Document Detail
आईआरडीएआई
IRDAI/NL/CIR/MOT/144/06/2020
साधारणबीमाकर्ताओंके अध्यक्षएवं प्रबंध निदेशक
The Chairman-Cum-Managing Director/Chief Executive Officers of
General Insurers (Other ThanStand-Alone Health Insurers and Specialised Insurers)
महोदया
Madam/Dear Sir,
विषयःमोटर बीमाउत्पादों मेंहाल की गतिविधियोंसंबंधीसंदर्भ सं
Re: Master Circular on RecentDevelopments in Motor Insurance products bearing ref no.:IRDAI/NL/CIR/MOT/144/06/2020 dated 8th June, 2020
1. आईआरडीएआई
IRDAI has, from time to time, issued a numberof circulars/guidelines/instructions etc. to insurance companies for thecaptioned subject.
2. बीमा
In order to enable insurancecompanies to have instructions at one place, the Master Circular incorporatingthe existing circulars/ guidelines/instructions on the subject has been updatedand enclosed. This Master Circular consolidates the circulars issued by IRDAIon the subject from August, 2018 to June, 2020, as indicated in the Annexure.
(यज्ञप्रियाभरत/
मुख्यमहाप्रबंधक
अनुलग्नक
आईआरडीएआई
मोटरबीमाउत्पादों सेसंबंधितमास्टर परिपत्र
1. नई कारोंऔर नयेदुपहियावाहनों के लिएदीर्घकालिकमोटर अन्यपक्ष बीमापालिसियों कानिर्गम
(i) भारत केमाननीयसर्वोच्चन्यायालय ने श्रीएस. राजशेखरनबनाम भारतीयसंघ और अन्य केडब्ल्यूपी सं.295/
(ii) सभीसाधारणबीमाकर्ता(स्टैंड-अलोनस्वास्थ्यबीमाकर्ताओंऔर विशेषीकृतबीमाकर्ताओं कोछोड़कर) 1सितंबर 2018 से नईकारों के लिएकेवल तीन-वर्षीयमोटर अन्यपक्ष बीमापालिसियाँ औरनये दुपहियावाहनों के लिएकेवल पाँच-वर्षीयमोटर अन्यपक्ष बीमापालिसियाँप्रस्तावितकरेंगे। येपालिसियाँपुराने वाहनोंके लिए लागूनहीं हैं।
(iii) उक्तदीर्घकालिकपालिसियों केलिए प्रीमियमबीमा केविक्रय के समयपूरी अवधि(तीन वर्ष अथवापाँच वर्ष,जैसी स्थितिहो) के लिएवसूल कियाजाना चाहिए,परंतु इसेवार्षिक आधारपर मानाजाएगा। दूसरेशब्दों में,इसे प्रत्येकवर्ष के लिएउस वर्ष केदौरान सकललिखितप्रीमियम केरूप में कुलप्रीमियम के 1
(iv) किसी भीमोटर अन्यपक्ष बीमा कानिरसन बीमाकर्ताअथवा बीमाकृतव्यक्तिद्वारानिम्नलिखितकारणों कोछोड़कर अन्यकारणों सेनहीं किया जासकताः
(क)दोहराबीमा
(ख) कुल हानिअथवाप्रलक्षित(कन्स्ट्रक्टिव)कुल हानि केकारण वाहन अबप्रयोग मेंनहीं है
(v) वाहन केबिक जाने और
