Process of redress of grievances

RTI 41biv

विभागानुसार-शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया

मौजूदा लिंक से - आईआरडीएआई कर्मचारी (अधिकारीगण व अन्य कर्मचारीगण) विनियम, 2016, का विनियम 78 (अध्याय IX के अंतर्गत) कर्मचारियों की शिकायत निवारण के मानदण्ड उपलब्ध कराता है।
 

अध्यक्ष शिकायतों यदि कोई, पर विचार करने के लिए प्राधिकरण के पूर्ण-कालिक सदस्यों /अंश-कालिक सदस्यों में से किसी एक सदस्य को समिति का अध्यक्ष पदनामित करते हुए, कर्मचारियों से युक्त एक शिकायत निवारण समिति का गठन करेगा।

समिति, पीड़ित व्यक्ति को सुनवाई का यथोचित अवसर प्रदान करेगी और आवश्यक कार्यवाही के लिए अध्यक्ष को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और शिकायत के संबंध में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

विभाग टिप्पणियाँ
एजेंसी वितरण
प्राप्त शिकायतों को निवारण के लिए संबंधित बीमाकर्ताओं/कॉर्पोरेट एजेंटों को अग्रेषित किया जाएगा।
जागरूकता
लागू नहीं
सर्वेक्षक
शिकायतों के लिए-
Surveyordelhi@irdai.gov.in
surveyor@irdai.gov.in
बीमांकिक
लागू नहीं
क्षेत्रीय विकास विभाग
लागू नहीं (जैसा कि विभाग सामान्य रूप से समन्वय विभाग के रूप में कार्य करता है;
हम संबंधित विभागों को शिकायतें भेजते हैं)
निरीक्षण
निरीक्षण विभाग पर लागू नहीं है क्योंकि निरीक्षण विभाग के कामकाज में जनता की कोई भागीदारी
नहीं है।
गैर जीवन
विभिन्न कार्यों के विरुद्ध शिकायतों पर प्रारंभ में संबंधित नोडल अधिकारी द्वारा भाग लिया जाता है।
वह शिकायतों को हल करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुमोदन/सलाह लेगा
स्वास्थ्य
सीएडी से जानकारी मांगी जा सकती है।
उपभोक्ता मामले विभाग (सीएडी)

शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया https://new.irdai.gov.in/functions . में प्रकाशित की गई है

व्यवस्थापक, मानव संसाधन, आंतरिक लेखा, कॉर्पोरेट मामले, ओएलआई विभाग
अनुलग्नक लिंक

सूचान प्रौद्योगिकी
लागू नहीं

Ref. No.:| Date: 15-07-2020