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Title: आदेश
Reference No.: आईआरडीएआई/एसयूआर/ओआरडी/एमआईएससी/100/04/2020
Date: 24/04/2020
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक नि, Apr 2020

संदर्भ सं.: आईआरडीएआई/एसयूआर/ओआरडी/एमआईएससी/100/04/2020   दिनांक: 24-04-2020

आदेश

विषय: भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक नियम, 2015 (सर्वेक्षक विनियम) के विनियम 10 के अनुसार सर्वेक्षक और हानि निर्धारकों की समिति का पुनर्गठन|

सर्वेक्षक और हानि निर्धारकों की गठित समिति संदर्भ आदेश सं. आईआरडीए/एसयूआर/ओआरडी/ एमआईएससी/226/12/2015 दिनांकित 22/12/2015 एतदद्वारा निम्नलिखित सदस्यों से युक्त तत्काल प्रभाव से पुनर्गठित होती है:

1.  श्री सुरेश माथुर, कार्यकारी निदेशक, आईआरडीएआई (प्राधिकरण के अधिकारी)

2. श्रीमती कुहु दास, उपमहाप्रबंधक, न्यू इण्डिया एश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड (सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं के प्रतिनिधि)

3.  श्री संजय दत्ता, उपाध्यक्ष, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड (निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं के प्रतिनिधि)

4. श्री मिलिन्द भातवाडेकर, भातवाडेकर एण्ड कंपनी (सर्वेक्षएवं हानि निर्धारकों के प्रतिनिधि)

5.   श्री श्रीरंगा आर. हनुमासागर (सर्वेक्ष और हानि निर्धारकों के प्रतिनिधि)

6. श्री एस. रंगराजन, प्रमुख, आंतरिक लेखा परीक्षा और जोखिम प्रबंधन, सुंदरम क्लेटान ग्रुप, चेन्नई (पालिसीधारकों के प्रतिनिधि)

7.     अध्यक्ष, आईआईआईएसएलए

समिति का कार्यकाल उसके गठन की तिथि  से तीन वर्ष की अवधि का होगा और प्राधिकरण के अधिकारी द्वारा उसकी अध्यक्षता की जाएगी। समिति सर्वेक्ष विनियमों के विनियम 11 में निर्धारित कार्यों को पूरा करेगी। समिति अपने कार्यों का संचालन करने के लिए आवश्यक्तानुसार बारंबार बैठक करेगी और प्राधिकरण के अधिकारी, सर्वेक्ष विनियमों के विनियम 11(2) के अनुसार बैठक के स्थान, समय और आवृत्ति का निर्णय करेंगे। सदस्य (आईआरडीए के प्रतिनिधि के अलावा) प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जैसा निर्धारित किया जाए, यात्रा, मानदेय इत्यादि के लिए भत्तों के कदार हैं। 

(टी.एल.अलमेलु)

सदस्य (गैर-जीवन)

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