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Title: परिपत्र
Reference No.: आईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/096/04/2020
Date: 21/04/2020
कोविड-19 संकट-काल के दौरान स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम एकत्र करने के संबंध में

संदर्भ सं.:आईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/096/04/2020           दिनांक:21-04-2020

Ref No.:IRDAI/HLT/REG/CIR/096/04/2020                                           Date:21-04-2020

परिपत्र

Circular

प्रति / To,

सभी साधारण और स्टैण्डएलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता (ईसीजीसी, एआईसी को छोड़कर)

All General and Standalone Health Insurers (except ECGC, AIC)

विषय: कोविड-19 संकट-काल के दौरान स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम एकत्र करने के संबंध में मानदण्ड.

Re: Norms on collection of Health Insurance Premium during COVID-19 crisis.

1.साधारण और स्टैण्डएलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा प्रमाणीकरण के आधार पर पेश अनुमोदित वैयक्तिक बीमा उत्पादों में मामूली संशोधनों के संबंध में दिशानिर्देश” (संदर्भ सं.: आईआरडीए/एचएलटी/सीआईआर/एमआईएससी/151/09/2019 दिनांकित 20 सितंबर, 2019) की खंड सी(1.1) की ओर संदर्भ आकर्षित किया जाता है, जिसके द्वारा बीमाकर्ताओं को वैयक्तिक स्वास्थ्य बीमा उत्पादों में प्रमाणीकरण के आधार पर, प्रीमियम भुगतान विकल्पों (आवृत्ति/किश्तों में प्रीमियमों का भुगतान) को जोने की अनुमति दी गयी है।''

Reference is drawn to Clause C (1.1) of “Guidelines on Filing of Minor Modifications in the approved Individual Insurance Products offered by General and Stand Alone Health Insurers on Certification Basis” (Ref No: IRDA/HLT/CIR/MISC/151/09/2019 dated 20th September,2019) whereby Insurers are allowed to add premium payment options (frequency / payment of premiums in instalment) in individual health insurance products on certification basis.

2. कोविड-19 के प्रकोप के कारण वर्तमान हालातों के दृष्टिगत, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियमों के भुगतान को आसान बनाने की रूरत पर विचार करते हुए, सभी बीमाकर्ताओं को, दि वे किसी विशिष्ट उत्पाद(दों) के लिए उपयुक्त समझते हैं तो, ऊपर संदर्भित दिशानिर्देशों की खंड सी (1.1) में जैसा विनिर्दिष्ट है, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम, किश्तों में एकत्र करने की अनुमति दी जाती है

In view of prevailing conditions owing to COVID-19 outbreak, considering the need for easing the payment of health insurance premiums, all the insurers are allowed to collect health insurance premiums in instalments as specified in clause C (1.1) of above referred guidelines, as they may deem appropriate for any specific product(s).

3.  तथापि, बीमाकर्ता आमतौर पर ऊपर संदर्भित दिशानिर्देशों की सभी लागू शर्तों का और विशेष रूप से ऊपर संदर्भित दिशानिर्देश की खंड 4.1 का पालन करेंगे। यहाँ, तुरंत संदर्भ के लिए वही दोहराया जाता है: 

However, insurers shall comply with all the applicable conditions in general of the above referred guidelines and in particular with clause 4.1 of the above referred guidelines. The same is reiterated here for ready reference:

“4.1उपर्युक्त खंड1.1 के अन्तर्गत प्रीमियम भुगतान की पद्धतियों (आवृत्तियों) को जोड़ना.

“4.1 Addition of premium payment modes (frequencies) under Clause 1.1 above:

4.1.1 अनुमोदित वैयक्तिक उत्पाद के अंतर्गत, जिसमें नये प्रीमियम भुगतान की पद्धति (आवृत्ति) जोडी जा रही है, मूलभूत प्रीमियम तालिका और प्रभार लगाने के ढाँचे में कोई बदलाव नहीं होगा। प्रीमियम भुगतान की पद्धति (आवृत्ति) में बदलाव की अनुमति देने के लिए प्रयोज्य कारक यदि कोई, उचित और तर्कसंगत होंगे।

There shall be no change in basic premium table and charging structure under the approved individual product to which new premium payment mode (frequency) is being added. Factors applicable, if any, to allow the change of premium payment mode (frequencies) shall be fair and reasonable.

4.1.2. जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित प्रीमियम पद्धति  (आवृत्ति) मासिक, तिमाही या अर्धवार्षिक हो सकती है और जिसके परिणामस्वरूप प्रीमियम राशियाँ, प्रत्येक पद्धति  (आवृत्ति) के अन्तर्गत, अन्तर्निहित उत्पाद की अन्य प्रीमियम पद्धतियों(आवृत्तियों) के अंतर्गत प्रीमियम राशियों के अनुरूप हैं।

The premium mode (frequency) proposed to be added may be monthly, quarterly or half yearly and the resulting premium amounts under each mode (frequency) are consistent with premium amounts under other premium modes (frequencies) of the underlying product.

