System of compensation as provided in its regulations

स्वत: संज्ञान लेते हुए खुलासे

इसके विनियमों में यथा उपबंधित मुआवजे की प्रणाली

प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी वेतन का भुगतान करने के पात्र हैं जिसमें मूल वेतन, महंगाई भत्ता, शहर प्रतिपूरक भत्ता, ग्रेड भत्ता, विशेष भत्ता, विशेष भत्ता, निश्चित एचआरए और योग्यता भत्ता और अन्य भत्ते शामिल हैं। इसके अलावा, वे पेट्रोल और वाहन रखरखाव व्यय, वित्तीय दैनिकों के लिए व्यय, टेलीफोन / मोबाइल और / या इंटरनेट व्यय आदि जैसे अन्य लाभों का भुगतान / प्रतिपूर्ति करने के लिए पात्र हैं।

आम जनता की जानकारी के लिए प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों को देय संवर्ग-वार वेतन का नमूना

सबसे प्रासंगिक/नवीनतम परिपत्रों की प्रतियां इस प्रकार हैं:

  1. दिनांकित परिपत्र 24.03.17.

  2. दिनांकित परिपत्र 05.03.19.

  3. दिनांकित परिपत्र 08.08.19.

  4. दिनांकित परिपत्र 04.10.19.

  5. दिनांकित परिपत्र 09.10.19.

संदर्भ संख्या: आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (बी) (एक्स| दिनांक: 09-10-2019