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प्राधिकरणकी 108वीं बैठककाकार्यवृत्त
12 जून 2020को प्रातः 11बजे हैदराबादमें आयोजित
उपस्थितः अध्यक्ष डा. सुभाष सी.खुंटिआ
पूर्णकालिकसदस्य श्रीप्रवीणकुटुंबे
पूर्णकालिकसदस्य श्रीमती टी.एल. अलमेलु
पूर्णकालिकसदस्य श्रीके. गणेश
अंशकालिकसदस्य श्रीमतीसुषमा नाथ(वीसी केमाध्यम से)
अंशकालिकसदस्य श्रीदेवाशीष पंडा(वीसी केमाध्यम से)
अंशकालिकसदस्य श्रीअतुल कुमारगुप्ता (वीसी केमाध्यम से)
साथ हीउपस्थितः
पदनामितअधिकारी श्री एम.पुल्ला राव,का.नि.(सामान्य)
अध्यक्षमहोदय नेउपस्थितसदस्यों कास्वागत किया।उन्होंनेश्री सुजयबनर्जी,भूतपूर्वसदस्य (वितरण), सुश्रीपौर्णिमागुप्ते,भूतपूर्वसदस्य(बीमांकक) औरश्री प्रफुल्लपी. छाजेड,भूतपूर्वअध्यक्ष,आईसीएआई औरअंशकालिकसदस्य केद्वारा कियेगये मूल्यवानयोगदान कोअभिलेखबद्धकिया जिनकीप्राधिकरण कीसदस्यता समाप्तहो गई है।गणपूर्ति(कोरम)उपस्थित थी।
तदुपरांतकार्यसूची कीमदों पर विचारकिया गया।
4. भारत मेंकोविड-19महामारी सेउत्पन्नपरिस्थिति कीप्रतिक्रियामेंआईआरडीएआईद्वारा कियेगये नीतिगत औरपर्यवेक्षीउपाय
4.1 प्रचलितकोविड-19महामारी कीपरिस्थिति केदौरान बीमाकर्ताओं और अन्यविनियमितसंस्थाओं कोउनके व्यवसायकी निरंतरतासुनिश्चितकरने औरपालिसीधारकोंके हितों कासंरक्षण करनेके उद्देश्यसे जारी कियेगये विभिन्ननिदेशों औरअनुदेशों सेप्राधिकरण कोअवगत करायागया। इन्हेंनिम्नानुसारवर्गीकृतकिया गयाः
4.2 अध्यक्षमहोदय नेसूचित किया किकोविड-19 संकट केलिए त्वरित औरउपयुक्तप्रतिक्रियाओं की आवश्यकताओं के संबंध मेंसभीबीमाकर्ताओं औरमध्यवर्तियोंको सुग्राहीबनाने के लिएउनके साथवीडियोआधारित बैठकेंआयोजित की गईहैं।
4.3 श्रीदेवाशीष पंडानेपालिसीधारकोंऔर बीमाउद्योग परकोविड-19 केप्रतिकूलप्रभाव को न्यूनतमकरने के लिएप्राधिकरण केसक्रिय दृष्टिकोणकी सराहना की।उन्होंनेमहसूस किया किऐसे समय मेंऋण बीमा उत्तमसंरक्षण होसकता है।अध्यक्ष महोदयने उल्लेखकिया कि ऋणबीमा कीसंरचना हेतुसुधार सुझानेके लिएप्राधिकरणद्वारा गठितएक समिति नेएक रिपोर्टप्रस्तुत कीहै तथा इसकेसंबंध मेंजनसाधारण कीटिप्पणियाँमाँगी गई हैं।अध्यक्षमहोदय ने आगेकहा कि बीमाकर्ताओंके लिएव्यवसाय की एकअलग प्रणालीके रूप में ऋणगारंटी कानिर्माण तथामहामारी केकवरों काविकास एवंमहामारी समूह(पूल) और नौकरीया आय की हानिकवरबीमाकर्ताओंके पास आगेकार्यचालन केलिए क्षेत्रहैं।
4.4 श्रीमतीसुषमा नाथ नेकोविड-19 केप्रतिकूलप्रभाव कासामना करने केलिए उठाये गयेसामयिक औरसक्रिय कदमोंके लिएप्राधिकरण कीप्रशंसा की।टिड्डी-दलोंके आक्रमण केकारण फ़सलोंके कवरेज केसंबंध मेंउनके द्वारापूछे जाने परसदस्य(गैर-जीवन) नेस्पष्ट कियाकि प्रधानमंत्रीफ़सल बीमायोजना केअंतर्गत खड़ीफसलों के लिएटिड्डी-दलोंके विरुद्धबीमा-रक्षा(कवर) दीजाएगी।