(vi) डब्ल्यूपीसं. 295/2012 मेंमाननीयसर्वोच्चन्यायालयद्वारा दिये गयेनिर्देश केअनुसारबीमाकर्तासुनिश्चितकरेंगे कि सभीप्रस्तावकोंके लिए अन्यपक्ष बीमा कवरआनलाइनमाध्यमों केद्वारा भी उपलब्धहो। वे अन्यपक्ष बीमा कवरके निर्गम औरनवीकरण कोसुसाध्यबनाने के लिएपुलिसप्राधिकारियोंके साथ भीसंपर्करखेंगे तथाउसकी सुगमतापूर्वकउपलब्धतासुनिश्चितकरेंगे।
2. मोटरअन्य पक्ष कवरके साथ मोटरनिजी क्षति बीमातथास्टैंड-अलोनमोटर ओडीपालिसीप्रारंभ करना
(i) जहाँबीमाकर्ताक्रमशः नईकारों और नयेदुपहियावाहनों के लिएदीर्घकालिकअन्य पक्षकवरों के साथमोटर निजीक्षति कवरप्रस्तावितकरने कीअपेक्षा करतेहैं, वहाँअन्य पक्ष घटकके लिए एकतीन-वर्षीयअथवापाँच-वर्षीयअवधि (जैसालागू हो) केसाथ तथा निजीक्षति के लिएएक-वर्षीयअवधि के साथएक समूहित(बंडल्ड) कवर दियाजा सकता है।पुरानेवाहनों के लिएसमूहित(बंडल्ड) कवरलागू नहीं है।
(ii) जहाँ तकसमूहित(बंडल्ड)उत्पाद के ओडीघटक के एक-वर्षीयघटक केकीमत-निर्धारणका संबंध है, वहवैसा ही हैजैसा कि वर्तमानमें पैकेजपालिसियों केओडी घटक केलिए विद्यमान है।
(iii) दीर्घकालिकपैकेजपालिसियोंहेतु नई कारोंऔर दुपहियावाहनों के लिएअनुमति जोपहले के परिपत्रों
(iv) 1 सितंबर 2019से बीमाकर्ताकारों औरदुपहियावाहनों के लिए,दोनों नये औरपुराने हेतु,स्टैंड-अलोनवार्षिक निजीक्षति कवर(अग्नि और
(v) स्टैंड-अलोननिजी क्षति(एसएओडी)पालिसी कीअनुमति केवलवार्षिक तौरपर पालिसीअवधि के लिएदी गई है।
(vi) पालिसीधारकोंके पास 1सितंबर 2019 को याउसके बाद नियतहोनेवालेसमूहित(बंडल्ड) कवरके निजी क्षतिघटक का नवीकरणउसीबीमाकर्ताअथवा किसीअन्य बीमाकर्ताके पासवार्षिक आधारपर करने काविकल्प है।
(vii) स्टैंड-अलोननिजी क्षतिवार्षिक कवरके निर्गम एवंकिसी समूहित(बंडल्ड) कवरके निजी क्षतिघटक के नवीकरणके लिए बीमाकर्तायह सुनिश्चितकरेंगे कि ओडीकवर केवल तभीदिया जाए जबकोई मोटर टीपीकवर पहले से अस्तित्वमें हो अथवावह एक ही समयलिया जाए। बीमाकर्ताका नाम, जारीकरनेवालेकार्यालय कापता, पालिसीसंख्या तथाटीपी पालिसीके प्रारंभ कीतारीख औरसमाप्ति कीतारीख ओडीपालिसी दस्तावेजमेंनिर्दिष्ट कीजाएगी।स्टैंड-अलोननिजी क्षतिपालिसी मेंस्पष्ट रूप सेउल्लेख कियाजाएगा किकवरेज केवलनिजी क्षति केलिए ही है और वाहनके संबंध मेंकोई अन्यदायित्व नहींहै।
(viii) स्टैंड-अलोनओडी पालिसी काकीमत-निर्धारणवार्षिकपैकेज पालिसीके ओडी घटक केलिए दिये जारहे रूप मेंजारी रहेगा।
3. मोटरबीमापालिसियों केअंतर्गतमालिक-चालक केलिए अनिवार्यवैयक्तिकदुर्घटना कवर
(i) भारतमोटरप्रशुल्क (
