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Title: दिशानिर्देश
Reference No.: IRDA/LIFE/GDL/MISC/222/08/2021
Date: 06/08/2021
महाराष्ट्र में बाढ़ पीड़ितों के लिए जीवन बीमा दावों के निपटान पर दिशानिर्देश।

विषय: महाराष्ट्र में बाढ़ पीड़ितों के जीवन बीमा दावों के निपटान पर दिशानिर्देश।

हाल ही में आई बाढ़ के परिणामस्वरूप महाराष्ट्र राज्य में मानव जीवन और सामान के नुकसान की खबरें आ रही हैं। जीवन बीमा दावों के त्वरित और समय पर निपटारे में हर संभव सुविधा प्रदान करने के लिए, आपको तुरंत निम्नलिखित कार्रवाई करने की सलाह दी जाती है।

 

  1. रिपोर्ट किए गए सभी दावों के समन्वय/तेजी से निपटान के लिए राज्य में एक वरिष्ठ स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित करें, जो तुरंत मुख्य सचिव या राज्य के संबंधित अधिकारी से संपर्क स्थापित करेगा और बाद में अनुवर्ती कार्रवाई के लिए निकट संपर्क बनाए रखेगा। जिला प्रशासन के साथ संपर्क करने के लिए प्रत्येक प्रभावित जिलों के लिए समान नोडल अधिकारी नामित करें, और प्राधिकरण को नामित सभी नोडल अधिकारियों के संपर्क विवरण की सूचना दें।

  1. दावों को तेजी से दाखिल करने की सुविधा के लिए मीडिया और राज्य सरकार के माध्यम से नामित अधिकारियों, विशेष शिविरों आदि के विवरण का प्रचार करें। आवश्यकतानुसार 24x7 हेल्पलाइन शुरू करें। ऐसी प्रचार गतिविधियों का विवरण प्राधिकरण को तत्काल भेजा जाए।

  1. यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई शुरू करें कि सभी रिपोर्ट किए गए दावे पंजीकृत हैं और योग्य दावों का तुरंत निपटारा किया गया है। PMJJBY दावों पर भी विशेष ध्यान दिया जा सकता है।

  1. दावों के निपटान में तेजी लाने के लिए जहां कहीं संभव हो वहां सामान्य आवश्यकताओं में छूट सहित एक उपयुक्त सरलीकृत प्रक्रिया/प्रक्रिया पर विचार किया जा सकता है। जीवन के नुकसान से संबंधित दावों के संबंध में, जहां शरीर की वसूली न होने के कारण मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई का अनुभव होता है, 2015 में चेन्नई बाढ़ के मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर विचार किया जा सकता है।

  1. कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी के प्रभाव को सीमित करने और प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सामाजिक संपर्क को सीमित करने की दृष्टि से, सभी जीवन बीमाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने पॉलिसीधारकों/दावेदारों को ई-मोड अपनाने के लिए प्रोत्साहित करें और प्रोत्साहित करें, जहां भी संभव हो पत्राचार के लिए ई-मोड अपनाएं। सभी संबंधित दस्तावेजों को दाखिल करने के लिए दावे और प्रक्रिया की सूचना देना।

  1. कार्यालय में आने वाले पॉलिसीधारकों/दावेदारों के संबंध में, बीमाकर्ताओं को सामाजिक दूरी बनाए रखने और उचित स्वच्छता बनाए रखने के संबंध में सरकार के निर्देशों का पालन करना चाहिए। पॉलिसीधारकों/दावेदारों के साथ सहानुभूति और चिंता के साथ व्यवहार करने के लिए कर्मचारियों को विधिवत संवेदनशील बनाया जाना चाहिए।

 

निपटाए गए दावों पर प्रगति रिपोर्ट और hemant.mourya@irdai.gov.in और life@irda.gov.in पर साप्ताहिक आधार पर प्रत्येक सोमवार को दोपहर 12.00 बजे से पहले प्रस्तुत की जाएगी (इस तरह की पहली रिपोर्ट 9 अगस्त 2021 को प्राप्त की जाएगी) ) पिछले सप्ताह के अंतिम कार्य दिवस तक के डेटा के लिए। PMJJBY का दावा है कि डेटा को कुल दावों में शामिल करते हुए अलग से प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

 

 

एस/डी

मुख्य महाप्रबंधक (जीवन बीमा)

समाप्त होने वाले सप्ताह के लिए निपटाए गए दावों पर प्रगति रिपोर्ट का प्रारूप

 क्रमांक नहीं।

दावे का प्रकार

दावों की सूचना दी

दावों का निपटारा

संख्या

राशि (लाख में)

संख्या

राशि (लाख में)

1

व्यक्तिगत बीमा

डेथ क्लेम (राइडर बेनिफिट सहित, यदि कोई हो)

 

 

 

 

2

समूह बीमा (पीएमजेजेबीवाई को छोड़कर)

मौत के दावे

 

 

 

 

3

पीएमजेजेबीवाई

मौत के दावे

 

 

 

 

 

कुल

 

 

 

 

 

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    Guidelines on settlement of Life Insurance Claims to the victims of Flood 2021-08-06.pdf

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