4.5 श्रीअतुल कुमारगुप्ता ने भीप्राधिकरण द्वाराउठाये गयेसक्रिय कदमोंकी प्रशंसा कीतथा सुझावदिया किबीमाकर्ताओंके पास उच्चव्यपगमन दरोंके कारणउपलब्ध राशिका उपयोगउपभोक्ताओं कोराहतों कीव्यवस्थाकरने के लिएनिवेशक संरक्षणनिधि की हीपद्धति मेंकिया जा सकताहै।
सदस्य(जीवन) नेस्पष्ट कियाकि जीवनबीमाकर्ताओं केव्यपगमनअनुपातों औरअभ्यर्पणदरों की निगरानीनियमित रूप सेकी जाती हैतथा ग्राहकों कोपालिसियाँअभ्यर्पितकरने के बजायपालिसियों कीजमानत पर ऋणलेने के लिए प्रोत्साहितकिया जाता है।
5. 1 अक्तूबर2019 से 31 दिसंबर 2019तक की अवधि केलिए अध्यक्षऔर सदस्योंद्वारा की गईविदेशयात्राओं काविवरण
प्राधिकरणद्वारा उक्तविवरण परध्यान दिया गया।
6. 1 अक्तूबर2019 से 31 दिसंबर 2019तक की अवधि केलिए नोडल विभागोंद्वारा की गईविनियामककार्रवाइयोंका विवरण
प्राधिकरणने उक्त अवधिके दौरान कीगई विनियामककार्रवाइयोंपर ध्यानदिया।
7. 12 दिसंबर 2019से 19 मार्च 2020 तकजारी किये गयेपरिपत्रों
प्राधिकरणने उक्तपरिपत्रों
8. वित्तीयवर्ष 2020-21 के लिएबजट
यहप्रस्तुतकिया गया किवित्तीय वर्ष2019-20 के लिए बजटप्राधिकरण केअनुमोदन केलिए उसकी मार्च2020 की बैठक मेंप्रस्तुतकरनानिर्धारित था,परंतु कोविड-19के कारण उक्तबैठक केस्थगित कियेजाने की वजहसे इसमें कुछविलंब हुआ है।प्राधिकरण नेकार्यसूची कीउक्त मद परविचार कियातथा रु. 198.27करोड़ के लिएवर्ष 2019-20 हेतुसंशोधितअनुमान को औररु. 282.86 करोड़ केअनुमानितव्यय के साथवर्ष 2020-21 हेतुबजट कोअनुमोदनप्रदानकिया।
10.वित्तीयवर्ष 2019-20 मेंसीधी भर्ती केद्वारा नियुक्तियोंके संबंध में स्थितिका नोट
प्राधिकरणको सूचित कियागया कि उक्तअवधि के दौरानकोई सीधीभर्ती नहीं कीगई।
12. सरकारीक्षेत्रबैंकों(पीएसबी) काविलय होने केबाद सामूहिकस्वास्थ्यबीमापालिसियों केसंबंध मेंदिशानिर्देश
12.1 यहस्पष्ट कियागया किअधिग्राहकबैंकों को विलयितबैंकग्राहकों कीसामूहिक स्वास्थ्यबीमापालिसियाँजारी रखने मेंसहायतापहुँचाने केलिएअधिग्राहकबैंकों कोआईआरडीएआई(कारपोरेटएजेंटों कापंजीकरण)विनियम, 2015 केविनियम 3 केउपबंधों कीप्रयोज्यतासे (जो प्रत्येकव्यवसाय कीव्यवस्था मेंबीमाकर्ताओं केसाथ एककारपोरेटएजेंट जितनीव्यवस्थाएँ करसकता है उनकीसंख्या को तीनतक सीमित करताहै) विलय कीतारीख से बारहमहीने की अवधिके लिए छूट दीगई है।
12.2प्राधिकरण नेपालिसीधारकोंके हित में उक्तछूट देने मेंकी गईकार्रवाई काअनुसमर्थनकिया।
13.अल्पकालिकस्वास्थ्यबीमापालिसियाँप्रस्तावितकरने के लिएबीमाकर्तांओंको अनुमति देना
13.1 यहप्रस्तुतकिया गया किआईआरडीएआई(स्वास्थ्यबीमा) विनियम, 2016के विनियम 3 केउपबंधों के अनुसारसाधारण औरस्वास्थ्यबीमाकर्ताओं को(i)एक वर्ष सेतीन वर्ष कीअवधि के लिएवैयक्तिकस्वास्थ्यबीमा उत्पादप्रस्तावितकरने, (ii) एकवर्ष की अवधिके लिएसामूहिकस्वास्थ्य बीमापालिसियाँप्रस्तावितकरने, तथा (iii)पाँच वर्ष सेअनधिक ऋण अवधितक की अवधि केलिए ऋण-सहबद्धसामूहिकस्वास्थ्यबीमा पालिसियाँप्रस्तावितकरने के लिएअनुमति दी गईहै। जीवनबीमाकर्ताओंको 5 वर्ष याउससे अधिकअवधि से युक्तस्वास्थ्यबीमापालिसियाँप्रस्तावितकरने कीअनुमति दी गईहै। प्रचलितकोविड-19महामारी केसंदर्भ मेंलाभ औरक्षतिपूर्ति श्रेणियोंके अंतर्गत एकवर्ष से कमअवधि के लिएकोविड-19 विशिष्टस्वास्थ्यबीमापालिसियाँप्रस्तावित करनावांछनीयहोगा।
