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संदर्भ सं.: आईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/249/10/2020 07 अक्टूबर, 2020
Ref: IRDAI/HLT/REG/CIR/249/10/2020 07th October, 2020
परिपत्र
Circular
प्रति / TO
सभी साधारण और स्वास्थ्य बीमा कंपनियाँ (ईसीजीसी एवं एआईसी को छोड़कर)
All General and Health Insurance Companies (except ECGC and AIC)
संदर्भ : स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के अंतर्गत सुवाह्यता पर अतिरिक्त मानदंड
Re: Additional Norms on portability under Health Insurance policies
- “स्वास्थ्य बीमा व्यापार में उत्पाद फाइलिंग के लिए समेकित दिशानिर्देशों” (संदर्भ सं. आईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/परि/194/07/2020 दिनांक 22.07.2020) के अध्याय VIII के संदर्भ की ओर ध्यानाकर्षित किया जाता है जिसके माध्यम से स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के प्रवासन और सुवाह्यता पर दिशानिर्देश निर्दिष्ट हैं।
Reference is drawn to Chapter VIII of “Consolidated Guidelines on Product filing in Health Insurance Business” (Ref: IRDAI/HLT/REG/CIR/194/07/ 2020 dated 22.07.2020) through which guidelines on migration and portability of health insurance policies were specified.
- उपर्युक्त संदर्भित दिशानिर्देशों के अतिरिक्त, लाभ की निरंतरता के साथ निर्बाध कवरेज हेतु विभिन्न बैंकों के खाता धारकों जिन्हें समूह बीमा योजना के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जा रहा है, एतद्वारा निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किया गया है।
Further to the above referred guidelines, for seamless coverage with continuity of benefits to the account holders of various banks who are provided health insurance coverage through group insurance schemes, the following guidelines are hereby issued.
- बैंक के खाता धारकों को प्रदान की गई क्षतिपूर्ति आधारित समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के सदस्यों को एक अलग बीमाकर्ता द्वारा उसी बैंक के खाता धारकों को दी गई दूसरी क्षतिपूर्ति आधारित समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में उनके कवर के सुवाह्यता की अनुमति होगी।
- Members of an indemnity based group health insurance policy offered to account holders of a bank are allowed portability of their coverage to another indemnity based group health insurance policy offered by a different insurer to the account holders of the same bank.
ख. सुवाह्यता को समूह पॉलिसी के व्यक्ति विशेष सदस्य द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प के अधीन प्रदान किया जाएगा।
- The portability will be offered subject to the option exercised by an individual member of the group policy.
ग. उपर्युक्त संदर्भित दिशानिर्देश के अध्याय VIII में निर्दिष्ट सभी अन्य मानदंड भी लागू होंगे।
- All other norms specified in Chapter VIII of the above referred guidelines are also applicable.
- यह अतिरिक्त दिशानिर्देश बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 34(1) के साथ पठित आईआरडीएआई (स्वास्थ्य बीमा) विनियम, 2016 के विनियम 17 के अंतर्गत निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए जारी किए गए हैं और यह तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
These additional guidelines are issued in exercise of the powers vested under Regulation 17 of IRDAI (Health Insurance) Regulations, 2016 read with Section 34(1) of the Insurance Act, 1938 and will come into force with immediate effect.
- इसे सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।
This has the approval of the competent authority.
(डी वी एस रमेश / D V S Ramesh)
महाप्रबंधक (स्वास्थ्य) / General Manager (Health)