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Title: सभी बीमाकर्ता और अन्य पक्ष प्रबंधक (टीपीए)
Reference No.: आईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/015/02/2018
Date: 02/02/2018
परिपत्र संदर्भ सं. आईआरडीए/टीपीए/आरईजी/सीआईआर/059/03/2016 दिनांक 28 मार्च 2

प्राधिकरण के परिपत्र संदर्भ. सं. आईआरडीए/टीपीए/आरईजी/सीआईआर/059/03/2016 दिनांक 28 मार्च 2016 के `अनुबंध - 24~ के उपबंधों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जहाँ स्वास्थ्य-रक्षा योजनाओं के अंतर्गत गैर-बीमा सेवाओं से संबंधित मानदंड विनिर्दिष्ट किये गये थे।

 

आईआऱडीएआई (अन्य पक्ष प्रबधक – स्वास्थ्य सेवाएँ) विनियम, 2016 के विनियम 22 (3) के उपबंधों के साथ उक्त मानदंडों को सुयोजित करने के लिए उपर्युक्त परिपत्र का `अनुबंध - 24~ इस परिपत्र के साथ संलग्न संशोधित `अनुबंध - 24~ से प्रतिस्थापित किया गया है।

 

तदनुसार, प्राधिकरण के परिपत्र संदर्भ सं. आईआरडीए/टीपीए/आरईजी/सीआईआर/059/03/ 2016 दिनांक 28 मार्च 2016 का `अनुबंध - 24~ इस परिपत्र के साथ संलग्न `अनुबंध - 24~ द्वारा अधिक्रमित किया गया है।

 

ये आशोधित मानदंड तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होंगे। सभी बीमाकर्ताओं और अन्य पक्ष प्रबंधकों को सूचित किया जाता है कि वे इन आशोधनों का ध्यान रखें और अनुपालन सुनिश्चित करें।

 

 

सदस्य (गैर-जीवन)

 

 

 

 

अनुबंध – 24

 

आईआरडीएआई (टीपीए – स्वास्थ्य सेवाएँ) विनियम, 2016 के विनियम 22 (3) के अनुसार

 

स्वास्थ्य-रक्षा योजनाओं के अंतर्गत गैर-बीमा सेवाओं से संबंधित मानदंड

 

1.  अन्य पक्ष प्रबंधक (टीपीए) केवल केन्द्र सरकार अथवा किसी भी राज्य सरकार द्वारा प्रवर्तित, प्रायोजित अथवा अनुमोदित स्वास्थ्य-रक्षा योजनाओं के लिए ही स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान कर सकता है।

स्पष्टीकरणः सार्वजनिक क्षेत्र का कोई भी उपक्रम उपर्युक्त खंड की सीमा के अंतर्गत नहीं आएगा।

 

2.  अन्य पक्ष प्रबंधक (टीपीए) संपूर्ण स्वास्थ्य (वेलनेस) और स्वास्थ्य संवर्धक कार्यक्रमों में सेवाएँ केवल तभी प्रदान कर सकता है, यदि संबंधित बीमाकर्ता जिसके साथ टीपीए ने ऐसी स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए करार किया हो, द्वारा निर्गत रूप में बीमा पॉलिसी के अंतर्गत ऐसे कार्यकलाप सम्मिलित हों।

बशर्ते कि टीपीए उन स्वास्थ्य सेवाओँ को छोड़कर जो बीमाकर्ता के साथ किये गये करार के अनुसार तथा संबंधित पॉलिसी संविदा की शर्तों के अंतर्गत प्रदान किये जाने के लिए अपेक्षित हों, पॉलिसीधारक अथवा बीमाकृत व्यक्ति को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कोई भी अन्य सेवाएँ प्रदान नहीं करेगा।

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    Modification of Annexure 24 of Circular Ref. No IRDA_TPA_REG_CIR_059_03_.pdf

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