4.1.3. जोड़ने या हटाने के लिए प्रस्तावित प्रीमियम भुगतान पद्धतियों/आवृत्तियों पर लागू किये जाने वाले कारकों का यदि कोई, निर्धारण करने के लिए, आधार का खुलासा निर्धारित प्रपत्र (फार्म-आईआरडीएआई-एफएनयू-एचआईपी) में किया गया है।

The basis for arriving at the factors, if any, to be applied on the premium payment modes / frequencies proposed to be added or removed is disclosed in the prescribed Form (FORM-IRDAI-FNU-HIP).”

4. प्रीमियम किश्त सुविधा, उपर्युक्त संदर्भित दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट मानदण्डों का विधिवत अनुपालन करते हुए या तो एक स्थायी सुविधा के रूप में पेश की जा सकती है या 31 मार्च, 2021 तक नवीकरण के लिए देय उन सभी स्वास्थ्य बीमा पालिसियों के संबंध में 12 महीनों की अवधि (एक पालिसी वर्ष) के लिए अस्थायी राहत के रूप में पेश की जा सकती है। इसके लिए, उपर्युक्त संदर्भित दिशानिर्देशों की खंड 3.9 के प्रावधान में, जो मामूली संशोधनों को प्रभावी करने के लिए कम से कम 12 महीनों के अन्तराल को अनिवार्य करते हैं, ढील दी जाती है।

The premium instalment facility may be offered either as a permanent feature by duly complying with the norms specified in the above referred guidelines or may be offered as a temporary relief for a period of twelve months (one policy year) in respect of all the health insurance policies that are due for renewal up to 31st March, 2021. Towards this, the provision of clause 3.9 of the above referred guidelines that mandate a gap of at least 12 months for effecting minor modifications stands relaxed.

 

5. प्रीमियमों के किश्तों में भुगतान की सुविधा की उपलब्धता और उसकी शर्तों संबंधी मामला प्रत्येक बीमा कंपनी के वेबसाइट पर यथोचित रूप से प्रकाशित किया जाएगा

The matter of availability of facility of payment of premiums in instalments and the conditions thereon shall be suitably published in the website of every insurance company.

6. जहाँ किसी उत्पाद/उत्पादों के संबंध में प्रीमियमों के किश्तों में भुगतान की सुविधा पेश की जाती है, वही सुविधा सभी पालिसीधारकों को बिना किसी भेदभाव के पेश की जाएगी और लागू शर्तों के संबंध में पालिसीधारकों को भी अधिसूचित किया जाएगा।

Where the facility of payment of premiums in instalments is offered in respect of any product / products the same shall be offered to all policyholders without any discrimination and policyholders shall be also notified of the applicable conditions.

7. पालिसीधारकों से, शर्तों से सहमत होने के संबंध में विशेष सहमति, प्राप्त की जाएगी।

Specific consent of having agreed to the conditions shall be obtained from the policyholders.

8. पालिसीधारकों की जानकारी के लिए, उन उत्पादों के नाम, जिन पर प्रीमियमों के किश्तों में भुगतान करने की सुविधा की पेशकश की गयी है, बीमाकर्ताओं के वेबसाइटों पर प्रकाशित किए जाएँगे।

The names of the products that are offered the facility of payment of premiums in instalments shall be published in the websites of insurers for the information of policyholders.

9. जिन उत्पादों के संबंध में किश्तों की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है उनके विवरण, संदर्भित दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट अनुलग्नक-1 के अनुसार, प्राधिकरण के पास, सुविधा पेश करने की तिथि से सात दिन के भीतर फाइल किये जाएँगे। उत्पाद को आवंटित यूआईएन में कोई बदलाव नहीं होगा।

The details of products in respect of which the Instalments facility is made available shall be filed with the Authority as per Annexure – 1 specified in the within referred guidelines and within seven days from the date of offering the facility. There will no change to the UIN allotted to the product.

10. ये दिशानिर्देश आईआरडीएआई (स्वास्थ्य बीमा) विनियम, 2016 के विनियम 2(i)(जी), के साथ पठित, विनियम 2(i)(ओ) के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 के अनुच्छेद 34(1) में निहित शक्तियों के अन्तर्गत जारी किये गये हैं।

These Guidelines are issued under the powers vested in Section 34 (1) of Insurance Act, 1938 read with Regulation 2(i)(g) read with Regulation 2 (i)(o) of IRDAI (Health Insurance) Regulations, 2016.

11. इसको सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

 This has the approval of the competent authority.

(डीवीएस रमेश / D V S Ramesh)

महाप्रबंधक (स्वास्थ्य) / General Manager (Health)

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