आईआरडीएआईस्टैंडअलोन स्वास्थ्यबीमा कंपनियोंके लिए बीएपी स्वास्थ्यमॉड्यूल के माध्यमसे ऑफ़िस फाइलिंगआवेदनों के प्रस्तुतीकरणकी प्रक्रिया प्रारंभकर रहा है। स्टैंडअलोनस्वास्थ्य बीमाकंपनियों से प्रयोक्तास्वीकृति परीक्षण(यूएटी) केदौरान प्राप्तप्रतिसूचना(फीडबैक)स्वास्थ्यऑफिस फाइलिंग मॉड्यूलमें सन्निविष्टकी गई है।
स्टैंडअलोनस्वास्थ्य बीमाकर्ताओंसे अपेक्षित हैकि वे वेबसाइटhttp://www.irdabap.org.in मेंपहुँचें। प्रशासकप्रयोक्ता आईडीऔर पासवर्ड प्रधानअधिकारियों/ अनुपालन अधिकारियोंको अलग-अलगई-मेलोंमें उपलब्ध करायेगये हैं। अन्यप्रयोक्ताओं केलिए प्रोफाइल(उप- आईडी)प्रशासकद्वारा निर्मितकिये जाने होंगे।
स्टैंडअलोनस्वास्थ्य बीमाकर्ता01.06.2016 सेनये कार्यालय खोलने/ कार्यालयोंका स्थान बदलने/ कार्यालयोंका समापन करनेके संबंध में ऑफ़िसफाइलिंग के लिएसभी आवेदन स्वास्थ्यऑफ़िस फाइलिंगमॉड्यूल के माध्यमसे बीएपी में ऑनलाइनफाइल करेंगे।
व्यवसाय केस्थान खोलने,स्थानबदलने के समय अनुपालनकिये जानेवालेमानदंडों,व्यवसायके विभिन्न स्थानसमाप्त करने केलिए प्राधिकरणके पूर्व-अनुमोदनकी अपेक्षा समय-समयपर यथासंशोधितआईआरडीए(व्यवसाय केस्थान) विनियम,2013 के अनुसारहोगी।
अनुमोदन केलिए, स्टैंडअलोनस्वास्थ्य बीमाकर्ताको प्रस्तावोंका प्रस्तुतीकरणफार्म पीबी1 (ऑफ़िस फाइलिंगहोम पेज पर नयेऑफिस लिंक)केमाध्यम से करनाहोगा।
I. प्रयोक्तामैनुअल का अद्यतनकिया गया पाठ जोबीमाकर्ताओं कीसहायता ऑफिस आवेदनकी फाइलिंग करनेमें करेगा,सभीसंबंधितों के अवलोकनके लिए बीएपी केस्वास्थ्य ऑफिसफाइलिंग मॉड्यूलके होम पेज मेंउपलब्ध कराया गयाहै। उक्त पाठ कोसमय-समयपर अद्यतन कियाजाएगा तथा वह प्रयोक्ताओंको उपलब्ध करायाजाएगा।
कृपयाध्यान रखें किप्रयोक्ता मैनुअलका उद्देश्य आईआरडीए(व्यवसाय केस्थान) विनियम,2013 का अनुपालनकरते समय बीमाकर्ताओंका मार्गदर्शनकरना है तथा यहकि प्रत्येक स्टैंडअलोनस्वास्थ्य बीमाकर्तासमय-समयपर आशोधित आईआरडीए(व्यवसाय केस्थान) विनियम,2013 का अनुपालनकरेगा।
II. बीएपी मॉड्यूलमें हेल्पलाइनप्रणाली उपलब्धकराई गई है तथाप्रश्नों के संबंधमें टीम द्वाराप्राथमिकता केआधार पर ध्यानदिया जाएगा। बीमाकर्ताविषय निम्नलिखितके पास भी उठा सकतेहैं :
*कृपयाध्यान दें कि प्रश्नउक्त मॉड्यूल मेंहेल्पलाइन के माध्यमसे प्रेषित कियेजाने चाहिए। यदिएक उचित समय केअंदर इनका समाधाननहीं किया जाता,तो इन आईडी/ संपर्क संख्याओंपर इन्हें उठायाजा सकता है।
III. प्राधिकृतहस्ताक्षरकर्ताओंके श्रेणी2 और श्रेणी3 डिजिटल हस्ताक्षरउक्त मॉड्यूल द्वारास्वीकार किये जातेहैं। बीमाकर्ताओंसे अपेक्षित हैकि वे प्राधिकृतविक्रेताओं(अर्थात् ई-मुद्रा,सिफ़ीआदि) सेडिजिटल हस्ताक्षरप्राप्त करें।
तथापि, ऑफिसफाइलिंगों की अयांत्रिकफाइलिंग की वर्तमानपद्धति अधिकतम30.09.2015 तकजारी रखा जाएगा,जबतक बीएपी – ऑफिसफाइलिंग मॉड्यूलको पूरी तरह स्थापितनहीं किया जाता।
(यज्ञप्रियाभरत)
संयुक्त निदेशक(स्वास्थ्य)