संदर्भसं.:आईआरडीए/एफएंड आई/सीआईआर/आईएनवी/008/01/2021
Ref No.: IRDAI/F&I/CIR/INV/008/01/2021 दिनांक/ Date:05-01-2021
ऋण पात्रता-मूल्यांकन-आधारभूतसंरचनानिवेशों केलिए लागू
Credit Rating – Applicable for Infrastructure Investments
आईआरडीएआई(निवेश) विनियम, 2016 केविनियम 14(2)केअंतर्गतशक्तियों काप्रयोग करतेहुए प्राधिकरणबीमाकर्ताओंको निर्देशदेता है कि``स्वीकृतनिवेश~~ के अंग केरूप में ``ईएल1~~ कीअपेक्षितहानि रेटिंगसहित `ए~ से कम रेट नहीं की गयीआधारभूतसंरचनाकंपनियोंद्वारा जारी आधारभूतसंरचना निवेश कोवर्गीकृत करें औरमास्टरपरिपत्र-निवेश केअंतर्गतनिवेश कीश्रेणी केअनुसार ``आईईएलबी~~ श्रेणी कोडके अंतर्गतसूचीबद्धकिया जानाचाहिए।
In exercise of powers under Regulation 14(2) ofthe IRDAI (Investments) Regulations, 2016 the Authority directs Insurers toclassify Infrastructure investments, issued by InfrastructureCompanies, rated not less than “A” along with anExpected Loss Rating of “EL1” as part of “Approved Investment”and should be listed under Category Code “IELB” as per Categoryof Investment under Master Circular - Investments.
इसके आगे, यह भी कि`ए~ या `ईएल1~ से नीचेआधारभूतसंरचना निवेश के डाउनग्रेडहोने को `अन्य निवेश~ के अंगके रूप मेंपुनःवर्गीकृतकरने और मास्टरपरिपत्र-निवेशों केअंतर्गतनिवेश कीश्रेणी केअनुसार कोड ``आईओईएल~~ श्रेणीके अंतर्गतरिपोर्ट कियेजाने की आवश्यकताहै।उपरोक्तनिवेशों केमूल्यांकन यातो एफआईएमएमडीए के अनुसारमूल्यांकितकिए जाएंगे यासेबी के पासपंजीकृत किसीरेटिंगएजेंसीद्वारा प्रकाशितसंबद्ध बाज़ारउपज दरों परकिए जाएंगे।
Further, any downgrade of Infrastructure Investment, below “A” or “EL1”,needs to be re-classified as part of “Other Investments” and reported underCategory Code “IOEL” as per Category of Investment underMaster Circular – Investments. The valuation of the above investments, shall bevalued “either as per FIMMDA or at applicable market yield rates published byany Rating Agency registered with SEBI”.
(एस.एन. जयसिंहन/ S. N. Jayasimhan)
विभागाध्यक्ष-निवेश/ HOD-Investments