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Title: अंतिम आदेश
Reference No.: आईआरडीए/ईएनएफ/ओआरडी/ओएनएस/181/08/2017
Date: 07/08/2017
मेसर्स रीगल इंश्योरेंस ब्रोकर्स एण्ड आरएमएस प्रा. लि. के विषय में अंतिम आदे

18मई 2017 कोदिये गये कारणबताओ नोटिस केलिए उत्तर तथाभारतीय बीमा विनियामकऔर विकास प्राधिकरण,तीसरी मंजिल,परिश्रमभवन, बशीरबाग,हैदराबादके कार्यालय मेंसदस्य (गैर-जीवन)द्वारा लियेगये वीडियो कान्फ्ररेन्सके माध्यम से28 जून2017 को अपराह्न03.00 बजे आयोजितसुनवाई के दौरानकी गई प्रस्तुतियोंके आधार पर।

 

पृष्ठभूमिः-

भारतीयबीमा विनियामकऔर विकास प्राधिकरण(इसमें इसकेबाद "प्राधिकरण"केरूप में उल्लिखित)ने16-11-2015 से18-11-2015 के दौरानमेसर्स रीगल इंश्योरेंसब्रोकर्स एण्डरिस्क मैनेजमेंटसर्विसेज़ प्रा.लि.(इसमें इसकेबाद "दलाल"केरूप में उल्लिखित)काएक प्रत्यक्ष(ऑन-साइट)निरीक्षणकिया। प्राधिकरणने टिप्पणियाँमाँगते हुए निरीक्षणरिपोर्ट की एकप्रति दलाल कोप्रेषित की तथादलाल की टिप्पणियाँदिनांक21-03-16 के उनके पत्रके अनुसार प्राप्तकी गईं। दलालद्वारा की गई प्रस्तुतियोंकी जाँच करने केबाद प्राधिकरणने 18-05-17 को एककारण बताओ नोटिसजारी की जिसकाउत्तर दलाल केद्वारा दिनांक03-06-2017 और13-06-2017 के पत्र केअनुसार दिया गया। जैसाकि उनमें अनुरोधकिया गया था,28 जून 2017 कोवीडियो कान्फरेन्सिंगके माध्यम से दलालको सुनवाई का अवसरदिया गया। श्रीरमेश पीर, प्रधानअधिकारी और श्रीजे.एल.पंडिता,प्रमुख-परिचालनदलाल की ओर से सुनवाईमें उपस्थित थे।प्राधिकरण की ओरसे श्री पी.जे.जोसेफ,सदस्य(गैर-जीवन),श्रीरणदीप सिंह जगपाल,विभाग-प्रमुख(मध्यवर्ती),श्रीप्रभात कुमार मैती,महाप्रबंधक (प्रवर्तन),श्रीबी. राघवन,उपमहाप्रबंधक(प्रवर्तन)औरश्री उदित मलहोत्रा,सहायक(प्रवर्तन)सुनवाईके दौरान उपस्थितथे।

 

दलालके द्वारा कारणबताओ नोटिस केलिए अपने लिखितउत्तर में की गईप्रस्तुतियोंऔर सुनवाई के दौरानकी गई प्रस्तुतियोंएवं सुनवाई मेंअपनी प्रस्तुतियोंके प्रमाण के तौरपर दलाल के द्वाराप्रस्तुत कियेगये दस्तावेजोंपर प्राधिकरण केद्वारा विचार कियागया तथा तदनुसारआरोप पर लिये गयेनिर्णय का विवरणनीचे दिया जाताहै।

 

आरोपः-

निरीक्षणटीम ने फार्म26क्यू (आयकरअधिनियम, 1961 केअधीन) काअवलोकन करने केदौरान पाया किदलाल ने वित्तीयवर्ष 2012-13 केदौरान मेसर्स विश्वदेवालीजिंग एण्ड इन्वेस्टमेंटप्रा. लि.(मेसर्स विश्वदेवा)को8,48,906/- रुपये काभुगतान किया था।आगे और पूछताछकरने पर यह सूचितकिया गया कि दलालने अपनी ओर से अपनेग्राहकों को कुछसेवाएँ उपलब्धकराने के लिए मेसर्सविश्वदेवा के साथ10.04.12 का एक करारकिया था। अन्यबातों के साथ-साथमेसर्स विश्वदेवाद्वारा प्रदानकरने के लिए सहमतिप्राप्त सेवाओंमें निम्नलिखितशामिल थीं:

