Document Detail
संदर्भसं.: आईआरडीएआई/
Ref. No: IRDAI /HLT/CIR/MISC/
परिपत्र
Circular
प्रति
सभीबीमाकर्ता औरअन्य पक्षप्रबंधक(टीपीए) / All Insurers and TPAs,
विषयः प्रदातानेटवर्क मेंअस्पतालों केलिए मानक – गुणवत्तामानदंडों काप्रकटीकरण
Re: Standards for hospitals in the provider network – Disclosureof Quality Parameters
1.
2.
Reference is also invited to the provisions of Clause (dd) of ScheduleI read with Regulation 23 of IRDAI (TPA-Health Services) Regulations, 2016wherein it is specified that TPAs shall disclose the list of network hospitalswith whom it has valid agreement to policy holders, prospects and generalpublic.
3.
With respect to the Network Providers engagedfor rendering cashless services, Insurers, shall also disclose the followingdetails of the network providers ( as per Table – A and Table – B) and thesedetails shall be updated as at 31st March of every financial yearand be disclosed by 30th June.
अस्पतालका नाम
रोहिणीआईडी ROHINI Id
पता
**Information as at --------
सारणी –क /
सं. No. | अस्पताल की चिकित्सा संबंधी बुनियादी संरचना Medical infrastructure of the Hospital |
1 | अस्पताल की कुल पलंग संख्या / Total Bed strength of the Hospital |
2 | डाक्टरों की संख्या / Number of Doctors |
2क. | अस्पताल की उपस्थिति-पंजी में एमसीआई द्वारा अनुमोदित योग्यता से युक्त पूर्णकालिक डाक्टरों की कुल संख्या Total number of Full time doctors with qualification approved by MCI in the rolls of the Hospital? |
2ख. | परामर्शदाताओं की संख्या / Number of consultants |
2ग. | शल्य-चिकित्सकों अथवा मध्यस्थों की संख्या Number of surgeons or interventionists |
3 | अस्पताल में अर्हता-प्राप्त नर्सों की कुल संख्या Total number of qualified nurses in the hospital |
4 | अस्पताल में गहन चिकित्सा केन्द्र (आईसीयू) पलंगों की कुल संख्या Total number of intensive care unit beds in the hospital |
5 | केवल आईसीयू के लिए उपलब्ध डाक्टरों की संख्या (एमबीबीएस/एमडी की योग्यता से युक्त) Number of doctors (with Qualification of MBBS/MD) exclusively available for ICU |
6 | सभी शिफ्टों को एकसाथ लेने पर केवल गहन चिकित्सा केन्द्रों (आईसीयू) में उपलब्ध अर्हता-प्राप्त नर्सों की संख्या Number of qualified nurses available exclusively in the Intensive care Units taking all the shifts together |
7 | अस्पताल द्वारा प्राप्त प्रत्यायन (अक्रेडिटेशन) - अस्पतालों और स्वास्थ्य-रक्षा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएच) द्वारा जारी (प्रवेश-पूर्व स्तरीय प्रमाणपत्र अथवा उच्चतर स्तरीय प्रमाणपत्र) अथवा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केन्द्र (एनएचएसआरसी) द्वारा जारी राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (एनक्यूएएस) के अंतर्गत राज्य-स्तरीय प्रमाणपत्र (अथवा उच्चतर स्तरीय प्रमाणपत्र) (प्रत्यायन का ब्योरा प्रस्तुत किया जाएगा)। Accreditation received by the Hospital (Pre-entry level Certificate or higher level of certificate) issued by National Accreditation Board for Hospitals and Healthcare Providers (NABH) or State Level Certificate (or higher level of certificate) under National Quality Assurance Standards (NQAS), issued by National Health Systems Resources Centre (NHSRC)) (Details of Accreditation shall be provided). |
**
** The date as on which the data is valid, as received from thenetwork provider, shall be stated by the insurer. Wherever the data is NIL thesame shall be specified.
