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Title: परिपत्र
Reference No.: आईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/164/06/2020
Date: 26/06/2020
कोविड मानक लाभ आधारित स्वास्थ्य पालिसी संबंधी दिशानिर्देश

संदर्भसं.:आईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/164/06/2020 दिनांकः26-06-2020

 

प्रति,

सभीबीमाकर्ता,

 

कोविडमानक लाभआधारितस्वास्थ्यपालिसी संबंधीदिशानिर्देश

 

क.          प्रस्तावनाः

1.    वैश्विकमहामारीकोविड-19 कोध्यान मेंरखते हुए,जनता को अपनीरक्षा करनेमें सहायताकरने के लिएसभीबीमाकर्ताओं(जीवन, साधारणऔर स्वास्थ्यबीमाकर्ताओं)कोनिम्नलिखितउद्देश्य केसाथ वैयक्तिककोविडविशिष्ट मानकलाभ आधारित स्वास्थ्यपालिसीप्रस्तावितकरने के लिएप्रोत्साहितकिया जाता हैः

·               कोविड सेसंबंधित बीमाकरानेवालीजनता की स्वास्थ्यबीमाआवश्यकताओंको पूराकरनेवाला एक कोविडविशिष्ट लाभआधारित उत्पादउपलब्धकराना।

2.    उक्तकोविड मानकलाभ आधारितस्वास्थ्यपालिसी काआधारभूत कवरइनदिशानिर्देशोंमें विनिर्दिष्टरूप में होगाजो सभीबीमाकर्ताओंके संबंध मेंएकसमान होगा।

3.    बीमाकर्ताआईआरडीएआई(स्वास्थ्यबीमा) विनियम, 2016और उनके अधीनअधिसूचितदिशानिर्देशोंमेंविनिर्दिष्टमानदंडों कापालन करने कीशर्त के अधीन, दियेजाने के लिएप्रस्तावितकवर को ध्यानमें रखते हुएकीमत कानिर्धारण करसकते हैं।

4.    कोविड-मानकलाभ-आधारितस्वास्थ्यपालिसी साढ़ेतीन महीने (3½ महीने),साढ़े छहमहीने (6½ महीने)और साढ़े नौमहीने (9½ महीने)अर्थात्क्रमशः 105 दिन, 195दिन और 285 दिन कीपालिसी अवधिप्रस्तावितकरेगी।

5.    कोविडमानक लाभआधारितस्वास्थ्यपालिसी आईआरडीएआई(स्वास्थ्यबीमा) विनियम, 2016,सभी अन्य प्रयोज्यविनियमों,स्वास्थ्यबीमा में मानकीकरणसंबंधीदिशानिर्देशों(संदर्भःआईआरडीए/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/146/07/2016दिनांक 29जुलाई 2016),स्वास्थ्यबीमा व्यवसायमें उत्पादफाइलिंगसंबंधीदिशानिर्देशों(संदर्भःआईआरडीए/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/150/07/2016दिनांक 29जुलाई 2016) तथासमय-समय परयथासंशोधित अन्यप्रयोज्यदिशानिर्देशोंके सभी उपबंधोंका पालनकरेगी।

6.    स्वास्थ्यबीमा व्यवसायकरनेवाले सभीबीमाकर्ता(साधारण,स्वास्थ्य औरजीवन) अधिमानतः10 जुलाई 2020 तक इसउत्पाद काप्रस्ताव करनेके लिए प्रयासकरें।

 

ख.     कोविडमानक लाभआधारितस्वास्थ्यपालिसी की संरचनाःकोविडमानक लाभआधारितस्वास्थ्यपालिसी निम्नलिखितका प्रस्तावकरेगीः

कोविडकवरः

कोविडके सकारात्मक(पाजिटिव) रोग निदान,जिसके लिए 72घंटे कीन्यूनतमनिरंतर अवधिके लिएअस्पताल मेंभर्ती आवश्यकहोगी, पर बीमितराशि के 100% केसमान एकमुश्तलाभ। कोविड कापाजिटिव रोगनिदानसरकार द्वाराप्राधिकृतकिसी रोगनिदानकेन्द्र सेहोगा।

 

ग.   लागूअन्य मानदंडः

क्रम संख्या

विवरण

लागू मानदंड

1.

योजनागत रूपभेद (प्लान वेरियन्ट्स)

किसी योजनागत रूपभेद (प्लान वेरियन्ट) की अनुमति नहीं है।

2.

वितरण माध्यम

कोविड मानक लाभ आधारित स्वास्थ्य पालिसी का वितरण सूक्ष्म बीमा एजेंटों, बिक्री केन्द्र (पीओएस) विक्रेताओं और सामान्य सार्वजनिक सेवा केन्द्रों सहित सभी वितरण माध्यमों के द्वारा किया जा सकता है।

कोविड मानक लाभ आधारित स्वास्थ्य पालिसी के वितरण का नियंत्रण संबंधित वितरण माध्यमों के विनियमों के द्वारा किया जाएगा।

3.

