संदर्भ:आईआरडीए/एफएवंए/सीआईआर/एमआईएससी/099/04/2020 दिनांक: 24 अप्रैल, 2020
Ref:IRDA/F&A/CIR/MISC/099/04/2020 Date: 24th April, 2020
परिपत्र
CIRCULAR
प्रति / To,
सभी बीमाकर्ता / All the Insurers,
कोविड-19 महामारी के संदर्भ में बीमाकर्ताओं के वित्तीय संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रबंधन
Prudent management of financial resources of insurers in the context of Covid-19 pandemic
1. यह उपरोक्त विषय पर आईआरडीएआई परिपत्र सं. आईआरडीए/एफ&ए/सीआईआर/ एमआईएससी/089/04/2020 दिनांकित 13 अप्रैल, 2020 के संदर्भ में है।
This has reference to IRDAI Circular no. IRDA/F&A/CIR/MISC/089/04/2020 dated 13thApril, 2020 on the said subject.
2. अपने वित्तीय संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से प्रबंध करने के उपायों के अंग के रूप में, सभी बीमाकर्ताओं को निर्देश दिये गये हैं कि वे वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए लाभांश भुगतानों को इस तरह संरेखित करें कि वह, उनके पास पर्याप्त पूँजी सुनिश्चित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करने के लिए उनके पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं, उनकी रणनीतियों के अनुरूप हो।
As part of measures to prudently manage their financial resources, all insurers have been directed to align dividend pay-out for the FY 2019-20 so as to be in conformity with their strategies to ensure that they have adequate capital and resources available with them to ensure protection of the interests of the policyholders.
3. बाजार की प्रकट होती दशाओं और पालिसीधारकों के हित में बीमा कंपनियों के पास पूँजी सुरक्षित रखने और व्यापक अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बीमाकर्ताओं से आग्रह किया जाता है कि वे अगले अनुदेशों तक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष से संबंधित लाभ से, लाभांश के भुगतानों से बचने की सतर्कता बरतें। प्राधिकरण द्वारा, 30 सितंबर, 2020 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए बीमाकर्ताओं के वित्तीय परिणामों के आधार पर, इस स्थिति का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा।
In view of the emerging market conditions, and to conserve capital with the insurance companies in the interests of the policyholders and of the economy at large, insurers are urged to take a conscious call to refrain from dividend pay-outs from profits pertaining to the financial year ending 31st March 2020, till further instructions. This position shall be reassessed by the Authority based on financial results of insurers for the quarter ending 30th September, 2020.
4.आईआरडीएआई (निवेश) विनियम, 2016 के विनियम 3(क) (4) और 3(क) (5) के अंतर्गत, उपरोक्त से उत्पन्न “अनुमोदित निवेशों” की पहचान के संबंध में आवश्यक छूट पर पृथक रूप से विचार किया जाएगा।
The necessary relaxations on recognition of ‘approved investments’ under Regulation 3 (a) (4) and 3 (a) (5) of the IRDAI (Investment) Regulations, 2016, arising out of the above will be separately considered.
5.यह भी निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त परिपत्र दिनांकित 13 अप्रैल, 2020 के साथ यह परिपत्र, प्राधिकरण को सूचित करते हुए, बीमाकर्ताओं के बोर्ड की आगामी बैठक में रखा जाए।
It is further directed that this circular along with the above referred circular dated13thApril, 2020 be placed before the Board of the insurers at the ensuing meeting under intimation to the Authority.
(प्रविण कुटुम्बे / Pravin Kutumbe)
सदस्य (एफ एवं आई) / Member (F&I)