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परिपत्र
संदर्भ सं.:आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/एमओटी/081/04/2020 दिनांकः 03-04-2020
कोविद 19 की स्थिति के परिणामस्वरूप लाकडाउन अवधि (25 मार्च 2020 से 14 अप्रैल 2020 तक) के दौरान देय होनेवाली मोटर अन्य पक्ष बीमा पालिसियों के नवीकरण के लिए प्रीमियम का भुगतान।
शीर्षांकित विषय पर परिपत्र संदर्भ. आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/एमओटी/079/04/ 2020 दिनांक 2 अप्रैल 2020 के संबंध में प्राधिकरण को कुछ प्रश्न प्राप्त हुए हैं।
प्राप्त प्रश्न और उनके उत्तर इसके नीचे दिये जाते हैं :
प्रश्न 1. मोटर पैकेज पालिसियों के लिए प्रीमियम के भुगतान में लागू की जानेवाली छूट कैसी है?
उत्तर 1. मोटर पैकेज पालिसियों के संबंध में उक्त छूट केवल टीपी देयता घटक के लिए ही लागू है। निजी क्षति घटक के लिए कोई छूट नहीं है।
प्रश्न 2. क्या प्रीमियम के भुगतान में छूट केवल स्टैंड अलोन मोटर अन्य पक्ष बीमा पालिसियों के लिए ही है अथवा वह मोटर पैकेज पालिसियों के टीपी अंश के लिए भी है?
उत्तर 2. उक्त छूट दोनों स्टैंड अलोन मोटर अन्य पक्ष बीमा पालिसियों तथा मोटर पैकेज पालिसियों के टीपी अंश (केवल) के लिए है।
प्रश्न 3. 25 मार्च 2020 से 31 मार्च 2020 तक की लाकडाउन अवधि के दौरान देय होनेवाली मोटर टीपी पालिसियों के नवीकरण के लिए वसूल किये गये प्रीमियम का लेखांकन कैसे किया जाना चाहिए?
उत्तर 3. 25 मार्च से 31 मार्च 2020 तक की अवधि के दौरान आनेवाले नवीकरणों के लिए प्रीमियम का निर्धारण बकाया प्रीमियम में नामे डालकर वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान आय के रूप में किया जाएगा। इसके अलावा, ऐसे प्रीमियम के संबंध में यूपीआर, दावा प्रावधानीकरण आदि जैसी तदनुरूपी देयताओँ के लिए भी वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यवस्था की जाएगी।
(टी. एल. अलमेलु)
सदस्य (गैर-जीवन)