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Title: परिपत्र
Reference No.: आईआरडीए/एसीटी/सीआईआर/विविध/147/06/2017
Date: 21/06/2017
प्रति लॉयड्स को छोड़कर अन्य विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालयों के

विषयः लॉयड्स को छोड़कर अन्य विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के पंजीकृत शाखा कार्यालयों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए बीमांकिक रिपोर्टों का प्रस्तुतीकरण

 

यह परिपत्र आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14(2) () और 14 (2) () के अंतर्गत निहित शक्तियों के अनुसार जारी किया जाता है।

 

प्राधिकरण को भारत में स्थापित और आईआरडीएआई (लॉयड्स को छोड़कर अन्य विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालयों का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2015 के अनुसार पंजीकृत विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के कई शाखा कार्यालयों से उनके भारतीय शाखा कार्यालयों के संबंध में वार्षिक बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट की प्रस्तुति के विषय में प्रश्न प्राप्त हुए हैं। ऐसी कुछ शाखाओं के पास साधारण बीमा कंपनियों की शाखाओं की तुलना में उल्लेखनीय जीवन बीमा व्यवसाय है।

 

बीमांकिक विवरणियाँ प्रस्तुत करते समय, उक्त शाखा कार्यालयों द्वारा 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निम्नलिखित अपेक्षाओं का पालन किया जाएगाः

 

1.  जीवन बीमा व्यवसाय संविभाग के संबंध में प्रस्तुत की जानेवाली विवरणियाँ :

परिपत्र सं. आईआरडीए/एसीटी/सीआईआर/जीईएन/070/03/2017 दिनांक 31 मार्च 2017 के अनुसार निम्नलिखित मदें प्रस्तुत की जाएँगीः

1.1  बीमांकिक रिपोर्ट और सारांशः

1.1.1   उक्त रिपोर्ट विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालयों के लिए संगत रूप में आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय के लिए एआरए) विनियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार तैयार की जाएगी।

1.1.2   निम्नलिखित फार्म प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगीः

(क)फार्म – डीडी

(ख)फार्म – डीडीडी

(ग) फार्म – एनएलबी 1

(घ) फार्म – एनएलबी 2

(ङ) फार्म – केटी 1, केटी 2 और केटी 3

1.1.3   फार्मों का स्पष्टीकरणः

(क) फार्म डीडी, डीडीडी और एनएलबी में पॉलिसियों की संख्या के स्थान पर अध्यर्पणों की संख्या के संबंध में सूचना निहित होनी चाहिए।

(ख) जहाँ भी संगत हो वहाँ वाक्यांश पुनर्बीमा (रीइंश्योरेंस) को पुनर्बीमा का बीमा (रेट्रोसेशन) से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ग) फार्म एनएलबी-1 में मद सं. 01 के अंतर्गत बीमा उत्पाद के स्थान पर प्रत्येक जीवन बीमाकर्ता के संबंध में सूचना अलग से प्रस्तुत की जाएगी। मद सं. 02 के अंतर्गत प्रत्येक जीवन बीमाकर्ता के संबंध में अनुवृद्धि (राइडर) लाभ अलग से दर्शाये जाएँगे। मद सं. 05 के अंतर्गत वाक्यांश अध्यर्पित पुनर्बीमा (रीइंश्योरेंस सीडेड) को पुनर्बीमित (रेट्रो सीडेड) से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(घ) फार्म केटी 3 मद सं. 02 (गणितीय रिज़र्व), 03 (अन्य देयताएँ, यदि कोई हों) और 09 (कुल आरएसएम) के अंतर्गत संगत सूचना के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

(ङ) कोई भी अतिरिक्त प्रासंगिक सूचना प्रत्येक फार्म के अंतर्गत फार्मों के लिए टिप्पणियाँ अलग से देते हुए प्रस्तुत की जाए।

(च) विवरणियों को प्रमाणित करनेवाला बीमांकक उपर्युक्त फार्मों में ऐसी सूचना को प्रत्येक फार्म में उपयुक्त टिप्पणियाँ देते हुए छोड़ दे जो पुनर्बीमा व्यवसाय के लिए प्रासंगिक नहीं है।

 

1.2  समाधान जाँचः पुनर्बीमा शाखा कार्यालयों के लिए प्रासंगिक रूप में प्राधिकरण के परिपत्र सं. 070 दिनांक 31-03-2017 के अनुसार बीमांकिक रिपोर्ट के अंतर्गत विभिन्न फार्मों और सारांश के लिए समाधान जाँच। किसी भी जाँच की अप्रयोज्यता के मामले में विवरणी के लिए उपयुक्त टिप्पणियाँ प्रस्तुत की जाएँगी।

 

2.  साधारण बीमा व्यवसाय संविभाग के संबंध में प्रस्तुत की जानेवाली विवरणियाँ :

2.1  परिपत्र सं. आईआरडीए/एसीटी/सीआईआर/जीईएन/075/03/2017 दिनांक 31 मार्च 2017 के अनुसार निम्नलिखित मदें प्रस्तुत की जाएँगीः

2.1.1   आईबीएनआर रिपोर्ट।

2.1.2   आईबीएनआर अतिरिक्त सारणियाँ।

2.1.3   शाखा कार्यालय के सभी वित्तीय विवरणों के साथ लेखा-परीक्षित वित्तीय रिपोर्ट।

