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Title: सभी को
Reference No.: 101वीं बैठक
Date: 29/10/2018
प्राधिकरण की 101वीं बैठक का कार्यवृत्त

हैदराबादमे 29 जून2018 को पूर्वाह्न11.00 बजे आयोजित

प्राधिकरणकी 101वींबैठक का कार्यवृत्त

 

उपस्थितः

अध्यक्ष

डॉ. सुभाष सी. खुंटिआ

पूर्णकालिक सदस्य

सुश्री पौर्णिमा गुप्ते

पूर्णकालिक सदस्य

श्री नीलेश साठे

पूर्णकालिक सदस्य

श्री पी. जे. जोसेफ

पूर्णकालिक सदस्य

श्री सुजय बनर्जी

पूर्णकालिक सदस्य

श्री प्रवीण कुटुंबे

अंशकालिक सदस्य

श्रीमती सुषमा नाथ

अंशकालिक सदस्य

सीए नवीन एन. डी. गुप्ता

अंशकालिक सदस्य

श्री देवाशीष पांडा

साथ ही,उपस्थितः

पदनामित अधिकारी

श्री एम. पुल्ला राव, कार्यकारी निदेशक (सामान्य)

 

अध्यक्षमहोदय ने उपस्थितसभी सदस्यों कास्वागत किया। उन्होंनेविशेष रूप से श्रीसुजय बनर्जी,पूर्णकालिकसदस्य (वितरण),श्रीप्रवीण कुटुंबे,पूर्णकालिकसदस्य (वित्तऔर निवेश),सीएनवीन एन.डी.गुप्ता,अध्यक्ष,आईसीएआईऔर अंशकालिक सदस्यएवं श्री देवाशीषपांडा, अपरसचिव, वित्तीयसेवाएँ विभाग औरअंशकालिक सदस्यका स्वागत कियाजो आईआरडीएआई केसदस्यों के रूपमें अपनी नियुक्तिके बाद पहली बारप्राधिकरण की बैठकमें उपस्थित हुएथे। अध्यक्ष महोदयने भूतपूर्व अध्यक्ष,श्रीटी. एस.विजयनएवं भूतपूर्व सदस्योंसीए नीलेश एस.विकमसेऔर श्री रवि मित्तल,अपरसचिव, वित्तीयसेवाएँ विभाग केअमूल्य योगदानको भी अभिलेखबद्धकिया जो अपनी सेवा-अवधिपूरी कर चुके हैं।चूँकि कोरम उपस्थितथी, अतःतदुपरांत कार्यसूचीकी मदों को लियागया।

 

8. कानूनीदायित्वों की पूर्तिसंबंधी स्थितिनोट

कार्यकारीनिदेशक(सामान्य)नेकार्यसूची की मदप्रस्तुत की तथाउस पर प्राधिकरणद्वारा ध्यान दियागया।

 

10. दिसंबर2017 को समाप्ततिमाही के लिएगैर-जीवनऔर जीवन बीमाकर्ताओंद्वारा सार्वजनिकप्रकटीकरणों कीस्थिति

महाप्रबंधक(एफएण्डएगैर-जीवन)नेकार्यसूची मद प्रस्तुतकी। यह सूचित कियागया कि सभी बीमाकर्ताओंने अपेक्षित फार्मोंको वेबसाइट परअपलोड किया। इसपर प्राधिकरण द्वाराध्यान दिया गया।

 

11. आईआरडीएआईद्वारा अधिसूचनावित्तीयवर्ष 2017-18 केलिए बाध्यकर अध्यर्पण

कार्यकारीनिदेशक(पुनर्बीमा)नेकार्यसूची मद प्रस्तुतकी तथा प्राधिकरणद्वारा इस पर ध्यानदिया गया।

 

18. 1 जनवरी2018 से31 मार्च2018 तक की अवधिके लिए अध्यक्षएवं सदस्यों द्वाराकी गई विदेश यात्राओंका तिमाही विवरण

उक्तकार्यसूची मद पदनामितअधिकारी द्वारासूचनार्थ प्रस्तुतकी गई तथा प्राधिकरणद्वारा इस पर ध्यानदिया गया।

 

19. हैदराबाद,भारत में10 से11 फरवरी2018 तक आईआरडीएआईद्वारा मेजबानीकिया गया चौथादक्षिण एशियाईबीमा विनियमनकर्ताअधिवेशन एवं अंतरराष्ट्रीयसम्मेलन

कार्यकारीनिदेशक(सामान्य)नेकार्यसूची मद प्रस्तुतकी तथा सूचित कियाकि उक्त सम्मेलनके दौरान भारतके माननीय उप राष्ट्रपति,श्रीएम. वेंकय्यानायडू ने नानकरामगूडा,हैदराबादमें नवनिर्मितआईआरडीएआई भवनराष्ट्र को समर्पितकिया। श्री देवाशीषपांडा ने जाननाचाहा कि क्या भारतको एक पुनर्बीमाहब के रूप में परिवर्तितकरने के लिए कियेजा रहे प्रयासोंपर उक्त सम्मेलनमें बल दिया गया। सदस्य (जीवन)नेसूचित किया किदक्षिण एशियाईबीमा विनियमनकर्ताअधिवेशन सहभागीदेशों में बीमासंबंधी विषयोंके बारे में सूचनाकी साझेदारी करनेके प्रयोजन सेप्रत्येक2 वर्ष में एकबार आयोजित कियाजाता है तथा एकपुनर्बीमा हब बननेकी भारत की अभिलाषापर उक्त सम्मेलनमें विशेष बल दियागया। इन टिप्पणियोंके साथ प्राधिकरणने 0.52 करोड़रुपये की प्रायोजकोंको आनुपातिक तौरपर वापसी की कार्रवाईका तथा 45,754/- रुपयेआईआरडीएआई के विविधप्राप्ति खातेमें जमा करने काअनुसमर्थन किया।

