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Title: परिपत्र
Reference No.: आईआरडीएआई/आईएनटी/सीआईआर/विविध/080/04/2020
Date: 03/04/2020
प्रतिफलों के भुगतान के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति – वित्तीय वर्ष 2020-2

आईआरडीएआई/आईएनटी/सीआईआर/विविध/080/04/2020               3 अप्रैल 2020

परिपत्र

प्रति,

सभी जीवन, साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के सीएमडी/सीईओ

विषयः प्रतिफलों के भुगतान के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति – वित्तीय वर्ष 2020-21 से लेकर आगे

आईआरडीएआई (बीमा एजेंटों और बीमा मध्यवर्तियों को कमीशन अथवा पारिश्रमिक अथवा प्रतिफल का भुगतान) विनियम, 2016 के विनियम 6 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो कहता है कि प्रतिफल (रिवार्ड) का भुगतान बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक वस्तुनिष्ठ और पारदर्शी मानदंड के आधार पर किया जाएगा।

यह देखा गया है कि कई बीमाकर्ताओं की बोर्ड अनुमोदित नीति में वस्तुनिष्ठता और पारदर्शिता का अभाव है। कुछ उदाहरणों में बोर्ड अनुमोदित नीति ने बीमा एजेंटों और बीमा मध्यवर्तियों को दिये जानेवाले प्रतिफलों का निर्धारण करने के लिए सीईओ अथवा अन्य प्राधिकृत व्यक्ति को शक्ति का प्रत्यायोजन करने की अनुमति दी है। इसके अलावा, इस प्रकार की नीति की प्रभावोत्पादकता का निर्धारण करने के लिए बोर्ड द्वारा अल्पतम निगरानी दृष्टिगोचर होती है तथा अनेक उदाहरणों में यह देखा गया है कि बीमा एजेंटों और मध्यवर्तियों को अदा किये गये प्रतिफल की मात्रा उनको अदा किये गये कमीशन और पारिश्रमिक से अधिक है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण का अभिमत है कि सभी बीमाकर्ताओं द्वारा इस उपबंध के एकसमान रूप से सार्थक और प्रभावी अनुपालन के लिए उपर्युक्त विनियामक उपबंध को स्पष्ट करने और सविस्तार समझाने की आवश्यकता है।

अतः आईआरडीएआई (बीमा एजेंटों और बीमा मध्यवर्तियों को कमीशन अथवा पारिश्रमिक अथवा प्रतिफल का भुगतान) विनियम, 2016 के विनियम 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी किये जाते हैं:

  1. बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों में आवश्यक औचित्य और तर्कसंगति के साथ ही, उन मानदंडों सहित जिन पर प्रतिफलों का परिकलन किया जाएगा, उद्देश्य और पारदर्शी मानदंड निहित होंगे।
  2. बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति कमीशन/पारिश्रमिक की तुलना में विशिष्ट अनुपात निर्दिष्ट करेगी जो आईआरडीएआई (बीमा एजेंटों और बीमा मध्यवर्तियों को कमीशन अथवा पारिश्रमिक अथवा प्रतिफल का भुगतान) विनियम, 2016 के विनियम 6(घ)(ii) और 6(ङ)(ii)में दी गई समग्र सीमा के अधीन वैयक्तिक बीमा एजेंट/ बीमा मध्यवर्ती के लिए औचित्यपूर्ण और तर्कसंगत होगा। एक ही प्रकार के व्यवसायों और स्थितियों के लिए बीमा एजेंटों और बीमा मध्यवर्तियों को देय प्रतिफलों के प्रति दृष्टिकोण में सुसंगति होगी।
  3. इसके अतिरिक्त, उक्त प्रतिफल नीति के कार्यान्वयन पर बोर्ड की प्रभावी निगरानी होगी।
  4. बीमाकर्ता बीमा एजेंटों और बीमा मध्यवर्तियों को वर्ष के प्रारंभ में उन अधिकतम प्रतिफलों के बारे मेंलिखित में सूचित करेंगे जो बोर्ड नीति के निर्धारित मानदंड पूरे करनेके अधीन तथा कमीशन / पारिश्रमिक की तुलना में प्रतिफलों के निर्धारित अनुपात को ध्यान में रखते हुए वे अर्जित कर सकते हैं।
  5. इसके अतिरिक्त, यदि बीमाकर्ता द्वारा उक्त प्रतिफल कार्यक्रम में कोई परिवर्धन/ परिवर्तन/विलोपन किया जाता है, तो उसकी सूचना भी बीमा एजेंटों और बीमा मध्यवर्तियों को अग्रिम रूप से दी जाए।

टी. एल. अलमेलु

सदस्य (वितरण)

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