वैयक्तिक आधार

कोविड मानक लाभ आधारित स्वास्थ्य पालिसी केवल वैयक्तिक आधार पर ही प्रस्तावित की जाएगी।

4.

बीमारक्षा (कवर) की श्रेणी

कवर लाभ के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा।

5.

न्यूनतम और अधिकतम बीमित राशि

कोविड मानक लाभ आधारित स्वास्थ्य पालिसी के अंतर्गत न्यूनतम बीमित राशि रु. 50,000/- (केवल पचास हजार रुपये) होगी।

अधिकतम सीमा रु. 2,50,000/- (केवल दो लाख और पचास हजार रुपये) होगी। (पचास हजार के गुणजों में)

6.

पालिसी अवधि

कोविड मानक लाभ आधारित स्वास्थ्य पालिसी का प्रस्ताव साढ़े तीन महीने (महीने), साढ़े छह महीने (6½ महीने) और साढ़े नौ महीने (9½ महीने) अर्थात् क्रमशः 105 दिन, 195 दिन और 285 दिन की पालिसी अवधि के साथ किया जाएगा।

7.

प्रीमियम भुगतान की पद्धतियाँ

केवल एकल प्रीमियम भुगतान पद्धति की अनुमति दी जाएगी।

8.

प्रवेश के समय आयु

प्रवेश के समय न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी तथा प्रवेश के समय अधिकतम आयु एचआईआर 2016 के विनियम 12(i) का अनुपालन करते हुए सम्मिलित किये गये व्यक्तियों के लिए 65 वर्ष से अन्यून होगी।

9.

लाभ संरचना

लाभ भुगतान का प्रकटीकरण अन्य संबंधित दस्तावेजों के साथ आवेदन के फार्मेट (फार्म – आईआरडीएआई – यूएनएफ – एससीएचपी) में स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए।

बीमित राशि के 100% का भुगतान करने पर पालिसी समाप्त की जाएगी।

10.

जोखिम-अंकन

बीमाकर्ता विनिर्दिष्ट फार्मेट में डाक्टरी जाँच रहित (नान- मेडिकल) सीमा और संबंधित विवरण स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट करेगा।

11.

नवीकरण, अंतरण और सुवाह्यता

आईआरडीएआई (स्वास्थ्य बीमा) विनियम, 2016 के विनियम 13 और 17 के अंतर्गत क्रमशः निर्धारित आजीवन नवीकरण-योग्यता, अंतरण (माइग्रेशन) और सुवाह्यता (पोर्टबिलिटी) इस उत्पाद के लिए लागू नहीं हैं।

12.

कीमत-निर्धारण (प्राइसिंग)

इस उत्पाद के अंतर्गत प्रीमियम अखिल भारतीय आधार पर होगा तथा किसी भौगोलिक स्थान/ क्षेत्र आधारित कीमत-निर्धारण की अनुमति नहीं है।

 

घ.      कोविडमानक लाभआधारितस्वास्थ्यपालिसी के लिएशर्तों कीसंरचना

7.   कोविडमानक लाभआधारितस्वास्थ्यपालिसी की पालिसीशर्तेंअनुबंध-1 मेंविनिर्दिष्टफार्मेट मेंहोंगी। बीमाकर्तासमय-समय परप्राधिकरणद्वारा जारीकियेजानेवालेविनियमों औरदिशानिर्देशोंके आधार परभविष्यलक्षीप्रभाव सेपालिसी संविदाकी परिभाषाओँऔर अन्य खंडोंका उपयुक्तरूप में आशोधनकर सकता है।

ङ.       अन्यमानदंडः

8.   उक्तउत्पाद का नामकरोना रक्षकपालिसी होगा,जिसके बादबीमा कंपनी कानाम (करोनारक्षकपालिसी, )होगा। किसी भीदस्तावेज मेंकिसी अन्य नामकी अनुमतिनहीं है।

9.   उक्तउत्पाद के लिएप्रयुक्तप्रस्तावफार्मस्वास्थ्यबीमा मेंउत्पादफाइलिंगसंबंधीदिशानिर्देशोंके अंतर्गतविनिर्दिष्टमानदंडों केअधीन होगा।

10.  बीमाकर्ताअनुबंध-2 मेंविनिर्दिष्टफार्मेट केअनुसारग्राहक सूचनापत्रक जारीकरेंगे।

11.  कोविडमानक लाभआधारितस्वास्थ्यपालिसी आईआरडीएआई(सूक्ष्मबीमा) विनियम, 2015एवं समय-समय परप्राधिकरणद्वारा इससंबंध मेंजारी किये गयेअन्यपरिपत्रों / दिशानिर्देशोंमेंविनिर्दिष्टबीमित राशि कीसीमाओं केअधीन सूक्ष्मबीमा उत्पादके रूप मेंप्रस्तावितकी जा सकतीहै।