13.2 ऐसीपालिसियाँव्यापकपालिसियों कीतुलना मेंअपेक्षाकृतसस्ती होंगीतथा कोविड-19 केविरुदधसंरक्षण कीआवश्यकता कोपूरी करेंगी।
13.3विचार-विमर्शके बाद,प्राधिकरण नेएक वर्ष से कमअवधि के लिएअल्पकालिकस्वास्थ्यबीमा पालिसियोंके निर्गम काअनुमोदन कियातथा अध्यक्षमहोदय कोजनहित मेंउपयुक्तदिशानिर्देशजारी करने केलिएप्राधिकृतकिया।
17.बीमाकर्ताओंके लिए प्रबंधकत्व(स्टीवार्डशिप)कूट संबंधीसंशोधितदिशानिर्देश
17.1 यहप्रस्तुतकिया गया किपरिपत्रदिनांक 20 मार्च2017 के अनुसारबीमाकर्ताओंके लिएप्रबंधकत्व(स्टीवार्डशिप)कूट जोवित्तीय वर्ष2017-18 से लागूकिया गया था,उसकी समीक्षासेबी के साथ परामर्शकरने केउपरांत की गईहै तथा भारतमेंबीमाकर्ताओंके लिए एकसंशोधित कूटवित्तीय वर्ष2020-21 से अनुपालनके लिए 7 फरवरी 2020को जारी कियागया है।
17.2प्राधिकरण नेउक्तकार्यसूची मदपर ध्यान दिया।
24. दिसंबर 2019को समाप्ततिमाही के लिएगैर-जीवन औरजीवनबीमाकर्ताओंद्वारा सार्वजनिकप्रकटीकरणोंकी स्थिति
प्राधिकरणने ध्यान दियाकि सभी जीवनऔर गैर-जीवनबीमाकर्ताओंने दिसंबर 2019 को समाप्ततिमाही के लिएराजस्व खाता,पीएण्डएल खाता,तुलन-पत्र,लेखों कीअनुसूचियोंसहित सभी फार्मप्रकाशितकिये हैं औरउन्हें अपनीवेबसाइट परस्थान दियाहै।
25. विभिन्नविनियमों केद्वारा अपनेमें निहित प्राधिकरणकी शक्तियोंका प्राधिकरणके अध्यक्ष
25.1 यहप्रस्तुतकिया गया किनिर्णयन मेंअधिकाधिक कार्यकुशलताके लिए तथाप्राथमिक रूपसे स्वास्थ्यऔर टीपीएमामलों मेंविनियमों मेंहाल में हुएकुछ संशोधनोंका ध्यान रखनेके लिए कार्यसूचीमें दिये गयेरूप मेंविभिन्न स्तरोंपर शक्तियोंका आगे औरप्रत्यायोजनकरने कीआवश्यकता है।
25.2प्राधिकरण नेउनप्रत्यायोजनोंके लिए सहमतिदी जो वर्तमानस्तर से एकस्तर नीचेकिये गये हैं।
26. वित्तीयवर्ष 2020-21 के लिएमोटर अन्यपक्ष देयता बीमादरों कीआईआरडीएआईद्वाराअधिसूचना
26.1 यहप्रस्तुतकिया गया किआईआरडीएअधिनियम, 1999 कीधारा 14(2)(i) केअधीन प्राधिकरणवर्ष 2011 से मोटरअन्य पक्ष (
26.2प्राधिकरण नेप्रचलित दरेंजारीरखनेवाले उक्तआदेश केनिर्गम काअनुसमर्थनकिया।
33. अध्यक्षकी अनुमति सेकोई अन्य विषय
अध्यक्षमहोदय ने कहाकि प्रचलितकोविड-19 महामारीके दौरानबीमाकर्ताओं औरअन्यविनियमितसंस्थाओं कोनिरंतरसक्रिय रखा जारहा है।उन्होंने आईआरडीएआईके सभीसदस्यों,अधिकारियोंऔर स्टाफ केप्रतिपालिसीधारकों,बीमा उद्योगऔर उसकेहितधारकोंएवं जनसाधारणके हित के लिएसक्रिय कदमउठाने मेंउनकी सक्रियसंबद्धता हेतुअपनी सराहना कोअभिलेखबद्ध किया।
सभी सदस्योंके प्रतिआभार-प्रदर्शनके साथ बैठक समाप्तहुई।
अध्यक्ष