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Title: परिपत्र
Reference No.: आईआरडीएआई/आरआई/सीआईआर/एमआईएससी/167/06/2020 
Date: 30/06/2020
सीमापार पुनर्बीमाकर्ताओं के लिए फाइलिंग संदर्भ संख्या (एफआरएन) का आवंटन।

संदर्भ : आईआरडीएआई/आरआई/सीआईआर/एमआईएससी/167/06/2020     

Ref: IRDA/RI/CIR/MISC/167/06/2020                                  दिनांक / Date: 30-06-2020

परिपत्र

Circular

प्रति / To,

सभी बीमाकर्ताओं और छूट प्राप्त बीमाकर्ताओं के सीईओ / सीएमडी,

CEOs/CMDs of all Insurers and Exempted Insurers,

विषयः सीमापार पुनर्बीमाकर्ताओं के लिए फाइलिंग संदर्भ संख्या (एफआरएन) का आवंटन।

Re: Allotment of Filing Reference Number (FRN) for Cross Border Reinsurers

 

1. सीमापार पुनर्बीमाकर्ताओं(सीबीआर) द्वारा किये गये प्रस्तुतीकरण तथा बीमाकर्ताओं द्वारा की गई अनुशंसाओं के आधार पर प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए निम्नलिखित सीमापार पुनर्बीमाकर्ताओं (सीबीआर) को अनुमोदन प्रदान किया है, जो निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं। 

On the basis of the submissions made by Cross Border Reinsurer (CBR) and recommendations of the insurers, the Authority has granted approval to the below mentioned CBR’s, who do not fulfil stipulated eligibility criteria.

क्रम सं. Sr. No.

एफआरएन संख्या

FRN No.

सीमापार पुनर्बीमाकर्ता का नाम #

Name of CBR #

देश

Country

1

सीबीआर00270318/202021

CBR00270318/202021

पीटी रियासुरंसी इंडोनेशिया उतामा

PT Reasuransi Indonesia Utama

इंडोनेशिया  

Indonesia

2

सीबीआर00590317/202021

CBR00590317/202021

रशीयन नेशनल रीइन्शुरेंश कंपनी

Russian National Reinsurance Company

रूस

Russia

  1. (#) यह अनुमोदन निम्नलिखित के अधीन है:

       This approval is subject to the following:  

           

क. अनुदत्त अनुमोदन वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए है |

The approval granted is for Financial Year 2020-21.

ख. उपर्युक्त सीमापार पुनर्बीमाकर्ताओं (सीबीआर) को बीमाकर्ताओं द्वारा पुनर्बीमा स्थानन भारत के बाहर अध्यर्पित कुल पुनर्बीमा प्रीमियम के दो प्रतिशत (2%) से अधिक नहीं होंगे;

Reinsurance placements by an insurer to the above stated CBR’s shall not exceed two percent (2%) of the total reinsurance premium ceded outside India;

ग. पुनर्बीमाकर्ता आईआरडीएआई दिशानिर्देश सं. आईआरडीएआई/एनएल/जीडीएल/ आरआईएन/017/01/2016 दिनांकित 19-01-2016 की खंड 6 (VIII) का अनुपालन करेंगे;

   The insurer(s) shall comply with clause 6 (VIII) of the IRDAI Guidelines No.                       IRDAI/NL/GDL/RIN/017/01/2016 dated 19-01-2016;

यह आईआरडीएआई (पुनर्बीमा) विनियम, 2018 के विनियम 4(2) के अंतर्गत प्राधिकरण के पास निहित शक्तियों के अनुसार जारी किया गया है।

This is issued as per powers vested with the Authority under Reg. 4 (2) of the IRDAI (Re-insurance) Regulations, 2018.

(सुरेश माथुर / Suresh Mathur)

कार्यकारी निदेशक / Executive Director

 

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