12.  कोविडमानक लाभआधारितस्वास्थ्यपालिसी निम्नलिखितशर्तों कापालन करने केअधीन प्राधिकरणकेपूर्व-अनुमोदनके बिना यूज़एण्ड फाइल केअंतर्गतप्रारंभ की जासकती है।

क.   उत्पादका अनुमोदनउत्पादप्रबंध समितिद्वारा कियाजाएगा (जैसालागू हो)।

ख.  बीमाकर्ताकोविड मानकलाभ आधारितस्वास्थ्यपालिसी के लिएयूआईएन संबंधितविवरण फार्म –आईआरडीएआई –यूएनएफ –एससीएचपी (इनदिशानिर्देशोंके अनुबंध-3में यथाविनिर्दिष्ट)में मुख्यअनुपालनअधिकारी सेप्राप्त एकप्रमाणपत्रके साथ किउत्पाद इनदिशानिर्देशोंके अंतर्गतविनिर्दिष्ट मानद&##2306;डोंका अनुपालनकरता है, फाइलकरने के द्वाराप्राप्तकरेंगे।

ग.   आवेदन कीसमीक्षा करने केउपरांत,प्राधिकरणअपेक्षित कीजानेवाली अतिरिक्तसूचना माँगसकता है तथाउपर्युक्त निर्देशजारी कर सकताहै जो इसउत्पाद केअंतर्गत जारीकी गई सभीसंविदाओँ केसंबंध में पूर्वव्यापीप्रभाव सेलागू कियेजाएँगे।

 

13.  आईआरडीएआई(ई-बीमापालिसियों कानिर्गम) विनियम,2016 के विनियम 4(iii) के उपबंधोंके अनुसार जबपालिसियाँपालिसीधारकोंको सीधेइलेक्ट्रानिकरूप में जारीकी जाती हैं,तब भौतिक रूपमें पालिसीदस्तावेज उपलब्धकरानाअनिवार्य(मैंडेटरी)है। चूँकि कोविडमानक लाभआधारितस्वास्थ्यपालिसी की विशेषताएँसमूचे उद्योगमें सामान्यहैं और चूँकि परिचालनव्यय कम करनेऔर घटी हुईपरिचालन लागतका यह लाभवहनीयप्रीमियमोंके रूप मेंआगे पालिसीधारकोंको देने केउद्देश्य केसाथ पालिसी कीशर्तेंप्राधिकरणद्वारा पहलेहीविनिर्दिष्टकी गई हैं, अतःबीमाकर्ताओंको कोविड मानकलाभ आधारितस्वास्थ्यपालिसी कीपालिसीसंविदा इलेक्ट्रानिक/ डिजिटलफार्मेटमेंजारी करनेकी अनुमति दीजाती है।पालिसी संविदाका डिजिटल रूपई-मेल द्वाराभेजा जा सकताहै अथवा बीमाप्रमाणपत्रमें एक लिंकउपलब्ध करायाजाएगा। तथापि,जहाँपालिसीधारकविशिष्ट रूपसे भौतिक रूपमें पालिसीसंविदा कीअपेक्षा करताहै, वहाँ वहबीमाकर्ताद्वाराउपलब्ध कराईजाएगी।

14.  कोविडमानक लाभआधारितस्वास्थ्यपालिसी प्रस्तावितकरनेवालेबीमाकर्तास्वास्थ्य बीमाकवरेज कीउपलब्धतानिर्दिष्टकरते हुए पालिसीधारकको एक बीमाप्रमाणपत्रप्रदान करेंगे।उक्तप्रमाणपत्रमें पालिसीसंविदा कीविस्तृतशर्तों तकपहुँचने कासंदर्भ दिया जाएगा।बीमाकर्तापालिसी अवधि(पालिसी केप्रारंभ की तारीखसे पालिसी कीसमाप्ति कीतारीख तक), प्रभावीपालिसी अवधि(प्रतीक्षाअवधि कीसमाप्ति सेपालिसी अवधिकी समाप्तितक),प्रतीक्षा अवधि(पालिसी केप्रारंभ कीतारीख सेपालिसी अवधि कीसमाप्ति तक)का भी स्पष्टउल्लेख बीमाप्रमाणपत्रमें करेंगे।

15.  अल्पावधिस्वास्थ्यबीमापालिसियोंसंबंधीदिशानिर्देशों(संदर्भःआईआरडीएआई/ एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/156/05/2020 दिनांक23 जून 2020) के खंड 5के अनुसारउक्त दिशानिर्देशमानक कोविडउत्पाद केसंबंध मेंअल्पावधिपालिसियों केनिर्गम के लिए31 मार्च 2021 तकविधिमान्यहोंगे, जैसाकि इन दिशानिर्देशोंमेंविनिर्दिष्टकिया गया है।

16.  इसेसक्षमप्राधिकारीका अनुमोदनप्राप्त है।

 

 

(डीवीएसरमेश)

महाप्रबंधक

 

 

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