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संदर्भ सं.
Ref. No: IRDA/F&I/MISC/CIR/134/05/2021
परिपत्र
Circular
प्रति /
सभीबीमाकर्ताओं केसीएमडी/सीईओ
The CMDs/ CEOs of All Insurers
कर्मचारीस्टॉकविकल्पों (ईएसओपी)का प्रयोग-बीमाअधिनियम-1938 केअनुच्छेद 6ए(4)(बी)के प्रावधानकीप्रयोज्यता
Exercise of Employee Stock Options(ESOPs) – Applicability of provision of Section 6A (4) (b) of the InsuranceAct, 1938
भारतीयबीमाविनियामक औरविकासप्राधिकरण (बीमाकर्ताओंके मुख्यकार्यकारीअधिकारी/ पूर्णकालिकनिदेशक/पूर्णकालिकनिदेशक/प्रबंधनिदेशक केपारिश्रमिक)दिशा-निर्देश,2016 के (i)परिच्छेद7 औरआईआरडीएआई(बीमाकंपनियों केईक्विटीशेयरों कास्थानान्तरण)विनियम 2015 के विनियम2 की (ii) धारा (ग)की और संदर्भआमंत्रितकिया जाता हैजिसमें निम्न प्रावधान हैं:
1. आईआरडीएआई(बीमाकर्ताओंके मुख्यकार्यकारीअधिकारी/पूर्णकालिकनिदेशक/पूर्णकालिकनिदेशक/प्रबंधनिदेशक केपारिश्रमिक)दिशा-निर्देश,2016 का परिच्छेद 7.
i.
i. Ifthe CEO/MD/WTDs is one of the promoters / investors or directly related to thepromoters, then the same will be governed by the provisions of SEBI (Issue ofSweat Equity) Regulations, 2002 as amended from time to time except thoserelating to pricing of shares. The manner of pricing of shares shall bedisclosed upfront to the Authority.
ii. अन्यमामलों में,वह सेबी केईएसओपीदिशा-निर्देशोंद्वारा शासितहोगा।”
ii. Inother cases, the same will be governed by the SEBI’s ESOP guidelines.”
2. आईआरडीएआई(बीमाकंपनियों केईक्विटीशेयरों कास्थानान्तरण)विनियम, 2015 केविनियम 2 कीधारा(ग)
Clause(c) of regulation 2 of IRDAI (Transfer of Equity Shares of Insurance Companies)Regulations, 2015
प्राधिकरणपूर्णकालिक निदेशक,मुख्यकार्यकारीनिदेशक औरप्रबंध निदेशकेपारिश्रमिकको स्वीकृतिप्रदान करतेसमय ईएसओपीअनुदत करने और
तदनुसार
The Authority, while approving the remuneration of Whole-timeDirector, Chief Executive Director and Managing Director, is also consideringthe granting and / or vesting of ESOPs. However, in a few cases, it has beenobserved that the exercise of ESOP by one or more KMPs whether singly orjointly is beyond the threshold limits specified in Section 6A (4) (b) ofInsurance Act, 1938. Accordingly,the exercise of such ESOPs results in invocation of the provisions of the saidsection.
3. इसलिए यह निम्नप्रकार दोहरायाजाता है:
It is therefore reiterated as under:
क. सभी ईएसओपीएस,अनुदत्त करते समयआईआरडीएआई बीमाकर्ताओंके (मुख्य कार्यकारीअधिकारी/पूर्णकालिकनिदेशक/पूर्णकालिकनिदेशक/प्रबंधनिदेशक के पारिश्रमिक)दिशा-निर्देश2016 के अंतर्गत आवेदनफाइल करने के एकअंग के रूप मेंप्राधिकरण को रिपोर्टकिये जाएँगे;
a. All ESOPS, atthe time of grant, shall be reported to the Authority preferably as a part ofthe application filed under IRDAI (Remuneration of Chief Executive Officer /Whole-time Director / Whole-time Director / Managing Director of Insurers)Guidelines, 2016;
ख. ईएसओपी काप्रयोग, आईआरडीएआई(बीमा कंपनियोंके इक्विटी शेयरोंका स्थानान्तरण)विनियम, 2015 के साथपठित बीमा अधिनियम,1938 के अनुच्छेद 6ए(4)(बी) के प्रावधानके अंतर्गत है
b. Exerciseof ESOP is subject to provision of Section 6A (4) (b) of Insurance Act, 1938read with IRDAI (Transfer of Equity Shares of Insurance Companies) Regulations,2015;
ग. जहाँबीमाकर्ता द्वाराअपने कर्मचारियोंको ईएसओपी के निर्गमनके लिए विशिष्टन्यास का गठन कियागया है ऐसे न्यासको शेयर निर्गतकरना और एक या अधिककर्मचारियों द्वाराविकल्प का प्रयोगकरना आईआरडीएआई(बीमा कंपनियोंकी इक्विटी शेयरोंका स्थानान्तरणविनियम, 2015 के साथपठित बीमा अधिनियम,1938 के अनुच्छेद 6एके दायरे में आताहै।
c. Wherespecific trust has been formed by an insurer for issuance of ESOPs to theiremployees, the issue of shares to such trust and exercise of option by one ormore employees shall also fall within the ambit of the Section 6A of the InsuranceAct, 1938 read with IRDAI (Transfer of Equity Shares of Insurance Companies)Regulations, 2015;
घ. जहाँ एकया अधिककेएमपीद्वारा एकलरूप से या संयुक्तरूप से, बीमाअधिनियम, 1938 केअनुच्छेद 6ए(4)बीमेंविनिर्दिष्टप्रारंभिकसीमा से अधिक ईएसओपीका प्रयोगकिया जाता है
d. Whereexercise of ESOP by one or more KMPs whether singly or jointly is beyond thethreshold limit specified in Section 6A (4) (b) of Insurance Act, 1938, the priorapproval of the Authority shall be sought before such exercise.
सभीबीमाकर्ताओंको सलाह दीजाती है किउपरोक्त को,अनुपालन केलिए नोट करें।
All insurers are advised to take note of the above for compliance.
(डॉ.ममता सूरी
मुख्यमहाप्रबंधक(एफ & ए) /