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संदर्भ सं.: आईआरडीएआई/एफएण्डए/सीआईआर/एमआईएससी/211/07/2021
Ref. No: IRDAI/F&A/CIR/MISC/211/07/2021
30 जुलाई / 30th July, 2021
प्रति / To
सभी भारतीय बीमा कंपनियॉं/ All Indian Insurance Companies,
विषय: - भारतीय स्वामित्व वाली एवं नियंत्रित के संबंध में दिशा-निर्देशों को वापस लेना
Sub: - Withdrawal of Guidelines on Indian owned and controlled
प्राधिकरण ने आईआरडीएआई अधिनियम 1999 के अनुच्छेद14(1), संदर्भ आईआरडीए/एफएण्डए/ जीडीएल/जीएलडी/180/10/2015 दिनांकित 19 अक्टूबर, 2015 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए ``भारतीय स्वामित्व वाली एवं नियंत्रित~~ के तौर-तरीके के अनुपालन के मुद्दे के संबंध में अधिक स्पष्टता लाने के उद्देश्य से, दिशा-निर्देश जारी किये थे।
The Authority, in exercise of powers conferred under Section 14 (1) of the IRDA Act 1999, vide IRDA/ F&A/ GDL /GLD /180/10/2015 dated October 19, 2015, had issued Guidelines on “Indian owned and controlled” with an objective to bring more clarity on the issue of compliance with the manner of Indian owned and controlled.
2. इस संबंध में निम्नलिखित नोट किया जाए:
In this regard, the following may be noted:
(i) 25.03.2021 को अधिसूचित बीमा (संशोधन) अधिनियम, 2021 ने बीमा अधिनियम, 1938 के अनुच्छेद 2 की धारा (7ए) की उपधारा धारा(बी) में निम्नलिखित संशोधन किये :
(i) Insurance (Amendment) Act, 2021, notified on 25.03.2021, made the following amendments to sub-clause (b) of clause (7A) of section 2 of Insurance Act, 1938:
(क) विदेशी निवेश सीमा वर्तमान 49 प्रतिशत से 74 प्रतिशत तक बढा दी गयी है;
(a) Foreign investment ceiling has been increased from existing 49 percent to 74 percent;
(ख) अनुच्छेद 2 की धारा (7ए) की उपधारा (बी) के स्पष्टीकरण जो `भारतीय स्वामित्व वाली एवं नियंत्रित~ की शर्त को अनिवार्य बनाता है, को हटा दिया गया है।
(b) Explanation to sub-clause (b) of clause (7A) of Section 2, which mandated the requirement of “Indian owned and controlled” has been omitted.
(ii) भारतीय बीमा कंपनी (विदेशी निवेश) नियम, 2015 के अंतर्गत उपलब्ध कराये गये `नियंत्रण~, `भारतीय बीमा कंपनी का भारतीय नियंत्रण~ और `भारतीय स्वामित्व~ की परिभाषाएँ हटा दी गयीं हैं, संदर्भ भारतीय बीमा कंपनी (विदेशी निवेश) (संशोधन) नियम, 2021 ।
(ii) The definitions of “Control”, “Indian Control of an Indian Insurance Company” and “Indian Ownership” provided under Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Rules, 2015 have been omitted vide Indian Insurance Companies (Foreign Investment) (Amendment) Rules, 2021.
3. तद्नुसार, आईआरडीए अधिनियम, 1999 के अनुच्छेद 14(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण इसके द्वारा `भारतीय स्वामित्व वाली एवं नियंत्रण~ संबंधी दिशा-निर्देशों दिनांकित 19 अक्तूबर, 2015 को तुरंत प्रभाव से वापस लेता है।
Accordingly, in exercise of its powers under Section 14(1) of the IRDA Act, 1999, the Authority hereby withdraws the Guidelines on “Indian owned and controlled” dated October 19, 2015 with immediate effect.
4. यह हिताधिकारियों की जानकारी के लिए है।
This is for the information of the stakeholders.
हस्ताक्षर/- Sd/-
(एसएन राजेस्वरी / S N Rajeswari)
सदस्य-वितरण एवं प्रभारी वित्त
Member-Distribution &
In-charge of Finance