सारणी –ख /
| मानदंड Parameter | परिकलन Calculation |
1 | डाक्टर-पलंग अनुपात DOCTOR- BED RATIO | पलंगों के अनुपात के रूप में डाक्टरों की संख्या (इस अनुपात के परिकलन के लिए उपर्युक्त सारणी-क की क्रम सं. 2 में बताई गई “डाक्टरों की संख्या” का उपयोग किया जाएगा तथा पलंग उपर्युक्त सारणी-क की क्रम सं. 1 के अनुसार होंगे।) Number of doctors as proportion of beds (For the calculation of this ratio “Number of doctors” stated in Sl.No.2 of the Table-A above, shall be used and Beds shall as per Sl no. 1 of Table – A above) |
2 | नर्स-पलंग अनुपात NURSE-BED | भरे हुए पलंगों के अनुपात के रूप में अर्हता-प्राप्त नर्सों की संख्या (इस अनुपात के परिकलन के लिए उपर्युक्त सारणी-क की क्रम सं. 3 में बताई गई “अर्हता-प्राप्त नर्सों की संख्या” का उपयोग किया जाएगा तथा पलंग उपर्युक्त सारणी-क की क्रम सं. 1 के अनुसार होंगे।) Number of Qualified Nurses as proportion of occupied beds. (For the calculation of this ratio “Number of Qualified nurses” stated in Sl.No.3 of the Table-A above, shall be used and Beds shall as per Sl no. 1 of Table – A above) |
3 | आईसीयू में डाक्टर-पलंग अनुपात DOCTOR- BED RATIO IN ICU | आईसीयू में पलंगों के अनुपात के रूप में केवल आईसीयू के लिए डाक्टरों की संख्या (इस अनुपात के परिकलन के लिए उपर्युक्त सारणी-क की क्रम सं. 5 में बताई गई “डाक्टरों की संख्या” का उपयोग किया जाएगा तथा पलंग उपर्युक्त सारणी-क की क्रम सं. 4 के अनुसार होंगे। Number of doctors exclusively for ICU, as proportion of beds in ICU (For the calculation of this ratio “Number of doctors” stated in Sl.No.5 of the Table-A above, shall be used and Beds shall as per Sl no. 4 of Table – A above) |
4 | आईसीयू में नर्स-पलंग अनुपात NURSE- BED RATIO IN ICU | आईसीयू में पलंगों (सारणी-क की क्रम सं. 4) के अनुपात के रूप में केवल आईसीयू के लिए अर्हता-प्राप्त नर्सों की संख्या (सारणी-क की क्रम सं. 6)। Number of Qualified Nurses exclusively for ICU (Sl No. 6 of Table - A), as proportion of Beds (Sl No. 4 of Table – A) in ICU. |
5 | औसत प्रवेश समय AVERAGE | समय की गणना रोगी द्वारा अस्पताल में रिपोर्ट करने के समय से लेकर रोगी के प्रवेश के समय तक की जानी चाहिए। (पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में प्रवेश दिये गये सभी संबंधित मामलों को हिसाब में लेते हुए बीमाकर्ता के परिकलन के अनुसार) Time to be reckoned from the time the patient has reported to the hospital till the time of admission of patient. ( As per the calculation of Insurer taking into account all the respective admitted cases in the preceding financial year) |
6 | औसत डिस्चार्ज समय AVERAGE DISCHARGE TIME | समय की गणना डाक्टर द्वारा डिस्चार्ज की सूचना रोगी को देने के समय से लेकर रोगी के अंतिम रूप से डिस्चार्ज के समय तक की जानी चाहिए (पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में प्रवेश दिये गये सभी संबंधित मामलों को हिसाब में लेते हुए बीमाकर्ता के परिकलन के अनुसार) Time to be reckoned from the time the patient was advised discharge by the doctor till the time of final discharge of the patient (As per the calculation of Insurer taking into account all the respective admitted cases in the preceding financial year) |