(ii) मोटरबीमा व्यवसायसंचालितकरनेवाले सभीसाधारणबीमाकर्तासभी वर्गोंके वाहनोंके लिए पैकेजपालिसियों केखंड III केअंतर्गत, केवलदायित्व केअंतर्गतमालिक-चालक केलिए सीपीए कवरतथा जहाँभी लागू होवहाँ समूहित(बंडल्ड) कवरउपलब्धकराएँगे। सभीवर्गों केवाहनों के लिएपैकेजपालिसियों केखंड III केअंतर्गत, केवलदायित्व केअंतर्गतमालिक-चालक केलिए सीपीए कवरके अंतर्गतरु. 15,00,000/- की एकन्यूनतमपूँजीगतबीमित राशि(सीएसआई) उपलब्धकराई जाएगीतथा जहाँ भी लागूहो वहाँसमूहित(बंडल्ड) कवरउपलब्ध कराएजाएँगे।
(iii) केवलदायित्व केअंतर्गतवैकल्पिककवरों के माध्यमसे तथा पैकेजपालिसियों केखंड III/ समूहित(बंडल्ड)कवरोंकेअंतर्गतबीमित व्यक्तिके विकल्प परअतिरिक्तप्रीमियम केभुगतान पर रु.15,00,000/- से अधिक उच्चतरसीएसआईउपलब्ध कराईजा सकती है।
(iv) 1 जनवरी 2019से मालिक-चालकके लिए एकस्टैंड-अलोन अनिवार्यवैयक्तिकदुर्घटना कवरजारी करने कीअनुमति दी गईहै। उक्तस्टैंड-अलोनसीपीए कवर कीअवधि एक वर्षहोगी।स्टैंड-अलोनसीपीए केअंतर्गत कवरेजपहले के भारतमोटर प्रशुल्क(आईएमटी)अर्थात्मृत्यु औरस्थायीनिर्योग्यता(संपूर्ण औरआंशिक) केजीआर 36ए केअंतर्गतनिर्धारितरूप में जारीरहेगा।
(v) यदि कोईपालिसीधारककेवल दायित्वपालिसी अथवापैकेज पालिसीके भाग के रूपमें सीपीए कवरके लिए विकल्पदेने का चयनकरता है, तो वहइस प्रकारकरना जारी रखसकता/सकतीहै।पालिसीधारकद्वारा एकस्टैंड-अलोन सीपीएपालिसी लेनेका चयन करनेकी स्थिति मेंकेवल दायित्वअथवा पैकेजपालिसी के भागके रूप मेंदिया गयासीपीए कवरहटाया जाएगा।
(vi) 1 जनवरी 2019से किसीसमूहित(बंडल्ड)सीपीए कवर की समाप्तिपर उसे एक स्टैंड-अलोनसीपीए कवर सेस्थानापन्नकिया जा सकताहै तथा वहसाधारण बीमाव्यवसायकरनेवालेकिसी भीपंजीकृतबीमाकर्ता सेलिया जा सकताहै।
(vii) स्टैंड-अलोनसीपीए केअंतर्गतकवरेज काविस्तार एक हीपालिसी केअंतर्गतमालिक-चालकद्वारास्वाधिकृतसभी वाहनों केलिए होगा। दूसरेशब्दों मेंस्टैंड-अलोनसीपीए पालिसी केअंतर्गत कवरउस स्थिति मेंविधिमान्यहोगा जबमालिक-चालकअपने द्वारास्वाधिकृतकिसी भी वाहनको चलाएगा।
(viii) चूँकि एकसाधारणवैयक्तिकदुर्घटना कवरमोटरदुर्घटनाओंके लिए कवर कोभी शामिल करताहै, अतः यदिमालिक-चालक केपास पहले से कमसे कम रु. 15 लाखकी सीएसआई केलिए मृत्यु औरस्थायीनिर्योग्यता(संपूर्ण और आंशिक)हेतु 24-घंटे कावैयक्तिकदुर्घटना कवरहै, तो एक अलगसीपीए कवरलेने कीआवश्यकतानहीं है।
4. सामान्यः
(क)बीमाकर्तासुनिश्चितकरेंगे किदीर्घकालिकअन्य पक्षकेवल दायित्वऔर समूहित(बंडल्ड) उत्पादसे संबंधितलेनदेन-स्तरीयडेटा नियमितरूप से, कम सेकम दिन कीसमाप्ति(ईओडी) तक भारतीयबीमा सूचनाब्यूरो(आईआईबीआई) कोप्रस्तुतकिया जाए।
