलकोनिम्नलिखितपरिवर्तन

करने केलिए निर्देशदेता हैः

क)   बीमाकर्ताओंके पैनल कोनिरस्त करे औरप्लेटफार्मपर सभीबीमाकर्ताओंको सूचीबद्ध

(एम्पैनल)करे,बीमाकर्ताओंकी कंप्यूटरप्रणालियोंके साथसंपूर्णसमन्वयन करे,दलाल द्वाराकिसीहस्तक्षेप केबिनाबीमाकर्ता कीप्रणालियोंसे सीधेआनेवालेग्राहकों कोप्रीमियमबतानासुनिश्चितकरे तथाअनुपालन की सूचनाइस आदेश कीतारीख से 3महीने के अंदरदे। यदि कोईबीमाकर्ताएचआईबीआईएलद्वारा प्रायोजितएमआईएसपी-एसके माध्यम सेमोटर बीमा पालिसियाँबेचने औरवितरित करनेके लिए बीमादलाल के साथकरार करनानहीं चाहता,तो साधारण बीमाकंपनी कामुख्यकार्यकारीअधिकारी(सीईओ) इसकीपुष्टि दलालको लिखित मेंदेगा।

ख)   मोटरबीमा पालिसीखरीदने के लिएग्राहक की सहमतिमाँगने कीवर्तमानप्रणाली को

ऐसेतरीके से पुनःअभिकल्पितकरे कि ग्राहकनई मोटर बीमापालिसी केनिर्गम अथवाउसके नवीकरणके समय एकओटीपी आधारितप्रणाली केमाध्यम सेबीमाकर्ता काचयन करने केविकल्प काप्रयोग कर सके।उक्त दलालीकंपनी यहकार्य 6 महीनेमें पूराकरेगी तथाअनुपालनसूचित करेगी।

ग)    डीआईएसए/सीआईएसएप्रमाणितलेखा-परीक्षकसे प्राप्त तिमाहीलेखा-परीक्षारिपोर्टप्रस्तुत करे किइलेक्ट्रानिकप्लेटफार्म/ पोर्टलएमआईएसपीदिशानिर्देशोंकी अपेक्षाओंका अनुपालनकरता है तथाबीमाकर्ताओंद्वाराप्रभारितकिये जानेवालेप्रीमियम मेंकिसी भीप्रकार सेहस्तक्षेपनहीं करताअथवाप्रतिबंधनहीं रखता अथवाकिसी भीप्रकार सेग्राहक केविकल्प को प्रतिबंधितनहीं करता/ प्रभावितनहीं करता।

घ)    एमआईएसपीदिशानिर्देशोंकेदिशानिर्देश5(च) तथा परिपत्रदिनांक 1नवंबर 2017 और 11जनवरी 2018 काअनुपालन सुनिश्चितकरे औरअनुपालनसूचित करे।

 

ii.प्राधिकरणइस बात कोगंभीरता सेलेता है कि एचआईबीआईएलके प्रधानअधिकारीद्वारा

प्रस्तुतकिया गयाशपथ-पत्रतथ्यों केविरुद्ध है।समस्या कीगंभीरता परविचार करतेहुए,

प्राधिकरणएमआईएसपीदिशानिर्देशोंके दिशानिर्देश15(घ)(1) के अधीननिर्देश देताहै कि

एचआईबीआईएलप्रधानअधिकारी को इसआदेश की तारीखसे एक वर्ष केलिएकार्यनिष्पादन

प्रोत्साहनअदा नहींकरेगा। एचआईबीआईएल इसनिर्देश काअनुपालनप्राधिकरण को

प्रस्तुतकरेगा।

 

iii.आरोप सं. 1, 2 और 3में लिये गयेउपर्युक्तनिर्णयों केआधार परमेसर्स हीरोइंश्योरेंस

ब्रोकिंगइंडिया प्रा.लि. को इसकेद्वारा रु. 2,18,00,000/- (केवल दोकरोड़ अठारहलाख

रुपये) काअर्थदंड अदाकरने कानिर्देश दियाजाता है।

 

iv.रु. 2,18,00,000/-(केवल दोकरोड़ अठारहलाख रुपये) काउक्त अर्थदंडएचआईबीआईएल

द्वाराएनईएफटी / आरटीजीएस केमाध्यम से(जिसका विवरणअलग से सूचितकिया

जाएगा) इसआदेश कीप्राप्ति कीतारीख से 15 दिनकी अवधि केअंदरविप्रेषितकिया

जाएगा।एचआईबीआईएलद्वाराविप्रेषण कीसूचना श्रीरणदीप सिंहजगपाल, मुख्य

महाप्रबंधक(मध्यवर्ती),आईआरडीएआई,सर्वे सं. 115/1,फाइनैंशियलडिस्ट्रिक्ट,

नानकरामगूडा,हैदराबाद, 500032 कोभेजी जाए।

 

v.यदि उक्तबीमा दलालप्राधिकरण केउपर्युक्त निर्णयसे असंतुष्टहै, तो बीमाअधिनियम,

1938 की धारा 110के अनुसारप्रतिभूतिअपीलीय न्यायाधिकरण(एसएटी) कोअपील

प्रस्तुतकी जा सकतीहै।

(सुजयबनर्जी)

सदस्य (वितरण)

 

स्थानःहैदराबाद

दिनांकः 18दिसंबर 2019

 

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