(i)      कंपनी(दलाल पढ़ें)केप्रत्यक्ष ग्राहकोंसे प्राप्त प्रस्तावफार्म प्राप्तकरना।

(ii)     कंपनी(दलाल पढ़ें)कीविक्रय टीम केद्वारा अंतिम रूपदी गई दरों के अनुसारबीमा कंपनी केनाम आदाता खाता(अकाउंट पेई)चेकऔर/ या माँगड्राफ्ट के जरियेप्रीमियम का संग्रहणकरना तथा उसे कंपनी(दलाल पढ़ें)केकार्यालय में जमाकरना।

(iii)    कार्यालय(दलाल पढ़ें)सेपॉलिसियाँ,प्रचारऔर सूचना सामग्रीप्राप्त करना औरउन्हें नामोद्दिष्टग्राहकों को प्रेषितकरना और वितरितकरना।

(iv)    दावों केसमय ग्राहकों सेआवश्यक दस्तावेजप्राप्त करने मेंसमन्वय करना।

(v)     बीमा अधिनियम,1938 की धारा64वीबी के अनुपालनके लिए कंपनी(दलाल पढ़ें)औरग्राहकों को सहायताप्रदान करना।

(vi)    ग्राहकोंके प्रत्यय-पत्र(क्रेडेन्शियल)औरकंपनी (दलालपढ़ें) कोदिये गये घोषणा-पत्रका सत्यापन करना।

 

यद्यपिउपर्युक्त करारमें मेसर्स विश्वदेवाको अदा किये जानेवालेपारिश्रमिक कोविनिर्दिष्ट नहींकिया गया है,तथापिमेसर्स विश्वदेवाके द्वारा प्रस्तुतकिये गये तीन बीजकों(इन्वाइसेज़)काअववोकन करने परयह पाया गया किदलाल ने मेसर्सविश्वदेवा को दलालके द्वारा `प्राप्तनिवल कमीशन~(दलालीपढ़ें) के25% की दर से भुगतानकिया।

 

दलालऔर मेसर्स विश्वदेवाके बीच करार मेंसेवाओं की सूचीके अनुसार दलालके सभी कार्य मेसर्सविश्वदेवा के द्वारानिष्पादित कियेजा रहे हैं,केवलइस बात को छोड़करकि प्रीमियम कोदलाल के द्वाराअंतिम रूप दियाजा रहा है। अतःयह स्पष्ट है किमेसर्स विश्वदेवाको व्यवसाय लानेके लिए एक अनुयाचक(कैन्वैसर)केरूप में नियुक्तकिया गया है,जोकिआईआरडीए (दलाल)विनियम,2013 के विनियम28 की अनुसूचीVIक के खंड3() काउल्लंघन है जहाँबीमा दलाल के लिएव्यवसाय प्राप्तकरने हेतु एजेंटोंअथवा अनुयाचकोंकी नियुक्ति करनानिषिद्ध है।

 

एकअन्य पक्षकार कोग्राहक संबंधीसूचना उपलब्ध करानेके द्वारा ग्राहकसंबंधी सूचना कीगोपनीयता का भीउल्लंघन हुआ हैजिससे आईआरडीए(दलाल) विनियम,2013 के विनियम28 के अंतर्गतअनुसूची VIकमें निहित आचरणसंहिता के खंड2() और2() काउल्लंघन हो जाताहै।

 

दलालकी प्रस्तुतियाँ:-

दलालने प्रस्तुति कीकि उसने न तो दलालका कोई मुख्य कार्यकिसी भी अन्य पक्षकारको प्रत्यायोजितकिया है और न हीउसने किसी अन्यपक्षकार के साथकमीशन का साझाकिया है।

उसनेदलाल को अनुषंगीऔर सहायक सेवाएँउपलब्ध कराने केलिए मेसर्स विश्वदेवालीजिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट्सप्राइवेट लिमिटेडको हमेशा एकमुश्तराशि अदा की है,नकि किसी राशि कीअदायगी कमीशन केप्रतिशत के रूपमें। दलालऔर उपर्युक्त संस्थाके बीच करार मेंदलाल के द्वारामेसर्स विश्वदेवालीजिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट्सप्राइवेट लिमिटेडको अदा की जानेवालीकिसी विशिष्ट राशिका उल्लेख नहींकिया गया है।

