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Title: प्रेस विज्ञप्ति
Reference No.: IRDAI/NL/ORD/MOTP/075/03/2020
Date: 27/03/2020
मोटर अन्य पक्ष देयता बीमा कवर के लिए प्रीमियम दरें
प्रेस विज्ञप्ति
 
संदर्भ सं.: आईआरडीएआई/एनएल/ओआरडी/एमओटीपी/075/03/2020 दिनांक: 27-03-2020
 मोटर अन्य पक्ष देयता बीमा कवर के लिए प्रीमियम दरें
 

 

 

संदर्भः आईआरडीएआई/एनएल/ओआरडी/एमओटीपी/075/03/2020 27 मार्च 2020

Ref: IRDAI/NL/ORD/MOTP/075/03/2020 27th March, 2020

 

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

का

आदेश

ORDER

Of

Insurance Regulatory and Development Authority of India

 

विषयः मोटर अन्य पक्ष देयता बीमा कवर के लिए प्रीमियम दरें

Re: Premium Rates for Motor Third Party Liability Insurance Cover

 

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए मोटर अन्य पक्ष देयता बीमा कवर हेतु प्रीमियम दरों संबंधी संदर्भः आईआरडीएआई/एनएल/एनटीएफएन/एमओटीपी/91/06/2018 दिनांक 4 जून 2019 से युक्त भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के आदेश की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

Reference is drawn to Order of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) bearing Ref: IRDAINL/NL/NTFN/MOTP/91/06/2018 dated 4th June, 2019 on Premium Rates for Motor Third Party Liability Insurance Cover for FY 2019-20.

 

2. इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14(2)(i) के अंतर्गत प्राधिकरण में निहित शक्तियों के आधार पर आईआरडीएआई इसके द्वारा अगली सूचना तक पूर्वोक्त आदेश में निर्धारित प्रीमियम दरों की विधिमान्यता का विस्तार 31 मार्च 2020 से आगे करता है।

It is hereby notified that by virtue of powers vested in the Authority under Section 14 (2) (i) of IRDA Act, 1999, the IRDAI hereby extends the validity of premium rates set out in the aforementioned Order beyond 31st March, 2020, until further notice.

3. दूसरे शब्दों में, बीमाकर्ता मोटर अन्य पक्ष देयता बीमा कवर के लिए वर्तमान में प्रभारित की जा रही दरें प्रभारित करना 1 अप्रैल 2020 से लेकर आगे अगले आदेशों तक जारी रख सकते हैं।

In other words, insurers shall continue to charge the rates currently being charged for Motor Third Party Liability Insurance Cover from 1st April, 2020 onwards until further orders.

 

(यज्ञप्रिया भरत / YEGNAPRIYA BHARATH)

मुख्य महाप्रबंधक (गैर-जीवन) / CHIEF GENERAL MANAGER (NON-LIFE)

 

संदर्भः आईआरडीएआई/एनएल/ओआरडी/एमओटीपी/075/03/2020 27 मार्च 2020

 

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

का

आदेश

 

विषयः मोटर अन्य पक्ष देयता बीमा कवर के लिए प्रीमियम दरें

 

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए मोटर अन्य पक्ष देयता बीमा कवर हेतु प्रीमियम दरों संबंधी संदर्भः आईआरडीएआई/एनएल/एनटीएफएन/एमओटीपी/91/06/2018 दिनांक 4 जून 2019 से युक्त भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के आदेश की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

 

2. इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14(2)(i) के अंतर्गत प्राधिकरण में निहित शक्तियों के आधार पर आईआरडीएआई इसके द्वारा अगली सूचना तक पूर्वोक्त आदेश में निर्धारित प्रीमियम दरों की विधिमान्यता का विस्तार 31 मार्च 2020 से आगे करता है।

 

3. दूसरे शब्दों में, बीमाकर्ता मोटर अन्य पक्ष देयता बीमा कवर के लिए वर्तमान में प्रभारित की जा रही दरें प्रभारित करना 1 अप्रैल 2020 से लेकर आगे अगले आदेशों तक जारी रख सकते हैं।

 

(यज्ञप्रिया भरत)

मुख्य महाप्रबंधक (गैर-जीवन)

 

 

Ref: IRDAI/NL/ORD/MOTP/075/03/2020 27th March, 2020

 

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