2.2  आईआरडीएआई (साधारण बीमा व्यवसाय का एएलएसएम) विनियम, 2016 के

अनुसार शोधक्षमता संबंधी फार्मः

2.2.1   समग्र शाखा स्तर पर फार्म आईआरडीएआई-जीआई-टीए के अनुसार

स्वीकार्य आस्तियों का विवरण।

2.2.2   फार्म आईआरडीएआई – जीआई – टीआर के अनुसार साधारण बीमा

संविभाग के संबंध में देयताओं का विवरण।

2.2.3   फार्म आईआरडीएआई – जीआई – एसएम (सारणी – I) के अनुसार

साधारण बीमा संविभाग के संबंध में शोधक्षमता का विवरण।

2.2.4   सारणी Iबी के अनुसार साधारण बीमा संविभाग के संबंध में उपलब्ध

शोधक्षमता मार्जिन और शोधक्षमता अनुपात का विवरण। सारणी Iबी मद सं. (सी) (बीएस के अनुसार प्रावधान), मद सं. (डी) (अन्य देयताएँ, यदि कोई हों) और मद सं. (जे) (कुल आरएसएम) के अंतर्गत प्रासंगिक सूचना के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

2.2.5   उपलब्ध शोधक्षमता मार्जिन और शोधक्षमता अनुपात का परिकलन समग्र

शाखा स्तर पर सारणी Iबी के अनुसार किया जाएगा। ऐसे संयुक्त शोधक्षमता मार्जिन का परिकलन करते समय जीवन बीमा व्यवसाय संविभाग के अंतर्गत फार्म केटी 3 में दर्शनीय गणितीय रिज़र्व, अन्य देयताएँ और आरएसएम, सारणी Iबी के अंतर्गत तदनुरूपी मदों अर्थात् मद सं. सी (बीएस के अनुसार प्रावधान), डी (अन्य देयताएँ) और जे (कुल आरएसएम) के साथ जोड़ दिये जाएँगे।

 

3.  शाखा कार्यालयों की बहियों में जीवन और साधारण बीमा व्यवसाय के संविभाग का मूल्यांकन करते समय, बीमाकर्ता क्रमशः आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय का एएलएसएम) विनियम, 2016 तथा आईआरडीएआई (साधारण बीमा व्यवसाय का एएलएसएम) विनियम, 2016 के संबंधित उपबंधों का पालन करेगा।

4.  साधारण और जीवन व्यवसाय के लिए शोधक्षमता विवरण और अन्य विनियामक बीमांकिक रिपोर्टें उक्त विनियमों / परिपत्रों में निर्धारित रूप में अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं के साथ संबंधित बीमांकक द्वारा अलग से प्रमाणित की जाएँगी।

5.  सारणी Iबी के अनुसार समग्र शाखा स्तर पर संयुक्त शोधक्षमता विवरण विनियमों / परिपत्रों द्वारा अधिदेशात्मक किये गये रूप में अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं के साथ दोनों बीमांककों द्वारा अलग से प्रमाणित किया जाएगा।

6.  उक्त रिपोर्टों का प्रमाणीकरण करनेवाला/ करनेवाले बीमांकक निम्नलिखित मानदंडों का पालन करेगा/ करेंगेः

6.1  भारतीय बीमांकक संस्थान का फेलो सदस्य

6.2  क्रमशः साधारण और जीवन बीमा व्यवसाय को प्रमाणित करने के लिए साधारण बीमा और जीवन बीमा व्यवसाय में विधिमान्य सीओपी। सीओपी से, नियुक्त बीमांकक के रूप में कार्य करने के लिए भारतीय बीमांकक संस्थान के द्वारा जारी किया गया `व्यवसाय प्रमाणपत्र~ (सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस) अभिप्रेत होगा।

6.3  आयु ऐसी रिपोर्टों के प्रमाणीकरण की तारीख को 70 वर्ष से अधिक न हो।

6.4  संबंधित क्षेत्र में योग्यता के बाद का कम से कम 5 वर्ष का संगत अनुभव।

6.5  भारत में किसी अन्य बीमा / पुनर्बीमा कंपनी / शाखा कार्यालय का कर्मचारी न हो।

6.6  किसी व्यावसायिक निकाय अथवा किसी बीमा विनियमनकर्ता के द्वारा दंडित नहीं किया गया हो।

6.7  पिछले दस वर्षों के दौरान दिवालिया के रूप में अधिनिर्णय नहीं किया गया हो।

 

7.  ऐसी स्थिति में जहाँ पुनर्बीमाकर्ता के पास अपने भारतीय शाखा कार्यालय में उपयुक्त बीमांकक उपलब्ध नहीं है, रिज़र्वों के परिकलन और प्रमाणीकरण तथा बीमांकिक रिपोर्टों के प्रस्तुतीकरण के प्रयोजन के लिए परिपत्र संदर्भः आईआरडीए/एसटीएल/ विविध/विविध/074/03/2017 दिनांक 31.03.2017 के अनुसार प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित `बीमांककों की सूची~ (पैनल) में से किसी भी बीमांकक की सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है।

8.  समग्र रूप में विदेशी पुनर्बीमा कंपनी की शोधक्षमता और वित्तीय सुदृढ़ता पर मूल पुनर्बीमा कंपनी से एक अतिरिक्त बीमांकिक प्रमाणीकरण विनियामक विवरणियों के साथ प्राधिकरण के पास फाइल किया जाएगा। उक्त प्रमाणीकरण मूल विदेशी पुनर्बीमा कंपनी के लिए प्रयोज्य रूप में वर्तमान शोधक्षमता मानदंडों के आधार पर होगा।

 

यह परिपत्र तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

 

 

(पौर्णिमा गुप्ते)

सदस्य (बीमांकक)

 

 

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