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Title: परिपत्र
Reference No.: आईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/225/08/2020
Date: 28/08/2020
स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के मानकीकरण संबंधी मास्टर परिपत्र – शुद्धिपत्र

 

संदर्भसं.: आईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/225/08/2020 दिनांकः 28.08.2020

Ref.No: IRDAI/HLT/REG/CIR/225/08/2020 Date: 28-08-2020

 

सभीबीमाकर्ता(विशेषीकृतबीमाकर्ताओंको छोड़कर)तथा टीपीए,जहाँ भी लागूहो

AllInsurers (excluding specialized insurers) and TPAs, wherever applicable

 

विषयःस्वास्थ्यबीमाउत्पादों केमानकीकरणसंबंधीमास्टरपरिपत्र –शुद्धिपत्र

Re:Master Circular on Standardization of Health Insurance Products – Corrigendum

 

संदर्भसं. आईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/193/07/2020 दिनांक22.07.2020 के द्वाराजारी किये गयेस्वास्थ्यबीमाउत्पादों केमानकीकरणसंबंधीमास्टर परिपत्रकी ओर ध्यानआकर्षित कियाजाता है।

Referenceis drawn to the Master Circular on Standardization of Health Insurance Productsissued vide ref no. IRDAI/HLT/REG/CIR/193/07/2020 dated 22.07.2020.

 

इसमास्टरपरिपत्र केखंड 1 केअंतर्गतअध्याय I केखंड 33 परपहले से चलरही बीमारी की परिभाषानिम्नानुसारसंशोधित कियाजाता हैः

Thedefinition of “Pre-Existing Disease” at Clause 33 of Chapter I under Section 1of this Master Circular is rectified as under:

 

33. पहले सेचल रही बीमारी(विदेश यात्राबीमा के लिएलागू नहीं):

Pre-ExistingDisease (not applicable for Overseas Travel Insurance):

 

पहले सेचल रही बीमारीसे अभिप्रेतहै ऐसी कोईस्थिति, रोग,क्षति अथवाबीमारीः

Pre-existingDisease means any condition, ailment, injury or disease:

 

क)     जिसकानिदानबीमाकर्ताद्वारा जारीकी गई पालिसीअथवा उसकीबहाली कीप्रभावीतारीख सेपूर्व 48 महीनेके अंदर किसीचिकित्सकद्वारा कियागया हो अथवा

a)  Thatis/are diagnosed by a physician within 48 months prior to the effective date ofthe policy issued by the insurer or its reinstatement or

 

ख)     जिसकेलिएबीमाकर्ताद्वारा जारीकी गई पालिसीअथवा उसकीबहाली कीप्रभावीतारीख से पूर्व48 महीने केअंदर डाक्टरीपरामर्श याचिकित्सा कीसिफारिश किसीचिकित्सकद्वारा की गईहो, अथवाडाक्टरीपरामर्श याचिकित्साकिसीचिकित्सक सेप्राप्त की गईहो।

b)  Forwhich medical advice or treatment was recommended by, or received from, aphysician within 48 months prior to the effective date of the policy issued bythe insurer or its reinstatement.

(जीवनबीमाकर्ताबहाली परपीईडी कीप्रयोज्यताके लिए मानदंडपरिभाषितकरें)।

(LifeInsurers may define norms for applicability of PED at reinstatement).

 

(टिप्पणीःसभी वर्तमानस्वास्थ्यबीमा उत्पादजो इस परिभाषाका अनुपालन नहींकरते हैं, 01अक्तूबर 2020 सेलेकर आगेप्रस्तावितऔर प्रवर्तितनहीं कियेजाएँगे)

(Note:All existing health insurance products that are not in compliance with thisdefinition shall not be offered and promoted from 01st October, 2020 onwards)

 

 

(सुरेशमाथुर / SureshMathur)

कार्यकारीनिदेशक(स्वास्थ्य)/Executive Director (Health)

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    Master Circular on Standardization of Health Insurance Products - Corrigend.pdf

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