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Title: परिपत्र
Reference No.: आईआरडीएआई/एचएलटी/सीआईआर/विविध/093/04/2020
Date: 16/04/2020
गृह मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय निदेशों के भाग के रूप में कामगारों को

संदर्भ: आईआरडीएआई/एचएलटी/सीआईआर/विविध/093/04/2020         16 अप्रैल, 2020

Ref: IRDAI/HLT/CIR/MISC/093/04/2020                                                  16th April, 2020

परिपत्र

Circular

सभी साधारण और स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता (एआईसी और ईसीजीसी को छोड़कर)

All General and Stand along Health Insurers (Except AIC and ECGC),

विषयः गृह मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय निदेशों के भाग के रूप में कामगारों को अनिवार्य (मैंडेटरी) चिकित्सा बीमा रक्षा प्रदान करना

Sub: Providing mandatory medical insurance coverage to workers as part of the National Directives of MHA, GOI

  1. गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समेकित संशोधित दिशानिर्देशों के भाग के रूप में जारी किये गये आदेश सं. 40-3/2020-डीएम-I (ए) दिनांक 15 अप्रैल 2020 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। उपर्युक्त आदेश के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को निर्धारित किया गया हैः

Reference is invited to Order No. 40-3/2020-DM-I (A) dated 15th April, 2020 issued as part of the Consolidated Revised Guidelines by Ministry of Home Affairs, GOI. As per the said order, inter alia; the following are stipulated:

  1. सभी औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थाएँ, कार्य-स्थल, कार्यालय आदि अपना कार्यचालन प्रारंभ करने से पहले मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) के कार्यान्वयन के लिए व्यवस्थाएँ लागू करेंगे।

All industrial and commercial establishments, work places, offices etc. shall put in place arrangements for implementation of Standard Operating Procedure (SOP) before starting their functioning.

  1. कार्यालयों, कार्य-स्थलों और संस्थाओँ के लिए सामाजिक दूरी हेतु उपर्युक्त एसओपी के अनुबंध-II के खंड सं. 5 के अनुसार, कामगारों के लिए चिकित्सा बीमा अनिवार्य (मैंडेटरी) किया जाना चाहिए।

 As per clause no. 5 of Annexure – II of the said SOP for social distancing for offices, workplace, factories and establishments, medical insurance for the workers to be made mandatory.

  1. उपर्युक्त के आलोक में सभी साधारण और स्वास्थ्य बीमा कंपनियाँ व्यक्तियों अथवा समूहों को व्यापक स्वास्थ्य बीमा पालिसियाँ प्रस्तावित करें ताकि सूचीबद्ध संगठन / नियोक्ता / संस्थाएँ ऊपर संदर्भित निदेशों का अनुपालन कर सकें।

In light of the above, all General and Health Insurance companies may offer comprehensive health insurance policies either to individuals or groups in order to enable the listed organisations / employers / establishments comply with the above referred directions.

3. बीमाकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे कथित संगठनों को प्रस्तावित किये जाने के लिए सरल वाक्यरचना और शर्तों के साथ तथा वहनीय लागत पर व्यापक स्वास्थ्य बीमा उत्पाद अभिकल्पित करें।

The insurers are advised to devise comprehensive Health insurance products with simple wordings, conditions and at affordable cost to be offered to the stated organisations.

4. ऊपर संदर्भित संगठनों को बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित चिकित्सा बीमा पालिसी को जारी रखने में केवल वर्तमान स्थिति में ही नहीं, बल्कि हर समय के लिए समर्थ होना चाहिए।

The above referred organisations should be able to continue the Medical Insurance Policy offered by insurers not only for the present situation but for all time.

(टी. एल. अलमेलु / T L Alamelu)

सदस्य (गैर-जीवन) / MEMBER (Non Life)

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