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परिपत्र
संदर्भःआईआरडीएआई
Ref:
प्रति
जीवनबीमाकर्ता औरसाधारणबीमाकर्ता,स्टैंडअलोनस्वास्थ्यबीमाकर्ताओंसहित।
CEOs/PrincipalOfficers of Life Insurers and General Insurers including Standalone HealthInsurers.
विषयःआईआरडीएआई(जीवन बीमाव्यवसाय कीआस्तियाँ,देयताएँ औरशोधक्षमतामार्जिन) विनियम,2016 औरआईआरडीएआई(साधारण बीमाव्यवसाय कीआस्तियाँ,देयताएँ औरशोधक्षमतामार्जिन) विनियम,2016 संबंधीस्पष्टीकरण
Re:
1.
Inexercise of the power vested under Regulation 11 of the IRDAI (Assets,Liabilities and Solvency Margin of Life Insurance Business) Regulations, 2016and Regulation 11 of the IRDAI (Assets, Liabilities and Solvency Margin ofGeneral Insurance Business) Regulations, 2016, the following clarifications areissued:
(क) आईआरडीएआई(जीवन बीमाव्यवसाय कीआस्तियाँ, देयताएँऔर शोधक्षमतामार्जिन)विनियम, 2016 केविनियम 9 एवंआईआरडीएआई(साधारण बीमाव्यवसाय कीआस्तियाँ,देयताएँ औरशोधक्षमतामार्जिन)विनियम, 2016 केविनियम 9 केप्रयोजन केलिए, यहस्पष्ट कियाजाता है किनियुक्त बीमांककको प्राधिकरणके उपमहाप्रबंधकके दर्जे सेअन्यून पद केअधिकारी द्वाराप्राधिकरणमें उसकेवैयक्तिक आगमनकी अपेक्षाकरने के लिएकारणों केबारे मेंसूचनापर्याप्त समयपहले दीजाएगी।
2. यहपरिपत्रतत्कालप्रभाव सेलागू होता है।
Thiscircular comes into force with immediate effect.
3.
Thisis issued with the approval of the Competent Authority.
-हस्ताक्षरित-
(
महाप्रबंधक(बीमांकन)