(ख) जबपालिसी अवधिपूरी हो जातीहै तब अदावीबोनस (नोक्लेम बोनस)केवल ओडी घटकपर ही लागूहोगा। पहले सेजारी की गईदीर्घकालिकपैकेजपालिसियों केसंबंध मेंअदावी बोनसकेवल तभीउपचित होगा जबपालिसी अवधिसमाप्त होजाती है।
(ग) दीर्घकालिक(नई कारों केलिए 3 वर्ष औरनये दुपहियावाहनों के लिए5 वर्ष) पैकेजउत्पादों औरउनके ऐड-आनकवरों के लिएजारी किये गयेयूआईएन 1अगस्त 2020 सेवापस लिये जाएँगे।
कृपयाइस परिपत्र कीप्राप्ति-सूचनादें और इसकीविषय-वस्तु कोनोट करने कीपुष्टि करें।
(टी.एल. अलमेलू)
सदस्य(गैर-जीवन)
मास्टरपरिपत्र संदर्भसं. आईआरडीएआई
परिपत्रोंकी सूची
क्र.सं | परिपत्र सन्दर्भ सं. | दिनांक | विषय |
1 | आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/एमओटी/137/08/ 2018
| 28-08-2018 | श्री एस. राजशेखरन बनाम भारतीय संघ एवं अन्य संबंधी रिट याचिका सं. 295/2012 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का कार्यान्वयन |
2 | आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/एमओटीपी/158/09/ 2018 | 20-09-2018 | मोटर बीमा पॉलिसियों के अंतर्गत मालिक-चालक के लिए अनिवार्य वैयक्तिक दुर्घटना कवर में बीमित पूँजीगत राशि की वृद्धि |
3 | आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/एमओटीपी/170/10/2018 | 09-10-2018 | मोटर बीमा के अंतर्गत मालिक-चालक के लिए अनिवार्य वैयक्तिक दुर्घटना बीमा
|
4 | आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/एमओटीपी/200/12/2018 | 11-12-2018 | मोटर बीमा पालिसियों के अंतर्गत मालिक-चालक के लिए अनिवार्य वैयक्तिक दुर्घटना (सीपीए) हेतु बीमा-रक्षा |
5 | ईमेल सम्प्रेषण | 11-01-2019 | स्पष्टीकरण: मोटर बीमा पॉलिसियों के अंतर्गत मालिक-चालक के लिए अनिवार्य वैयक्तिक दुर्घटना (सीपीए) के लिए स्टैंड-अलोन कवर |
6 | आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/एमओटीओडी/095/06/2019 | 21-06-2019 | कारों और दुपहिया वाहनों हेतु मोटर स्वयं की क्षति जोखिमों (ओन डैमेज रिस्क्स) के लिए कवर |
7 | आईआरडीएआई/एनएल/एमओटीओआर/136/2019-20 ईमेल सम्प्रेषण | 19-09-2019 | दीर्घकालिक मोटर और स्टैंड-अलोन मोटर स्वयं की क्षति (एसएओडी) उत्पादों के परिपत्र पर स्पष्टीकरण |
8 | आईआरडीएआई/एनएल/एमओटी /173/11/2019 ईमेल सम्प्रेषण | 26-11-2019 | दीर्घकालिक मोटर उत्पाद - प्राइवेट कार और दुपहिया को रद्द करना |
9. | आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/एमओटी/143/06/2020
| 08-06-2020 | तीन वर्ष अथवा पाँच वर्ष के लिए दोनों मोटर अन्य पक्ष बीमा और निजी क्षति बीमा देने वाले दीर्घकालिक पैकेज कवर का प्रत्याहरण |