 

दलालने यह भी प्रस्तुतिकी है कि उपर्युक्तसंस्था के साथकरार 2012 मेंसमाप्त हो गयाथा और उसका नवीकरणनहीं किया गयाथा तथा 01/01/2013 सेऐसे किसी सेवाप्रदाता के साथदलाल का कोई करारनहीं है। दलालने यह भी प्रस्तुतिकी है कि उसने ग्राहकके डेटा की पवित्रताऔर गोपनीयता कोबनाये रखा है।

 

 

 

निर्णयः-

प्रभारोंके समर्थन मेंमेसर्स विश्वदेवाके द्वारा प्रस्तुतकिये गये दस्तावेजों/ बीजकों से यहसुस्पष्ट है किसेवा प्रदाता नेभुगतान की माँगकमीशन के प्रतिशतके रूप में की तथादलाल ने भी इसकेलिए सहमति दी औरतदनुसार सेवा प्रदाताको भुगतान किया। वीडियोकान्फरेन्स सुनवाईके दौरान दलालने इस बात की पुष्टिभी की है कि उपर्युक्तराशि वास्तव मेंदलाल के द्वाराअदा की गई थी। अतःदलाल की प्रस्तुतिकि उन्होंने सेवाप्रदाता के द्वाराउपलब्ध कराई गईसेवाओं के लिएएकमुश्त राशि अदाकी है, स्वीकार्यनहीं है। कमीशनके प्रतिशत केरूप में परिकलितपारिश्रमिक कीकोई भी राशि प्रीमियमसंग्रहण पर औरइस कारण से प्राप्तव्यवसाय की राशिपर आधारित है। अतः तर्कपूर्णढंग से यह निष्कर्षनिकाला गया किउक्त सेवा प्रदाताको सहायक सेवाओंके बहाने के अंतर्गतव्यवसाय की अपेक्षाकरने के लिए नियोजितकिया गया है। यहआईआरडीए (दलाल)विनियम,2013 के विनियम28 की अनुसूचीVIक के खंड3() काउल्लंघन है जोदलाल की ओर से व्यवसायप्राप्त करने केलिए अनुयाचकोंकी नियुक्ति कोनिषिद्ध करता है।दलाल को इसके लिएचेतावनी दी गईहै।

 

तथापि,इसप्रस्तुति को ध्यानमें रखते हुए किउन्होंने मेसर्सविश्वदेवा के साथसेवा करार समाप्तकर दिया है और वर्तमानमें ऐसा कोई सेवाकरार अस्तित्वमें नहीं है,प्राधिकरणदलाल को आईआरडीए(दलाल) विनियम,2013 के विनियम28 की अनुसूचीVIक के खंड3() कापालन करने के लिएसूचित करता है।

 

इसकेअतिरिक्त दलालको यह सुनिश्चितकरने के लिए सूचितकिया गया है किग्राहक संबंधीसूचना को गोपनीयरखा जाना चाहिएऔर किसी अन्य पक्षकार/एजेंसीके साथ उसका साझानहीं किया जानाचाहिए, जिससेआईआरडीए (दलाल)विनियम,2013 के विनियम28 के अंतर्गतअनुसूची VIकमें निहित आचरणसंहिता के खंड2() और2() काअनुपालन सुनिश्चितकिया जा सके।

 

दलालको यह भी सुनिश्चितकरना चाहिए किप्रवर्तकों औरबोर्ड को वर्तमानस्थिति से अवगतकराया जाए तथाउक्त विनियम काअनुपालन करने केलिए दलाल के द्वाराकदम उठाये जाएँ।उपर्युक्त प्रयोजनके लिए प्रवर्तकोंऔर बोर्ड के सदस्योंके साथ बैठक काकार्यवृत्त प्राधिकरणको सूचित कियाजाना चाहिए।

दलालइस आदेश में उल्लिखितनिर्देशों के संबंधमें अनुपालन कीपुष्टि इस आदेशकी प्राप्ति कीतारीख से 21 दिनके अंदर करेगा। यथाप्रयोज्यसमय-सीमा,यदिकोई हो, कीसूचना भी प्राधिकरणको दी जाएगी।

 

 

स्थानःहैदराबाद (पी. जे.जोसेफ)

दिनांकः07-08-2017 सदस्य(गैर-जीवन)

 

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