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Title: आदेश
Reference No.: आईआरडीएआई/एनएल/ओआरडी/एमआईएससी/170/07/2020
Date: 01/07/2020
भारतीय बीमा उद्योग द्वारा प्रतिभूति बंधपत्र की पेशकश करने की उपयुक्तता का अध्ययन करने के लिए कार्यकारी-समूह

वर्तमान में, भारतीय बाजार में,विभिन्न सरकारी एजेंसियों को,ठेकेदारों द्वारा किसी परियोजना को संतोषजनक रूपसे पूरा करने और कार्यनिष्पादन प्रतिभूति उपलब्ध कराने के लिए,बीमाकंपनियों द्वाराठेकेदारों केलिए प्रतिभूतिबंधपत्र पेश नहींकिये जातेहैं। बीमाकानून / विनियामकतंत्र, ऐसेबॉन्डों कीहामीदारी कीअनुमति नहींदेता है जोकार्यनिष्पादनऔर बोलीप्रतिभूतियोंकी गारंटीदेते हैं,क्योंकि वेवित्तीय साधन हैंऔर पारंपरिकबीमा उत्पाद नहींहैं। अबतक,बैंक संविदाप्रतिभूति औरकार्यनिष्पादनवचनों को पूराकरने के लिएबैंकगारंटियाँजारी करते रहेहैं।

2. कोविड-19महामारी केकारण औरभारतीयबैंकिंग क्षेत्रमें नकदीप्रवाह केमुद्दों औरतरलता परआर्थिकप्रभाव केपरिणामस्वरूप,सड़क परिवहन औरराजमार्गमंत्रालय(एमओआरटीएच), भारतसरकार ने,सामान्य बीमाकंपनियों द्वाराप्रतिभूतिबंधपत्र की पेशकशकी संभावना कीजाँच करने काअनुरोध कियाहै। 

3. इस मामलेकी विस्तृतजाँच के लिए,यह निर्णय कियागया है किनिम्नलिखितकार्यकारीसमूह का गठनकिया जाए।

 

   i. श्रीजी.श्रीनिवासन,निदेशक,राष्ट्रीयबीमा अकादमी,अध्यक्ष,

 

    ii.  श्रीमतीडी.नागलक्ष्मी,महाप्रबंधक,यूनाइटेडइण्डियाइंश्योरेन्सकं. लिमि., सदस्य,

 

iii.  श्रीरूपम अस्थाना,मु.का.अ.,लिबर्टी जनरलइंश्योरेन्सलिमि., सदस्य,

 

   iv.  श्रीनीलेश गर्ग,मु.का.अ, टाटा एआईजीजनरलइंश्योरेन्सकं. लिमि., सदस्य,

 

    v.  श्री हितेशकोटक, मु.का.अ., म्यूनिखरे, इण्डिया,सदस्य,

 

   vi.  श्रीशंकर गारिगीपार्थी,मु.का.अ., लॉयड्स इण्डिया, सदस्य,

 

vii. श्रीएस.एन.जयसिम्हन,महाप्रबंधक,निवेश विभाग,आईआरडीएआई, सदस्य

 

viii. श्रीसी. श्रीनिवासकुमार, उप महाप्रबंधक,बीमांकनविभाग,आईआरडीएआई,सदस्य

 

  ix. श्रीके. महिपालरेड्डी,महाप्रबंधक,गैर-जीवनविभाग,आईआरडीएआई,सदस्य-संयोजक

 

4. कार्यकारीसमूह के विचारार्थ-विषयनिम्न प्रकारहैं।

क) प्रतिभूतिबंधपत्र केसंदर्भ मेंवर्तमानभारतीयकानूनी और विनियामकढाँचे काअध्ययन करना

ख) प्रतिभूतिबंधपत्र की पेशकशकरने के लिएभारतीय बीमाउद्योग या किसीअन्य क्षेत्रकी उपयुक्तताका आंकलन करना।

ग)कानूनी औरविनियामकपरिप्रेक्ष्यके विशेषसंदर्भ में,समूह द्वाराकी जा रही अनुशंसाओं के लिएऔचित्य-प्रतिपादनकरना।

घ) इसविषय के लिएप्रासंगिककोई अन्यमामला।

 

5. कोविड-19महामारी केदृष्टिगत,कार्यकारीसमूह अपनीबैठकेंऑनलाइन मोड केमाध्यम से करसकता है औरअपनीअनुशंसाएँ इसआदेश की तिथिसे तीन माह केभीतर कर सकताहै।

 

(यज्ञप्रियाभरत )

मुख्यमहाप्रबंधक(गैर-जीवन)

 

 

 

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