7 | चिकित्सा के मामलों के लिए ठहरने की औसत अवधि (एएलओएस) AVERAGE LENGTH OF STAY (ALOS) FOR MEDICAL CASES | गणकः बीमाकर्ता से संबंधित कुल चिकित्सीय अंतरंग रोगी दिन (पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान) भाजकः बीमाकर्ता से संबंधित चिकित्सीय अंतरंग रोगी डिस्चार्जों की कुल संख्या (पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान) (पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में प्रवेश दिये गये सभी संबंधित मामलों को हिसाब में लेते हुए बीमाकर्ता के परिकलन के अनुसार) केमोथेरपी, रेडियोथेरपी, डायलिसिस आदि जैसी डे-केयर चिकित्सा को छोड़कर। Numerator: Total medical inpatient days (during the last financial year) relating to insurer (As per the calculation of Insurer taking into account all the respective admitted cases in the preceding financial year .) excluding day care treatment like chemotherapy, radiotherapy dialysis etc |
8 | शल्य-चिकित्सीय मामलों के लिए ठहरने की औसत अवधि (एएलओएस) AVERAGE LENGTH OF STAY (ALOS) | गणकः बीमाकर्ता से संबंधित कुल शल्य-चिकित्सीय मामलों के अंतरंग रोगी दिन (पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान) भाजकः बीमाकर्ता से संबंधित शल्य-चिकित्सा मामलों के डिस्चार्जों की कुल संख्या (केमोथेरपी, रेडियोथेरपी, डायलिसिस आदि जैसी डे-केयर चिकित्सा को छोड़कर प्रवेश दिये गये सभी संबंधित मामलों को हिसाब में लेते हुए बीमाकर्ता के परिकलन के अनुसार) Numerator: Total Surgical cases inpatient days (during the last financial year) relating to insurer Denominator: Total no. of discharges of surgical cases relating to insurer (As per the calculation of Insurer taking into account all the respective admitted cases excluding day care treatment like chemotherapy, radiotherapy dialysis etc .) |
9 | सी_सेक्शन दर C_SECTION RATE | गणकः बीमाकर्ता से संबंधित निष्पादित सीज़री आपरेशन सेक्शनों की कुल संख्या (पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान) भाजकः बीमाकर्ता से संबंधित उसी समयावधि में अस्पताल में कुल जन्म (प्रसवों की संख्या) x 100 (पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में प्रवेश दिये गये सभी संबंधित मामलों को हिसाब में लेते हुए बीमाकर्ता के परिकलन के अनुसार) Numerator: Total number of Caesarean sections performed during the last financial year) relating to insurer (As per the calculation of Insurer taking into account all the respective admitted cases in the preceding financial year.) |
4. सभीटीपीए उस बीमाकंपनी का लिंकउपलब्ध कराएँगेजहाँउपर्युक्तसूचना उपलब्धहै।
All TPAs shall provide the link of the insurance company where thesaid information is available.
5. टीपीएऔर बीमाकर्तानेटवर्कप्रदाताओं केवेब पते भीप्रकट करेंगेताकिपालिसीधारककिसी भीविशिष्ट समयपर अद्यतनसूचना के लिएसंबंधितअस्पतालों कीवेबसाइट काअवलोकन(विजिट) करसकें।
TPAs and Insurers shall also disclose the web addresses of the networkproviders enabling policyholders to visit the website of the respectivehospitals for up to date information at any given point of time.
6.
All Insurers shall amend their Service Levelagreements (SLAs) with the Network Hospitals to ensure hospitals provide theabove data for publication on Insurers website.
7.
The policyholders desirous of knowing the above details shall beable to access all the above information on visiting the website of theirInsurers.
8.
The above directions shall come into effect from 01stApril, 2021 and the data for financial year ending 31st March, 2021shall be published by 30th June, 2021.
9.
The above instructions are issued under the powers vested withRegulation 31 (e) of IRDAI (Health Insurance) Regulations, 2016.
(टी. एल.अलमेलू /
सदस्य(गैर-जीवन)