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संदर्भसं.: आईआरडीएआई
सभीबीमाकर्ता(विशेषीकृतबीमाकर्ताओंको छोड़कर)तथा टीपीए,जहाँ भी लागूहो
AllInsurers (excluding specialized insurers) and TPAs, wherever applicable
विषयःस्वास्थ्यबीमाउत्पादों केमानकीकरणसंबंधीमास्टरपरिपत्र –शुद्धिपत्र
संदर्भसं. आईआरडीएआई
Referenceis drawn to the Master Circular on Standardization of Health Insurance Productsissued vide ref no. IRDAI/HLT/REG/CIR/193/07/2020 dated 22.07.2020.
इसमास्टरपरिपत्र केखंड 1 केअंतर्गतअध्याय I केखंड 33 पर “
Thedefinition of “Pre-Existing Disease” at Clause 33 of Chapter I under Section 1of this Master Circular is rectified as under:
33. पहले सेचल रही बीमारी(विदेश यात्राबीमा के लिएलागू नहीं)
Pre-ExistingDisease (not applicable for Overseas Travel Insurance):
पहले सेचल रही बीमारीसे अभिप्रेतहै ऐसी कोईस्थिति, रोग,क्षति अथवाबीमारीः
Pre-existingDisease means any condition, ailment, injury or disease:
क)
ख) जिसकेलिएबीमाकर्ताद्वारा जारीकी गई पालिसीअथवा उसकीबहाली कीप्रभावीतारीख से पूर्व48 महीने केअंदर डाक्टरीपरामर्श याचिकित्सा कीसिफारिश किसीचिकित्सकद्वारा की गईहो, अथवाडाक्टरीपरामर्श याचिकित्साकिसीचिकित्सक सेप्राप्त की गईहो।
(जीवनबीमाकर्ताबहाली परपीईडी कीप्रयोज्यताके लिए मानदंडपरिभाषितकरें)।
(टिप्पणीःसभी वर्तमानस्वास्थ्यबीमा उत्पादजो इस परिभाषाका अनुपालन नहींकरते हैं, 01अक्तूबर 2020 सेलेकर आगेप्रस्तावितऔर प्रवर्तितनहीं कियेजाएँगे)
(Note:All existing health insurance products that are not in compliance with thisdefinition shall not be offered and promoted from 01st October, 2020 onwards)