 

21. वित्तीयवर्ष 2017-18 मेंसीधी भर्ती केद्वारा नियुक्तियाँ

कार्यकारीनिदेशक(सामान्य)नेकार्यसूची मद प्राधिकरणके सूचनार्थ प्रस्तुतकी तथा इस पर प्राधिकरणके द्वारा ध्यानदिया गया।

 

25. सूचनाऔर मार्गदर्शनके लिए जारी कियेगये परिपत्रों/ दिशानिर्देशोंकी सूची

पदनामितअधिकारी ने प्राधिकरणके सूचनार्थ कार्यसूचीकी उक्त मद प्रस्तुतकी। इस पर प्राधिकरणद्वारा ध्यान दियागया।

 

30. भारतीयबीमाकृत जीवन मृत्यु-दर(आईएएलएम)2012-14 की मानकमृत्यु-दरसारणी के साथ सहमति

महाप्रबंधक(बीमांकिक)नेभारतीय बीमांककसंस्थान द्वाराप्रस्तुत की गईमृत्यु-दरअन्वेषण रिपोर्टके संबंध में एकप्रस्तुतीकरणकिया। यह सूचितकिया गया कि उक्तसारणी को10 वर्ष के बादसंशोधित किया जारहा है। प्राधिकरणने आईआरडीएआई(जीवन बीमाव्यवसाय की आस्तियाँ,देयताएँऔर शोधक्षमता मार्जिन)विनियम,2016 की अनुसूचीII के पैरा5(2) के प्रयोजनके लिए उक्त संशोधितमानक मृत्यु-दरसारणी आईएएलएम(2012-14) के लिए अपनीसहमति प्रदान की।प्राधिकरण ने अपेक्षाकृतकम अंतराल पर उक्तमानक मृत्यु-दरसारणी को अद्यतनबनाने के बारेमें विचार करनेके लिए परामर्शभी दिया।

 

34. तात्कालिकवार्षिकी की खरीदके आधार पर अदावीलेखा में निहितधनराशि के निपटानके संबंध में प्रस्तावितपरिपत्र

महाप्रबंधक(बीमांकिक)नेतात्कालिक वार्षिकीकी खरीद के आधारपर `अदावीलेखा~ केअंतर्गत रखी गईधनराशि के निपटानके संबंध में प्रस्तावितपरिपत्र पर प्राधिकरणके समक्ष एक प्रस्तुतीकरणकिया।

यह सूचितकिया गया कि प्रस्तावितपरिपत्र पॉलिसीधारकों/ लाभार्थियोंको एकमुश्त भुगतानोंके रूप में ऐसीराशियों का निपटानकरने के द्वारा`अदावी लेखा~केअंतर्गत संचितराशियों को न्यूनतमकरेगा / हटाएगा।ऐसे संचयन निम्नलिखितपरिस्थितियोंके कारण घटित हुएहैं :

 

1.      आस्थगितपेंशन पॉलिसी केअंतर्गत अदावीके रूप में निहितसंचित राशि लागूबीमा अधिनियम/ विनियामकउपबंधों के अंतर्गतनिर्धारित न्यूनतमवार्षिकी राशिखरीदने के लिएपर्याप्त नहींहै।

2.      आस्थगितपेंशन पॉलिसी केअंतर्गत अदावीके रूप में निहितसंचित राशि जीवनबीमाकर्ता के पासउपलब्ध तात्कालिकवार्षिकी उत्पादकी न्यूनतम खरीदकीमत से कम है।

 

प्राधिकरणने प्रस्तावितपरिपत्र के निर्गमको मंजूरी दी।

 

36. अध्यक्षमहोदय की अनुमतिसे कोई अन्य विषय

 

प्राधिकरणने 28 जून2018 को हुए श्रीसी. एस.राव,आईएएस(सेवानिवृत्त)केदुर्भाग्यपूर्णनिधन पर गहरा शोकव्यक्त किया। 2003-2008 की अवधिके दौरान आईआरडीएआईके दूसरे अध्यक्षके रूप में उनकेकार्यकाल के दौरानदेश में बीमा क्षेत्रकी संवृद्धि औरविकास के लिए उनकेअमूल्य योगदानको अभिलेखबद्धकिया गया। सदस्योंने उनके सम्मानमें दो मिनट कामौन रखा।

 

सभी सहभागियोंके प्रति आभार-प्रदर्शनके साथ बैठक समाप्तहुई।

 

 

अध्यक्ष

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