स्वास्थ्य बीमा में मानकीकरण संबंधी दिशानिर्देशों के संबंध में स्पष्टीकरण, Dec 2016
परिपत्र सं. आईआरडीए/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/146/07/2016 दिनांक 29.07.2016 के अध्याय IV ("प्रदाता नेटवर्कमें अस्पतालोंके लिए मानक औरन्यूनतम मानदंड")के खंड (क) की ओर ध्यानआकर्षित किया जाताहै जिसके द्वाराउपर्युक्त दिशानिर्देशोंकी अधिसूचना कीतारीख से 90 दिन के अंदर बीमासूचना ब्यूरो(आईआईबी) द्वारा अनुरक्षितअस्पताल रजिस्ट्री,रोहिणी, में नेटवर्कप्रदाताओं के पंजीकरणके लिए मानदंडविनिर्दिष्ट कियेगये हैं। परिपत्रसंदर्भ सं. आईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/212/10/2016 दिनांक 27 अक्तूबर 2016 की ओर भी ध्यानआकर्षित किया जाताहै जिसके द्वारा31 दिसंबर 2016 तक समय-सीमाबढ़ाई गई है।
इस विषय की जाँचकरने के बाद अनुपालनके लिए समय-सीमा आगे 31 मार्च 2017 तकऔर बढ़ाई गई है।
यह आईआरडीएआई (स्वास्थ्य बीमा)विनियम, 2016 के विनियम(39) के साथ पठितविनियम (31)(ङ)के अनुसार जारीकिया जाता है।
उप महाप्रबंधक (स्वास्थ्य)
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Clarification to Guidelines on Standardization in Health Insurance, Dec 2016.pdf